आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

716

परिपत्र की तिथि

09/08/1995

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

09/08/1995

परिपत्र: सं 716, 09-08-1995 दिनांकित

"प्रतिभूतियों पर ब्याज" के अलावा अन्य धारा 194A एल ब्याज

1054. वर्गों 194A, 194C, 194J और 194K के बारे में स्पष्टीकरण के रूप में संशोधन / 1995 वित्त अधिनियम द्वारा डाला

वित्त अधिनियम, 1995, वर्गों 194A और आयकर अधिनियम, 1961 की 194C संशोधन करके स्रोत पर कर की कटौती के दायरे बढ़े, और अधिनियम में वर्गों 194J और 194K डालने से किया गया है. इन परिवर्तनों का एक परिणाम के रूप में, स्रोत पर कर की कटौती के लिए भी किए जाने की आवश्यकता है: -

रुपये (i) भुगतान. 20000 और ऊपर पेशेवर और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क के माध्यम से किए गए;

रुपये के ठेके के अनुसरण में (द्वितीय) भुगतान. 20000 और के लिए ऊपर विज्ञापन, प्रसारण, प्रसारण, माल और यात्री और खानपान के परिवहन;

रुपये का ब्याज (iii) भुगतान. 10,000 और ऊपर एक बैंक शाखा के साथ समय जमा पर; और

(Iv) रुपये की आय. 10,000 और ऊपर म्युचुअल फंड की यूनिटों से या भारतीय यूनिट ट्रस्ट की.

परिवर्तन कर योग्य आय नहीं हो सकता है, जिनमें से कुछ व्यक्तियों की एक बड़ी संख्या को प्रभावित करने की संभावना है. कर योग्य सीमा से नीचे आय वाले व्यक्तियों के कर की गैर कटौती के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आकलन अधिकारी के लिए आवेदन कर सकते हैं. भी निर्धारिती कम दर पर कर की कटौती के लिए आवेदन कर सकते हैं जहां मामले हो सकते हैं. यह प्रावधान भी इकाइयों के संबंध में समय जमा और आय पर ब्याज से कर की गैर कटौती के लिए दाताओं को स्वप्रेरणा घोषणाओं बनाने के लिए बनाया गया है.

प्र.20. उक्त नए प्रावधानों के अनुसरण में नियमों में आवश्यक संशोधन और वैधानिक प्रपत्र बाहर किया गया है. ये नियम / रूपों मुख्य रूप से आदि कम दर, कर की गैर कटौती, कटौती से सरकार को कर के दाता, भुगतान करने के लिए एक व्यक्ति ने घोषणा की फाइलिंग, और सालाना रिटर्न की फाइलिंग, पर कर की कटौती से संबंधित विवरण आयकर नियमों में संशोधन या डाला रूपों की, इस संबंध में, नीचे संकेत कर रहे हैं: -

क्रम सं. बेच
फॉर्म संख्या
विषय
टिप्पणियां
1
1
(1) कम दरों पर कर या कटौती की कोई कटौती के लिए धारा 197 के तहत एक प्रमाण पत्र के लिए एक व्यक्ति द्वारा आवेदन.
इकाइयों के संबंध में आय में शामिल करने के लिए संशोधन.
प्र.20.
15AA
धारा 197 के तहत मूल्यांकन अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र (1)
- कर -
(3)
15 एच
"प्रतिभूतियों पर ब्याज" के अलावा और ब्याज की प्राप्ति और इकाइयों के संबंध में आय का दावा करने के लिए खंड 197A-(1 ए) के तहत घोषणा.
इकाइयों के संबंध में आय में शामिल करने के लिए संशोधन.
(4)
16A
अनुभाग 203 के तहत स्रोत पर कर कटौती का प्रमाणपत्र
इकाइयों के संबंध में व्यावसायिक या तकनीकी सेवाओं और आय के लिए शुल्क में शामिल करने के लिए संशोधन.
प्र.5.
26 जुलाई
अनुभाग 206 के तहत इकाइयों के संबंध में / आय लाभांश से कर की कटौती की वार्षिक विवरणी.
इकाइयों के संबंध में आय में शामिल करने के लिए संशोधन.
प्र.6.
26K
अनुभाग 206 के तहत व्यावसायिक या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस से कर की कटौती की वार्षिक विवरणी.
खंड 194J की निगाह में डाला.


(3)निर्देश स्रोत पर कर कटौती के संबंध में संशोधित प्रावधानों वे जनता के सदस्यों को किसी भी कठिनाइयों या असुविधा का कारण नहीं है कि इस तरीके से कार्यान्वित कर रहे हैं कि आकलन अधिकारी के लिए जारी किए गए हैं. मामले बारी में, कि निर्देश दिया गया है, जो हो सकता है के रूप में करदाताओं और दूसरों को कम दर पर गैर कटौती या कर की कटौती का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कर अधिकारियों के दृष्टिकोण को सलाह दी जाती है:

(मैं) एक आवेदन कम दर पर कर या कर की कटौती की गैर कटौती के लिए प्राप्त जल्द से जल्द निपटारा किया जाना चाहिए;

(Ii) दाता के लिए या कम दर, आदि पर कर या कर की कटौती की गैर कटौती का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए घोषणा की अपेक्षित रूपों, आयकर कार्यालयों, बैंक काउंटर, डाकघरों में उपलब्ध कराया जाना चाहिए, यूटीआई काउंटर, आदि; और

(Iii) स्रोत पर कर कटौती के प्रावधानों के कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों, यदि कोई हो, तुरंत निवारण किया जाना चाहिए.

(4)एक व्यक्ति इस मामले में किसी भी कठिनाई है, वह शिकायत के निवारण के लिए चिंतित आयकर के मुख्य आयुक्त से संपर्क कर सकते. यदि आवश्यक हो, वह भी निदेशक (Hqrs.), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली -110001 संपर्क कर सकते हैं.

परिपत्र: नहीं 716, 1995/09/08 दिनांकित.