714 : अधिसूचना: का. आ. 714(अ) जारी करने की तारीख: 7/10/1997
अधिसूचना सं.
714
अधिसूचना तिथि
07/10/1997
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
07/10/1997
अधिसूचना: SO714 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 80IA
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1997/07/10
(1961 का 43) आयकर अधिनियम की धारा 80-आइए, 1961, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर (संशोधन) अध्यादेश की धारा 3, 1997 (1997 का 15) द्वारा यथा संशोधित, और में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना के अधिक्रमण संख्या 636 (ई), किया या ऐसे अधिक्रमण से पहले किया जाना छोड़े गए उन बातों के सिवाय, 3 सितंबर 1997 दिनांकित केन्द्र सरकार श्रेणी 'ए' और श्रेणी 80-आइए नियम 11EA के साथ पढ़ने के लिए (2) धारा की उपधारा के खंड के उपखंड (ग) (घ) के तहत 'बी' के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के रूप में निम्नलिखित जिलों को निर्दिष्ट आयकर नियम, 1962, अर्थात्: -
ए श्रेणी 'ए' औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों
1 गोड्डा बिहार 2. गुमला बिहार 3. अररिया बिहार 4. गढ़चिरौली महाराष्ट्र 5. मधेपुरा बिहार 6. Sidharthanagar उत्तर प्रदेश 7. दुमका बिहार 8. मंडला मध्यप्रदेश 9. खगड़िया बिहार 10. किशनगंज बिहार में 11. मालदा पश्चिम बंगाल 12. पलामू बिहार 13. फुलबनी उड़ीसा 14. मधुबनी बिहार 15. कालाहांडी उड़ीसा 16. जहानाबाद बिहार 17. सहरसा बिहार 18. पश्चिम दिनाजपुर पश्चिम बंगाल 19. Nawadah बिहार में 20. बहराइच उत्तर प्रदेश 21. सीतामढ़ी बिहार 22. साहेबगंज बिहार 23. मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल 24. कूच बिहार पश्चिम बंगाल 25. बांकुरा पश्चिम बंगाल 26. पन्ना मध्य प्रदेश 27. प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश 28. महाराजगंज उत्तर प्रदेश 29. जालौर राजस्थान 30. औरंगाबाद बिहार 31. पूर्वी चंपारण बिहार में 32. बांदा उत्तर प्रदेश 33. बाड़मेर राजस्थान 34. पूर्णिया बिहार में 35. बस्तर मध्य प्रदेश 36. सिवान बिहार 37. वैशाली बिहार 38. बस्ती, उत्तर प्रदेश 39. सरगुजा मध्य प्रदेश 40. चमोली उत्तर प्रदेश 41. जैसलमेर राजस्थान 42. Lohardagga बिहार 43. छतरपुर मध्य प्रदेश 44. उत्तरकाशी उत्तर प्रदेश 45. चुरू राजस्थान में 46. वयनाड केरल 47. इडुक्की केरल 48. जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल 49. अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश 50. पिथौरागढ़ उत्तर प्रदेश 51. टिहरी गढ़वाल उत्तर प्रदेश 52. डांग गुजरात 53. बांसवाड़ा राजस्थान
बी श्रेणी 'बी' औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों:
1 श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश 2. महबूबनगर आंध्र प्रदेश 3. कटियार बिहार 4. भागलपुर बिहार 5. गोपालगंज बिहार 6. दरभंगा बिहार 7. पश्चिमी चंपारण बिहार 8. सरन बिहार 9. भोजपुर बिहार 10. समस्तीपुर बिहार में 11. देवघर बिहार 12. नालंदा बिहार 13. गया बिहार 14. मुजफ्फरपुर बिहार 15. रोहतास बिहार 16. बनासकांठा गुजरात 17. साबरकांठा गुजरात 18. बीदर कर्नाटक 19. सिवनी मध्य प्रदेश 20. टीकमगढ़ मध्य प्रदेश 21. शिवपुरी मध्य प्रदेश 22. बालाघाट मध्य प्रदेश 23. झाबुआ मध्य प्रदेश 24. सीधी मध्य प्रदेश 25. विदिशा मध्य प्रदेश 26. रायगढ़ मध्य प्रदेश 27. मुरैना मध्य प्रदेश 28. बैतूल मध्य प्रदेश 29. राजगढ़ मध्य प्रदेश 30. राजनांदगांव मध्य प्रदेश 31. सागर मध्य प्रदेश 32. बीड महाराष्ट्र 33. बलांगीर उड़ीसा 34. मयूरभंज उड़ीसा 35. बालासोर उड़ीसा 36. गंजाम उड़ीसा 37. डूंगरपुर राजस्थान 38. धौलपुर राजस्थान 39. सवाई माधोपुर राजस्थान 40. टोंक राजस्थान 41. नागौर राजस्थान 42. झालावाड़ राजस्थान 43. सीकर राजस्थान 44. हरदोई उत्तर प्रदेश 45. ललितपुर उत्तर प्रदेश 46. हमीरपुर उत्तर प्रदेश 47. बदायूं उत्तर प्रदेश 48. फतेहपुर उत्तर प्रदेश 49. आजमगढ़ उत्तर प्रदेश 50. एटा उत्तर प्रदेश 51. बाराबंकी उत्तर प्रदेश 52. इटावा उत्तर प्रदेश 53. Deoral उत्तर प्रदेश 54. गाजीपुर उत्तर प्रदेश 55. बलिया उत्तर प्रदेश 56. जौनपुर उत्तर प्रदेश 57. सीतापुर उत्तर प्रदेश 58. जालौन उत्तर प्रदेश 59. उन्नाव उत्तर प्रदेश 60. फैजाबाद उत्तर प्रदेश 61. कानपुर देहात उत्तर प्रदेश 62. मैनपुरी उत्तर प्रदेश 63. गोंडा उत्तर प्रदेश 64. Farukhabad उत्तर प्रदेश 65. सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश 66. मिर्जापुर उत्तर प्रदेश 67. मऊ उत्तर प्रदेश 68. पुरुलिया पश्चिम बंगाल 69. बीरभूम पश्चिम बंगाल 70. मिदनापुर पश्चिम बंगाल
स्पष्टीकरण. - इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, जिलों 4 अक्टूबर 1994 दिनांकित पिछड़े जिलों की पहचान पर अध्ययन दल की रिपोर्ट में उल्लेख जिलों के अनुरूप है, और वे 1991 की जनगणना रिपोर्ट में खड़ा था के रूप में जिलों पर आधारित हैं. धारा 80-IA के प्रयोजन के लिए एक औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले के रूप में निर्दिष्ट जिला 1991 की जनगणना रिपोर्ट के बाद, विभाजन द्वारा या अन्यथा या तो पुनर्गठित किया है कहां, यह 1991 की जनगणना रिपोर्ट में अस्तित्व के रूप में जिले में शामिल सभी क्षेत्रों होगा इस नियम के प्रयोजन के लिए योग्य हैं.
प्र.20. इस अधिसूचना अक्टूबर, 1994 के 1 दिन से प्रभावी में आ गए हैं समझा जाएगा.
स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन
केन्द्र सरकार आयकर अधिनियम की धारा 80-आइए, 1961 के उद्देश्यों के लिए औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान करने के लिए एक अध्ययन समूह का गठन किया था. समूह अक्तूबर, 1994 के महीने में केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की. केन्द्र सरकार ने कहा कि रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए एक और अध्ययन समूह का गठन किया. दोनों अध्ययन समूह की रिपोर्ट के आधार पर केन्द्र सरकार ने औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों को दो श्रेणियों में यानी, वर्ग 'ए' और वर्ग 'बी' वर्गीकृत किया जाना चाहिए कि फैसला किया. श्रेणी 'ए' के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों और वर्ग 'बी' के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में वर्गीकृत करने के लिए इतनी के रूप में धारा 80-आइए, आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का 15) द्वारा संशोधित किया गया था. कहा अध्यादेश 16 सितंबर 1997 को अस्तित्व में आ गया है. आयकर नियम, 1962 के नियम 11EA, यह भी कहा कि अध्यादेश द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 80-IA में किए गए संशोधन को प्रभावी करने के लिए इतना रूप में 1994/01/10 से प्रभावी पूर्वव्यापी संशोधन किया गया है. यह इस संशोधन का पूर्वव्यापी आपरेशन प्रतिकूल निर्धारिती की ब्याज असर नहीं होगा कि प्रमाणित है.
(Sd.) डॉ. धीरज भटनागर, भारत सरकार के अवर सचिव.
[अधिसूचना संख्या 10441 / एफ सं 142/20/94-TPL (Pt. तृतीय)].

