आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

परिपत्र सं.

712

परिपत्र की तिथि

25/07/1995

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

25/07/1995

परिपत्र: सं 712, 25-07-1995 दिनांकित

122 चाहे धारा 10 के बाद से (22) धन का निवेश की विधा के बारे में कोई प्रतिबंध लागू नहीं करता है, इस तरह के संस्थानों की धारा 11 के तहत निर्दिष्ट मोड में अपने धन का निवेश करने की आवश्यकता नहीं है (5)

1आयकर अधिनियम की धारा 10 (22) के तहत, एक विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था की आय, शैक्षिक उद्देश्यों और न लाभ के प्रयोजनों के लिए के लिए पूरी तरह मौजूदा, कर से छूट प्राप्त है.

प्र.20. अपने धन (5) अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों के अनुसार में निवेश नहीं कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड अधिनियम की धारा 10 (22) के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा है, लेकिन छूट इनकार कर रहे हैं, जो विभिन्न संस्थानों से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है. यह इस खंड से 10 (22) के धन के निवेश की विधा के बारे में कोई प्रतिबंध लागू नहीं करता है कि स्पष्ट किया जाता है, इस तरह के संस्थानों (5) आयकर अधिनियम की धारा 11 के तहत निर्दिष्ट मोड में अपने धन का निवेश करने की आवश्यकता नहीं है. इस स्पष्टीकरण अधिनियम की धारा 11 के तहत छूट की मांग संस्थानों पर लागू नहीं होगा.

परिपत्र: सं 712, 25-7-1995 दिनांकित.