आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

711

अधिसूचना तिथि

29/01/1980

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

29/01/1980

अधिसूचना: का. आ. 711 जारी करने की तिथि: 29/1/1980

                        

अधिसूचना: SO711
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 29/1/1980
इस विभाग की अधिसूचना संख्या 2073 की निरंतरता में (एफ नहीं 203/172/77-IT ए द्वितीय) 15 दिसम्बर 1977 दिनांकित, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था इंडियन काउंसिल द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है मेडिकल रिसर्च, उप खंड के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, (द्वितीय) आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पढ़ा, की निम्न शर्तों के अधीन चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में "वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन" की श्रेणी में:
(मैं) उस संस्थान चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाते को बनाए रखना होगा.
(Ii) संस्थान 31 मई से प्रत्येक वर्ष के लिए परिषद को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, इस तरह के रूप में हाल ही में प्रत्येक वर्ष निर्धारित है और इस उद्देश्य के लिए उन्हें सूचित किया जाए.
(Iii) संस्थान 31 मई से प्रत्येक वर्ष के लिए परिषद के खातों का वार्षिक लेखा परीक्षित बयान की एक प्रति प्रस्तुत करेंगी, हर साल और इसके अलावा में चिंतित आयकर आयुक्त को इसकी एक प्रति भेजें.
संस्थान
रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान, मेडिकल साइंसेज के विवेकानंद संस्थान, कलकत्ता.
इस अधिसूचना 17-11-79 से 16-11-1982 को 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 3162 / एफ सं 203/17/80-IT (ए द्वितीय)