आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

710(अ)

अधिसूचना तिथि

11/10/1977

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

11/10/1977

अधिसूचना: का. आ. 710(अ) जारी करने की तिथि: 11/10/1977

                        

अधिसूचना: SO710 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 72A, 72A (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1977/11/10
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 72A को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा से मिलकर समिति निर्दिष्ट करता है: -
अध्यक्ष
1 सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार.
सदस्य
प्र.20. सचिव, कंपनी मामलों के विभाग, कानून, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार.
(3) सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार.
(4) सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार.
प्र.5. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के विभाग.
कहा खंड के प्रयोजनों के लिए "निर्दिष्ट अधिकार" के रूप में.
[सं 2007 / एफ सं 156 (26) / 77 टीपीएल]