707 : अधिसूचना: का. आ. 707 जारी करने की तिथि: 16/1/1980
अधिसूचना सं.
707
अधिसूचना तिथि
17/01/1980
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
17/01/1980
अधिसूचना: SO707
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 17/1/1980
8 जुलाई 1977 दिनांकित इस विभाग की अधिसूचना संख्या 1873 के सिलसिले में, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है उप - धारा (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, (द्वितीय) आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पढ़ा, चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में "वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन" की श्रेणी में, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:
(मैं) कि नींव चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाते को बनाए रखना होगा.
(Ii) नीचे रखी और इस उद्देश्य के लिए उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में नींव इस तरह के रूप में हाल ही में 31 मई, हर साल से प्रत्येक वर्ष के लिए परिषद को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) नींव 31 मई से प्रत्येक वर्ष के लिए परिषद के खातों का वार्षिक लेखा परीक्षित बयान की एक प्रति प्रस्तुत करेंगी, हर साल और इसके अलावा में चिंतित आयकर आयुक्त को इसकी एक प्रति भेजें.
संस्थान
ऑल इंडिया हार्ट फाउंडेशन, नई दिल्ली.
इस अधिसूचना 16-7-79 से 15-7-82 को 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 3138 / एफ सं 203/7/80--IT (A-II)

