आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

704(अ)

अधिसूचना तिथि

03/10/1997

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

03/10/1997

अधिसूचना: का. आ. 704(अ) जारी करने की तारीख: 3/10/1997

                        

अधिसूचना: SO704 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 35AC, 35AC (1), 35AC (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1997/03/10
अधिसूचना संख्या से तो नहीं. 193 (ई), दिनांक 14 मार्च 1996, उप - धारा के तहत जारी (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 (1961 का 43) को स्पष्टीकरण का (बी) धारा के साथ पढ़ा जबकि केन्द्र सरकार ने सीरियल नंबर 2 में विनिर्दिष्ट किया था, पी -24 पर आम प्रवाह उपचार संयंत्र की स्थापना, एमआईडीसी, औद्योगिक क्षेत्र, Taloja, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र Taloja CETP सहकारी समिति लिमिटेड, पी -24, एमआईडीसी, Taloja, तालुका-पनवेल, रायगढ़, महाराष्ट्र, आकलन वर्ष 1997-98 से शुरू होने में दो साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;
जबकि उक्त परियोजना या योजना दो साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा एक वर्ष और रुपयों +१७५ लाख रुपये +१३६ लाख से अनुमोदित लागत बढ़ाने की अवधि;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा, 1961 (1961 का 43), एतद्द्वारा इस योजना को निर्दिष्ट या पी -24 पर आम प्रवाह उपचार संयंत्र की स्थापना की परियोजना, एमआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र, Taloja, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र Taloja CETP सहकारी समिति लिमिटेड, पी -24, एमआईडीसी, Taloja, तालुका-पनवेल, रायगढ़, महाराष्ट्र, केवल एक आकलन वर्ष यानी, आकलन वर्ष 1999-2000 की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में रुपए १७५ लाख रुपए की अनुमानित लागत पर.
[सं 10,438 / एफ सं NC-95/97