आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

702(अ)

अधिसूचना तिथि

03/10/1997

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

03/10/1997

अधिसूचना: का. आ. 702(अ) जारी करने की तारीख: 3/10/1997

                        

अधिसूचना: SO702 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 35AC, 35AC (1), 35AC (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1997/03/10
अधिसूचना संख्या से तो नहीं. 617 (ई), दिनांक 10 अगस्त 1992, उप - धारा के तहत जारी (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 (1961 का 43) को स्पष्टीकरण का (बी) धारा के साथ पढ़ा जबकि केन्द्र सरकार ने निर्धारण वर्ष 1993-94 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में, सीरियल नंबर 3, मनोविकास केन्द्र, कलकत्ता के विकलांगों के लिए पुनर्वास केंद्र में निर्दिष्ट किया था;
और अधिसूचना संख्या इतनी 580 (ई) के द्वारा, दिनांक 27 जून 1995, ने कहा कि परियोजना या योजना निर्धारण वर्ष 1996 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए आगे अनुमोदित लागत में बदलाव के बिना एक पात्र परियोजना या योजना के रूप में निर्दिष्ट किया गया था, जबकि - 97
जबकि उक्त परियोजना या योजना छह साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (196 1 की 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण का (बी) धारा के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या केवल निर्धारण वर्ष 1997-98 से शुरू होने वाले तीन मूल्यांकन वर्षों की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में रूपए चार करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मनोविकास केन्द्र, कलकत्ता के विकलांगों के लिए पुनर्वास केंद्र के परियोजना,.
[सं 10,436 / एफ सं NC-95/97]