702 : परिपत्र: सं 702, 04-03-1995 दिनांकित
परिपत्र सं.
702
परिपत्र की तिथि
03/04/1995
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
03/04/1995
515. चाहे, जब तक खंड 80 डीडी में वर्णित शर्तों को पूरा कर रहे हैं और खंड 80 डीडी में परिकल्पित निर्धारिती विकलांग व्यक्ति के आदि चिकित्सा उपचार, पर कोई खर्च, कटौती उठाना पड़ा है के रूप में पूर्ण में स्वीकार्य हो जाएगा
1आयकर अधिनियम की धारा 80 डीडी, 1961, भारत एक व्यक्ति या एक हिंदू अविभाजित परिवार होने में निवासी है जो एक निर्धारिती के प्रावधानों के तहत रुपये की कटौती की अनुमति दी है. निम्न शर्तों के अंतर्गत विकलांग आश्रितों के संबंध में किए गए व्यय के लिए 15,000: -
(मैं) विकलांग आश्रित निर्धारिती के एक रिश्तेदार है और उसके समर्थन या रखरखाव के लिए निर्धारिती के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है;
(Ii) वह सरकारी अस्पताल में काम कर रहे हैं, या मानसिक मंदता और एक ही एक चिकित्सक, मनोचिकित्सक, आदि द्वारा प्रमाणित है (अंधापन सहित) एक स्थायी शारीरिक विकलांगता से पीड़ित है;
(Iii) विकलांगता सामान्य काम के लिए काफी ऐसे व्यक्ति की क्षमता को कम करने या एक लाभकारी रोजगार या व्यवसाय में संलग्न का प्रभाव पड़ता है;
(Iv) निर्धारिती चिकित्सा (नर्सिंग सहित) उपचार, प्रशिक्षण और विकलांग आश्रित के पुनर्वास के लिए किसी भी व्यय वहन किया.
प्र.20. बोर्ड विकलांग आश्रितों पर किए गए व्यय के संबंध में उपलब्ध कटौती की मात्रा के बारे में स्पष्टीकरण की मांग कई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है.
(3)यह एतद्द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 डीडी के तहत कटौती प्रकृति में वैधानिक है कि स्पष्ट किया जाता है. इसलिए, जब तक खंड में वर्णित शर्तों को पूरा कर रहे हैं, और निर्धारिती, विकलांग व्यक्ति का पूर्ण में स्वीकार्य हो जाएगा खंड में परिकल्पित कटौती आदि चिकित्सा उपचार, पर कोई व्यय वहन किया.
परिपत्र: सं 702, 1995/03/04 दिनांकित.

