आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

7

अधिसूचना तिथि

03/02/2010

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

03/02/2010

अधिसूचना: 7 जारी करने की तारीख: 3/2/2010
धारा 10 आयकर अधिनियम की (15) (चतुर्थ) (एच), 1961 - छूट - बांडों / डिबेंचरों पर ब्याज - अधिसूचित बांड या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के डिबेंचर
अधिसूचना संख्या 07/2010 [F.No.178/126/2009-ITA.I], 2010/03/02 दिनांकित

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (15) के उप - खंड के मद (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों (चतुर्थ) का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार को इसके द्वारा भारतीय रेल वित्त निगम (अधिकृत आईआरएफसी), वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान रुपये के कर मुक्त सुरक्षित, प्रतिदेय, गैर परिवर्तनीय रेलवे बांड जारी करने के लिए. पब्लिक इश्यू और रुपये के मामले में 1,000 प्रत्येक. 1,00,000 एक दूसरे मामलों में, एक किश्त के आकार और अवधि पर निर्भर करता है, प्रतिवर्ष 7.25% करने के लिए 6.50% की रेंज में ब्याज दर ले जाने, केवल पांच हजार करोड़ रुपये की राशि को कुल:
इस तरह के बांड का धारक उसके नाम और कहा निगम के साथ पकड़े रजिस्टरों ही कहा कि अगर मद के अंतर्गत लाभ देय नहीं होगी.