आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

7

परिपत्र की तिथि

21/03/2001

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

21/03/2001

परिपत्र: सं 7, 21-3-2001 दिनांकित

537. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष और लेफ्टिनेंट गवर्नर राहत कोष में एक कर्मचारी द्वारा किए गए दान के संबंध में खंड 80 जी के तहत कटौती का दावा करने के लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने

केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी क्षेत्र की कंपनियों और निगमों, और स्थानीय अधिकारियों के गुजरात भूकंप के कर्मचारियों की तरह विशाल परिमाण के अप्रत्याशित राष्ट्रीय आपदाओं की घटना को देखते हुए प्रधानमंत्री राहत कोष, मुख्यमंत्री को दान बना रहे हैं उनके संबंधित नियोक्ताओं / संगठनों के माध्यम से मंत्री राहत कोष या उपराज्यपाल राहत कोष. इन फंडों के प्रति इस तरह दान कर रही है, जो एक कर्मचारी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी के तहत छूट का दावा करने के पात्र है. इन फंडों में किए गए योगदान के बाद से इस तरह के फंडों में किए गए दान के संबंध में अलग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए हर कर्मचारी को एक समेकित चेक के रूप में हो जाएगा के लिए हालांकि, यह संभव नहीं हो सकता. यह एतद्द्वारा, ऊपर संकेत के रूप में इस तरह के दान के संबंध में दावा इस संबंध में डीडीओ / नियोक्ता द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र के आधार पर आयकर अधिनियम की धारा 80 जी, 1961 के तहत स्वीकार्य होगा कि स्पष्ट किया जाता है.

परिपत्र: 7/2001 सं, 21-3-2001 दिनांकित.