आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

69(अ)

अधिसूचना तिथि

20/01/1998

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

20/01/1998

अधिसूचना: का. आ. 69(अ) जारी करने की तारीख: 20/1/1998

                        

अधिसूचना: एसओ 69 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 10, 10 (15), 10 (15) (चतुर्थ), 10 (15) (चतुर्थ) (एच)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 20/1/1998
(Iv) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (15) के उप - खंड के मद (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार को इसके द्वारा 7 साल 10.5 प्रति निर्दिष्ट करता है रुपये का प्रतिशत सुरक्षित, प्रतिदेय, गैर परिवर्तनीय बांड (कर मुक्त) (एल श्रृंखला). रुपए की राशि के लिए 1,000 प्रत्येक. 51,00,00,000 रुपये (इक्यावन करोड़ रुपए केवल) ने कहा मद के प्रयोजन के लिए नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी 121,196,501-121,706,500 विशिष्ट संख्या असर:
इस तरह के बांड के प्रत्येक धारक को उसकी / उसके नाम और कहा निगम के साथ पकड़े रजिस्टरों ही कहा कि अगर मद के अंतर्गत लाभ देय नहीं होगी.
[अधिसूचना संख्या 10517 / एफ सं 178/19/97-ITA-I