699(अ) : अधिसूचना: का. आ. 699(अ) जारी करने की तारीख: 21/9/1992
अधिसूचना सं.
699(अ)
अधिसूचना तिथि
21/09/1992
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
21/09/1992
अधिसूचना: SO699 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 80L, 80L (1), 80L (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 21/9/1992
(1) आयकर अधिनियम की धारा 80L की, 1961 (1961 का 43), और सूचना का अतिक्रमण नहीं तो 11 (ई), दिनांक 6 में उप खंड के खंड (द्वितीय) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनवरी, 1992, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 7 साल 17.5 फीसदी निर्दिष्ट करता है. उक्त खंड के प्रयोजन के लिए ऑफ इंडिया लिमिटेड पर्यटन वित्त निगम द्वारा जारी (योग्य) सुरक्षित प्रतिदेय गैर परिवर्तनीय (सीरीज MB-मैं) बांड,,:
उक्त खंड के अधीन लाभ बदली तरह के हस्तांतरण के साठ दिन की अवधि के भीतर पंजीकृत डाक से कहा निगम बताते हैं, तभी बेचान या प्रसव के द्वारा इस तरह के बांड के स्थानांतरण के मामले में स्वीकार्य नहीं होगी.
यह अधिसूचना अप्रैल, 1993 के 1 दिन से प्रभावी होगा, और आकलन वर्ष 1993-94 और बाद के मूल्यांकन वर्षों के लिए लागू होगी.
(Sd.) एसके गुप्ता, भारत सरकार के अवर सचिव. [सं 9098 / एफ सं 328A/5/91-WT

