आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

699

परिपत्र की तिथि

30/01/1995

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

30/01/1995

परिपत्र: सं 699, 30-01-1995 दिनांकित

धारा 194-मैं एल किराया

1149. अनुभाग 194-I के तहत स्रोत पर आयकर की कटौती की आवश्यकता सरकार को किराया के माध्यम से भुगतान के मामले में लागू होता है, सांविधिक अधिकारियों (20A) धारा 10 में कहा जाता है और जिनकी आय सिर के नीचे घर की संपत्ति से "आय स्थानीय अधिकारियों "या" अन्य स्रोतों से आय "आयकर से छूट प्राप्त है

1प्रश्नों के रूप में आयकर अधिनियम की धारा 194-I के तहत स्रोत पर आयकर की कटौती की आवश्यकता सरकार को किराया के माध्यम से भुगतान के मामले में लागू होता है कि क्या करने के लिए उठाया गया है, सांविधिक अधिकारियों धारा 10 में निर्दिष्ट (20A जिनकी आय या 'अन्य स्रोतों से आय' सर 'हाउस प्रॉपर्टी से आय' के तहत आयकर से छूट प्राप्त है) और स्थानीय अधिकारियों.

प्र.20. आयकर अधिनियम की धारा 196 के प्रावधानों के तहत कोई टैक्स सरकार को देय किसी भी रकम से स्रोत पर कटौती करने की आवश्यकता है.

(3)सांविधिक अधिकारियों और स्थानीय अधिकारियों के संबंध में बात ऊपर उल्लेख किया, बोर्ड में जांच की गई है. आयकर अधिनियम की धारा 190 में इस तरह के आय के संबंध में नियमित मूल्यांकन एक में किया जा रहा है के बावजूद कि, एक आय के संबंध में आयकर संग्रह के तरीकों में से एक के रूप में स्रोत पर आयकर की कटौती के लिए प्रदान करता है बाद में निर्धारण वर्ष. एक अधिकार की आय से या के साथ काम कर और आवास के लिए या शहरों, कस्बों और गांवों के नियोजन, विकास या सुधार के उद्देश्य के लिए जरूरत है संतोषजनक के उद्देश्य के लिए या तो अधिनियमित किसी भी कानून के तहत भारत में गठित, आय से छूट प्राप्त है धारा 10 (20A) के तहत कर.इसी प्रकार, या 'अन्य स्रोतों से आय' सर 'हाउस प्रॉपर्टी से आय' के तहत प्रभार्य है जो एक स्थानीय प्राधिकारी की आय धारा 10 (20) के तहत आयकर से छूट प्राप्त है.आयकर छूट का लाभ उठाने के लिए आदेश में संतुष्ट होना आवश्यक है जो धारा 10 के इन दो खंड में निर्दिष्ट कोई अन्य शर्त नहीं है.

(4)पूर्वोक्त को देखते हुए, आदाता सरकार अगर 'रेंट' के माध्यम से आय पर स्रोत पर आयकर घटा कोई आवश्यकता नहीं है.स्थानीय अधिकारियों और सांविधिक अधिकारियों के मामले में इस परिपत्र के पैरा 3 में निर्दिष्ट यह भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को अपने टैक्स के बारे में संतुष्ट है, तो किराया के माध्यम से आय से स्रोत पर आयकर घटा कोई आवश्यकता नहीं होगी मुक्त ने कहा कि अधिकारियों द्वारा दिए गए इस आशय का एक प्रमाण पत्र के आधार पर धारा 10 के खंड (20) या (20A) के तहत की स्थिति.

परिपत्र: सं 699, 30-1-1995 दिनांकित.