693 : परिपत्र: सं 693, 17-11-1994 दिनांकित
परिपत्र सं.
693
परिपत्र की तिथि
17/11/1994
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
17/11/1994
556. कट और पॉलिश आयामी ब्लॉक, ग्रेनाइट या अन्य चट्टानों के निर्यात से व्युत्पन्न मुनाफा अनुभाग 80HHC के तहत कटौती के लिए पात्र है या नहीं
आयकर अधिनियम की धारा 80HHC खनिजों के अलावा अन्य वस्तुओं के निर्यात से व्युत्पन्न पूरे लाभ के सकल कुल आय से कटौती की अनुमति देता है. वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991 आयकर अधिनियम को बारहवीं अनुसूची में उल्लिखित प्रसंस्कृत खनिजों और अयस्कों के निर्यात को लाभ बढ़ाया. आइटम (एक्स) अनुसूची उल्लेख के "कट और कटौती और पॉलिश ग्रेनाइट सहित पॉलिश खनिजों और चट्टानों".
कुछ संगठनों और व्यक्तिगत करदाताओं अनुभाग 80HHC के तहत कटौती ग्रेनाइट या धोया और साफ होने के बाद कटौती और कच्चे ब्लॉक के रूप में निर्यात कर रहे हैं कि अन्य चट्टानों के निर्यात के संबंध में उपलब्ध है कि क्या शक जताया है.
बारहवीं अनुसूची में प्रवेश बहुत साफ और स्पष्ट है और शब्द "कट और पॉलिश" का उपयोग करता है. इसलिए, अनुभाग 80HHC के तहत लाभ की प्राप्ति के लिए, यह शिला खंडों में कटौती भी है लेकिन यह निर्यात किया जाता है इससे पहले पॉलिश है कि न केवल आवश्यक है.यह (भी क्र देखें निर्यात से पहले मूल्य संवर्धन अधिक है जहां पॉलिश ग्रेनाइट और अन्य चट्टानों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए और मूल्य संवर्धन कम है जहां कच्चे ब्लॉक के निर्यात को हतोत्साहित करने के लिए सरकार की नीति के अनुरूप है.सं 557)
परिपत्र: सं 693, 17-11-1994 दिनांकित.
न्यायिक विश्लेषण
में समझाया - अवर सचिव, सीबीडीटी वी. भगवान ग्रेनाइट्स [1996] 218 आईटीआर 298/85 निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ चुंगी लगानेवाला 536 (Kar.):
यह खंड 80HHC के अनुसार है "के रूप में 17 नवंबर 1994 के सर्कुलर नं 693, कि रॉक स्पष्ट ही ब्लॉक में कटौती नहीं की जानी चाहिए, लेकिन यह भी यह खंड 80HHC के लाभ का लाभ उठाने के लिए निर्यात किया जाता है, इससे पहले कि पॉलिश किया, मान्य है यह फैली के रूप में और अधिनियम के लिए बारहवीं अनुसूची. निर्यात से पहले मूल्य अलावा उच्च है और मूल्य संवर्धन कम है जहां कच्चे ब्लॉक के निर्यात को हतोत्साहित करने के लिए जहां पॉलिश ग्रेनाइट और अन्य चट्टानों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की नीति, खंड 80HHC से स्पष्ट है इसकी नहीं सभी खनिजों के लिए, लेकिन केवल 'संसाधित बारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिज और चट्टानों / ग्रेनाइट के संदर्भ में' संसाधित 'शब्द को लाभ,' कट और पॉलिश 'का मतलब है.
अवलोकन है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय, निर्धारिती के ही मामले में भगवान ग्रेनाइट्स वी. साथ आईटीओ [1998] 65 आईटीडी 302 (Bang.) वी. भगवान ग्रेनाइट्स - में समझाया सचिव, सीबीडीटी के तहत [1996] 218 आईटीआर 298/85 चुंगी लगानेवाला 536 मानते 'रॉक' और याचिकाकर्ता द्वारा निर्यात 'ग्रेनाइट' से चमकाने और स्पष्टीकरण में सूचीबद्ध काटने सहित प्रक्रियाओं के किसी भी आया नहीं था कि एक प्रासंगिक अवलोकन "बना दिया है इसलिए बारहवीं अनुसूची और, के लिए, याचिकाकर्ता "खंड 80HHC के तहत कटौती का दावा करने के हकदार नहीं था.इस में, यह निर्धारिती की तरह ग्रेनाइट की साधारण निर्यातकों 'कट और पॉलिश' ग्रेनाइट निर्यात नहीं किया था कि प्रभाव के लिए 17-11-1994 दिनांकित अपने सर्कुलर नंबर 693 में सीबीडीटी द्वारा व्यक्त विचार से प्रभावित था. सीबीडीटी के बारे में कहा देखें, हालांकि, इसके बाद के परिपत्र दिनांक 1995/01/11 में तथ्यात्मक आधार पर संशोधित किया गया था. यह देर से निर्यातकों द्वारा udnertaken प्रक्रिया में एक परिवर्तन के आधार पर नहीं था. दूसरी ओर, सीबीडीटी ग्रेनाइट ब्लॉकों के निर्यात के राज्य की प्रकृति के बारे में और तथ्यों का पूर्ण मूल्यांकन पर एक गलत दृश्य था, यह इसके बाद के परिपत्र में एक सही तथ्यात्मक देखें व्यक्त किया. इसलिए, बाद परिपत्र भी पूर्व उत्तरार्द्ध परिपत्र के मुद्दे पर एक अवधि को कवर एक सामान्य ढंग से ग्रेनाइट के निर्यात के व्यापार को लागू करने पर विचार किया जाना चाहिए. वैसे, निर्यात किया जा रहा से पहले, खदानों से निकाले गए ग्रेनाइट अयस्क और पत्थर कुछ उपयुक्त आकार में कटौती कर रहे हैं. सीबीडीटी की भाषा में, इस प्रक्रिया में, ग्रेनाइट के आयामी ब्लॉक बने हैं.
इसके अलावा बाद के परिपत्र द्वारा, सीबीडीटी तथ्यों की पूर्ण मूल्यांकन के बाद गलत निगाह से सही है, क्योंकि यह यह परिपत्र निर्धारण वर्ष 1996 से भावी लागू ने कहा कि कहा गया था कि भले ही, साथ ही साथ प्रकृति और पहले के वर्षों के लिए लागू में सामान्य रूप से इलाज किया जा सकता है कि आयोजित - केवल 97.

