692 : परिपत्र: सं 692, 15-11-1994 दिनांकित
परिपत्र सं.
692
परिपत्र की तिथि
15/11/1994
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
15/11/1994
प्रतिभूतियों पर ब्याज से स्रोत FROMINCOME पर कर की कटौती के लिए निर्देश
वित्तीय वर्ष 1994-95
1709. प्रतिभूतियों पर ब्याज से स्रोत पर कर की कटौती के लिए निर्देश - वित्तीय वर्ष 1994-95 के दौरान प्रतिभूतियों पर ब्याज से कटौती की दर
1संदर्भ वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए प्रतिभूतियों पर ब्याज के भुगतान से स्रोत पर आयकर की कटौती के संबंध में 26 अगस्त 1993 दिनांकित बोर्ड के परिपत्र सं 655, करने के लिए आमंत्रित किया है.
प्र.20. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 193 के प्रावधानों के अनुसार, प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में किसी भी आय भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति करेगा, आदाता, या, पर के खाते में इस तरह के आय के ऋण का समय पर नकद, या, एक चेक या ड्राफ्ट के मुद्दे से, या, जो भी पहले हो, किसी भी अन्य मोड, देय ब्याज की राशि पर बल में दरों पर आयकर घटा द्वारा में भुगतान तत्संबंधी का समय. इस प्रयोजन के लिए, किसी भी सस्पेंस खाते में क्रेडिट या (बुलाया भी नाम से) किसी अन्य खाते आदाता के खाते में ऐसी आय का एक क्रेडिट होना समझा जाएगा.
(3)वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिए लागू दरों जहां तक वे प्रतिभूतियों पर ब्याज के भुगतान से स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए संबंधित के रूप में वित्त अधिनियम, 1994 की प्रथम अनुसूची के भाग II में दिए गए हैं. के रूप में निम्नानुसार संक्षेप में कहा गया है, ये हैं:
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(A)
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एक कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के मामले में
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(1) व्यक्ति आय पर देय ब्याज की वैसे, भारत में निवासी कहां है -
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(क) केन्द्रीय या राज्य सरकार की किसी भी सुरक्षा:
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ग. 10%
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(ख) द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित निगम की ओर से जारी किए गए पैसे के लिए किसी भी डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों:
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ग. 10%
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(ग) ऐसे डिबेंचर प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम के अनुसार भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं, जहां एक कंपनी द्वारा जारी किए गए किसी भी डिबेंचरों:
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ग. 10%
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(2) व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है कहां
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आय की राशि का 30% @ आयकर
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या
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उप पैरा में निर्धारित दरों पर आय के संबंध में आयकर वित्त अधिनियम, 1994 (अनुबंध I) के अनुसूचित पहले के भाग III के पैरा एक का मैं, ऐसी आय जो भी अधिक हो कुल आय, कर दिया गया था.
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एक कंपनी के मामले में (बी)
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(क) कंपनी एक घरेलू कंपनी कहां है:
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21.5%
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(ख) कंपनी एक घरेलू कंपनी नहीं कहां है:
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55%.
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(4)सरचार्ज: ऊपर दिए दरों के अनुसार कर कटौती की राशि में वृद्धि की जाएगी -
केवल एक घरेलू कंपनी के मामले में इस तरह के आयकर का 15% की दर एक अधिभार से.
प्र.5. यह उल्लेखनीय है कि हो सकता है -
(क) कर जो भी पहले हो, उसके आदाता के खाते में या भुगतान के समय पर ऋण का समय पर अनुभाग 193 के तहत स्रोत पर कटौती की जाएगी.इस प्रयोजन के लिए कहा जाता है, भी नाम से किसी भी सस्पेंस खाते या किसी अन्य खाते में क्रेडिट, आदाता के खाते में ऐसी आय का एक क्रेडिट होना समझा जाएगा.
(ख) कर जनता में काफी रुचि रखते हैं, जिसमें एक कंपनी द्वारा जारी डिबेंचरों पर एक निवासी व्यक्ति को देय किसी भी ब्याज से स्रोत पर कटौती नहीं की जाएगी, प्रतिभूति संविदा (विनियमन के अनुसार भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जा रहा डिबेंचरों ) अधिनियम, 1956, और, ब्याज एक खाता पेयी चेक और इस तरह के ब्याज की राशि या, जैसा भी मामला हो, इस तरह के ब्याज की कुल राशि भुगतान किया है या होने की संभावना से कंपनी द्वारा भुगतान किया जाता है, तो किसी भी नियम, उसके अधीन बनाए गए ऐसे व्यक्ति के लिए कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान रुपये से अधिक नहीं है.२५०० रु. है.
(ग) कर प्रभाव के लिए, धारा 197A द्वारा प्रदान के रूप में फार्म सं 15F (देखें अनुबंध-II) में एक घोषणा बनाता है, जो एक निवासी व्यक्ति के मामले में खंड 193 के तहत स्रोत पर कटौती नहीं की जाएगी कि उसके अनुमान के अनुसार कुल आय पर टैक्स वित्तीय वर्ष के 1994-95 शून्य हो जाएगा.ऐसी घोषणा की एक प्रति, घोषणा का संबंध आयकर के मुख्य आयुक्त / आयुक्त को, उसके द्वारा प्राप्त होता है, जिसमें महीने के बाद अगले महीने के सातवें दिन पहले, पर, कर deductor द्वारा अग्रेषित किया जाना चाहिए या (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 29C के रूप में प्रदान;
(घ) कोई स्रोत पर कर कटौती की जाएगी या यह धारा 197 के तहत एक प्रमाण पत्र पर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है, जहां (एक कंपनी सहित) एक व्यक्ति के मामले में कम दर पर कटौती की जाएगी, या 1 अप्रैल के बाद, 1994, स्रोत पर कर की इस तरह की कटौती की दर निर्दिष्ट.कटौती प्रमाण पत्र पर इस तरह की छूट 1 अप्रैल 1994 से पहले जारी किया गया है, जहां यह स्वीकार किया जाना चाहिए और यह 31 मार्च 1995 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए ऑपरेटिव है, तो उन पर कार्य किया.
(ई) नहीं कर विशेष रूप में अधिसूचना द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया है जो अनुभाग 193, या, के प्रावधान के तहत स्रोत पर कर कटौती की आवश्यकता से छूट दी गई है जो प्रतिभूतियों / बांडों / डिबेंचरों पर देय ब्याज से कटौती की जानी चाहिए खंड 193 के परन्तुक के तहत सरकारी राजपत्र.
(च) कोई टैक्स से स्थापित निगम के स्वामित्व वाले किसी भी सुरक्षा के संबंध में देय किसी भी राशि से काट लिया जाना चाहिए, या, बल में कुछ समय के लिए किसी भी कानून के तहत आयकर से छूट दी गई है, जो एक केन्द्रीय अधिनियम के तहत अपनी आय.उदाहरण के लिए, जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के लिए किए गए भुगतान उनके संबंधित अधिनियमों की हैसियत से स्रोत पर कर कटौती की आवश्यकता से छूट दी गई है.
(छ) 'शब्द का घरेलू कंपनी' एक भारतीय कंपनी या, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर के लिए उत्तरदायी अपनी आय के संबंध में, के, भारत के भीतर घोषणा और भुगतान के लिए निर्धारित की व्यवस्था की है जो किसी भी अन्य कंपनी का मतलब ऐसी आय से बाहर देय (तरजीही शेयरों पर लाभांश सहित) लाभांश.
(ज) आयकर अधिनियम की धारा 288B द्वारा प्रदान के रूप में, कर की राशि में निहित एक रुपए की भिन्न मात्रा में कम से कम पचास पैसे की अनदेखी से नजदीकी रुपया को बंद गोल, और, पचास पैसे की मात्रा में वृद्धि करना होगा या एक रुपए के लिए अधिक.इसलिए, स्रोत पर कर काटा जा कर की राशि अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान के अनुसार नजदीकी रुपया को बंद गोल किया जाना चाहिए.
प्र.6. इस प्रकार के रूप जिम्मेदारियों, आदि दायित्वों, आयकर अधिनियम के तहत व्यक्ति स्रोत पर कर की कटौती की, इस प्रकार हैं: -
(क) खंड 200 के प्रावधानों के अनुसार, धारा 193 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी राशि की कटौती के किसी भी व्यक्ति (1962, आयकर अधिनियम के नियम 30 में निर्धारित के रूप में) निर्धारित समय के भीतर भुगतान करने के लिए आवश्यक है योग तो केन्द्र सरकार की साख को काट लिया.द्वारा या सरकार की ओर से कटौती के मामले में राशि की कटौती के ही दिन पर भुगतान किया जाना है. अन्य मामलों में, सामान्य रूप से, योग कटौती किया जाता है, जिसमें महीने के अंतिम दिन से एक सप्ताह के भीतर भुगतान किया जाना है. एक व्यक्ति केन्द्रीय सरकार के ऋण के लिए उसके द्वारा कर कटौती, भुगतान करने में विफल रहता है तो वह धारा 201 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी होगा. धारा 201 की उप - धारा (1 ए) ऐसे व्यक्ति इस तरह के कर ऐसा कर रहा है जिस तारीख को घटाया होने की दिनांक से इस तरह के कर की राशि पर प्रतिवर्ष पंद्रह फीसदी की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा कि नीचे देता है वास्तव में सरकार को भुगतान किया. इसके अलावा, धारा 271C किसी भी व्यक्ति स्रोत पर कर कटौती करने में विफल रहता है तो उसे दंड की जिस तरह से वह स्रोत पर घटा करने में विफल रहा है, जो कर की राशि के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा कि नीचे देता है. इस संबंध में ध्यान भी एक व्यक्ति केन्द्र सरकार उसके द्वारा स्रोत पर कर कटौती का क्रेडिट करने के लिए भुगतान करने में विफल है, वह एक अवधि के लिए सश्रम कारावास के साथ दंडनीय होगा कि नीचे देता है जो अनुभाग 276B के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया है जो कम से कम 3 महीने नहीं होगी, बल्कि जो ठीक से, 7 वर्ष तक, और हो सकता है.
(बी) धारा 203 के प्रावधानों के अनुसार, स्रोत पर कर की कटौती के हर व्यक्ति कर की कटौती की गई है और उसमें इतनी कटौती की राशि और कुछ अन्य विवरण निर्दिष्ट करने के लिए कि इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है.प्रमाण पत्र जिसका खाता ऋण दिया जाता है या जैसा भी मामला हो, जिनके लिए भुगतान, किसी भी मोड द्वारा किया जाता है करने के लिए व्यक्ति को एक महीने और चौदह दिन की निर्धारित अवधि के भीतर (अनुबंध III देखें) फार्म सं 16A में प्रस्तुत किया जाना है फार्म सं 16A अपने लेखन पर कर कटौती द्वारा जारी किया जा सकता है.एक व्यक्ति अनुभाग 203 के तहत आवश्यक के रूप में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह खंड 272A (2), रुपये से कम नहीं होगी जो एक राशि के तहत दंड के माध्यम से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. 100 लेकिन जो रुपये तक का हो सकता. विफलता जारी है, जिसके दौरान हर दिन के लिए 200.
(ग) धारा 203A के प्रावधानों के अनुसार, यह इस में विस्तृत निर्देश प्राप्त करने और आदि चालान, टीडीएस सर्टिफिकेट, रिटर्न, में कर कटौती खाता संख्या (टैन) बोली के लिए स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के लिए अनिवार्य है संबंध बोर्ड के परिपत्र सं 497 [एफ में उपलब्ध हैं सं 275/118/87-IT (ख)], 1987/09/10 दिनांकित.एक व्यक्ति अनुभाग 203A के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो वह खंड 272BB, रुपये के लिए एक राशि के तहत दंड के माध्यम से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. 5,00
(डी) धारा 206 के प्रावधानों के अनुसार, नियम 36A और आयकर नियमों के 37, हर कंपनी के मामले में निर्धारित व्यक्ति, सरकार, में प्रमुख अधिकारी के हर कार्यालय के मामले में निर्धारित व्यक्ति के साथ पठित हर स्थानीय प्राधिकारी या सार्वजनिक निकाय या एसोसिएशन, हर निजी नियोक्ता और अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार हर दूसरे व्यक्ति के मामले स्रोत करने पर कर की कटौती की वार्षिक विवरणी तैयार करने और निर्धारित तिथि से उद्धार करेगा नामित / संबंधित मूल्यांकन अधिकारी.प्रतिभूतियों पर ब्याज से स्रोत पर कर की कटौती के मामले में कहा कि वार्षिक रिटर्न फार्म नंबर 25 में तैयार किया है और यह संबंधित है जो करने के लिए वित्तीय वर्ष के बाद 30 जून से वितरित किया जाना है. एक व्यक्ति के कारण समय में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह खंड 272A (2), रुपये से कम नहीं होगी जो एक राशि के तहत, दंड के माध्यम से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. 100 लेकिन जो रुपये तक का हो सकता. विफलता जारी है, जिसके दौरान हर दिन के लिए 200. अधिकतम दंड, तथापि, स्रोत पर कर छूट की राशि से अधिक नहीं होगा.
प्र.7. राज्य सरकारों / संघ राज्य प्रशासनों, भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक और आदि अन्य बैंकों, वित्तीय संस्थानों, बनाने के लिए जिम्मेदार हैं उनके संबंधित विभागों / अधिकारियों के ध्यान में इस परिपत्र की सामग्री लाने के लिए अनुरोध कर रहे हैं आवश्यक कार्रवाई और अनुपालन के लिए प्रतिभूतियों पर ब्याज के भुगतान,.
8 इन intructions संपूर्ण नहीं हैं और प्रतिभूतियों पर ब्याज के भुगतान से स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की मदद करने के लिए एक दृश्य के साथ जारी किए जाते हैं. किसी भी शक के मामले में, संदर्भ आयकर अधिनियम के संगत प्रावधानों, 1961, आयकर नियम, 1962, और वित्त अधिनियम, 1994 के लिए किया जाना चाहिए. किसी भी सहायता की आवश्यकता है, आयकर विभाग के मूल्यांकन अधिकारी या लोक संपर्क अधिकारी से संपर्क किया जाना चाहिए.
परिपत्र: नहीं 692, 15-11-1994 दिनांकित.
संलग्नक I
वित्त अधिनियम, 1994, प्रथम अनुसूची के भाग III से निकालने
पैरा एक, उप पैरा मैं
व्यक्ति या व्यक्तियों के शरीर के हर व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार या संघ के मामले में शामिल है या नहीं, या कि क्या हर कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति उपखंड (सात) खंड (31) आय की धारा 2 के में निर्दिष्ट टैक्स एक्ट,, इस अनुच्छेद या इस भाग के किसी अन्य पैरा के उपपैरा द्वितीय पर लागू होता है जो एक मामला नहीं किया जा रहा -
आयकर की दरें
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(1) डेरिवेटिव
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कुल आय न हो
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कोई नहीं;
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रुपये से अधिक है. 35]000
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(2)
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कुल आय से अधिक है, जहां
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राशि का 20 फीसदी हिस्सा है जिसके द्वारा
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रुपये. 35,000 लेकिन अधिक नहीं है
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कुल आय रुपए से अधिक है. 35,000;
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र 60,000 रूपये
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(3)
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कुल आय से अधिक है, जहां
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रुपये. के 5,000 से अधिक 30 फीसदी
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रुपये. 60,000 लेकिन अधिक नहीं है
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राशि है जिसके द्वारा कुल आय
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र 1]20]000
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रुपये से अधिक है. 60,000;
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(4) संचार सेवाएं
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कुल आय से अधिक है, जहां
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रुपये. 23,000 से अधिक के 40 फीसदी
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र 1]20]000
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कुल आय रुपए से अधिक की राशि. 1]20]000
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अनुबंध-II
कोई रूप. 15F
[नियम 29C (1)]
अनुभाग 197A के तहत घोषणा (1) आयकर अधिनियम, 1961 की कर की कटौती के बिना "प्रतिभूतियों पर ब्याज" प्राप्त होने का दावा एक व्यक्ति द्वारा किए जाने के लिए
मैं, ................................................ ......................, पुत्र / पुत्री / पत्नी ..................... ........................... @ के निवासी .................... .................................................. ........... एतद्द्वारा घोषित करता हूं: -
1जो की प्रतिभूतियों, विवरण नीचे दिया जाता है, मेरे नाम में खड़ा है और लाभदायक मेरे द्वारा स्वामित्व में हैं, और ब्याज उधर धाराओं के तहत किसी भी अन्य व्यक्ति की कुल आय में includible नहीं है आयकर अधिनियम की 60-64, 1961 :
| विवरण
प्रतिभूतियों की
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{0/} {1} लड़किओं की संख्या{/1}
प्रतिभूतियां
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की तिथियां
प्रतिभूतियां
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उपलब्ध संचिति की राशि अगर वसूली के लिए संदेहजनक माना गया (रु.)
प्रतिभूतियां
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दिनांक (ओं) जिस पर
प्रतिभूतियों घोषक द्वारा हासिल किया गया
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2. कि मेरे वर्तमान व्यवसाय is....................................................................................................,
3. प्रतिभूतियों पर ब्याज सहित मेरे अनुमान के अनुसार कुल आय पर टैक्स को समाप्त होने वाले पिछले वर्ष के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार computed, ऊपर पैरा 1 में निर्दिष्ट, कि ..... निर्धारण वर्ष 19 के लिए प्रासंगिक ................................... ......... ......19 ................ शून्य हो जाएगा.
4. * मैं अतीत में किसी भी समय पर आयकर का मूल्यांकन नहीं किया गया है लेकिन मैं आयकर के मुख्य आयुक्त या आयुक्त के क्षेत्राधिकार में आते हैं ............... .................;
या
मैं निर्धारण वर्ष 19 ................... 19 के लिए आयकर को अंतिम मूल्यांकन किया गया था कि ................ . निर्धारण अधिकारी द्वारा ................................सर्किल / वार्ड / जिला और मेरे लिए आवंटित स्थायी खाता संख्या है ..................................;
5. मैं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 6 के अर्थ के भीतर भारत का निवासी हूँ कि.
.................................................. ...
घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर
सत्यापन
मैं, ................................................ ......, इसके द्वारा अपने ज्ञान और क्या ऊपर कहा गया है, सही पूरा और सही मायने में कहा गया है है विश्वास के अनुसार घोषणा कि है.
आज सत्यापित, का .................................... दिन ........ 19 ............... ............................
.................................................. ...
घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर
रखें: ..............................
नोट:
1@ डाक का पूरा पता दे.
प्र.20. घोषणा दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए.
(3)* लागू नहीं है, जो भी हटाएं.
(4)सत्यापन हस्ताक्षर करने से पहले, घोषक घोषणा में दी गई सूचना सभी मामलों में सच है, सही और पूरा हो गया है कि खुद को संतुष्ट करना चाहिए. घोषणा में एक गलत बयान करने वाले व्यक्ति पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 277 के तहत मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी होगा, और इस विश्वास पर होना दंडनीय-करेगा
टैक्स चोरी किए जाने की मांग की है, जहां एक मामले में (मैं) छह महीने से कम नहीं होगी, बल्कि जो सात साल के लिए और ठीक से विस्तार कर सकते हैं जो कठोर कारावास के साथ एक लाख रुपए से अधिक है;
(Ii) किसी अन्य मामले में, कम से कम तीन महीने नहीं होगी, बल्कि जो तीन साल के लिए और ठीक से विस्तार कर सकते हैं जो कठोर कारावास के साथ.
(जिस व्यक्ति द्वारा उपयोग के लिए घोषणा सुसज्जित है)
1 नाम और घोषणा की 1 पैरा में उल्लेख किया प्रतिभूतियों पर ब्याज भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का पता नहीं
प्र.20. घोषणा घोषक से सुसज्जित होने की दिनांक
(3) ब्याज भुगतान किया जाता है जिस अवधि
(4) ब्याज की राशि
प्र.5. ब्याज का भुगतान किया है, जिस पर तिथि
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रखें: .........................
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.................................................. .......
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दिनांक: ..........................
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प्रतिभूतियों पर theinterest भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर
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अनुबंध III
कोई रूप. 16A
[नियम 31 (1) (ख) देखें]
खंड 203of के तहत स्रोत पर कर कटौती का प्रमाण पत्र, 1961 आयकर अधिनियम
प्रतिभूतियों पर ब्याज के लिए; लाभांश, 'प्रतिभूतियों पर ब्याज' के अलावा और ब्याज; लॉटरी या पहेली पहेली से जीत; घोड़ा दौड़ से जीत; ठेकेदारों और उप ठेकेदारों को भुगतान; बीमा आयोग; अनिवासी खिलाड़ियों / खेल संघों को भुगतान; राष्ट्रीय बचत योजना के तहत जमा के संबंध में भुगतान; म्युचुअल फंड या भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा इकाइयों की पुनर्खरीद के खाते पर भुगतान; कमीशन, पारिश्रमिक या लॉटरी टिकट की बिक्री पर पुरस्कार; धारा 195 के तहत अन्य रकम; विदेशी कंपनियों की आय खंड 196a में निर्दिष्ट (2); इकाइयों से आय खंड 196B में निर्दिष्ट; विदेशी मुद्रा बांड या अनुभाग 196C में निर्दिष्ट एक भारतीय कंपनी के शेयरों से आय; प्रतिभूतियों से विदेशी संस्थागत निवेशकों की आय खंड 196D में निर्दिष्ट;
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नाम व पता
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टीडीएस चक्र जहां
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नाम और व्यक्ति का पता नहीं किसके लिए
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कटौती के व्यक्ति
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वापसी के तहत वार्षिक
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भुगतान किए गए या जिनके खाते यह है में
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कर
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अनुभाग 206 हो रहा है
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जमा
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वितरित
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.................................................. ............
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.................................................. ............
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.................................................. ............
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.................................................. ............
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.................................................. ............
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.................................................. ............
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.................................................. ............
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.................................................. ............
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.................................................. ............
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.................................................. ............
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.................................................. ............
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.................................................. ............
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.................................................. ............
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.................................................. ............
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.................................................. ............
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.................................................. ............
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.................................................. ............
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.................................................. ............
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कर कटौती
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की प्रकृति
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पैन / जीआईआर सं. आदाता
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खाता संख्या. के
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भुगतान
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DEDUCTOR
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पैन / जीआईआर सं. के
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.............. 19 अवधि के लिए ............
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DEDUCTOR
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19 से ........................
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भुगतान, कर कटौती और केंद्र सरकार के खाते में कर के जमा का विवरण
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भुगतान की तिथि
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राशि
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उपलब्ध संचिति की राशि अगर वसूली के लिए संदेहजनक माना गया (रु.)
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दर पर
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तिथि और का चालान नहीं
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का नाम
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जाहिर / क्रेडिट
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भुगतान /
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आय
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जो
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में टैक्स की जमा
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बैंक और
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जमा
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कर
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कटौती
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केन्द्रीय सरकार
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शाखा
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(रु.)
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कटौती
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खाता
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जहां टैक्स
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(रु.)
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जमा
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प्रमाणित रुपये की राशि है. (शब्दों में) .............................................. ...... स्रोत पर काटा गया और ऊपर दिए गए ब्यौरे के अनुसार केन्द्र सरकार के ऋण के लिए भुगतान किया गया है.
.................................................. .................
|
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कर की कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर
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रखें: ..........................
|
पूरा नाम ............................................
|
|
दिनांक: ..........................
|
पदनाम ............................................
|

