आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

69

अधिसूचना तिथि

16/03/2006

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

16/03/2006

अधिसूचना: 69 जारी करने की तिथि: 16/3/2006
अधिसूचना सं. 69/2006, 16-3-2006 दिनांक

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड के उपखंड (वी) (23 सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद् द्वारा सूचित कि ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोई भी आय माता Amrithanandamayi मठ, Amritapuri, कोल्लम जिले "की.केरल "(hereinafter के रूप में संदर्भित 'संस्था मूल्यांकन वर्षों के निम्नलिखित शर्तों के अधीन 2002-2003 के 2000-2001 के लिए निर्धारणीय के रूप में ऐसे व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा: -

(i)
संस्था पूर्ण और विशेष रूप में इसे स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए और अपने आय से अधिक पंद्रह फीसदी पर या अप्रैल, 2002, 1 दिन के बाद जमा है, जहां एक मामले में अपने आय को लागू करें, या आवेदन के लिए जमा करेंगे अपनी आय का पंद्रह प्रतिशत से अधिक राशि के संचय की अवधि भी मामले में पांच साल से अधिक नहीं होगी;
(ii)
संस्था के किसी भी एक या अधिक की तुलना में अन्यथा ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान किसी भी अवधि के लिए (आभूषण, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य) अपने फंड का निवेश या जमा नहीं करेंगे (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या मोड;
(iii)
व्यापार संस्था और खाते से अलग किताबें इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक इस अधिसूचना, किसी भी आय से किया जा रहा लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा;
(xiv)
संस्था नियमित रूप से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार आयकर प्राधिकरण से पहले अपनी आय का रिटर्न फाइल करेंगे;
(V)
संस्था का विघटन, अपने अधिशेष और परिसंपत्तियों की स्थिति में है कि करेगा इसी तरह के उद्देश्यों के साथ एक संगठन को दी जा.
यह सूचना केवल संस्था की ओर से आय के प्राप्तकर्ताओं को और न कोई अन्य रसीद या ऐसे प्राप्तकर्ताओं की आय पर लागू होता है. कर देयता, या, अन्यथा, संस्था की आय का अलग से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाएगा.

[एफ सं. 197/13/2006-ITA-I]