आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

67(अ)

अधिसूचना तिथि

20/01/1998

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

20/01/1998

अधिसूचना: का. आ. 67(अ) जारी करने की तारीख: 20/1/1998

                        

अधिसूचना: एसओ 67 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 10, 10 (15), 10 (15) (चतुर्थ), 10 (15) (चतुर्थ) (एच)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 20/1/1998
(Iv) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (15) के उप - खंड के मद (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार को इसके द्वारा 7 साल 9.25 प्रति निर्दिष्ट करता है प्रतिशत. प्रतिवर्ष (कर मुक्त) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम बांड --- 2004 (XXXII सीरीज) विशिष्ट संख्या असर:
(मैं) 400001 रुपये की 400150 करने के लिए. रुपए की राशि के लिए 1,00,000 प्रत्येक. 1,50,00,000 रुपये (एक करोड़ पचास लाख रुपए केवल); और
(Ii) 500001 रुपये की 500297 करने के लिए. रुपए की राशि के लिए 50,00,000 प्रत्येक. 1,48,50,00,000 (रूपये +१४८ करोड़ रुपए और केवल पचास लाख),
केवल ने कहा मद के प्रयोजन के लिए, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड द्वारा जारी रूपए डेढ़ सौ करोड़ रुपए की राशि को कुल:
इस तरह के बांड का धारक उसकी / उसके नाम और कहा निगम के साथ पकड़े रजिस्टरों ही कहा कि अगर मद के अंतर्गत लाभ देय नहीं होगी.
[एफ सं 178/36/97-ITA-I