677 : परिपत्र: सं 677, 28-01-1994 दिनांकित
परिपत्र सं.
677
परिपत्र की तिथि
28/01/1994
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
28/01/1994
463. चाहे तदर्थ का लाभ आयोग की सकल प्राप्तियों का 50 फीसदी @ खर्च के लिए कटौती धारा 10 (23D) और उनके द्वारा किए गए खर्च के लिए विस्तृत खातों को बनाए रखने और सकल नहीं कर रहे हैं, जो के प्रयोजनों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित कर रहे हैं जो उन म्यूचुअल फंडों के एजेंट को दी जानी चाहिए रुपए से कम का कमीशन. सकल आयोग सहित वर्ष के लिए 60,000,,, सर्कुलर नंबर 594 में निर्दिष्ट 15-5-1991 और सर्कुलर नंबर 648 दिनांक 30-3-1993 दिनांकित अधिकृत यूटीआई के एजेंट और प्रतिभूतियों के रूप में
1 27-2-1991 (Sl. सर्कुलर नं 594, में बोर्डसं 461) और 15-5-1991 दिनांकित शुद्धिपत्र, उसमें निर्दिष्ट शर्तों के अधीन दी गई भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अधिकृत एजेंटों को कमीशन के सकल प्राप्तियों का 50 फीसदी @ खर्च के लिए तदर्थ कटौती का लाभ और प्रतिभूति के एजेंट परिपत्र में निर्दिष्ट.तदर्थ कटौती का लाभ कोई विस्तृत खातों बनाए रखा जाता है, जहां केवल उपलब्ध है और एजेंटों द्वारा प्राप्त सकल आयोग रुपये से भी कम है.60,000.
प्र.20. बोर्ड म्यूचुअल फंडों के एजेंट के लिए इसी तरह की तदर्थ कटौती की मंजूरी के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है.
(3) बोर्ड इन प्रतिवेदनों पर विचार किया गया है और आयोग की सकल प्राप्तियों का 50 फीसदी @ खर्च के लिए तदर्थ कटौती का लाभ धारा 10 के प्रयोजनों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित कर रहे हैं जो उन म्युचुअल फंड (के एजेंटों को दिए जाने का निर्णय लिया है आयकर अधिनियम की 23D), 1961.तदर्थ कटौती का लाभ केवल एजेंट उनके द्वारा किए गए खर्च के लिए विस्तृत खातों को बनाए रखने और रुपए से कम के सकल आयोग नहीं होने के लिए उपलब्ध हो जाएगा. यूनिट भारत के ट्रस्ट और प्रतिभूति के एजेंट के अधिकृत एजेंट के रूप में सकल आयोग सहित वर्ष के लिए 60,000, 27-2-1991 दिनांकित और शुद्धिपत्र 15-5-1991 दिनांकित है, साथ ही, बोर्ड के सर्कुलर नंबर 594 में निर्दिष्ट जीवन से कुल आयोग बीमा निगम 30-3-1993 दिनांकित बोर्ड के परिपत्र सं 648, के रूप में निर्दिष्ट.(Sl. सं 462).
(4) तदर्थ कटौती का लाभ रुपए से अधिक के ऊपर अभिकलन के रूप में सकल कमीशन कमाया है, जो एजेंटों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे. सभी उपरोक्त स्रोतों से 60,000 वर्ष के दौरान एक साथ रखा.(उच्च आय के साथ) इस तरह के एजेंटों द्वारा दावा व्यय की स्वीकार्यता आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आकलन अधिकारियों द्वारा निर्णय लिया जाएगा.
परिपत्र: नहीं 677, 28-1-1994 दिनांकित.

