674 : परिपत्र: सं 674, 29-12-1993 दिनांकित
परिपत्र सं.
674
परिपत्र की तिथि
29/12/1993
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
29/12/1993
397. ऋण में परिवर्तित कर बिक्री कर देयता की राशि इस तरह के रूपांतरण सरकार के आदेश द्वारा या के तहत अनुमति दी गई है, जिसमें पिछले वर्ष के मूल्यांकन में कटौती के रूप में अनुमति दी जा सकती है कि क्या
स्पष्टीकरण 1
1 बिक्री एकत्र कर, लेकिन वास्तव में राज्य सरकारों की आस्थगन योजनाओं के तहत भुगतान नहीं करने के लिए खंड 43B के प्रावधानों के आवेदन की गुंजाइश 25-9-1987 [स्पष्टीकरण 2] दिनांकित, बोर्ड के सर्कुलर नंबर 496 में माना जाता था, और यह निर्णय लिया गया राज्य सरकारें इस योजना के तहत आस्थगित बिक्री कर वास्तव में भुगतान के रूप में माना जाएगा कि प्रभाव के लिए बिक्री कर अधिनियम में संशोधन कर जहां कि, सांविधिक दायित्व अनुभाग 43B के प्रयोजनों के लिए छुट्टी दे दी माना जाएगा.
प्र.20. इसके बाद से कुछ राज्य सरकारों, बजाय बिक्री कर अधिनियम में संशोधन की बिक्री कर वास्तव में एकत्र किया गया समझा और ऋण के रूप में वितरित की गयी है जिसके तहत योजनाओं को अधिसूचित सरकार के आदेश जारी किए गए हैं कि बोर्ड के ध्यान में लाया गया है. इस तरह सरकार के आदेश भी प्रविष्टियों सरकार बिक्री कर संग्रह से संबंधित और ऋण के संवितरण से संबंधित सिर डेबिट उपयुक्त रसीद सिर जमा करने से समझा संग्रह को प्रभावी करने के खातों में किया जाएगा कि उपलब्ध कराते हैं. यह इसलिए, ऋण बिक्री कर अधिनियम में संशोधन के माध्यम से हासिल किया जा सकता है के रूप में इसी तरह की वैधानिक प्रभाव है में बिक्री कर देयता के इस तरह के रूपांतरण के रूप में, इस योजना के तहत कवर मात्रा में पिछले के लिए कटौती के रूप में अनुमति दी जानी चाहिए, कि प्रतिनिधित्व दिया गया है रूपांतरण राज्य सरकारों द्वारा की अनुमति दी गई है साल में जो.
(3)बोर्ड इस मामले पर विचार किया और सरकार के आदेश के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे स्थगन योजनाओं हालांकि एक अलग रूप में प्रभाव में 25-9-1987 दिनांकित बोर्ड के सर्कुलर नंबर 496 की आवश्यकताओं को पूरा राय के हैं कि है. तदनुसार, बोर्ड ऋणों में परिवर्तित कर बिक्री कर देयता की राशि इस तरह के रूपांतरण द्वारा या सरकार के आदेश के तहत अनुमति दी गई है, जिसमें पिछले वर्ष के मूल्यांकन में कटौती के रूप में अनुमति दी जा सकती है कि फैसला किया है.
परिपत्र: नहीं 674, 29-12-1993 दिनांकित.
स्पष्टीकरण 2
1कई राज्य सरकारों ने पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए उद्यमियों को देने की पेशकश प्रोत्साहन के एक भाग के रूप में बिक्री कर आस्थगित योजनाएं शुरू की है. इन योजनाओं के तहत पात्र इकाइयों की बिक्री कर जमा और एक निर्धारित अवधि के लिए इस तरह के कर को बनाए रखने की अनुमति है. इस अवधि के बाद, बिक्री कर एकमुश्त या किस्तों में या तो सरकार को भुगतान किया जाना है.
प्र.20. 1984/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1983, के द्वारा शुरू की आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43B, अन्य बातों के साथ प्रदान करता है कि टैक्स या शुल्क के माध्यम से निर्धारिती द्वारा देय किसी भी राशि के संबंध में एक कटौती तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसी राशि वास्तव में परवाह किए बगैर इस तरह की राशि का भुगतान करने के दायित्व खर्च किया गया था, जिसमें पिछले वर्ष का भुगतान किया है, जिसमें पिछले वर्ष की आय से अनुमति दी जाएगी.इस प्रावधान की शुरूआत के बाद से, बिक्री कर जमा है, लेकिन जो निर्धारिती राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की आस्थगन योजनाओं के अंतर्गत, पिछले वर्ष के दौरान सरकार को राशि का भुगतान नहीं करते हैं उनकी आय से कटौती के लाभ के हकदार नहीं हैं.
(3) अभ्यावेदन इस प्रावधान का आपरेशन स्थगन योजनाओं द्वारा दिए गए प्रोत्साहन गिराए का असर है के रूप में आस्थगित बिक्री कर भुगतान के मामलों अनुभाग 43B के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए कि विभिन्न राज्य सरकारों और अन्य लोगों से प्राप्त किया गया है.
(4) मामला कानून मंत्रालय और विभिन्न राज्य सरकारों के परामर्श से जांच की गई है. कानून मंत्रालय ने राज्य सरकारों को इस योजना के तहत आस्थगित बिक्री कर वास्तव में भुगतान के रूप में माना जाएगा आशय की बिक्री कर अधिनियम में संशोधन करना है, तो इस तरह के एक deeming प्रावधान खंड 43B की आवश्यकताओं को पूरा करेगा मत था कि गया है.
प्र.5. महाराष्ट्र सरकार ने बंबई बिक्री कर (संशोधन) द्वारा पास अधिनियम, 1987, तदनुसार संशोधन भी किया. बोर्ड संशोधनों इन लाइनों पर बिक्री कर कानून में बना रहे हैं जहां, सांविधिक दायित्व अनुभाग 43B के प्रयोजनों के लिए छुट्टी दे दी गई है करने के लिए माना जाएगा कि फैसला किया है.
परिपत्र: नहीं 496 [एफ सं 201/34/86-IT (ए) द्वितीय], 25-9-1987 दिनांकित
न्यायिक विश्लेषण
में समझाया - Morvi घड़ी निर्माण संबंधी इंडस्ट्रीज में आईटीओ [1991] 36 वी. आईटीडी 115 (. Ahd. - ट्राई बी), ट्रिब्यूनल 25-9-1987 दिनांकित, और मनाया ऊपर परिपत्र उद्धृत:
"गुजरात राज्य में, आवश्यक संशोधन हमें पहले दायर किया गया है प्रतियां जो की कार्यकारी निर्देश, द्वारा किया गया है. बोर्ड के ऊपर दिए गए निर्देशों के रूप में अब तक बिक्री कर आस्थगित योजना को बिक्री कर का भुगतान का दायित्व अनुभाग 43B की प्रयोज्यता के रूप में लागू किया जाएगा. . . . . "(पी. 118)
में समझाया - ऊपर परिपत्र सीआईटी वी. में विस्तार से बताया गया था निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ के.एन. ऑयल इंडस्ट्रीज [1997] 226 आईटीआर 547 (म. प्र.),:
"... केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के परिपत्र को देखते हुए, यह आस्थगित भुगतान योजना के तहत ऐसी मात्रा राज्य में वहाँ जहाँ भी हो, तो निर्धारिती की धारा 43B के तहत कटौती और प्रावधानों के लाभ के लिए हकदार होंगे कि स्पष्ट किया जाता है अधिनियम निर्धारिती के रास्ते में नहीं आएगा. . . . "(पी. 550)
: में समझाया गुजरात Polyerete प्राइवेट वी. सीआईटी. लिमिटेड [2000] 246 आईटीआर 463 (एससी), शब्दों निम्नलिखित में:
राज्य सरकार वास्तव में भुगतान के रूप में यह द्वारा बनाये गये एक प्रोत्साहन योजना के तहत स्थगित कर दी गई है कि बिक्री कर इलाज किया जाएगा प्रदान करने के लिए इसकी बिक्री कर अधिनियम में संशोधन किया था, तो "... (सर्कुलर नंबर 496 का) प्रावधान ही लागू होंगे, तो के रूप में खंड 43B की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए .... " (पी. 464)
: में समझाया आयशर मोटर्स लिमिटेड DCIT वी. [1999] 69 निम्नलिखित शब्दों में आईटीडी 177 (इंदौर):
"क्या खंड (घ) में परिकल्पना की गई है अनुभाग 43B के पहले परंतुक के साथ पढ़ा पिछले वर्ष के भीतर ही या दाखिल करने की नियत तारीख तक या तो आदि पेयी वित्तीय संस्थानों को दाता निर्धारिती कंपनी से ब्याज की राशि का भौतिक स्थानांतरण है धारा 139 कि पिछले वर्ष की (1) सम्बद्ध तहत वापसी.ऋण में परिवर्तित कर बिक्री कर देयता की राशि है जिससे 29-12-1993, दिनांकित बोर्ड के सर्कुलर नंबर 674 में विस्तार से बताया के रूप में बिक्री कर स्थगन योजना में परिकल्पित deeming प्रावधान करने जैसा है जो उपरोक्त प्रावधानों में कुछ भी नहीं है इस तरह के रूपांतरण द्वारा या सरकार के आदेश के तहत अनुमति दी गई है, जिसमें पिछले वर्ष के मूल्यांकन में कटौती के रूप में स्वीकार्य. ऋण में परिवर्तित ब्याज देनदारी के deductibility के बारे में ऐसा कोई परिपत्र अब तक बोर्ड द्वारा जारी किया गया है. "(पी. 184)

