आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

672

परिपत्र की तिथि

16/12/1993

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

16/12/1993

परिपत्र: सं 672, 05-12-1993 दिनांकित

429. सहकारी समितियों और जिसका आवंटन और निर्माण की योजनाओं डीडीए के समान ही हैं अन्य संस्थाओं द्वारा फ्लैटों / घरों के आवंटन, वर्गों 54 और 54F के प्रयोजनों के लिए निर्माण के मामले के रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए चाहे

1 ध्यान 15-10-1986 दिनांकित, बोर्ड के परिपत्र सं 471 के लिए आमंत्रित किया है.  यह दिल्ली विकास प्राधिकरण के सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम (डीडीए) के तहत फ्लैटों के आवंटन के मामलों वर्गों 54 और आयकर अधिनियम की 54F के प्रयोजनों के लिए निर्माण के मामले के रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए कि उसमें स्पष्ट किया गया था.  बोर्ड के बाद भी सहकारी समितियों और जिसका आवंटन और निर्माण की योजनाओं दिल्ली विकास प्राधिकरण के समान ही हैं अन्य संस्थाओं द्वारा फ्लैटों / घरों के आवंटन के संबंध में, एक समान रुख अपनाया जाना चाहिए कि अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है.

प्र.20. बोर्ड इस मामले पर विचार किया गया है और यह तय किया है कि आवंटन और सहकारी समितियों या अन्य संस्थाओं द्वारा फ्लैटों / मकानों के निर्माण की योजनाओं के संदर्भ, बोर्ड के सर्कुलर नंबर 471 के पैरा 2 में वर्णित उन लोगों के लिए इसी तरह की 15 दिनांक रहे हैं अगर -10-1986 (Sl. सं 428), ऐसे मामलों में भी वर्गों 54 और आयकर अधिनियम की 54F के प्रयोजनों के लिए निर्माण के मामले के रूप में इलाज किया जा सकता है.

परिपत्र: नहीं 672, 16-12-1993 दिनांकित.