669 : परिपत्र: सं 669, 25-10-1993 दिनांकित
परिपत्र सं.
669
परिपत्र की तिथि
25/10/1993
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
25/10/1993
धारा 43B एल कटौती की अनुमति दी जाए
केवल वास्तविक भुगतान पर
396. खंड 43B के लिए सबसे पहले परंतुक में रकम वास्तव में पर भुगतान किया गया था या नियत दिनांक उसमें उल्लेख किया है पहले, लेकिन सबूत की वजह अधिकारी खंड के तहत जानकारियां के सुधार के लिए धारा 154 के तहत आवेदनों का मनोरंजन कर सकते मूल्यांकन, वापसी के साथ प्रस्तुत करने को छोड़ दिया गया था, जहां 143 (1) (ए) या धारा 143 के तहत आदेश (3), जैसा भी मामला हो सकता है, और योग्यता के आधार पर ही तय
1 यह था जिसमें ध्यान 28-9-1990 दिनांकित, बोर्ड के परिपत्र सं 581 के लिए आमंत्रित किया जाता है [स्पष्टीकरण 1], अन्य बातों के साथ दावा किया कि एक कटौती प्रथम दृष्टया, समर्थन में सबूतों के अभाव में उसके अधीन के लिए अग्राह्य, के रूप में स्वीकार्य नहीं है जहां कहा गया है कि निर्धारिती बाद में उसके समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत भले ही धारा 143 (1) (क), यह बाद में धारा 154 के तहत एक संशोधन आदेश से अनुमति नहीं दी जा सकती है.इस स्पष्टीकरण के लिए विशेष रूप से खंड 43B में निहित वापसी के साथ आदि कर शुल्क के भुगतान के सबूत के फर्नीचर की आवश्यकता, के संदर्भ में बनाया गया था.
प्र.20. बोर्ड इस मामले पर फिर से विचार और नियत दिनांक उसमें उल्लेख पहले खंड 43B के तहत पहले परंतुक में रकम वास्तव में पर भुगतान किया गया था या जहां राय के हैं कि, लेकिन सबूत की वजह के साथ प्रस्तुत करने को छोड़ दिया गया था है वापसी का आकलन अधिकारी (1) (ए) या धारा 143 के तहत आदेश (3), जैसा भी मामला हो सकता है धारा 143 के तहत जानकारियां में सुधार के लिए धारा 154 के तहत आवेदनों का मनोरंजन, और योग्यता के आधार पर ही तय कर सकते हैं.
(3) ऊपर हद तक संशोधित 28-9-1990 खड़ा सर्कुलर नं 581,.
परिपत्र: नहीं 669, 25-10-1993 दिनांकित.
स्पष्टीकरण 1
1 उदाहरणों कटौती धारा 143 के तहत, प्रथम दृष्टया अग्राह्य के रूप में अनुमति नहीं दी गई थी आयकर अधिनियम की धारा 43B के तहत दावा किया जहां बोर्ड के ध्यान में आ गए हैं (1) (क), निर्धारिती, कर के भुगतान के सुसज्जित नहीं सबूत था वापसी के साथ आदि कर्तव्य,.हालांकि, बाद में, कटौती निर्धारिती बाद में इस तरह के सबूत सुसज्जित के रूप में धारा 154 के तहत अनुमति दी गई थी दावा किया.
प्र.20. धारा 154 के तहत बाद में कटौती की अनुमति के उक्त कार्रवाई कानून के अनुसार नहीं है. वापसी के साथ आदि कर, शुल्क, के माध्यम से किसी भी राशि के भुगतान के सबूत के प्रस्तुत खंड 43B के तहत उस राशि की कटौती की भत्ता के लिए एक आवश्यक आवश्यकता है. धारा 143 के तहत प्रथम दृष्टया अग्राह्य के रूप में अनुमति नहीं दी रकम (1) (क), भुगतान की अपेक्षित साक्ष्य के अभाव में, बाद में धारा 154 के तहत अनुमति नहीं दी जा सकती है.धारा 143 के तहत प्रथम दृष्टया समायोजन करने के लिए शक्तियों के दायरे (1) (क) कुछ हद तक धारा 154 के तहत रिकॉर्ड से स्पष्ट एक गलती को सुधारने के लिए बिजली के साथ सह टर्मिनस है क्योंकि यह है.
(3) इसी प्रकार, आय विवरणी प्रस्तुत करने के समय में छूट / कटौती के समर्थन में सबूत के दाखिल ऐसे वर्गों 32AB (5), 33AB (2 के रूप में आयकर अधिनियम के कुछ अन्य वर्गों में एक आवश्यक शर्त के रूप में निर्धारित किया गया है ), 35 दिन (4), 35E (6), 54 (2), 54B (2), 54D (2), 54F (4), 54g (2), 80HH (5), 80HHA (4), 80HHB (3 ), 80HHC (4), 80HHD (6), 80 मैं (7), आदि ऐसे मामलों में भी दावा किया, छूट / कटौती प्रथम दृष्टया उसके धारा 143 के तहत समर्थन में सबूत के अभाव में अग्राह्य (1 के रूप में स्वीकार्य नहीं है जहां निर्धारिती बाद में उसके समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत अगर) (क), यह बाद में धारा 154 के तहत एक संशोधन आदेश से अनुमति नहीं दी जा सकती है.
(4) विभाग प्रारंभिक अवस्था में इस तरह की खामियों condones अगर, एक प्रवृत्ति रिटर्न दाखिल करने के समय में प्रासंगिक सबूत दाखिल करने के लिए करदाताओं के बीच नहीं विकसित और फिर डालने से एक का दावा कर सकता है, के रूप में इस तरह के एक दृश्य भी प्रशासनिक दृष्टिकोण से आवश्यक है एक है धारा 154 के तहत आवेदन. इस प्रवृत्ति को अनावश्यक रूप से विभाग के लिए निष्फल काम में वृद्धि होगी. इसलिए, कानूनी प्रावधानों के अनुसार है जो सख्त निगाह ऐसे मामलों में आवश्यक है.
परिपत्र: नहीं 581, 28-9-1990 दिनांकित.

