आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

661

परिपत्र की तिथि

16/09/1993

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

16/09/1993

परिपत्र: सं 661, 16-09-1993 दिनांकित

धारा 194B एल लॉटरी से जीत या पहेली पहेली


आदि लॉटरी, घोड़े दौड़, से जीतने से स्रोत पर कर की कटौती के लिए निर्देश.


वित्तीय वर्ष 1993-94

1735. आदि लॉटरी और पहेली पहेली, घोड़े दौड़ या आयोग से, से जीत से स्रोत पर कर की कटौती के लिए निर्देश - वित्तीय वर्ष 1993-94 के दौरान लागू कर की दरें

1संदर्भ वर्गों आयकर अधिनियम की 194B, 194BB और 194G, 1961 के तहत कर की कटौती था, जिस पर दरों के दौरान किए जाने की जिसमें उपरोक्त विषय पर 20-8-1992 दिनांकित, बोर्ड के परिपत्र सं 631 के लिए आमंत्रित किया है वित्तीय वर्ष आदि लॉटरी, पहेली पहेली, घोड़े दौड़ और कमीशन से, से जीत से 1992-93 भेजी थे, लॉटरी टिकट की बिक्री पर भुगतान किया.

प्र.20. वर्गों 194B, 194BB और आयकर अधिनियम की 194G के तहत स्रोत पर कर की कटौती के मामले में वित्तीय वर्ष 1993-94 के दौरान लागू होगा जो टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इस प्रकार के रूप उक्त धाराओं के तहत स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं: -

(मैं) के रूप में खंड 194B प्रति, रुपये से अधिक राशि में, लॉटरी या पहेली पहेली से जीत की तरफ से किसी भी व्यक्ति को किसी भी आय भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति.5,000 रुपये (पांच हजार मात्र), उसके भुगतान के समय में, बल में दर से आयकर उस पर घटा जाएगा. वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए कर कटौती की जानी है जिस दर (पैरा 3 में निर्दिष्ट, अधिभार) 40 फीसदी है.

(Ii) खंड 194BB के अनुसार, किसी भी व्यक्ति, एक पुस्तक निर्माता या एक लाइसेंस, जिनके पास एक व्यक्ति जा रहा है किसी भी रेसकोर्स में घुड़दौड़ के लिए या व्यवस्था के लिए, बल में कुछ समय के लिए, किसी भी कानून के तहत सरकार द्वारा प्रदान की गई है wagering या रुपये से अधिक की राशि में किसी भी घोड़े दौड़ से जीत की तरफ से किसी भी व्यक्ति को किसी भी आय भुगतान के लिए जिम्मेदार है, जो किसी भी रेसकोर्स में सट्टेबाजी के लिए.2,500 रुपए (दो हजार और पांच सौ मात्र), उसके भुगतान के समय, अर्थात्, बल में दर से आयकर उस पर घटा जाएगा., 40 फीसदी (अधिभार, पैरा 3 में कहा गया है).

(Iii) खंड 194G के अनुसार (1), पर भुगतान के लिए जिम्मेदार है, या, अक्तूबर, 1992 के 1 दिन बाद है, जो किसी भी व्यक्ति, है, या, लॉटरी टिकट खरीदने या बेचने, वितरण, संग्रहण किया गया है जो किसी भी व्यक्ति के लिए रुपये से अधिक की राशि में इस तरह के टिकटों पर (बुलाया भी नाम से) आयोग, पारिश्रमिक या पुरस्कार के माध्यम से किसी भी आय.1000 (एक हजार पये से ही), करेगा, आदाता के खाते में या नकद या एक जांच का मुद्दा या एक मसौदा द्वारा या किसी अन्य विधि द्वारा इस तरह के आय के भुगतान के समय में इस तरह के आय की क्रेडिट, के समय , जो भी पहले हो, 10 प्रतिशत की दर से आयकर उस पर घटा (अधिभार, पैरा 3 में कहा गया है).यह किसी भी तरह के आय, जैसे, कमीशन, पारिश्रमिक, आदि, भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के खाते की किताबों में, "सस्पेंस अकाउंट" या किसी अन्य नाम से बुलाया है, चाहे किसी भी खाते में जमा किया जाता है जहां कि इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है ऐसी आय, ऐसे क्रेडिट आदाता के खाते में ऐसी आय की क्रेडिट होना समझा जाएगा और स्रोत पर कर की कटौती की जा होगा.यह जिनकी कुल आय कोई कर देयता भालू या 10 फीसदी से कम दर पर कर की कटौती को उचित ठहराना एक कर दायित्व भालू लॉटरी व्यवसाय में लगे व्यक्तियों, मूल्यांकन अधिकारी से एक पर कर की कटौती के लिए एक प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं कि कहा जा सकता है कम दर, या, स्रोत पर कर की कोई कटौती के लिए, जैसा भी मामला हो. इस तरह के एक व्यक्ति फार्म सं 13D (अनुबंध द्वितीय) में मूल्यांकन अधिकारी को इस संबंध में एक आवेदन कर सकते हैं.

(3)उक्त दरों में कटौती करने की आयकर की राशि आगे निम्न दरों पर, संघ के प्रयोजनों के लिए, एक अधिभार की वृद्धि की जाएगी: -

पेयी फीसदी गैर कॉर्पोरेट निवासी व्यक्ति 12 है जहां एक मामले में (मैं)

(Ii) पेयी एक घरेलू कंपनी के 15 फीसदी है, जहां एक मामले में.

(4)इस प्रकार के रूप जिम्मेदारियों, आदि दायित्वों, आयकर अधिनियम के तहत व्यक्ति स्रोत पर कर की कटौती के होते हैं: -

(क) खंड 200 के प्रावधानों के अनुसार, वर्गों आदि 194B, 194BB और 194G, के प्रावधानों के अनुसार किसी भी राशि की कटौती के किसी भी व्यक्ति को, निर्धारित समय के भीतर भुगतान करेगा, योग इतना सेंट्रल के ऋण के लिए कटौती सरकार.इस संबंध में संदर्भ सरकार के खाते में कर के भुगतान के लिए समय निर्धारित जो आयकर नियम की 30, 1962 शासन करने के लिए आमंत्रित किया है. आम तौर पर, कर कर की कटौती की तिथि से एक सप्ताह के भीतर जमा किया जाना आवश्यक है. हालांकि, कटौती से या सरकार की ओर से किया जाता है, जहां राशि कटौती के ही दिन पर केन्द्र सरकार को श्रेय दिया जाना है. एक व्यक्ति केन्द्रीय सरकार के ऋण के लिए कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह से इस तरह के कर की राशि पर प्रतिवर्ष पंद्रह प्रतिशत पर साधारण ब्याज का भुगतान करने, धारा 201 (1 ए) के प्रावधानों के अनुसार, दायी होगा इस तरह के कर इस तरह के टैक्स वास्तव में सरकार के खाते में भुगतान किया जाता है जिस तारीख को घटाया था जिस पर तारीख. इस संबंध में संदर्भ भी दंड का रास्ता, राशि के बराबर करने के लिए एक राशि से, इन प्रावधानों के तहत आवश्यक के रूप में पूरे या कर के किसी भी भाग घटा करने में विफल रहता है जो एक व्यक्ति, भुगतान करेगा जो, के अनुसार, खंड 271C के लिए आमंत्रित किया है उसके द्वारा काट लिया नहीं कर,. इसके अलावा, धारा 276B एक व्यक्ति को भुगतान करने में विफल रहता है, तो केन्द्र सरकार के ऋण के लिए, उसके द्वारा स्रोत पर कर कटौती, वह कम से कम 3 महीने हो सकता है लेकिन जो नहीं करेगा जो एक अवधि के लिए सश्रम कारावास के साथ दंडनीय होगा कि नीचे देता है सात वर्ष तक, और ठीक से हो सकता है.

(बी) धारा 203 के प्रावधानों के अनुसार, स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति, उसमें कटौती की राशि और कुछ अन्य निर्धारित ब्यौरे निर्दिष्ट करने के लिए, कर की कटौती की गई है कि इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता और है.(आयकर नियमों के नियम 31 के रूप में दी, आम तौर पर एक महीने के भीतर और भुगतान / क्रेडिट की तारीख से चौदह दिन) प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि के भीतर सुसज्जित किया जाना है व्यक्ति को जिसका खाता क्रेडिट के लिए दिया जाता है या किसके लिए जैसा भी मामला हो भुगतान, चेक या वारंट जारी किया है जिसे करने के लिए, बनाया, या है. खंड 194G के तहत कर कटौती के लिए प्रमाणपत्र कर deductor की अपनी स्टेशनरी पर (अनुबंध मैं पर प्रतिलिपि संलग्न) फार्म सं 16A में जारी किया जाना है. वर्गों 194B और 194BB के तहत कटौती के मामले में, इस प्रमाण पत्र केन्द्र सरकार द्वारा मुद्रित और बनाने पर आयकर के संबंधित आयुक्त से प्राप्त किया जा करने के लिए किया गया था जो फार्म सं 16B में 30 जून, 1993 तक प्रस्तुत किए जाने के लिए आवश्यक था एक नाममात्र भुगतान. हालांकि, 1 जुलाई 1993 से प्रभावी, फार्म नं 16B, [, अधिसूचना संख्या का.आ. 405 (ई) के तहत प्रकाशित, आयकर (ग्यारहवें संशोधन) नियम ख़बरदार 1993 21-6-1993 दिनांकित] हटा दिया गया है और वर्गों 194B और 194BB के तहत स्रोत पर कर कटौती के लिए प्रमाण पत्र भी 1993/01/07 से प्रभावी फार्म सं 16A (अनुबंध मैं) में जारी किया जाएगा.एक व्यक्ति वह अनुभाग 272A (2), रुपये से कम नहीं होगी जो एक राशि के तहत, दंड के माध्यम से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा कर कटौती का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है. 100 लेकिन जो रुपये तक का हो सकता. विफलता जारी है, जिसके दौरान प्रत्येक दिन के लिए 200.

(ग) धारा 203A के प्रावधानों के अनुसार, यह एक कर कटौती खाता संख्या (टैन) प्राप्त करने और आदि चालान, टीडीएस सर्टिफिकेट, रिटर्न, में एक ही बोली के लिए स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के लिए अनिवार्य है विस्तृत इस संबंध में निर्देश 1987/09/10 दिनांकित इस विभाग के परिपत्र सं 497 में निहित हैं.एक व्यक्ति अनुभाग 203A के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो वह खंड 272BB के तहत दंड के वैसे, रुपये तक का हो सकता है जो एक राशि का भुगतान करेगा. 5,00

(डी) धारा 206 के प्रावधानों के अनुसार, नियम 36A और आयकर नियमों के 37, सरकार के हर कार्यालय, हर कंपनी के मामले में प्रिंसिपल अधिकारी के मामले में निर्धारित व्यक्ति के साथ पढ़ने में निर्धारित व्यक्ति हर स्थानीय प्राधिकारी या अन्य सार्वजनिक शरीर या एसोसिएशन, हर निजी नियोक्ता और (वर्गों 194B, 194BB और 194G भी शामिल है) आयकर अधिनियम के अध्याय XVII के प्रावधानों के तहत कर कटौती के लिए जिम्मेदार हर दूसरे व्यक्ति को, जब भीतर का मामला निर्धारित समय, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत के बाद, तैयार करने और देने या नामित / संबंधित मूल्यांकन अधिकारी को उन प्रावधानों के तहत कर की कटौती की वापसी भेजने का कारण.वर्गों 194B और 194BB के तहत कर कटौती के ये वार्षिक रिटर्न टैक्स काट लिया जाता है, जिसमें वित्तीय वर्ष के बाद 31 मई से, क्रमशः, फार्म नं 26B और 26BB में दायर किया जाना है. खंड 194G के तहत कटौती के लिए, वार्षिक वापसी कटौती की है जिसमें वित्तीय वर्ष के बाद 30 जून से फार्म नं 26 में दायर किया गया है. एक व्यक्ति के कारण समय में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह रुपए से कम नहीं होगा जो (2), एक राशि अनुभाग 272A के तहत, दंड के माध्यम से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. प्रति दिन 100, और, रुपये से अधिक नहीं. डिफ़ॉल्ट जारी है, जिसके दौरान प्रत्येक दिन के लिए प्रति दिन 200,; तो, हालांकि, इस राशि के स्रोत पर घटाया था जो कर की राशि से अधिक नहीं होगी कि.

प्र.5. ये निर्देश वर्गों 194B, 194BB और 194G के तहत स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की मदद करने के लिए एक दृश्य के साथ जारी किए गए हैं. कोई संदेह नहीं है हालांकि, अगर संदर्भ आयकर अधिनियम, 1961 के प्रासंगिक प्रावधानों और आयकर नियम, 1962 के लिए किया जाना चाहिए. किसी भी सहायता की आवश्यकता है, के मामले में आयकर विभाग के संबंधित मूल्यांकन अधिकारी, या स्थानीय जनसंपर्क अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है.

परिपत्र: सं 661, 16-9-1993 दिनांकित.