आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

65(अ)

अधिसूचना तिथि

31/01/1985

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

31/01/1985

अधिसूचना: का. आ. 65(अ) जारी करने की तारीख: 31/1/1985

                        

अधिसूचना: SO65 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 295
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 31/1/1985
कुछ मसौदा नियमों आगे आयकर नियम, 1962 में संशोधन करने के लिए जबकि, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना के साथ प्रकाशित किए गए थे नहीं तो 687 (ई), 6 सितम्बर 1984 दिनांक भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग द्वितीय, खंड 3 में, उप - धारा (द्वितीय), पहले इस तरह प्रभावित होने की संभावना सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित, पन्ने 1 --- 11 में, 6 सितंबर 1984 दिनांकित कहा नियम प्रकाशित किए गए थे, जिसमें राजपत्र की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध कराया गया था की तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति;
जबकि कहा राजपत्र की प्रतियां 10 अक्टूबर 1984 को जनता के लिए उपलब्ध कराया गया था;
जबकि कहा मसौदा नियमों पर जनता से प्राप्त आपत्तियों व सुझावों को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा विचार किया गया है;
अब, इसलिए, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निम्नलिखित नियम आगे अर्थात्, 1962 आयकर नियम में संशोधन करने के लिए बनाता है : -
इस अधिसूचना आयकर (संशोधन) नियम में संशोधन होता है, 1985 से 31 जनवरी को बाहर किया, 1985 में यह पहले से ही नियम खुद के शरीर में निहित है यहाँ के रूप में reproduced नहीं.