659 : परिपत्र: सं 659, 08-09-1993 दिनांकित
परिपत्र सं.
659
परिपत्र की तिथि
08/09/1993
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
08/09/1993
जर्मनी
1589. जर्मनी के साथ दोहरे कराधान और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम से बचाव के लिए करार
आय और पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने के लिए भारत गणराज्य और जर्मनी के संघीय गणराज्य की सरकार के बीच कब्जे में समझौता संपन्न किया गया है जबकि;
और उक्त समझौते ने कहा कि समझौते के अनुच्छेद 28 के अनुसार अपने कानूनों के तहत आवश्यक प्रक्रिया का एक दूसरे से दोनों करार राज्यों द्वारा पूरा होने के बाद अक्टूबर, 1996 के 26 वें दिन पर बल में लाया गया था, जबकि;
अब, इसलिए, आयकर अधिनियम की धारा 90, 1961 (1961 का 43) और संपत्ति कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 44A द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार को इसके द्वारा निर्देशन करने वाले सभी कहा समझौते के प्रावधानों के भारत संघ में करने के लिए प्रभाव दी जाएगी.
अधिसूचना: नहीं अतः 836 (ई), 29-11-1996 दिनांकित.
भारत गणराज्य और संघीय गणराज्य के बीच समझौते
संबंध में दोहरे कराधान से बचने के लिए जर्मनी
आय और पूंजी पर करों के लिए
जर्मनी के संघीय गणराज्य और भारत की इच्छा गणराज्य की सरकार की सरकार की आय और पूंजी पर और उनके आपसी आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने के लिए एक समझौते पर समाप्त करने के लिए है;
अब के रूप में, इसलिए, यह इस बात पर सहमति है:
अनुच्छेद 1 - व्यक्तिगत गुंजाइश - इस समझौते के करार राज्यों में से एक या दोनों के निवासी हैं जो व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी.
अनुच्छेद 2 - करों कवर - 1. इस समझौते चाहे वे किसी लगाया जाता है जिसमें प्रक्रिया के, एक देश या एक राजनीतिक उपखंड या उसके स्थानीय प्राधिकारी का एक ठेका राज्य की ओर से लगाए गए आय पर और पूंजी पर करों, पर लागू नहीं होगी.
प्र.20. कुल पूंजी पर, या चल या अचल संपत्ति के अन्य संक्रामण से लाभ पर करों, और भुगतान रोल कर सहित आय की या राजधानी के तत्वों, पर, कुल आय पर लगाए गए सभी करों आय पर और पूंजी पर करों के रूप में वहाँ माना जाएगा.
(3)इस समझौते को लागू नहीं होगी जो मौजूदा करों में विशेष रूप से कर रहे हैं:
(एक) जर्मनी के संघीय गणराज्य में:
Einkommensteuer (आयकर),
Korperschaftsteuer (निगम कर),
Vermogensteuer (राजधानी कर), और
Gewerbesteuer (व्यापार कर)
(बाद में "जर्मन टैक्स" के रूप में);
(ख) भारत गणराज्य में.
किसी भी अधिभार कर उस पर (Einkommensteuer, einschl, darauf entfallender Zusatzsteuern), और संपत्ति कर (Vermogensteuer) सहित आयकर
(बाद में "भारतीय कर 'के रूप में करने के लिए कहा गया है).
(4)इस समझौते के अलावा इस समझौते के हस्ताक्षर की तारीख के बाद लगाया जाता है जो किसी भी समान या काफी हद तक इसी तरह के करों को भी लागू होते हैं, या मौजूदा करों की जगह में होगा. ठेका राज्य के सक्षम अधिकारियों को उनके संबंधित कराधान कानूनों में किए गए हैं जो महत्व के परिवर्तन के लिए एक दूसरे को सूचित करेगा.
अनुच्छेद 3 - जनरल परिभाषाएं - 1. इस समझौते के प्रयोजनों के लिए, संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित है, जब तक -
(एक) शब्द "जर्मनी के संघीय गणराज्य" जर्मनी के संघीय गणराज्य के कर कानून समुद्र बिस्तर के क्षेत्र में उप मिट्टी और प्रादेशिक से सटे उपरिवर्ती पानी स्तंभ सहित बल में है, जिसमें क्षेत्र का मतलब समुद्र, जर्मनी के संघीय गणराज्य अंतरराष्ट्रीय कानून और अपने राष्ट्रीय कानून के अनुरूप उनके संप्रभु अधिकार और अधिकारिता का प्रयोग insofar के रूप में;
(ख) शब्द "भारत गणराज्य" भारत गणराज्य के राज्य क्षेत्र का मतलब है और यह ऊपर प्रादेशिक समुद्र और हवाई क्षेत्र भी शामिल है.इस समझौते के प्रयोजनों के लिए शब्द भी भारतीय कानून के लिए और विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार के रूप में अनुसार, भारत गणराज्य संप्रभु अधिकार, अन्य अधिकार और न्यायालय में है, जो किसी भी अन्य समुद्री क्षेत्र को कवर करेगा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में निर्धारित समुद्र के कानून के;
(ग) शब्द "एक करार राज्य" और "अन्य करार राज्य" मतलब जर्मनी के संघीय गणराज्य या संदर्भ के रूप में भारत के गणतंत्र की आवश्यकता है;
(घ) शब्द "व्यक्ति" एक व्यक्ति, एक कंपनी और संबंधित करार अमेरिका में बल में कराधान कानूनों के तहत कर योग्य इकाई के रूप में व्यवहार किया जाता है जो किसी भी अन्य संस्था भी शामिल है;
(ई) शब्द "कंपनी" किसी भी शरीर कॉर्पोरेट या संबंधित करार अमेरिका में बल में कराधान कानूनों के तहत एक कंपनी या निगमित निकाय के रूप में व्यवहार किया जाता है जो किसी भी इकाई का मतलब है;
(च) शब्द "अचल संपत्ति" यह सवाल में संपत्ति स्थित है, जिसमें ठेका राज्य के कानून के तहत है जो अर्थ नहीं है.अवधि किसी भी मामले में, सामान्य कानून का सम्मान करने के प्रावधान लागू होते हैं, संपत्ति उतरा जो करने के लिए अधिकार कृषि और वानिकी में इस्तेमाल अचल संपत्ति, पशुओं और उपकरणों के लिए संपत्ति गौण शामिल होगा के लिए विचार के रूप में अचल संपत्ति और चर या निर्धारित भुगतान करने के अधिकार का फल भोगने का अधिकार काम करने का अधिकार, खनिज संपदा, स्रोतों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का काम कर रहे हैं, या; जहाज, नौकाओं और विमान अचल संपत्ति के रूप में नहीं माना जाएगा;
(छ) शब्द "एक ठेका राज्य के उद्यम" और "अन्य ठेका राज्य के उद्यम" क्रमशः एक ठेका राज्य के निवासी और अन्य ठेका राज्य के एक निवासी द्वारा किए गए एक उद्यम द्वारा किए गए एक उद्यम मतलब;
(ज) शब्द "राष्ट्रीय" इसका मतलब है -
जर्मनी के संघीय गणराज्य जर्मनी के संघीय गणराज्य के लिए बुनियादी कानून और से इस तरह के रूप में अपनी स्थिति पाने के लिए किसी भी कानूनी व्यक्ति, साझेदारी और संघ के अनुच्छेद 116, अनुच्छेद (1) के अर्थ के भीतर किसी भी जर्मन के संबंध में (मैं) जर्मनी के संघीय गणराज्य में बल में कानून;
(Ii) भारत गणराज्य भारत गणराज्य और किसी भी कानूनी व्यक्ति, साझेदारी और सहयोग से भारत गणराज्य में बल में कानून से इस तरह के रूप में अपनी स्थिति पाने के लिए किसी भी राष्ट्रीय के संबंध में;
(मैं) शब्द "अंतरराष्ट्रीय यातायात" जहाज या विमान केवल अन्य करार राज्य में स्थानों के बीच चलाया जा रहा है, को छोड़कर जब एक ठेका राज्य में प्रभावी प्रबंधन की अपनी जगह है, जो एक उद्यम द्वारा संचालित एक जहाज या विमान के द्वारा किसी भी परिवहन का मतलब है;
(जे) शब्द "सक्षम प्राधिकारी" जर्मनी वित्त मंत्रालय की संघीय की संघीय गणराज्य के मामले में इसका मतलब है, और वित्त मंत्रालय में भारत के गणतंत्र केन्द्र सरकार (राजस्व विभाग) या उसके अधिकृत करने के मामले में प्रतिनिधि;
(कश्मीर) शब्द "वित्त वर्ष" इसका मतलब है -
(I) भारतीय टैक्स के संबंध में पिछले वर्ष, 1961 आयकर अधिनियम में परिभाषित के रूप में;
(Ii) जर्मन कर, कैलेंडर वर्ष के संबंध में;
संदर्भ की आवश्यकता है लेकिन इस तरह के करों के संबंध में लगाए गए ब्याज या जुर्माना शामिल नहीं किया जाएगा के रूप में (एल) शब्द "कर" जर्मन कर या भारतीय टैक्स का मतलब है.
प्र.20. एक ठेका राज्य द्वारा इस समझौते के आवेदन का संबंध है उसमें परिभाषित नहीं किसी भी अवधि के संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित है, जब तक यह इस समझौते पर लागू होता है जो करने के लिए करों के विषय में उस राज्य के कानून के तहत है जो अर्थ होगा.
अनुच्छेद 4 - निवास - 1. इस समझौते के प्रयोजनों के लिए, शब्द "एक करार राज्य का निवासी है कि" राज्य के कानूनों के तहत, अपने अधिवास, निवास, प्रबंधन के स्थान पर या किसी ऐसे की किसी भी कसौटी के कारण उसमें कर के लिए उत्तरदायी कौन है, किसी भी व्यक्ति का मतलब प्रकृति. लेकिन इस अवधि केवल उस राज्य या उसमें स्थित राजधानी में स्रोतों से आय के संबंध में कहा कि राज्य में कर के लिए उत्तरदायी है, जो किसी भी व्यक्ति शामिल नहीं है.
प्र.20. अनुच्छेद 1 के एक व्यक्ति के प्रावधानों की वजह से दोनों के संपर्क राज्य का निवासी है जहां इस प्रकार है, तो उसकी स्थिति निर्धारित किया जाएगा:
(क) उसने कहा कि वह दोनों राज्यों में उसे उपलब्ध एक स्थायी घर है, तो वह उसे करने के लिए उपलब्ध एक स्थायी घर है, जिसमें राज्य का निवासी होना समझा जाएगा, वह साथ राज्य का निवासी होना समझा जाएगा अपने व्यक्तिगत और आर्थिक संबंधों (महत्वपूर्ण हितों के बीच में) के करीब हैं जो;
वह महत्वपूर्ण हितों के अपने केन्द्र है जिसमें राज्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो वह राज्य में या तो उसे उपलब्ध एक स्थायी घर नहीं है अगर (ख), या, उसने कहा कि वह एक है, जिसमें राज्य का निवासी होना समझा जाएगा अभ्यस्त निवास;
वह दोनों राज्यों में या न तो उनमें से एक अभ्यस्त निवास है अगर (ग), उसने कहा कि वह एक राष्ट्रीय है, जिसमें से राज्य का निवासी होना समझा जाएगा;
उन्होंने दोनों राज्यों की या न तो उनमें से एक राष्ट्रीय अगर (घ), ठेका राज्य के सक्षम अधिकारियों को आपसी समझौते द्वारा प्रश्न बसा होगा.
(3)एक व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति दोनों करार अमेरिका के एक निवासी है अनुच्छेद 1 के प्रावधानों की वजह से, तो यह प्रभावी प्रबंधन की अपनी जगह पर स्थित है, जिसमें राज्य का निवासी होना समझा जाएगा कहां.
अनुच्छेद 5: स्थायी प्रतिष्ठान - 1. इस समझौते के प्रयोजनों के लिए, शब्द "स्थायी स्थापना" एक उद्यम के कारोबार पूरी तरह या आंशिक रूप से किया जाता है, जिसके माध्यम से व्यापार का एक निश्चित जगह का मतलब है.
प्र.20. शब्द "स्थायी स्थापना", विशेष रूप से शामिल है -
(क) प्रबंधन की एक जगह;
(ख) एक शाखा;
(ग) एक कार्यालय;
(घ) एक फैक्टरी;
(ई) एक कार्यशाला;
(च) एक मेरा है, एक तेल या गैस में अच्छी तरह से, एक खदान या अन्वेषण या शोषण के लिए इस्तेमाल एक अधिष्ठापन या संरचना सहित प्राकृतिक संसाधनों की निकासी के किसी भी अन्य जगह;
(छ) एक गोदाम या सेल्स आउटलेट;
(ज) एक खेत, वृक्षारोपण या कृषि, वानिकी, वृक्षारोपण या संबंधित गतिविधियों पर किया जाता है, जहां अन्य जगह; और
(मैं) एक निर्माण स्थल या निर्माण, ऐसी साइट, परियोजना या गतिविधियों में छह महीने से अधिक की अवधि के लिए जारी रखने के लिए जहां सिवा संबंध में स्थापना या विधानसभा परियोजना या पर्यवेक्षी गतिविधियों.
(3)एक उद्यम करार राज्य में एक स्थायी स्थापना के लिए है और इसके साथ संबंध में सेवाओं या सुविधाओं है कि अगर स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से व्यापार पर ले जाने के लिए समझा जाएगा, या के लिए या के लिए पूर्वेक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाड़े पर आपूर्ति संयंत्र और मशीनरी का इस्तेमाल किया या उस राज्य में निकासी या खनिज तेल का शोषण.
(4)इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधान के होते हुए भी, शब्द "स्थायी स्थापना", शामिल करने के लिए नहीं समझा जाएगा -
(क) केवल भंडारण, प्रदर्शन या माल या उद्यम से संबंधित माल की डिलीवरी के प्रयोजन के लिए सुविधाओं का उपयोग;
(ख) माल या केवल भंडारण, प्रदर्शन या प्रसव के प्रयोजन के लिए उद्यम से संबंधित व्यापार के एक शेयर के रखरखाव;
(ग) माल या केवल एक और उद्यम द्वारा प्रसंस्करण के प्रयोजन के लिए उद्यम से संबंधित व्यापार के एक शेयर के रखरखाव;
(घ) केवल माल या माल की खरीद का या उद्यम के लिए, सूचना एकत्र करने के उद्देश्य के लिए कारोबार का एक निश्चित जगह के रखरखाव;
(ई) केवल उद्यम, एक प्रारंभिक या सहायक चरित्र के किसी अन्य गतिविधि के लिए, पर ले जाने के प्रयोजन के लिए कारोबार का एक निश्चित जगह के रखरखाव;
(च) केवल (ई) के लिए उप पैराग्राफ (क) में वर्णित गतिविधियों के किसी भी संयोजन के लिए कारोबार का एक निश्चित जगह के रखरखाव, इस संयोजन से उत्पन्न व्यापार की नियत जगह के समग्र गतिविधि एक प्रारंभिक या की है कि प्रदान की सहायक चरित्र.
प्र.5. उद्यम है समझा जाएगा कि अन्य ठेका राज्य के एक उद्यम की ओर से एक ठेका राज्य में काम कर रहा है - 6 पैरा लागू होता है जिसे करने के लिए एक स्वतंत्र स्थिति के एक एजेंट के अलावा अन्य - एक व्यक्ति जहां पैराग्राफ 1 और 2, के प्रावधानों के बावजूद पहले उल्लेख किया है कि राज्य में एक स्थायी प्रतिष्ठान, अगर यह व्यक्ति -
(एक) है और उसकी गतिविधियों पर उद्यम के लिए माल या माल की खरीद करने के लिए सीमित कर रहे हैं जब तक कि आदतन, कि राज्य में उद्यम की ओर से अनुबंध समाप्त करने के लिए एक अधिकार के अभ्यास;
(ख) ऐसी कोई अधिकार है, लेकिन आदतन पहले उल्लेख किया है कि राज्य के सामान या वह नियमित रूप से उद्यम की ओर से माल या माल जो उद्धार से व्यापार का एक शेयर में रखता है; या
(ग) आदतन कि उद्यम के रूप में, पूरी तरह या लगभग पूर्ण उद्यम खुद के लिए या उद्यम और अन्य द्वारा नियंत्रित नियंत्रित उद्यमों, या एक ही सामान्य नियंत्रण के अधीन के लिए, पहले उल्लेख किया है कि राज्य में आदेश सुरक्षित करता है.
प्र.6. एक उद्यम ऐसे व्यक्तियों साधारण पाठ्यक्रम में अभिनय कर रहे हैं, बशर्ते कि यह एक दलाल, जनरल कमीशन एजेंट या एक स्वतंत्र स्थिति के किसी भी अन्य एजेंट के माध्यम से उस राज्य में कारोबार करता महज इसलिए एक करार राज्य में एक स्थायी प्रतिष्ठान है की नहीं माना जाएगा उनके व्यवसाय की और अपने वाणिज्यिक और वित्तीय संबंधों में उद्यम के लिए कोई शर्त नहीं सहमत हो या आम तौर पर स्वतंत्र व्यक्तियों के बीच सहमति से भिन्न जो लागू कर रहे हैं.
प्र.7. एक करार सरकारी नियंत्रण का निवासी है या अन्य करार राज्य या जो के एक निवासी है जो एक कंपनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो एक कंपनी, (चाहे एक स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से या अन्यथा) कि अन्य राज्य में व्यापार पर नहीं होगी कि वहन तथ्य खुद के लिए या तो कंपनी अन्य की एक स्थायी प्रतिष्ठान का गठन.
अनुच्छेद 6 - अचल संपत्ति से आय - 1. अन्य करार राज्य में स्थित अचल संपत्ति से एक ठेका राज्य के एक निवासी द्वारा प्राप्त आय है कि अन्य राज्य में लगाया जा सकता है.
प्र.20. अनुच्छेद 1 के प्रावधानों दे, प्रत्यक्ष उपयोग से प्राप्त आय पर लागू होते हैं, या अचल संपत्ति के किसी अन्य रूप में उपयोग करेगा.
(3)पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधानों को भी एक उद्यम की अचल संपत्ति से आय के लिए और स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल किया अचल संपत्ति से आय पर लागू नहीं होगी.
अनुच्छेद 7 - व्यापार के लाभ - 1. उद्यम उसमें स्थित एक स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से अन्य करार राज्य में कारोबार करता है, जब तक एक ठेका राज्य के एक उद्यम के मुनाफे में केवल उस राज्य में कर योग्य होगी. उद्यम पूर्वोक्त रूप में व्यापार पर किया जाता है, उद्यम के लाभ अन्य राज्य में लगाया जा सकता है लेकिन उनमें से केवल इतना है कि स्थायी प्रतिष्ठान के कारण है.
प्र.20. एक ठेका राज्य के एक उद्यम उसमें स्थित एक स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से अन्य करार राज्य में कारोबार करता है, जहां पैरा 3, के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक करार राज्य में है कि स्थायी प्रतिष्ठान को वहाँ जिम्मेदार ठहराया किया जाएगा यह उम्मीद की जा सकती है, जो मुनाफा यह एक ही है या इसी तरह की स्थिति है और यह एक स्थायी प्रतिष्ठान है जो की उद्यम के साथ पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से निपटने के तहत एक ही है या इसी तरह की गतिविधियों में लगे एक विशिष्ट और अलग उद्यम थे, बनाते हैं.
(3)एक स्थायी प्रतिष्ठान के मुनाफे के निर्धारण में कटौती, कार्यकारी और सामान्य प्रशासनिक खर्च तो किए गए, राज्य में चाहे सहित स्थायी स्थापना के व्यापार के प्रयोजनों के लिए खर्च कर रहे हैं, जो खर्च के रूप में वहाँ की अनुमति दी जाएगी, जिसमें स्थायी प्रतिष्ठान स्थित या कहीं और, और स्थायी प्रतिष्ठान स्थित है जिसमें ठेका राज्य के घरेलू कानून के अनुसार है.
(4)Insofar एक करार राज्य में और असाधारण मामलों में ही पैरा 2 के अनुसार एक स्थायी स्थापना के लिए जिम्मेदार ठहराया जा करने के लिए मुनाफे का दृढ़ संकल्प असंभव है या अनुचित कठिनाइयों को जन्म देता है, पैरा 2 में कुछ भी नहीं ठहराया जा करने के लिए मुनाफे का दृढ़ संकल्प रोकना होगा कि स्थायी स्थापना के लिए उद्यम के कुल मुनाफे apportioning या किसी भी अन्य उचित आधार पर आकलन करने के लिए या तो के माध्यम से एक स्थायी स्थापना के लिए; प्रभाजन या अपनाया आकलन की विधि, तथापि, परिणाम इस अनुच्छेद में निहित सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा कि इस तरह किया जाएगा.
प्र.5. कोई लाभ उद्यम के लिए माल या माल की कि स्थायी प्रतिष्ठान द्वारा मात्र खरीद की वजह से एक स्थायी स्थापना के लिए जिम्मेदार ठहराया किया जाएगा.
प्र.6. विपरीत करने के लिए अच्छा और पर्याप्त कारण नहीं है जब तक कि पूर्ववर्ती अनुच्छेदों के प्रयोजनों के लिए, स्थायी स्थापना के लिए जिम्मेदार ठहराया जा मुनाफा साल से एक ही विधि वर्ष से निर्धारित की जाएगी.
प्र.7. मुनाफे में इस समझौते के अन्य लेख में अलग से निपटा जाता है जो आय के आइटम शामिल हैं कहां, तो उन लेखों के प्रावधानों इस अनुच्छेद के प्रावधानों के कारण प्रभावित नहीं करेगा.
अनुच्छेद 8 - शिपिंग और हवाई परिवहन - 1. अंतरराष्ट्रीय यातायात में जहाजों या विमान के संचालन से लाभ केवल उद्यम के प्रभावी प्रबंधन के स्थान पर स्थित है, जिसमें ठेका राज्य में कर योग्य होगी.
प्र.20. एक शिपिंग उद्यम के प्रभावी प्रबंधन के स्थान पर एक जहाज पर सवार है, तो यह कोई ऐसी घर बंदरगाह अगर वहाँ जहाज के घर बंदरगाह में, स्थित, या जो में ठेका राज्य में स्थित होना समझा जाएगा जहाज के ऑपरेटर एक निवासी है करार राज्य जो की.
(3)इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, अंतरराष्ट्रीय यातायात में जहाजों या विमान के संचालन के साथ जुड़े फंड पर ब्याज ऐसे जहाजों या विमान के संचालन से व्युत्पन्न लाभ के रूप में माना जाएगा, और अनुच्छेद 11 के प्रावधानों के इस तरह के ब्याज के संबंध में लागू नहीं होगा .
(4)अनुच्छेद 1 के प्रावधानों को भी एक पूल, एक संयुक्त व्यापार या एक अंतरराष्ट्रीय परिचालन एजेंसी में भाग लेने से लाभ के लिए लागू नहीं होगी.
अनुच्छेद 9 - एसोसिएटेड उद्यमों - कहां
(एक) एक ठेका राज्य के एक उद्यम प्रबंधन, नियंत्रण या अन्य ठेका राज्य के एक उद्यम की राजधानी में सीधे या परोक्ष रूप से भाग लेता है, या
(ख) एक ही व्यक्ति, प्रबंधन, नियंत्रण या एक ठेका राज्य के एक उद्यम की राजधानी और अन्य ठेका राज्य के एक उद्यम में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग लेते हैं
और मामले में या तो स्थितियों, लेकिन उन स्थितियों के लिए, उद्यमों में से एक को उपार्जित किया होता तो कोई लाभ स्वतंत्र उद्यमों के बीच बनाया जाएगा जो उन लोगों से अलग है जो अपने व्यावसायिक या वित्तीय संबंधों में दो उद्यमों के बीच किए गए या लागू कर रहे हैं लेकिन, उन शर्तों की वजह से, तो उपार्जित, कि उद्यम के मुनाफे में शामिल किया जा सकता है और उसके अनुसार नहीं लगाया है.
अनुच्छेद 10: लाभांश - 1. अन्य ठेका राज्य के निवासी के लिए एक करार राज्य के एक निवासी है जो एक कंपनी द्वारा भुगतान किया लाभांश कि अन्य राज्य में लगाया जा सकता है.
प्र.20. हालांकि, इस तरह के लाभांश का भी लाभांश का भुगतान कंपनी के एक निवासी है जो के ठेका राज्य में लगाया और कहा कि राज्य के कानूनों के अनुसार, लेकिन प्राप्तकर्ता लाभांश की लाभकारी मालिक है, ताकि आरोप लगाया टैक्स से अधिक नहीं होगी हो सकता है 10 प्रति लाभांश की सकल राशि का प्रतिशत.
इस अनुच्छेद लाभांश भुगतान किया जाता है जिसमें से मुनाफे के संबंध में कंपनी के कराधान को प्रभावित नहीं करेगा.
(3)इस लेख में इस्तेमाल के रूप में शब्द "लाभांश" मतलब
(क) के शेयरों, "jouissance" शेयर या "jouissance" अधिकार, खनन शेयरों, 'संस्थापकों शेयर या अन्य अधिकार, मुनाफे में भाग लेने, ऋण का दावा नहीं किया जा रहा से आय सहित शेयरों पर लाभांश, और
(ख) वितरण कर रही कंपनी के एक निवासी है जो राज्य के कानूनों द्वारा शेयरों से आय के रूप में एक ही कराधान उपचार के अधीन है जो अन्य आय.
(4)एक ठेका राज्य के एक निवासी की जा रही लाभांश की लाभकारी स्वामी, लाभांश का भुगतान कंपनी स्थित एक स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से, एक निवासी है जो की अन्य करार राज्य में व्यापार पर किया जाता है पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधानों को लागू नहीं करेगा उसमें, या एक निश्चित आधार से कि अन्य राज्य स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं में करता है, उसमें स्थित है, और लाभांश का भुगतान कर रहे हैं जिनके संबंध में होल्डिंग प्रभावी रूप से इस तरह के स्थायी प्रतिष्ठान या फिक्स्ड बेस के साथ जुड़ा हुआ है. ऐसे मामले में, मामले के रूप में अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14 के प्रावधानों को लागू नहीं होगी, हो सकता है.
प्र.5. एक ठेका राज्य के एक निवासी है जो एक कंपनी दूसरे के संपर्क राज्य से लाभ या आय निकला है जहां इस तरह के लाभांश कि अन्य के एक निवासी को भुगतान किया जाता है, जैसा कि अन्य राज्य जहां तक को छोड़कर, कंपनी द्वारा भुगतान किया लाभांश पर कोई कर लागू नहीं हो सकता राज्य या insofar के लाभांश, प्रभावी रूप से एक स्थायी प्रतिष्ठान या कि अन्य राज्य में स्थित एक निश्चित आधार के साथ जुड़ा हुआ है भुगतान किया, और न ही कंपनी की अवितरित मुनाफे पर कर के लिए कंपनी की अवितरित मुनाफा अधीन हैं जिनके संबंध में होल्डिंग के रूप में भले ही लाभांश भुगतान या अवितरित मुनाफा पूर्ण या आंशिक रूप से लाभ या ऐसे अन्य राज्य में उत्पन्न होने वाली आय से मिलकर.
अनुच्छेद 11 - ब्याज - 1. एक ठेका राज्य में और अन्य ठेका राज्य के एक निवासी को भुगतान उत्पन्न होने वाली ब्याज कि अन्य राज्य में लगाया जा सकता है.
प्र.20. हालांकि, इस तरह के ब्याज भी यह उठता है जिसमें राज्य करार और उस राज्य के कानूनों के अनुसार में लगाया जा सकता है, लेकिन प्राप्तकर्ता के हित के लाभकारी मालिक है, इसलिए यदि आरोप लगाया टैक्स सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ब्याज.
(3)पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधानों के बावजूद -
(क) ब्याज जर्मनी के संघीय गणराज्य में उत्पन्न होने वाले और भारत गणराज्य की सरकार के लिए भुगतान किया, भारत, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारत के निर्यात आयात बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जर्मन टैक्स से मुक्त किया जाएगा;
(ख) ब्याज भारत गणराज्य में उत्पन्न होने वाली है और जर्मनी के संघीय गणराज्य, ड्यूश Bundesbank, Kreditanstat फर Wiederaufbau या ड्यूश Investitions-und Entwicklungsgesell-SCHAFT (डीईजी) और एक ऋण के विचार में ब्याज का भुगतान सरकार को भुगतान किया Hermes-Deckung द्वारा गारंटी भारतीय टैक्स से मुक्त किया जाएगा.
(4)इस लेख में इस्तेमाल के रूप में शब्द "ब्याज" बंधक द्वारा और चाहे या देनदार के मुनाफे में भाग लेने के लिए एक सही ले जाने नहीं है, और सरकारी प्रतिभूतियों और आय से विशेष रूप से, आय सुरक्षित किया जाए या नहीं, हर तरह के कर्ज के दावों से आय का मतलब बांड या प्रीमियम और ऐसी प्रतिभूतियों, बांड या डिबेंचर के लिए संलग्न पुरस्कार सहित डिबेंचर, से. देर से भुगतान के लिए दंड शुल्क इस लेख का उद्देश्य के लिए ब्याज के रूप में नहीं माना जाएगा.
प्र.5. ब्याज की लाभकारी मालिक, एक ठेका राज्य के एक निवासी की जा रही है, ब्याज उसमें स्थित एक स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से उठता है, या जो में अन्य करार राज्य में व्यापार पर किया जाता है पैराग्राफ 1, 2 और 3 के प्रावधानों को लागू नहीं करेगा एक निश्चित आधार से कि अन्य राज्य स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं में प्रदर्शन उसमें स्थित है, और ब्याज भुगतान किया जाता है जिनके संबंध में कर्ज दावा प्रभावी रूप से इस तरह के स्थायी प्रतिष्ठान या फिक्स्ड बेस के साथ जुड़ा हुआ है. ऐसे मामले में, मामले के रूप में अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14 के प्रावधानों को लागू नहीं होगी, हो सकता है.
प्र.6. दाता है जब ब्याज एक करार राज्य में उत्पन्न होती हैं समझा जाएगा कि राज्य में ही, एक देश या राजनीतिक उप प्रभाग, एक स्थानीय प्राधिकारी या उस राज्य का निवासी. कहां, हालांकि, उन्होंने एक ठेका राज्य या नहीं के एक निवासी है, चाहे ब्याज का भुगतान व्यक्ति है, में एक राज्य ब्याज भुगतान किया जाता है जिस पर ऋणग्रस्तता खर्च किया गया था जो के सिलसिले में एक स्थायी प्रतिष्ठान या एक निश्चित आधार करार, और इस तरह के हित में इस तरह के स्थायी प्रतिष्ठान या निर्धारित आधार है, तो इस तरह के ब्याज स्थायी प्रतिष्ठान या निर्धारित स्थल पर स्थित है, जिसमें राज्य में उत्पन्न होती हैं समझा जाएगा द्वारा वहन किया जाता है.
प्र.7. कहां, दाता और लाभकारी मालिक या उन दोनों और कुछ अन्य व्यक्ति के बीच के बीच एक खास रिश्ता के कारण, ब्याज की राशि, यह दिया जाता है जिसके लिए ऋण दावे के संबंध में होगा जो राशि से अधिक इस तरह के रिश्ते के अभाव में दाता और लाभकारी मालिक की सहमति से किया गया है, इस अनुच्छेद के प्रावधानों के केवल अंतिम उल्लेख राशि के लिए लागू नहीं होगी. ऐसे मामले में, भुगतान के अतिरिक्त हिस्सा प्रत्येक ठेका राज्य के कानूनों, इस समझौते के अन्य प्रावधानों करना पड़ा होने के कारण संबंध के अनुसार कर योग्य रहेगा.
अनुच्छेद 12 - रॉयल्टी और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क - 1. एक ठेका राज्य में उत्पन्न होने वाली तकनीकी सेवाओं के लिए और अन्य ठेका राज्य के निवासी के लिए रॉयल्टी का भुगतान और फीस है कि अन्य राज्य में लगाया जा सकता है.
प्र.20. हालांकि, तकनीकी सेवाओं के लिए इस तरह की रॉयल्टी और फीस भी वे उत्पन्न होती हैं जिसमें ठेका राज्य में लगाया और कहा कि राज्य के कानूनों के अनुसार, लेकिन हो सकता है प्राप्तकर्ता लाभकारी रॉयल्टी के मालिक, या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क, कर अगर इसलिए आरोप लगाया तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस की कुल राशि का 10 फीसदी से अधिक नहीं होगी.
(3)इस लेख में इस्तेमाल के रूप में शब्द "रॉयल्टी" के उपयोग के लिए एक विचार है, या चलचित्र फिल्मों या फिल्मों या रेडियो के लिए इस्तेमाल किया टेप सहित उपयोग करने के लिए सही, साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक काम के किसी भी कॉपीराइट, के रूप में प्राप्त किसी भी तरह के भुगतान का मतलब या टेलीविजन प्रसारण, किसी भी पेटेंट, व्यापार चिह्न, डिजाइन या मॉडल, योजना, गुप्त फार्मूला या प्रक्रिया, या, के उपयोग या, औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक उपकरण, या औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक अनुभव के विषय में जानकारी के लिए उपयोग करने के अधिकार के लिए .
(4)अवधि इस लेख में इस्तेमाल के रूप में "तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क" तकनीकी या अन्य कर्मियों द्वारा सेवाओं का प्रावधान भी शामिल है, प्रबंधकीय तकनीकी या परामर्श प्रकृति की सेवाओं के लिए विचार में किसी भी राशि का भुगतान का मतलब है, लेकिन उल्लेख किया सेवाओं के लिए भुगतान शामिल नहीं है इस समझौते के अनुच्छेद 15 में.
प्र.5. एक ठेका राज्य के एक निवासी की जा रही तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस, की लाभकारी स्वामी तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस उठता है जिसमें अन्य करार राज्य में व्यापार पर किया जाता है पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधानों को लागू नहीं करेगा एक स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से उसमें स्थित, या उसमें स्थित एक निश्चित आधार से कि अन्य राज्य स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं में करता है, और सही, तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस का भुगतान कर रहे हैं जिनके संबंध में संपत्ति या अनुबंध प्रभावी रूप से इस तरह के स्थायी स्थापना के साथ जुड़ा हुआ है या आधार तय की. ऐसे मामले में, मामले के रूप में अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14 के प्रावधानों को लागू नहीं होगी, हो सकता है.
प्र.6. रॉयल्टी और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क का भुगतान किया है जब एक ठेका राज्य में उत्पन्न होती हैं समझा जाएगा कि राज्य में ही, एक देश या एक राजनीतिक उपखंड, एक स्थानीय प्राधिकारी या उस राज्य का निवासी. कहां, हालांकि, उन्होंने एक ठेका राज्य या नहीं के एक निवासी है कि क्या तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस का भुगतान व्यक्ति, एक करार राज्य में एक स्थायी प्रतिष्ठान या जो के सिलसिले में एक निश्चित आधार है रॉयल्टी का भुगतान करने के लिए दायित्व या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क खर्च किया गया था, और तकनीकी सेवाओं के लिए इस तरह की रॉयल्टी या फीस ऐसी स्थायी प्रतिष्ठान या निर्धारित आधार द्वारा वहन किया जाता है, तो तकनीकी सेवाओं के लिए इस तरह की रॉयल्टी या फीस स्थायी प्रतिष्ठान या निर्धारित स्थल है जिसमें राज्य में उत्पन्न होती हैं समझा जाएगा स्थित.
प्र.7. दाता और लाभकारी मालिक या उन्हें और कुछ अन्य व्यक्ति की दोनों के बीच के बीच विशेष संबंधों के कारण, भुगतान तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस की राशि ऐसे संबंध के अभाव में भुगतान किया गया होगा जो राशि से अधिक है, कहां, इस अनुच्छेद के उपबंध केवल पिछले उल्लेख राशि के लिए लागू नहीं होगी. ऐसे मामले में, भुगतान के अतिरिक्त हिस्सा प्रत्येक ठेका राज्य के कानूनों, इस समझौते के अन्य प्रावधानों करना पड़ा होने के कारण संबंध के अनुसार कर योग्य रहेगा.
अनुच्छेद 13 - पूंजीगत लाभ - 1. अन्य करार राज्य में स्थित अचल संपत्ति के अन्य संक्रामण से एक ठेका राज्य के एक निवासी द्वारा प्राप्त लाभ है कि अन्य राज्य में लगाया जा सकता है.
प्र.20. एक ठेका राज्य के एक उद्यम अन्य में एक ठेका राज्य के निवासी के लिए उपलब्ध एक निश्चित आधार से संबंधित अन्य करार राज्य में या चल संपत्ति की है जो एक स्थायी स्थापना के व्यापार संपत्ति का हिस्सा बनाने की चल संपत्ति के अन्य संक्रामण से लाभ इस तरह के एक स्थायी प्रतिष्ठान के अन्य संक्रामण (अकेले या पूरे उद्यम के साथ) या इस तरह तय बेस के से इस तरह के लाभ सहित स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं, प्रदर्शन के प्रयोजन के लिए राज्य करार, कि अन्य राज्य में लगाया जा सकता है.
(3)ऐसे जहाजों या विमान के संचालन से संबंधित अंतरराष्ट्रीय यातायात या चल संपत्ति में संचालित पोतों या विमान के अलगाव से लाभ केवल उद्यम के प्रभावी प्रबंधन के स्थान पर स्थित है, जिसमें ठेका राज्य में कर योग्य होगी.
(4)एक ठेका राज्य के एक निवासी है जो एक कंपनी में शेयरों के अलगाव से लाभ उस राज्य में लगाया जा सकता है.
प्र.5. उसके अलावा किसी भी संपत्ति के अन्य संक्रामण से लाभ 1-4 केवल Alienator एक निवासी है जो के ठेका राज्य में कर योग्य होगी पैराग्राफ में निर्दिष्ट.
अनुच्छेद 14 - स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं - 1. पेशेवर सेवाओं या इसी तरह के एक चरित्र के अन्य स्वतंत्र गतिविधियों के प्रदर्शन से एक ठेका राज्य के एक निवासी है जो एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त आय ऐसी आय भी अन्य करार में लगाया जा सकता है जब निम्न परिस्थितियों में छोड़कर केवल कि राज्य में कर योग्य होगी राज्य:
वह अपनी गतिविधियों के प्रदर्शन के उद्देश्य के लिए अन्य करार राज्य में उसे करने के लिए नियमित रूप से उपलब्ध एक निश्चित आधार है अगर (एक), उस मामले में, के रूप में आय का केवल इतना है कि निश्चित आधार के कारण है कि अन्य राज्य में लगाया जा सकता है ; या
अन्य करार राज्य में अपने प्रवास की अवधि या समय की राशि या प्रासंगिक वित्तीय वर्ष में कुल 120 दिनों में से अधिक के लिए है (ख) यदि; उस मामले में, कि अन्य राज्य में प्रदर्शन किया उसकी गतिविधियों से प्राप्त होता है के रूप में आय का केवल इतना है कि अन्य राज्य में लगाया जा सकता है.
प्र.20. शब्द "पेशेवर सेवाओं" स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शिक्षा या शिक्षण गतिविधियों, साथ ही चिकित्सकों, शल्य चिकित्सक, वकील, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, दंत चिकित्सक और एकाउंटेंट की स्वतंत्र गतिविधियों में शामिल हैं.
अनुच्छेद 15 - निर्भर व्यक्तिगत सेवाओं - 1. लेख 16, 18, 19 और 20, वेतन, मजदूरी और रोजगार के संबंध में एक करार राज्य के एक निवासी द्वारा ली गई अन्य समान पारिश्रमिक के उपबंधों के अधीन रहते हुए रोजगार वहां प्रयोग होने पर ही अन्य करार राज्य में कर योग्य होगी.
प्र.20. अनुच्छेद 1 के प्रावधानों के बावजूद, अन्य करार राज्य में प्रयोग एक रोजगार के संबंध में एक करार राज्य के एक निवासी द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक केवल प्रथम उल्लेख राज्य अगर में कर योग्य होगी:
, (एक) प्राप्तकर्ता अवधि के लिए अन्य राज्य में मौजूद है या समय नहीं चिंतित वित्त वर्ष में कुल 183 दिनों में से अधिक
(ख) पारिश्रमिक अन्य राज्य के निवासी नहीं है, जो एक नियोक्ता की ओर से द्वारा, या भुगतान किया जाता है, और
(ग) पारिश्रमिक एक स्थायी प्रतिष्ठान या नियोक्ता अन्य राज्य में है जो एक निश्चित आधार द्वारा वहन नहीं कर रहा है.
(3)इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधान के होते हुए भी, अंतरराष्ट्रीय यातायात में संचालित एक जहाज या विमान पर सवार प्रयोग एक रोजगार के संबंध में निकाली गई पारिश्रमिक जहाज या विमान संचालन उद्यम एक निवासी है जो के ठेका राज्य में लगाया जा सकता है.
अनुच्छेद 16 - निदेशकों की फीस - निदेशकों की फीस और अन्य ठेका राज्य के एक निवासी है जो एक कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में अपनी क्षमता में एक ठेका राज्य के एक निवासी द्वारा ली गई इसी तरह की भुगतान कि अन्य में लगाया जा सकता है राज्य.
अनुच्छेद 17 - कलाकारों और खिलाड़ियों - 1. लेख 7, 14 और 15 के प्रावधानों के बावजूद, उनकी व्यक्तिगत गतिविधियों से इस तरह के एक थिएटर, चलचित्र, रेडियो या टेलीविजन कलाकार, या एक संगीतकार, या एक खिलाड़ी के रूप में एक मनोरंजन, के रूप में एक ठेका राज्य के एक निवासी द्वारा प्राप्त आय अन्य करार राज्य में प्रयोग, जैसे कि अन्य राज्य में लगाया जा सकता है.
प्र.20. नहीं मनोरंजन के लिए या खुद खिलाड़ी लेकिन एक अन्य व्यक्ति को इस तरह जमा कर लेता है उसकी क्षमता में एक मनोरंजक या एक खिलाड़ी के द्वारा प्रयोग व्यक्तिगत गतिविधियों के संबंध में आय, आय, लेख 7 के प्रावधानों के बावजूद, 14 और 15 में लगाया जा सकता है कहां करार राज्य में जो मनोरंजन या खिलाड़ी की गतिविधियों प्रयोग कर रहे हैं.
(3)कहा गतिविधियों ऐसी यात्रा है कि अन्य राज्य से सीधे या परोक्ष रूप से वित्त पोषण किया है, जहां अन्य करार राज्य और, के एक निवासी ने कहा कि राज्य के लिए एक यात्रा के दौरान प्रयोग कर रहे हैं हालांकि, अगर ऐसी आय 1 पैरा में उल्लेख किया है कि राज्य में लगाया जा नहीं होगा एक भूमि, एक राजनीतिक उपखंड या एक स्थानीय प्राधिकारी या उसके कि अन्य राज्य में धर्मार्थ संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो एक संगठन द्वारा.
अनुच्छेद 18 - गैर सरकारी पेंशन - अनुच्छेद 19, पेंशन और पिछले रोजगार के विचार में एक ठेका राज्य के एक निवासी को भुगतान अन्य समान पारिश्रमिक के उपबंधों के अधीन रहते हुए ही उस राज्य में कर योग्य होगी.
अनुच्छेद 19 - सरकार सर्विस - 1. (एक) एक करार राज्य, एक देश, एक राजनीतिक उपखंड या उस राज्य को दी गई सेवाओं के संबंध में एक व्यक्ति को उसके एक स्थानीय प्राधिकारी द्वारा भुगतान एक पेंशन, के अलावा अन्य पारिश्रमिक, भूमि, उप विभाजन या प्राधिकारी सिर्फ इतना ही नहीं राज्य में कर योग्य हो.
सेवाओं है कि राज्य में गाया और व्यक्ति जो कि राज्य के एक निवासी है कर रहे हैं (ख) हालांकि, इस तरह के पारिश्रमिक, केवल अन्य करार राज्य में कर योग्य होगी:
(मैं) उस राज्य के एक राष्ट्रीय है; या
(Ii) केवल सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य के लिए है कि राज्य के निवासी नहीं बना था.
2. (एक) एक करार राज्य, एक देश, एक राजनीतिक उपखंड या उस राज्य, भूमि के लिए दी गई सेवाओं के संबंध में एक व्यक्ति को उसके एक स्थानीय प्राधिकारी द्वारा भुगतान किसी भी पेंशन, उप विभाजन या प्राधिकारी ही में कर योग्य होगी उस राज्य.
व्यक्ति का निवासी है और कहा कि अन्य राज्य के एक राष्ट्रीय अगर (ख) हालांकि, इस तरह के पेंशन केवल अन्य करार राज्य में कर योग्य होगी.
(3)लेख 15, 16 और 18 के प्रावधानों के एक करार राज्य, एक देश, एक राजनीतिक उपखंड या इनका स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किए गए एक व्यवसाय के सिलसिले में दी गई सेवाओं के संबंध में पारिश्रमिक और पेंशन को लागू नहीं होगी.
(4)अनुच्छेद 1 के प्रावधानों वैसे ही विशेष रूप से उस राज्य, भूमि, राजनीतिक द्वारा आपूर्ति की निधि से एक करार राज्य, एक देश, एक राजनीतिक उपखंड या इनका स्थानीय प्राधिकारी, का एक विकास सहायता कार्यक्रम के तहत भुगतान पारिश्रमिक के संबंध में लागू नहीं होगी कि अन्य राज्य की सहमति से अन्य करार राज्य को दूसरे एक विशेषज्ञ या स्वयंसेवक के लिए उप - विभाजन या स्थानीय प्राधिकारी,.
अनुच्छेद 20 - शिक्षकों, छात्रों और प्रशिक्षुओं - 1. उस राज्य के निमंत्रण पर या उस राज्य के एक विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल, संग्रहालय या अन्य सांस्कृतिक संस्था के या केवल के उद्देश्य के लिए दो साल से अधिक की अवधि के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान के एक अधिकारी कार्यक्रम के तहत एक करार राज्य का दौरा करने वाले एक व्यक्ति शिक्षण, व्याख्यान देने या इस तरह के संस्थान में अनुसंधान बाहर ले जाने और कौन है, या कि यात्रा से पहले, अन्य ठेका राज्य के एक निवासी की अवधि के दौरान इस तरह की गतिविधि के लिए उनके पारिश्रमिक पर पहले उल्लेख किया है कि राज्य में कर से मुक्त किया जाएगा तुरंत था उनके आगमन की तारीख और अगले वर्ष में से पहले वर्ष में छूट केवल उस राज्य के बाहर से उसके द्वारा ली गई पारिश्रमिक के संबंध में होगा.
प्र.20. केवल एक करार राज्य में मौजूद है जो एक व्यक्ति:
(क) कि करार राज्य में एक विश्वविद्यालय, कॉलेज या स्कूल में एक छात्र के रूप में,
(ख) के रूप में (संघीय गणराज्य जर्मनी के एक "Volontar" या एक "Praktikant" के मामले में भी शामिल है) एक व्यापार शिक्षु,
(ग) एक अनुदान, भत्ता या पुरस्कार एक, धार्मिक धर्मार्थ, वैज्ञानिक या शैक्षिक संगठन से अध्ययन या अनुसंधान के प्राथमिक उद्देश्य के लिए, या के प्राप्तकर्ता के रूप में
एक तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के एक सदस्य के रूप में (घ) कि करार राज्य सरकार द्वारा में प्रवेश किया, और जो है, या तुरंत उस राज्य का दौरा करने से पहले था, अन्य ठेका राज्य के एक निवासी, में पहली बार कर से मुक्त किया जाएगा के सम्मान में बताया गया करार राज्य
(मैं) उसके रखरखाव, शिक्षा या प्रशिक्षण के उद्देश्यों के लिए विदेश से आने वाले पैसे, और
डीएम 7,200 से अधिक नहीं एक राशि में है कि अन्य राज्य में रोजगार से (द्वितीय) पारिश्रमिक, (७,२०० ड्यूश मार्क) या किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय मुद्रा में इसके बराबर, मामले के रूप में इस तरह के रोजगार सीधे से संबंधित है कि उपलब्ध कराई जा सकती अपनी पढ़ाई या उसके रखरखाव के प्रयोजन के लिए किया जाता है.
अनुच्छेद 21 - अन्य आय - 1. उत्पन्न होने वाली, जहाँ इस समझौते के पूर्वगामी लेख में से निपटा नहीं एक ठेका राज्य के एक निवासी की आय का आइटम ही है कि राज्य में कर योग्य होगी.
प्र.20. ऐसी आय के प्राप्तकर्ता, एक ठेका राज्य के एक निवासी की जा रही है, उसमें स्थित एक स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से अन्य करार राज्य में व्यापार पर किया जाता है, या करता है अनुच्छेद 1 के प्रावधानों अचल संपत्ति से आय, के अलावा अन्य आय, के लिए लागू नहीं होगा कि अन्य राज्य में एक निश्चित आधार से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं उसमें स्थित है और आय का भुगतान किया जाता है जिनके संबंध में सही या संपत्ति को प्रभावी ढंग से इस तरह के स्थायी प्रतिष्ठान या फिक्स्ड बेस के साथ जुड़ा हुआ है. ऐसी स्थिति में मामले के रूप में अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14 के प्रावधानों को लागू नहीं होगी, हो सकता है.
(3)अनुच्छेद 1 के प्रावधानों के बावजूद, एक ठेका राज्य के एक निवासी लॉटरी, पहेली पहेली, घोड़े दौड़ सहित दौड़, ताश का खेल है और किसी भी तरह का या जुआ या की सट्टेबाजी के अन्य खेल के रूप में अन्य ठेका राज्य के भीतर स्रोतों से आय प्राप्त कर लेता है, तो किसी भी रूप में या किसी भी स्वरूप, ऐसी आय अन्य करार राज्य में लगाया जा सकता है.
अनुच्छेद 22 - कैपिटल - 1. अचल संपत्ति के प्रतिनिधित्व वाले कैपिटल, एक ठेका राज्य के निवासी के स्वामित्व और अन्य करार राज्य में स्थित है, कि दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है.
प्र.20. एक ठेका राज्य के एक उद्यम अन्य करार राज्य में या अन्य करार राज्य में एक ठेका राज्य के निवासी के लिए उपलब्ध एक निश्चित आधार से संबंधित चल संपत्ति से है जो एक स्थायी स्थापना के व्यापार संपत्ति का हिस्सा बनाने की चल संपत्ति के प्रतिनिधित्व वाले कैपिटल स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के प्रदर्शन के प्रयोजन के लिए, कि अन्य राज्य में लगाया जा सकता है.
(3)अंतरराष्ट्रीय यातायात में संचालित पोतों और विमानों से और इस तरह के जहाजों या विमान के संचालन से संबंधित चल संपत्ति के प्रतिनिधित्व वाले कैपिटल, केवल उद्यम के प्रभावी प्रबंधन के स्थान पर स्थित है, जिसमें ठेका राज्य में कर योग्य होगी.
(4)एक ठेका राज्य के एक निवासी की राजधानी के अन्य सभी तत्वों केवल उस राज्य में कर योग्य होगी.
अनुच्छेद 23 - दोहरे कराधान से राहत - 1. टैक्स के रूप में निम्नानुसार जर्मनी के संघीय गणराज्य के एक निवासी के मामले में निर्धारित किया जाएगा:
(क) विदेशी टैक्स क्रेडिट के तहत अनुमति दी जानी है जब तक उप पैरा (ख), जर्मन टैक्स से भारत गणराज्य में उत्पन्न होने वाली आय का कोई आइटम और भारत गणराज्य के भीतर स्थित राजधानी के किसी भी मद छूट दी जाएगी जो, इस समझौते के अनुसार, भारत गणराज्य में लगाया जा सकता है.जर्मनी के संघीय गणराज्य, हालांकि, आय और पूंजी के आइटम इतनी छूट दी गई कर की दर के निर्धारण में खाते में लेने का अधिकार रखता है.
प्रतिशत में कम से कम 10 भारतीय गणराज्य के एक निवासी की जा रही एक कंपनी ने जर्मनी के संघीय गणराज्य के निवासी होने के नाते (भागीदारी सहित) एक कंपनी को भुगतान किया जाता है के रूप में लाभांश छूट के मामले में इस तरह के लाभांश के लिए ही लागू होंगे राजधानी जिनमें से जर्मन कंपनी द्वारा सीधे स्वामित्व में है.
तुरंत पूर्वगामी वाक्य के अनुसार, राजधानी छूट दी जाती है या, भुगतान किया है, तो मुक्त रखा जाएगा लाभांश जिनमें से किसी भी हिस्सेदारी पर करों से वहाँ छूट दी जाएगी.
(ख) विदेशी कर के लिए क्रेडिट के बारे में जर्मन कर कानून के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, भारत गणराज्य में उत्पन्न होने वाली आय के निम्न वस्तुओं और वहां स्थित राजधानी की मदों के संबंध में देय जर्मन टैक्स के खिलाफ एक ऋण के रूप में वहाँ की अनुमति दी जाएगी भारत गणराज्य की और पर इस समझौते के अनुसार कानून के तहत भुगतान भारतीय टैक्स:
उप पैरा (क) में से निपटा नहीं (मैं) लाभांश;
(Ii) ब्याज;
(Iii) रॉयल्टी और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क;
(Iv) अनुच्छेद 13 के पैरा 4 के अर्थ में आय;
(V) निदेशकों की फीस;
(Vi) कलाकारों और खेल व्यक्तियों की आय.
भारतीय कर एक से कम है अगर (ग) पत्र में निर्दिष्ट क्रेडिट के प्रयोजन के लिए (द्वितीय) उप पैरा (ख), भारतीय कर, ब्याज की कुल राशि का 10 फीसदी होना समझा जाएगा ध्यान दिए बिना वास्तव में भुगतान कर की राशि की कम दर से या पूरी तरह घरेलू कानून के अनुसार माफ कर दी.
(घ) उप पैरा (ग) के प्रावधानों के इस करार प्रभावी है, जिसके लिए पहले 12 वित्त वर्षों के लिए लागू नहीं होगी.
(ई) लेख 7 और 10 और एक स्थायी स्थापना के व्यापार संपत्ति के अन्य संक्रामण के साथ ही इस तरह के आय अंतर्निहित राजधानी के आइटम से व्युत्पन्न लाभ में से निपटा आय के उप पैरा (एक) वस्तुओं के प्रावधान के होते हुए भी छूट दी जाएगी जर्मन टैक्स से जर्मनी के संघीय गणराज्य के निवासी स्थायी प्रतिष्ठान या कंपनी की प्राप्तियों सक्रिय संचालन से विशेष रूप से या लगभग विशेष रूप से प्राप्त कर रहे हैं कि साबित कर सकते हो.
आय की वस्तुओं के मामले में छूट लाभांश सक्रिय आपरेशनों पर ले जाने के लिए जो भारत गणराज्य के निवासियों की जा रही अन्य कंपनियों में और जिसमें जोत से प्राप्त कर रहे हैं, भले ही लागू होंगे अनुच्छेद 10 और राजधानी अंतर्निहित ऐसी आय की वस्तुओं के साथ निपटा पिछले एक वितरण कर दिया है जो कंपनी के 25 से अधिक प्रतिशत की होल्डिंग है.
सक्रिय आपरेशन निम्नलिखित हैं; उत्पादन या भारत गणराज्य के भीतर, तकनीकी सलाह देने या इंजीनियरिंग सेवाओं प्रतिपादन, या बैंकिंग या बीमा कारोबार कर रहा है, माल या माल बेच.
यह साबित नहीं होता है, तो उप अनुच्छेद के अनुसार ही ऋण प्रक्रिया (ख) लागू नहीं होगी.
प्र.20. टैक्स के रूप में निम्नानुसार भारत गणराज्य के एक निवासी के मामले में निर्धारित किया जाएगा:
भारत गणराज्य के एक निवासी आय प्राप्त कर लेता है या इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार, जर्मनी की संघीय गणराज्य में लगाया जा सकता है जो पूंजी का मालिक है जहां भारत के गणतंत्र की ऐसी आय पर कर से छूट के रूप में की अनुमति होगी उस निवासी सीधे चाहे या कटौती करके, और उस निवासी की ऐसी पूंजी संघीय गणराज्य के में प्रदत्त पूंजी कर के बराबर राशि पर कर से छूट के रूप में, जर्मनी के संघीय गणराज्य में भुगतान आयकर के बराबर राशि जर्मनी. जैसा भी मामला हो, या तो मामले में इस तरह की कटौती, हालांकि, आय या लगाया जा सकता है जो राजधानी के लिए, कारण है जो (कटौती से पहले अभिकलन के रूप में दिया जाता है) आयकर या पूंजी कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी जर्मनी के संघीय गणराज्य में.
(3)करार राज्यों में से किसी में कानूनों का विपरीत करने के लिए एक्सप्रेस प्रावधान इस समझौते में किया जाता है जहां सिवाय संबंधित करार अमेरिका में आय और पूंजी के कराधान को नियंत्रित करने के लिए जारी करेगा.
अनुच्छेद 24 - गैर भेदभाव - 1. एक ठेका राज्य के नागरिकों कराधान और जुड़े आवश्यकताओं के अलावा अन्य या अधिक भारी है, जो किसी भी कराधान या किसी भी आवश्यकता जुड़े सिवा करने के लिए अन्य करार राज्य में अधीन नहीं किया जाएगा करने के लिए जो एक ही परिस्थितियों में और एक ही परिस्थितियों कि अन्य राज्य के नागरिकों कर रहे हैं या किए जा सकते हैं. यह प्रावधान, अनुच्छेद 1 के प्रावधानों के बावजूद, यह भी करार राज्यों में से एक या दोनों के निवासी नहीं हैं जो व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी.
प्र.20. एक ठेका राज्य के एक उद्यम अन्य करार राज्य में है जो एक स्थायी प्रतिष्ठान के कराधान कम अनुकूल ही गतिविधियों पर ले जाने कि अन्य राज्य के उद्यमों पर लगाया कराधान से कि अन्य राज्य में लगाया नहीं की जाएगी. यह प्रावधान अन्य करार राज्य की एक कंपनी एक के मुनाफे पर लगाया तुलना में अधिक है जो टैक्स की दर से पहले उल्लेख किया है कि राज्य में है जो एक स्थायी प्रतिष्ठान का मुनाफा चार्ज से एक करार राज्य को रोकने के रूप में नहीं लगाया जाएगा पहले उल्लेख किया करार राज्य के समान कंपनी, और न ही इस समझौते के अनुच्छेद 7 के अनुच्छेद 3 के प्रावधानों के साथ संघर्ष में होने के रूप में. इसके अलावा, इस प्रावधान अन्य ठेका राज्य के निवासियों को किसी भी व्यक्तिगत भत्ते, राहतें और यह केवल अपने स्वयं के निवासियों के लिए अनुदान जो कराधान उद्देश्यों के लिए कटौती करने के लिए अनुदान के लिए राज्य करार ऋणी के रूप में नहीं लगाया जाएगा.
(3)सिवाय जहां अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 11 के पैरा 7, या अनुच्छेद 12 के पैरा 7, लागू, ब्याज, रॉयल्टी और करेगा, उद्देश्य के लिए अन्य ठेका राज्य के निवासी के लिए एक करार राज्य का एक उद्यम द्वारा भुगतान अन्य संवितरण के प्रावधानों ऐसे उद्यम की कर योग्य लाभ का निर्धारण करने के लिए, वे पहले उल्लेख किया है कि राज्य के एक निवासी को भुगतान किया गया था के रूप में अगर एक ही परिस्थितियों में घटाया जा. वे के एक निवासी के लिए अनुबंधित किया गया था के रूप में यदि इसी प्रकार अन्य ठेका राज्य के निवासी के लिए एक करार राज्य का एक उद्यम के किसी भी ऋण, ऐसे उद्यम की कर योग्य पूंजी का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए, एक ही परिस्थितियों में घटाया होगी पहले उल्लेख किया.
(4)एक ठेका राज्य के उद्यमों, जो की राजधानी पूरी तरह या आंशिक रूप से अन्य ठेका राज्य के एक या एक से अधिक निवासियों द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, स्वामित्व या नियंत्रण में है, किसी भी कराधान या जुड़े किसी भी आवश्यकता के लिए सबसे पहले उल्लेख किया है कि राज्य में अधीन नहीं की जाएगी इस के अतिरिक्त कराधान और जो पहले उल्लेख किया है कि राज्य के अन्य इसी तरह के उद्यमों के लिए या अधीन किया जा सकता है जुड़ा आवश्यकताओं के अलावा अन्य या अधिक भारी है.
अनुच्छेद 25 - आपसी समझौते की प्रक्रिया - 1. एक व्यक्ति करार राज्यों में से एक या दोनों की कार्रवाई के परिणामस्वरूप या कराधान में नहीं इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार उसके लिए परिणाम होगा समझता है कि कहां, वह चाहे उपचार के मौजूद उन राज्यों के घरेलू कानून, द्वारा प्रदान कर सकते हैं उसके मामले में वह एक राष्ट्रीय है, जिनमें से करार कहा कि राज्य के लिए, अनुच्छेद 24 के पैरा 1 के अंतर्गत आता है, तो वह एक निवासी है या राज्य, जिनमें से करार के सक्षम प्राधिकारी को उनके मामले. मामला नहीं इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार कराधान में जिसके परिणामस्वरूप कार्रवाई की पहली अधिसूचना से तीन साल के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए.
प्र.20. सक्षम प्राधिकारी आपत्ति उचित हो यह प्रतीत होता है, तो प्रयास करेंगे और इसे करने के लिए एक दृश्य के साथ, अन्य ठेका राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ आपसी सहमति से मामले को हल करने के लिए, एक संतोषजनक समाधान पर पहुंचने के लिए सक्षम ही नहीं है अगर इस समझौते के अनुसार नहीं है जो कराधान के परिहार. पर पहुंच गया कोई भी समझौता करार अमेरिका के घरेलू कानून में किसी भी समय सीमा के बावजूद लागू किया जाएगा.
(3)ठेका राज्य के सक्षम अधिकारियों को आपसी सहमति से इस समझौते की व्याख्या या आवेदन के रूप में कोई समस्या अथवा उत्पन्न होने में संदेह को हल करने का प्रयास करेगा. उन्होंने यह भी इस समझौते में व्यवस्था नहीं मामलों में दोहरे कराधान के उन्मूलन के लिए एक साथ परामर्श कर सकते हैं.
(4)ठेका राज्य के सक्षम अधिकारियों को आपसी समझौते से छूट या करों में कमी के बारे में इस समझौते के प्रावधानों के आवेदन के मोड स्थापित कर सकती है.
प्र.5. ठेका राज्य के सक्षम अधिकारियों सीधे पूर्ववर्ती अनुच्छेदों के अर्थ में एक समझौते तक पहुँचने के उद्देश्य के लिए एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं.
अनुच्छेद 26 - सूचना के आदान - 1. इस समझौते के प्रावधानों से बाहर ले जाने के लिए आवश्यक है के रूप में करार राज्य के सक्षम अधिकारियों तरह की जानकारी का आदान प्रदान करेगा. जानकारी है कि राज्य के घरेलू कानूनों के तहत प्राप्त की है और केवल का मूल्यांकन या संग्रह में शामिल व्यक्तियों या (कोर्ट और प्रशासनिक निकायों सहित) के अधिकारियों को बताया जाएगा के रूप में एक करार राज्य से प्राप्त की कोई जानकारी ही तरीके से गुप्त रूप में माना जाएगा, प्रवर्तन या अभियोजन के संबंध में, या के संबंध में अपील की दृढ़ संकल्प, इस समझौते के द्वारा कवर करों. ऐसे व्यक्तियों या अधिकारियों केवल इस तरह के उद्देश्यों के लिए जानकारी का उपयोग करेगा. वे लोक अदालत की कार्यवाही में या न्यायिक निर्णयों में जानकारी का खुलासा हो सकता है.
प्र.20. एक राज्य करार दायित्व पर थोपने के रूप में तो किसी भी मामले में अनुच्छेद 1 के प्रावधानों लगाया जाएगा:
(क) कानून और उस की या अन्य ठेका राज्य के प्रशासनिक व्यवहार से भिन्न प्रशासनिक उपायों के लिए बाहर ले;
(ख) कानून के तहत या उस के या अन्य ठेका राज्य के प्रशासन के सामान्य कोर्स में प्राप्य नहीं है जो जानकारी की आपूर्ति करने के लिए; और
(ग) किसी भी व्यापार, व्यवसाय, औद्योगिक, वाणिज्यिक या व्यावसायिक रहस्य या व्यापार प्रक्रिया, या जानकारी, सार्वजनिक नीति के विपरीत होगा जिसमें से प्रकटीकरण (क्रम जनता) का खुलासा होगा जो जानकारी की आपूर्ति करने के लिए.
अनुच्छेद 27 - राजनयिक और कांसुली विशेषाधिकार - इस अनुबंध में कुछ एक राजनयिक मिशन, एक कांसुली पोस्ट या अंतरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के तहत या विशेष समझौतों के प्रावधान के तहत एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के सदस्यों की राजकोषीय विशेषाधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा.
अनुच्छेद 28 - बल में प्रवेश - 1. करार अमेरिका की सरकार इस समझौते के लागू होने के लिए कानूनी आवश्यकताओं के साथ पालन किया गया है कि एक दूसरे को सूचित करेगा.
प्र.20. इस समझौते के लागू पैरा 1 में निर्दिष्ट और प्रभावी होंगे सूचनाओं के बाद प्राप्त होने के एक महीने बाद प्रवेश करेगा:
(एक) जर्मनी के संघीय गणराज्य में:
लाभांश, ब्याज, रॉयल्टी और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क है, पर स्रोत पर रोक लगाई करों के मामले में (मैं) इस समझौते बल में प्रवेश करती है जिसमें कि अगले कैलेंडर वर्ष के जनवरी के पहले दिन को या उसके बाद दिए गए पैसों के संबंध में ;
(Ii) अन्य करों के मामले में, इस समझौते के बल में प्रवेश करती है जिसमें कि अगले कैलेंडर वर्ष के जनवरी के पहले दिन को या उसके बाद शुरुआत अवधि के लिए लगाए गए करों के संबंध में;
(ख) भारत गणराज्य में:
इस समझौते के बल में प्रवेश करती है जिसमें कैलेंडर वर्ष के बाद अप्रैल के प्रथम दिन को या उसके बाद शुरू होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में उत्पन्न होने वाली आय के संबंध में (मैं);
(Ii) इस समझौते के बल में प्रवेश करती है जिसमें कैलेंडर वर्ष के बाद अप्रैल के प्रथम दिन को या उसके बाद शुरू होने वाले किसी वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन आयोजित किया जाता है जो राजधानी के संबंध में.
(3)इस समझौते के लागू होने पर, आय के दोहरे कराधान से बचने के लिए जर्मनी की संघीय गणराज्य और भारत की सरकार के बीच समझौता 18 मार्च 1959 को हस्ताक्षर किए और प्रोटोकॉल की सरकार के बीच समझौते में संशोधन संघीय जर्मनी गणराज्य और आय के दोहरे कराधान से बचने के लिए भारत सरकार ने एक ही तिथि के नोट्स की मुद्रा के साथ साथ 28 जून 1984 को हस्ताक्षर किए समाप्त हो जाएगा और तारीख से ही प्रभाव नहीं रहेगा जिस पर प्रावधान इस समझौते के प्रभाव है शुरू.
अनुच्छेद 29 - समाप्ति - इस समझौते को अनिश्चित काल के प्रभाव में बनी रहेगी लेकिन ठेका राज्य के दोनों जून का तीसवां दिन या उससे पहले, किसी भी कैलेंडर वर्ष में सेना में अपने प्रवेश की तिथि से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद मई से शुरू हो, अन्य करार राज्य दे, राजनयिक चैनलों के माध्यम से, समापन और, इस तरह की घटना में की लिखित सूचना, इस समझौते प्रभाव नहीं रहेगा:
(एक) जर्मनी के संघीय गणराज्य में:
समाप्ति की नोटिस दी गई है, जिसमें लाभांश, जो निम्न अगले कैलेंडर वर्ष के जनवरी के पहले दिन को या उसके बाद दिए गए पैसों के संबंध में ब्याज, रॉयल्टी और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क है, पर स्रोत पर रोक लगाई करों के मामले में (मैं) ;
(Ii) अन्य करों के मामले में, जो निम्न अगले कैलेंडर वर्ष के जनवरी के पहले दिन को या उसके बाद शुरुआत अवधि के लिए लगाए गए करों के संबंध में समाप्ति का नोटिस दिया जाता है, जिसमें
(ख) भारत गणराज्य में:
समाप्ति की नोटिस दी गई है, जिसमें कैलेंडर वर्ष के बाद अप्रैल के प्रथम दिन को या उसके बाद शुरू होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में उत्पन्न होने वाली आय के संबंध में (मैं);
(Ii) समाप्ति का नोटिस दिया है जिसमें कैलेंडर वर्ष के बाद अप्रैल के प्रथम दिन को या उसके बाद शुरू होने वाले किसी वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन आयोजित किया जाता है जो राजधानी के संबंध में.
अधोहस्ताक्षरी विधिवत बहां अधिकृत किया जा रहा है जिसका गवाह में, वर्तमान समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं.
दो मूल, जर्मन, हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में प्रत्येक, प्रामाणिक होने के नाते सभी तीन ग्रंथों में 19 जून 1995 पर बॉन में हो गया. जर्मन की विविधतावादी व्याख्या और हिंदी ग्रंथों के मामले में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा.
प्रोटोकॉल
भारत गणराज्य और जर्मनी के संघीय गणराज्य के रूप जाएगी जो निम्नलिखित प्रावधान पर आय और पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने के लिए दो राज्यों के बीच समझौते की 19 जून 1995 पर बॉन में हस्ताक्षर करने पर सहमत हो गए हैं कहा समझौते का एक अभिन्न हिस्सा है.
अनुच्छेद 7 के संदर्भ के साथ
1. (एक) एक निर्माण स्थल या निर्माण, विधानसभा या स्थापना परियोजना के लाभ के निर्धारण में वहां स्थायी प्रतिष्ठान की गतिविधियों से उत्पन्न केवल मुनाफे पर स्थित है, जिसमें ठेका राज्य में है कि स्थायी प्रतिष्ठान के लिए जिम्मेदार ठहराया किया जाएगा जैसे स्थायी स्थापना.मशीनरी या उपकरणों प्रधान कार्यालय या उन गतिविधियों के संबंध में उद्यम के अन्य स्थायी प्रतिष्ठान (कि ठेका राज्य के बाहर स्थित) या (ठेका राज्य के बाहर स्थित) किसी तीसरे व्यक्ति से बचाया या स्वतंत्र रूप से उधर किया जाता है तो वहाँ के लिए जिम्मेदार ठहराया जा नहीं होगा निर्माण स्थल या निर्माण, विधानसभा या स्थापना परियोजना में इस तरह के प्रसव के मूल्य का मुनाफा.
(ख) योजना, परियोजना, निर्माण या अनुसंधान गतिविधियों के साथ ही अन्य करार राज्य में स्थित एक स्थायी स्थापना के सिलसिले में उस राज्य में प्रयोग तकनीकी सेवाओं से आय से एक ठेका राज्य के एक निवासी द्वारा प्राप्त आय को जिम्मेदार ठहराया नहीं की जाएगी कि स्थायी प्रतिष्ठान.
(ग) अनुच्छेद 7 के अनुच्छेद 1 के संबंध में, कि स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से माल की बिक्री या बेचा, या प्रभावित लोगों के रूप में एक ही है या इसी प्रकार की अन्य व्यावसायिक गतिविधियों से उन के रूप में एक या समान प्रकार के माल से व्युत्पन्न मुनाफा यह साबित कर दिया कि है कि, अगर स्थायी प्रतिष्ठान के कारण माना जा सकता है:
(मैं) इस सौदे स्थायी प्रतिष्ठान स्थित है जहां ठेका राज्य में कराधान से बचने के लिए पर उतर गया है, और
(Ii) किसी भी तरह से स्थायी प्रतिष्ठान इस लेन - देन में शामिल किया गया था.
(घ) यह अनुच्छेद 7 के अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट के रूप में प्रधान कार्यालय व्यय के संबंध में कटौती भी मामले में के बल में प्रवेश की तिथि के आधार पर भारतीय आयकर अधिनियम के तहत स्वीकार्य उन लोगों की तुलना में कम हो जाएगा समझा जाता है कि इस समझौते.
(ई) कोई कटौती के माध्यम से, उद्यम या उसके अन्य कार्यालयों में से किसी के प्रधान कार्यालय के लिए स्थायी प्रतिष्ठान द्वारा (अन्यथा वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की ओर से) भुगतान या आरोप लगाया राशियों के संबंध में अनुमति दी जाएगी:
(मैं) रॉयल्टी, फीस या पेटेंट या अन्य अधिकारों के उपयोग के बदले में अन्य इसी तरह के भुगतान;
प्रदर्शन कर विशिष्ट सेवाओं के लिए या प्रबंधन के लिए (द्वितीय) आयोग; और
(Iii) धनराशि पर ब्याज एक बैंकिंग संस्था के मामले में छोड़कर स्थायी स्थापना के लिए व्रत.
अनुच्छेद 8 के संदर्भ के साथ
प्र.20. अनुच्छेद 8 के प्रयोजनों के लिए, जहाजों के संचालन से आय अंतरराष्ट्रीय यातायात में माल या माल के परिवहन के संबंध में (ट्रेलरों और कंटेनरों के परिवहन के लिए संबंधित उपकरणों सहित) कंटेनर का उपयोग, रखरखाव या किराये से प्राप्त आय शामिल है.
अनुच्छेद 10 के संदर्भ में
(3)जर्मनी के संघीय गणराज्य में कराधान के उद्देश्य के लिए, अवधि लाभांश ऐसे और एक निवेश फंड या निवेश ट्रस्ट के प्रमाण पत्र पर वितरण के रूप में उनकी भागीदारी से एक नींद साथी ("Stiller Gesellschafter") द्वारा प्राप्त आय शामिल है. भारत गणराज्य में कराधान के उद्देश्य के लिए एक समान प्रकार का कोई भी आय एक जैसा व्यवहार किया जाएगा.
लेख 10 और 11 के संदर्भ में
(4)बावजूद इन लेख, लाभांश और ब्याज का प्रावधान है, वे उत्पन्न होती हैं जिसमें ठेका राज्य में लगाया, और उस राज्य के कानून के अनुसार किया जा सकता है
(क) वे कर के अर्थ में एक "partiarisches Darlehen" से और "Gewinnobligationen" से, इस तरह के रूप में अपनी भागीदारी से एक नींद साथी से प्राप्त आय सहित मुनाफे (में भाग लेने के लिए एक सही ले जाने के अधिकार या ऋण दावों से प्राप्त कर रहे हैं अगर संघीय जर्मनी गणराज्य) और का कानून
(ख) वे ऐसी आय का ऋणी के मुनाफे के निर्धारण में छूट रहे हैं कि शर्त के तहत.
अनुच्छेद 13 के संदर्भ में
प्र.5. ड्यूश Investitionsund Entwicklungsgesellschalt (डीईजी) पूरी तरह जर्मनी के संघीय गणराज्य की सरकार के स्वामित्व में है और जर्मनी में आयकर के भुगतान से छूट दी है कि जर्मनी के संघीय गणराज्य की सरकार की ओर से इसकी पुष्टि की स्थिति को देखते हुए, यह है कारण भारतीय कंपनियों के शेयरों का अलगाव डिग्री के लिए उत्पन्न होने वाले लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ भारत में कराधान से मुक्त हो जाएगा सहमत हुए.
अनुच्छेद 23 के संदर्भ में
6. (एक) (क) अनुच्छेद 23 के अनुच्छेद 1 के उप अनुच्छेद में के लिए प्रदान की छूट भले के संबंध आय या पूंजी प्रभावी रूप से भारत गणराज्य में या नहीं लगाया है कि क्या दी जाती है.
(ख) जर्मनी के संघीय गणराज्य के निवासी होने के नाते एक कंपनी अनुच्छेद 23 का भारत पैरा 1 गणराज्य भीतर स्रोतों से प्राप्त आय जर्मन टैक्स के प्रावधानों के अनुसार ऐसे वितरण पर निगम कर की प्रतिपूरक लगाए जाने की बाधा नहीं करेगा वितरित कहां कानून.
अनुच्छेद 23 के पैरा (1) में प्रावधान (ग) संघीय गणराज्य जर्मनी के एक टैक्स क्रेडिट के द्वारा दोहरे कराधान से बचने के लिए करेगा, और न अनुच्छेद 23 के पैरा (1 ए) के तहत एक कर छूट से,
(एए) करार अमेरिका आय में समझौते के भिन्न प्रावधानों के तहत रखा गया है या विभिन्न व्यक्तियों (अनुच्छेद 9 के तहत अलावा अन्य) और इस संघर्ष के लिए जिम्मेदार ठहराया, तो अनुच्छेद 25 के अनुसार प्रक्रिया द्वारा तय नहीं किया जा सकता
(I) ऐसे स्थान या रोपण का एक परिणाम के रूप में अगर प्रासंगिक आय दोहरे कराधान के अधीन हो सकता है; या
(Ii) ऐसे स्थान या रोपण का एक परिणाम के रूप में अगर प्रासंगिक आय untaxed रहना या विषय होगा ही अनुपयुक्त भारत गणराज्य में कराधान कम होता है और (लेकिन इस अनुच्छेद के आवेदन के लिए) संघीय गणराज्य में कर से मुक्त रहने के लिए जर्मनी की; या
जर्मनी के संघीय गणराज्य है अगर (बी बी) अपने आंतरिक कानून की सीमाओं के कारण परामर्श और विषय के बाद, को रोकने के लिए जो यह आदेश में इस अनुच्छेद को लागू करने का इरादा रखता है के लिए आय के अन्य मदों के राजनयिक चैनलों के माध्यम से भारत के गणतंत्र अधिसूचित समझौते के अनुचित इस्तेमाल के लिए दोनों करार अमेरिका या अन्य व्यवस्था में कराधान से आय की छूट.
उप अनुच्छेद के तहत एक अधिसूचना के मामले में (बी बी), भारत गणराज्य, राजनयिक चैनलों के माध्यम से अधिसूचना के अधीन, जर्मनी के संघीय गणराज्य ने कहा कि आय के लक्षण वर्णन के साथ लगातार समझौते के तहत इस तरह के आय की विशेषताएँ सकता है. इस अनुच्छेद के तहत बनाई गई एक अधिसूचना यह प्रेषित किया गया था और यह प्रभाव देने के लिए अधिसूचित राज्य के घरेलू कानून के तहत किसी भी कानूनी आवश्यक शर्तें को पूरा किया गया है, जिसमें वर्ष के बाद ही कैलेंडर वर्ष के पहले दिन से प्रभावी होंगे.
अनुच्छेद 26 के संदर्भ में
7. (क) यह भी समझौते के संबंध में, शब्द "सूचना" दस्तावेजों में शामिल होगा कि समझा जाता है.अनुरोध पर - - यह आगे जर्मन कर कानून राजकोषीय संहिता (Abgabenordnung) के अनुच्छेद 117 के अनुच्छेद 3 के संदर्भ में सूचना के प्रसारण के लिए प्रदान करता है कि समझा जाता है और यह गणतंत्र के में सक्षम प्राधिकारी को सूचना देने के लिए संभव होगा भारत पर ध्यान दिए बिना इस अनुच्छेद के इन प्रावधानों के तहत.
व्यक्तिगत डेटा इस अनुच्छेद के तहत विमर्श किया जाता है (ख), निम्नलिखित अतिरिक्त प्रावधान प्रत्येक ठेका राज्य के घरेलू कानूनों के अधीन लागू नहीं होगी:
(I) राज्य करार की आपूर्ति डेटा वे आपूर्ति डेटा की शुद्धता के लिए जिम्मेदार होंगे.यह आपूर्ति की गई है नहीं करना चाहिए जो गलत डेटा या डेटा संप्रेषित किया गया है कि उभर रहे हैं, प्राप्त राज्य देरी के बिना इस के बारे में सूचित किया जाएगा. उस राज्य कहा डेटा सही या नष्ट करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा;
(Ii) ठेका राज्य व्यक्तिगत डेटा का संचरण और रसीद के आधिकारिक रिकॉर्ड रखने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा;
(Iii) करार अमेरिका अनाधिकृत उपयोग, अनधिकृत परिवर्तन और अनधिकृत प्रकटीकरण के खिलाफ भेजी व्यक्तिगत डेटा की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा;
(Iv) आवेदन पर संबंधित व्यक्ति ने अपने बारे में और इसके बारे में किए जाने की योजना बनाई उपयोग की संग्रहीत जानकारी के बारे में सूचित किया जाएगा.संतुलन पर यह प्रतीत होता है तो यह जानकारी देने के लिए कोई दायित्व नहीं किया जा सकता है कि रोक के में सार्वजनिक हित इसे प्राप्त करने में संबंधित व्यक्ति के हित outweighs है. यह अन्य सभी मामलों, उसके बारे में संग्रहीत डेटा के बारे में सूचित किया जा करने के लिए संबंधित व्यक्ति की सही जिसका संप्रभु क्षेत्र में जानकारी के लिए आवेदन किया जाता है में ठेका राज्य के घरेलू कानून से नियंत्रित होंगे.
दो मूल, जर्मन, हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में प्रत्येक, प्रामाणिक होने के नाते सभी तीन ग्रंथों में 19 जून 1995 पर बॉन में हो गया. मुक़्तलिफ़ जर्मन की व्याख्या और हिंदी पाठ के मामले में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा.
न्यायिक विश्लेषण
पुराने समझौतों के साथ काम कर निम्नलिखित मामलों को देखें:
एन (1) (जर्मनी और भारत के संघीय गणराज्य के बीच) दोहरे कराधान से बचाव समझौते के अनुच्छेद III में '(3) अनुच्छेद के प्रावधानों के अधीन' शब्द का संकेत होगा कि विदेशी उद्यम की 'औद्योगिक या व्यावसायिक आय' कर योग्य नहीं हैं, जबकि भारत में, किराए, भारत में सूत्रों से विदेशी उद्यम द्वारा प्राप्त रॉयल्टी, हितों, लाभांश, आदि, कर योग्य हैं - विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट [1983] 144 आईटीआर 146 (एपी) वी. सीआईटी.
विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट [1983] 144 आईटीआर 146 (एपी) वी. सीआईटी - एन शब्द दूसरे के क्षेत्र में स्रोतों से 'ऋणग्रस्तता के किसी अन्य रूप' केवल ब्याज उत्पन्न होने या आय का एक अलग 'स्रोत' के रूप में एकत्रित हो सकता है.
विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट वी. सीआईटी [1983] 144 आईटीआर 146 - एन जिसका विधानसभा और निर्माण आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रतिनियुक्त अभियंता की देखरेख में क्रेता द्वारा किए जाते हैं एक विदेशी कंपनी से एक संयंत्र की मात्र आपूर्ति विदेशी कंपनी एक 'स्थायी प्रतिष्ठान' होने के लिए राशि नहीं है (एपी).
विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट वी. सीआईटी [1983] 144 आईटीआर 146 - एन एक उप ठेकेदार अनुच्छेद द्वितीय जर्मनी और भारत के संघीय गणराज्य के बीच दोहरे कराधान से बचाव समझौते (1) (क) (डीडी) के अर्थ में एक एजेंट के रूप में नहीं माना जा सकता (एपी).
मशीनरी के आपूर्तिकर्ता प्रेस निर्मित किया गया था और कुछ सेवाओं है कि भारत में प्रेस की स्थापना के सिलसिले में गाया गया था जहां जर्मनी में एक स्थायी प्रतिष्ठान था जहां एन, इस सेवा प्रदान के लिए समझौते सन्निहित किया गया था, भले ही किसी भी तरह से व्यक्तिगत सेवा के रूप में नहीं माना जा सकता है एक अलग समझौते में; जर्मनी और भारत के बीच दोहरे कराधान से बचने के लिए समझौते को देखते हुए इस तरह के रूप में, कर ऐसी सेवाओं के लिए जर्मन कंपनी को भुगतान की गई राशि से स्रोत पर कटौती योग्य नहीं था - एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड सीआईटी वी. [1994] 207 आईटीआर 899 (काल .).
एन तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क औद्योगिक या व्यावसायिक लाभ है और इसलिए, भारत और जर्मनी के बीच डीटीए के अनुच्छेद III के अनुसार छूट के हकदार होंगे - सी आई टी वी. AEG Telefunken [1998] 233 आईटीआर 129/101 चुंगी लगानेवाला 109 (Kar.).
n जर्मनी के एक निवासी है जो एक अनिवासी, के मामले में, रॉयल्टी या तकनीकी आरोपों के रास्ते से भारत में उससे उत्पन्न होने वाली आय भारत-उप में लगाया जा सकता है.सीआईटी वी. UHDE GMBH [1996] 54 TTJ (Bom. -. ट्राई बी)35
अनुच्छेद XVI, दोहरे कराधान से बचने भारत और संघीय जर्मन गणराज्य के बीच, एक शब्द का निर्माण किया जा रहा है और शब्द है समय पर कानूनों का मतलब होगा के लिए समझौते के पैरा 1 में होने वाली एन अभिव्यक्ति 'कानूनों' समझौते-इतो वी. के निष्पादन के समय में बल में कानून तक ही सीमित नहीं Leonhardt Andra und साझीदार [1987] 21 आईटीडी 607 (Cal. -. ट्राई बी).
निर्धारिती जर्मन निवासी जर्मनी में अपने आकलन के लिए कैलेंडर वर्ष में अपनाया था, जहां एन, भी भारत में अपनी आय का आकलन करने के प्रयोजन के लिए, एक ही डबल से बचाव के लिए समझौते के अनुच्छेद द्वितीय (1) (जी) के दृश्य में पिछले वर्ष के रूप में लिया जाना चाहिए जर्मनी और भारत और वित्तीय वर्ष के बीच कराधान वह लेखा MGK ब्लम वी. बनाए रखने नहीं था कि जमीन पर पिछले वर्ष के रूप में नहीं लिया जा सकता है दूसरा आईटीओ [1984] 7 आईटीडी 643 (Bang. - ट्राई बी.).
निर्धारिती परियोजना की स्थापना के रूप में एक ही बात नहीं थी जो संयंत्र की वास्तविक स्थापना लेकिन उसी के मात्र पर्यवेक्षण, के साथ संबंध नहीं था, जहां एन, निर्धारिती (1) (अनुच्छेद द्वितीय के अर्थ के भीतर भारत में एक स्थायी प्रतिष्ठान होने नहीं कहा जा सकता है जर्मनी और उप वी. भारत UDHE जीएमबीएच के बीच AADT की ज) (सीसी).सीआईटी [1997] 57 TTJ (Mum. -. ट्राई बी)447.
N एक उर्वरक परियोजना, निर्धारिती, भारतीय कंपनी के लिए थोक सामग्री खरीदी और खरीद शुल्क के रूप फीसदी भारतीय कंपनी लागत प्लस 4 से चार्ज एक पश्चिम जर्मन कंपनी की स्थापना के लिए भारतीय कंपनी के साथ की आपूर्ति और सेवा समझौते के तहत, खरीद शुल्क रॉयल्टी के रूप में कर लगाने योग्य नहीं था कहाँ और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क है, लेकिन भारत और इतो वी. पश्चिम जर्मनी लिंडे एजी के बीच दोहरे कराधान समझौते की निगाह में योग्य नहीं था जो औद्योगिक और वाणिज्यिक लाभ के रूप में इलाज किया जा रहा था [1997] 62 आईटीडी 330 (Mum. -. ट्राई बी).
n अकेले दोहरे कराधान से बचाव समझौते के अनुच्छेद ग्यारहवीं में कहा गया है कि एक मेरा है, खदान, या प्राकृतिक संसाधनों के किसी अन्य निकासी के आपरेशन से निकाला गया था कि रॉयल्टी की ही राशि है कि औद्योगिक से बाहर रखा जा रहा था कि विवाद में कोई योग्यता नहीं है और व्यावसायिक मुनाफे और वहाँ रॉयल्टी के अन्य प्रकार के बहिष्कार के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जा रहा है, रॉयल्टी के किसी अन्य रसीद कराधान के अधीन नहीं था.लेख XVI (मैं) के रूप में प्रदान विपरीत डीटीए में प्रदान की जाती है, जब तक कि संबंधित राज्यों के कानून लागू नहीं होगी. यह डीटीए के अनुच्छेद ग्यारहवीं के तहत रॉयल्टी के अलावा अन्य रॉयल्टी को दिए जाने के लिए इलाज के लिए कोई प्रावधान नहीं है, अगर वहाँ था, उसी (1) (आठ) धारा 9 के तहत भारत में भारतीय कराधान और कर योग्य के अधीन किया जाएगा कि इसका मतलब अधिनियम की. डीटीए खंड में से किसी में गिरावट नहीं करता है, जो किसी भी रसीद, आयकर अधिनियम के तहत कर योग्य होगा कि प्रदान नहीं करता है या भारतीय कराधान-GUJ जैगर जीएमबीएच वी. के दायरे से बाहर रखा जाएगा आईटीओ [1991] 37 आईटीडी 64 (Bom. -. ट्राई बी).
n पता है कि कैसे आवर्ती के प्रावधान से संबंधित विचार भी औद्योगिक और वाणिज्यिक लाभ का एक हिस्सा होगा कि विवाद कोई बल दिया है.यह रॉयल्टी की प्रकृति में हो सकता है और वहाँ "औद्योगिक और वाणिज्यिक लाभ" की परिभाषा से रॉयल्टी की एक विशिष्ट बहिष्कार किया जा रहा होगा, (3) डीटीए के अनुच्छेद III द्वारा, यह निर्धारिती नहीं था कि जमीन पर छूट का आनंद नहीं होगा भारत GUJ जैगर जीएमबीएच वी. में स्थायी प्रतिष्ठान आईटीओ [1991] 37 आईटीडी 64 (Bom. -. ट्राई बी).
द्वारा किए गए भुगतान को धारा 195 अयोग्य बनाने के लिए औद्योगिक परियोजना के संबंध में अनिवासी द्वारा भारत में कंसल्टेंसी सर्विस के एन प्रतिपादन जर्मनी और भारत के संघीय गणराज्य के बीच दोहरे कराधान से बचाव समझौते के अर्थ के भीतर औद्योगिक या वाणिज्यिक गतिविधि करने के लिए राशि नहीं होगा अनिवासी गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कंपनी लिमिटेड को निर्धारिती इतो वी. [1982] 2 आईटीडी 515 (Ahd.).
उप वी. टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड - एक ही प्रोटोकॉल में नहीं दी जाती है अगर पता भी परिस्थिति में कार्यकारी अधिकार पूर्वव्यापी प्रभाव से कर योग्य प्रकृति के रूप में आय का एक आइटम बना सकते हैं.सीआईटी [1990] 100 चुंगी लगानेवाला 51 (Mag.)/ 62 TTJ (Mum.) प्र.17.
एन (1) (जर्मनी और भारत के संघीय गणराज्य के बीच) दोहरे कराधान से बचाव समझौते के अनुच्छेद III में '(3) अनुच्छेद के प्रावधानों के अधीन' शब्द का संकेत होगा कि विदेशी उद्यम की 'औद्योगिक या व्यावसायिक आय' कर योग्य नहीं हैं, जबकि भारत में, किराए, भारत में सूत्रों से विदेशी उद्यम द्वारा प्राप्त रॉयल्टी, ब्याज, लाभांश, आदि, कर योग्य-CIT वी. हैं विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट [1983] 144 आईटीआर 146 (एपी).
n शब्दों अन्य आय में सूत्रों से 'ऋणग्रस्तता के किसी अन्य रूप' केवल ब्याज उत्पन्न होने या आय सीआईटी वी. के एक अलग 'स्रोत' के रूप में एकत्रित मतलब हो सकता है विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट [1983] 144 आईटीआर 146 (एपी).
n जिसका विधानसभा और निर्माण आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रतिनियुक्त अभियंता की देखरेख में क्रेता द्वारा किए जाते हैं एक विदेशी कंपनी से एक संयंत्र की मात्र आपूर्ति विदेशी कंपनी विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट वी. एक 'स्थायी establishment'-CIT [1983] 144 आईटीआर 146 होने के लिए राशि नहीं है (एपी).
N एक उप ठेकेदार अनुच्छेद द्वितीय (आई) जर्मनी के संघ गणराज्य और भारत-CIT वी. के बीच दोहरे कराधान से बचाव समझौते (i) (डीडी) के अर्थ में एक एजेंट के रूप में नहीं माना जा सकता विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट [1983] 144 आईटीआर 146 (एपी).
मशीनरी के आपूर्तिकर्ता प्रेस निर्मित किया गया था और कुछ सेवाओं है कि भारत में प्रेस की स्थापना के सिलसिले में गाया गया था जहां जर्मनी में एक स्थायी प्रतिष्ठान था जहां एन, इस सेवा प्रदान के लिए समझौते सन्निहित किया गया था, भले ही किसी भी तरह से व्यक्तिगत सेवा के रूप में नहीं माना जा सकता है एक अलग समझौते में; जर्मनी और भारत के बीच दोहरे कराधान से बचने के लिए समझौते को देखते हुए इस तरह के रूप में, कर ([1994] 207 आईटीआर 899 सीआईटी वी. ऐसी सेवाओं एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के लिए जर्मन कंपनी को भुगतान की गई राशि से स्रोत पर कटौती योग्य नहीं था सीएएल .).
n भारत और जीएसआर सं 680 से जर्मनी के संघीय गणराज्य (ई), 26-8-1985 दिनांकित के बीच 1959-1960 DTAA में संशोधन 1984/01/04 से प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है - टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड वी . उप.सीआईटी [1998] 100 चुंगी लगानेवाला 51 (Mum. -. ट्राई बी)(Tax. पत्रिका.).
वही उप वी. प्रोटोकॉल टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड में उपलब्ध नहीं है, अगर पता भी परिस्थिति में कार्यकारी अधिकार पूर्वव्यापी प्रभाव से कर योग्य प्रकृति के रूप में आय का एक आइटम बना सकते हैं.सीआईटी [1990] 100 चुंगी लगानेवाला 51 (Mag.)/ 62 TTJ (Mum.) प्र.17.
निकोबार निर्माण कार्य के लिए डिजाइन और तकनीकी सेवाओं के लिए निर्धारिती द्वारा प्राप्त रकम रॉयल्टी की प्रकृति में थे और इसलिए कर योग्य और औद्योगिक और वाणिज्यिक मुनाफा Leonhardt आंध्र und साझीदार, सीआईटी [2001] 249 वी. Gmbh आईटीआर 418 (Cal. का गठन नहीं होता ).
n अनुच्छेद 16 के तहत, एक निदेशक की फीस एक गैर कर्मचारी निदेशक के लिए भुगतान किया है कि क्या निर्धारित करने में निगम के निवास के देश में कर के अधीन है, यह है कि शुल्क की स्थापना के लिए आवश्यक नहीं है कि देश के डाइटर एबेर्हार्ड गुस्ताव में एक निश्चित आधार के कारण है सीआईटी वी. वॉन डेर मार्क [1999] 102 चुंगी लगानेवाला 368/235 आईटीआर 698 (एएआर - एन दिल्ली).
n जर्मनी और भारत अभिव्यक्ति 'पेशेवर सेवा' के बीच DTAA के अनुच्छेद 14 के प्रयोजनों के लिए विस्तृत पर्याप्त सेवाओं में शामिल करने के लिए, यदि कोई हो, एक इंजीनियर के रूप में आवेदक द्वारा प्रदान की गई है और भारत, भारत में इस तरह की सेवाओं से आय में कोई निश्चित आधार के अभाव में होता है सीआईटी वी. योग्य-Dieter एबेर्हार्ड गुस्ताव वॉन डेर मार्क नहीं हो [1999] 102 चुंगी लगानेवाला 368/235 आईटीआर 698 (एएआर - एन दिल्ली).
एन तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क औद्योगिक या व्यावसायिक लाभ है और, इसलिए, सीआईटी वी. भारत और जर्मनी AEG Telefunken के बीच डीटीए के अनुच्छेद III [1998] 233 आईटीआर 129/101 चुंगी लगानेवाला 109 (Kar.) के अनुसार छूट के हकदार होंगे.

