आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

656

परिपत्र की तिथि

26/08/1993

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

26/08/1993

परिपत्र: सं 656, 26-08-1993 दिनांकित

धारा 194D एल बीमा आयोग


स्रोत पर कर की कटौती के लिए निर्देशों से
बीमा आयोग


वित्तीय वर्ष 1993-94

1767. बीमा कमीशन, आदि से स्रोत पर कर की कटौती के लिए निर्देश - वित्तीय वर्ष 1993-94 के दौरान कर की दर

1संदर्भ 20 अगस्त 1992 दिनांकित, बोर्ड के परिपत्र सं 633 के लिए आमंत्रित किया है जिसमें स्रोत पर आयकर की कटौती के बीमा के माध्यम से आय के भुगतान से, वित्तीय वर्ष 1992-93 के दौरान किया जाना था, जिस पर दरें आयोग, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194D तहत, संप्रेषित कर रहे थे.

प्र.20. खंड 194D के प्रावधानों के अनुसार, पारिश्रमिक या इनाम के माध्यम से एक निवासी को किसी भी आय का भुगतान किसी भी व्यक्ति, आयोग के माध्यम से किया जाए या अन्यथा निरंतरता, नवीकरण या बीमा पॉलिसियों के पुनरुद्धार से संबंधित व्यापार सहित बीमा कारोबार (याचना या खरीद के लिए ) वास्तविक भुगतान के समय या बल में दरों में इससे पहले, आयकर, जो भी इस तरह के आय, ऋण का समय पर घटा करने के लिए आवश्यक है. हालांकि, ऐसी कोई कटौती वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान या श्रेय ऐसी आय की ऐसी आय या कुल राशि की राशि रुपये से अधिक नहीं है जहां एक मामले में किए जाने की आवश्यकता है. 5,00

(3)वित्तीय वर्ष 1993-94 के दौरान भुगतान बीमा आयोग से आयकर की कटौती के लिए दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. ये दरें इस प्रकार हैं:

एक गैर कॉर्पोरेट निवासी व्यक्ति के मामले में (मैं):
ग. 10%
(Ii) घरेलू कंपनी के मामले में:
21.5%

(4)इसके अलावा, उक्त दरों में कटौती की आयकर की राशि एक गैर कॉर्पोरेट निवासी व्यक्ति के मामले में 12% की दर से और एक घरेलू कंपनी के मामले में 15% की दर से एक अधिभार से बढ़ाया जा रहा है .

प्र.5. यह खंड 194D के प्रावधानों के ही एक निवासी को भुगतान बीमा आयोग के माध्यम से आय के संबंध में लागू होने वाली उल्लेख किया जा सकता. हालांकि, धारा 195 के प्रावधानों के तहत आयकर भी, एक गैर कॉर्पोरेट अनिवासी निर्धारिती को बनाया (बीमा आयोग के माध्यम से भुगतान सहित) भुगतान से कटौती किए जाने की आवश्यकता है, या एक विदेशी कंपनी के लिए किया जाता है.

प्र.6. एक कम दर, या कुछ मामलों में कोई कटौती पर खंड 194D तहत स्रोत पर कर की कटौती के लिए आयकर अधिनियम में एक प्रावधान भी है. (एक कंपनी सहित) किसी भी व्यक्ति को सक्षम करने के लिए इतनी के रूप में इस उद्देश्य के लिए, कम दर या कोई कटौती पर कर कटौती के लिए एक प्रमाणपत्र, धारा 197 की उप - धारा के प्रावधानों (1) के तहत मूल्यांकन अधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है इस प्रमाण पत्र को प्राप्त है, के मामले में उसकी कुल आय एक कम या शून्य दर पर कर कटौती को सही ठहराते हैं.इस प्रयोजन के लिए एक आवेदन निर्धारण अधिकारी को, फार्म नं 13 में बनाया जा सकता है. किसी भी तरह के प्रमाण पत्र दिया जाता है जहां जैसा भी मामला हो, बीमा कमीशन भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, इस तरह के प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट दरों पर आयकर घटा या कोई कर कटौती करेगा.

प्र.7.        इस प्रकार के रूप जिम्मेदारियों, आदि दायित्वों, आयकर अधिनियम के तहत व्यक्ति स्रोत पर कर की कटौती की, इस प्रकार हैं: -

(आयकर नियम, 1962 के नियम 30 में निर्धारित के रूप में) (क) खंड 200 के प्रावधानों के अनुसार, खंड 194D के प्रावधानों के अनुसार किसी भी राशि की कटौती के किसी भी व्यक्ति निर्धारित समय के भीतर, भुगतान करेगा, योग इसलिए केन्द्र सरकार की साख को काट लिया.द्वारा या सरकार की ओर से कटौती के मामले में राशि की कटौती के ही दिन पर भुगतान किया जाना है. अन्य मामलों में, सामान्य रूप से, एक ही कटौती की है, जिसमें महीने के अंतिम दिन से एक सप्ताह के भीतर भुगतान किया जाना है. एक व्यक्ति केन्द्रीय सरकार के ऋण के लिए कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह धारा 201 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी होगा. धारा 201 की उप - धारा (1 ए) ऐसे व्यक्ति इस तरह के टैक्स तारीख को घटाया होने की दिनांक से इस तरह के कर की राशि पर प्रति वर्ष 15 फीसदी की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा कि नीचे देता है जिस पर इस तरह के टैक्स वास्तव में भुगतान किया जाता है. इसके अलावा, धारा 271C किसी भी व्यक्ति स्रोत पर कर काटने की असफल रहती है तो वह दंड के वैसे, उनके द्वारा काट लिया नहीं कर की राशि के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा कि नीचे देता है. इसके अलावा, इस अधिनियम की धारा 276B एक व्यक्ति केन्द्र सरकार की साख उसके द्वारा स्रोत पर कर कटौती के लिए भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह कम से कम 3 महीने नहीं होंगे जो एक अवधि के लिए सश्रम कारावास की सजा हो लेकिन होगा कि नीचे देता है और ठीक से 7 साल तक का हो सकता है.

(बी) धारा 203 के प्रावधानों के अनुसार, स्रोत पर कर की कटौती के हर व्यक्ति टैक्स काट लिया गया है कि इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, और, उसमें कटौती की राशि को निर्दिष्ट करने के लिए, और, कुछ अन्य विवरण है.इस प्रमाण पत्र, खंड 194D तहत स्रोत पर कर की कटौती के लिए, जिसका खाता ऋण दिया जाता है या जो भुगतान किसी भी मोड द्वारा किया जाता है करने के लिए व्यक्ति को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक माह के भीतर प्रस्तुत करने की है, जैसा भी मामला हो सकता है हो. प्रमाण पत्र अपने ही स्टेशनरी पर टैक्स deductor द्वारा (अनुबंध मैं कॉपी) फार्म सं 16A में जारी किया जाना चाहिए. एक व्यक्ति अनुभाग 203 द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र जारी करने में विफल रहता है, तो वह, धारा 272A (2) के तहत दंड के माध्यम से रुपये से कम नहीं होगी जो एक राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. 100 लेकिन जो रुपये तक का हो सकता. विफलता जारी है, जिसके दौरान प्रत्येक दिन के लिए 200.

(ग) आयकर अधिनियम की धारा 203A के प्रावधानों के अनुसार, यह प्राप्त है और इस संबंध, टीडीएस सर्टिफिकेट, रिटर्न में कर कटौती खाता संख्या (टैन) बोली के लिए स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के लिए अनिवार्य है इस संबंध में आदि विस्तृत निर्देश बोर्ड के परिपत्र सं 497 [एफ में समाहित कर रहे हैं 1987/09/10 सं 275/118/87-IT (बी),].एक व्यक्ति अनुभाग 203A के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहता है, वह रुपये को, खंड 272BB तहत, दंड के माध्यम से एक राशि भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. 5,00

(घ) आयकर अधिनियम की धारा 206 के प्रावधानों के अनुसार, आयकर नियम के नियम 36A और 37,, सरकार के हर कार्यालय, के मामले में प्रिंसिपल अधिकारी के मामले में निर्धारित व्यक्ति के साथ पठित हर कंपनी, हर स्थानीय प्राधिकारी या अन्य सार्वजनिक शरीर या एसोसिएशन, हर निजी नियोक्ता है, और, आयकर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार हर दूसरे व्यक्ति के मामले में निर्धारित व्यक्ति, तैयार करने और वितरित करेगा निर्धारित तिथि नामित / संबंधित मूल्यांकन अधिकारी को स्रोत पर कर की कटौती की वार्षिक वापसी, से.बीमा आयोग से स्रोत पर कर की कटौती के मामले में, यह रिटर्न फार्म नं 26D में तैयार किया है और यह संबंधित है जो करने के लिए वित्तीय वर्ष के बाद 30 जून से वितरित किया जाना है. यह वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए प्रत्येक टीडीएस प्रमाण पत्र की एक प्रतिलिपि वार्षिक रिटर्न के साथ संलग्न किया जाना चाहिए कि उल्लेख किया जा सकता. एक व्यक्ति के कारण समय वार्षिक रिटर्न में प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह रुपये से कम नहीं होगी जो (2) एक योग खंड 272A के तहत, दंड के माध्यम से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. 100 लेकिन जो रुपये तक का हो सकता. विफलता जारी है, जिसके दौरान हर दिन के लिए 200. हालांकि, अधिकतम दंड स्रोत पर कर छूट की राशि से अधिक नहीं होगा.

8 ये निर्देश संपूर्ण नहीं हैं और खंड 194D तहत स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की मदद करने के लिए एक दृश्य के साथ ही जारी किए जाते हैं. किसी भी शक के संदर्भ जब भी वहाँ आयकर अधिनियम, 1961 के प्रासंगिक प्रावधानों और आयकर नियम, 1962 के लिए किया जा सकता है. किसी भी सहायता की आवश्यकता है, के मामले में आयकर विभाग के संबंधित मूल्यांकन अधिकारी या स्थानीय जनसंपर्क अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है.

परिपत्र: सं 656, 26-8-1993 दिनांकित.