655 : परिपत्र: सं 655, 26-08-1993 दिनांकित
परिपत्र सं.
655
परिपत्र की तिथि
26/08/1993
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
26/08/1993
वित्तीय वर्ष 1993-94
1710. प्रतिभूतियों पर ब्याज से स्रोत पर कर की कटौती के लिए निर्देश - वित्तीय वर्ष 1993-94 के दौरान प्रतिभूतियों पर ब्याज से कटौती की दर
1संदर्भ वित्तीय वर्ष 1992-93 के लिए प्रतिभूतियों पर ब्याज के भुगतान से स्रोत पर आयकर की कटौती के संबंध में 1992/11/08 दिनांकित, बोर्ड के परिपत्र सं 630 के लिए आमंत्रित किया है.
प्र.20. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 193 के प्रावधानों के अनुसार, प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में किसी भी आय भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति करेगा, आदाता, या, पर के खाते में इस तरह के आय के ऋण का समय पर नकद, या, एक चेक या ड्राफ्ट के मुद्दे से, या, जो भी पहले हो, किसी भी अन्य मोड, देय ब्याज की राशि पर बल में दरों पर आयकर घटा द्वारा में भुगतान तत्संबंधी का समय. इस प्रयोजन के लिए, किसी भी सस्पेंस खाते में क्रेडिट या (बुलाया भी नाम से) किसी अन्य खाते आदाता के खाते में ऐसी आय का एक क्रेडिट होना समझा जाएगा.
(3)वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए, वे प्रतिभूतियों पर ब्याज के भुगतान से स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए संबंधित insofar के रूप में कर और अधिभार की बुनियादी दरों में कोई बदलाव नहीं आया है. लागू दरों वित्त अधिनियम, 1993 की प्रथम अनुसूची के भाग II में दिए गए हैं. के रूप में निम्नानुसार संक्षेप में कहा गया है, ये हैं: -
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(A)
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एक कंपनी के अलावा किसी अन्य भुगतानकर्ता के मामले में -
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(मैं) पेयी निवासी, भारत में जहां -
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(क) केन्द्रीय या राज्य सरकार के कर मुक्त सुरक्षा के अलावा अन्य किसी भी सुरक्षा,, पर देय ब्याज के रूप में आय में;
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10 फीसदी
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(ख) किसी स्थानीय प्राधिकारी या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित निगम की ओर से जारी किए गए पैसे के लिए किसी भी डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों पर देय ब्याज के रूप में आय पर;
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10 फीसदी
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ऐसे डिबेंचर प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956, और उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम के अनुसार भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं, जहां एक कंपनी द्वारा जारी किए गए किसी भी डिबेंचरों पर ब्याज के रूप में आय पर (ग);
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10 फीसदी
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(ब्याज कर मुक्त सुरक्षा पर देय छोड़कर) किसी भी अन्य आय पर (घ);
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20 फीसदी
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(Ii) पेयी (वह एक अनिवासी भारतीय या किसी भी अन्य व्यक्ति है कि क्या) भारत में निवासी नहीं है, वहां -
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(एक) एक कर मुक्त सुरक्षा पर देय ब्याज के रूप में आय पर; ~
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15 फीसदी
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(ख) अन्य आय की सारी पर
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ऐसी आय का 30 फीसदी
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या
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वित्त अधिनियम, 1993 (देखें अनुबंध I) की प्रथम अनुसूची के भाग III के पैरा एक के उप पैरा 1 में निर्धारित दरों पर ऐसी आय पर गणना कर की राशि, ऐसी आय है, जो भी कुल आय, किया गया था अगर उच्चतर.
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(B)
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एक कंपनी के मामले में -
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कंपनी सुरक्षा पर ब्याज के रूप में आय पर एक घरेलू कंपनी है जहाँ (मैं) (एक कर मुक्त सुरक्षा पर ब्याज देय छोड़कर);
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21.5 फीसदी
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- (द्वितीय) कंपनी एक घरेलू कंपनी नहीं है, जहां
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(एक) एक कर मुक्त सुरक्षा पर ब्याज के रूप में आय पर;
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44 फीसदी
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(ख) अन्य प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में आय पर;
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65 प्रतिशत.
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(4)सरचार्ज-ऊपर दिए दरों के अनुसार कर कटौती की राशि, वृद्धि की जाएगी -
(मैं) अधिभार से, संघ के प्रयोजनों के लिए, एक कंपनी के अलावा किसी अन्य निवासी व्यक्ति के मामले में इस तरह के आयकर का 10%;
(Ii) एक घरेलू कंपनी के मामले में इस तरह के आयकर का 15% की दर एक अधिभार से.
प्र.5. यह उल्लेखनीय है कि हो सकता है -
(क) कर जो भी पहले हो, उसके आदाता के खाते में या भुगतान के समय पर ऋण का समय पर अनुभाग 193 के तहत स्रोत पर कटौती की जाएगी.इस प्रयोजन के लिए कहा जाता है, भी नाम से किसी भी सस्पेंस खाते या किसी अन्य खाते में क्रेडिट, आदाता के खाते में ऐसी आय का एक क्रेडिट होना समझा जाएगा.
(ख) कर जनता में काफी रुचि रखते हैं, जिसमें एक कंपनी द्वारा जारी डिबेंचरों पर एक निवासी व्यक्ति को देय किसी भी ब्याज से स्रोत पर कटौती नहीं की जाएगी, प्रतिभूति संविदा (विनियमन के अनुसार भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जा रहा डिबेंचरों ) अधिनियम, 1956, और, ब्याज एक खाता पेयी चेक और इस तरह के ब्याज की राशि या, जैसा भी मामला हो, इस तरह के ब्याज की कुल राशि भुगतान किया है या होने की संभावना को द्वारा कंपनी द्वारा भुगतान किया जाता है, तो किसी भी नियम, उसके अधीन बनाए गए ऐसे व्यक्ति रुपये से अधिक नहीं है के लिए कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान किया.२५०० रु. है.
(ग) कर प्रभाव के लिए, धारा 197A द्वारा प्रदान के रूप में फार्म सं 15F (देखें अनुबंध-II) में एक घोषणा बनाता है, जो एक निवासी व्यक्ति के मामले में खंड 193 के तहत स्रोत पर कटौती नहीं की जाएगी कि उसके अनुमान के अनुसार कुल आय पर टैक्स वित्तीय वर्ष के 1993-94 शून्य हो जाएगा.नियम के रूप में प्रदान ऐसी घोषणा की एक प्रति संबंधित आयकर के मुख्य आयुक्त / आयुक्त को, घोषणा उसके द्वारा प्राप्त होता है, जिसमें महीने के बाद अगले महीने के सातवें दिन को या उससे पहले कर deductor द्वारा भेजा जाना चाहिए 29C (5) आयकर नियम, 1962 की.
(घ) कोई स्रोत पर कर कटौती की जाएगी या यह धारा 197 के तहत एक प्रमाण पत्र पर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है, जहां (एक कंपनी सहित) एक व्यक्ति के मामले में कम दर पर कटौती की जाएगी, या 1 अप्रैल के बाद, 1993 , स्रोत पर कर की ऐसी deductor की दर निर्दिष्ट.कटौती प्रमाण पत्र पर इस तरह की छूट 1 अप्रैल 1993 से पहले जारी किया गया है जहां यह 31 नवंबर, 1994 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए ऑपरेटिव है, तो इसे स्वीकार कर लिया और उन पर कार्य किया जाना चाहिए.
(ई) नहीं कर मामलों में कटौती की जानी चाहिए, जिसमें अधिकारी, या अन्यथा आकलन आयकर अधिकारी / द्वारा जारी प्रमाण पत्र से, कर deductor पेयी धाराओं के तहत आयकर के भुगतान से छूट एक व्यक्ति है कि संतुष्ट है 10 आयकर अधिनियम, 1961 की 13A के लिए.
(च) नहीं कर विशेष रूप में अधिसूचना द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया है जो अनुभाग 193, या, के प्रावधान के तहत स्रोत पर कर कटौती की आवश्यकता से छूट दी गई है जो प्रतिभूतियों / बांडों / डिबेंचरों पर देय ब्याज से कटौती की जानी चाहिए खंड 193 के परन्तुक के तहत सरकारी राजपत्र.
(छ) नहीं कर द्वारा स्थापित निगम के स्वामित्व वाले किसी भी सुरक्षा के संबंध में देय, या, बल में कुछ समय के लिए किसी भी कानून के तहत अपनी आय पर आयकर से छूट प्राप्त है जो एक केन्द्रीय अधिनियम के तहत किसी भी राशि से काट लिया जाना चाहिए .उदाहरण के लिए, जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के लिए किए गए भुगतान उनके संबंधित अधिनियमों की हैसियत से स्रोत पर कर कटौती की आवश्यकता से छूट दी गई है.
(ज) 'शब्द का घरेलू कंपनी' एक भारतीय कंपनी या, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर के लिए उत्तरदायी अपनी आय के संबंध में, के, भारत के भीतर घोषणा और भुगतान के लिए निर्धारित की व्यवस्था की है जो किसी भी अन्य कंपनी का मतलब ऐसी आय से बाहर देय (तरजीही शेयरों पर लाभांश सहित) लाभांश.
(मैं) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 288B द्वारा प्रदान के रूप में, कर की राशि में निहित एक रुपए के भागों से भी कम पचास पैसे प्रति मात्रा की अनदेखी से नजदीकी रुपया को बंद गोल, और, की मात्रा में वृद्धि करना होगा पचास पैसे या एक रुपये के लिए अधिक.इसलिए, स्रोत पर कर काटा जा कर की राशि अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान के अनुसार नजदीकी रुपया को बंद गोल किया जाना चाहिए.
प्र.6. इस प्रकार के रूप जिम्मेदारियों, आदि दायित्वों, आयकर अधिनियम के तहत व्यक्ति स्रोत पर कर की कटौती की, इस प्रकार हैं: -
(क) खंड 200 के प्रावधानों के अनुसार, धारा 193 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी राशि की कटौती के किसी भी व्यक्ति (1962 आयकर नियमों के नियम 30 में निर्धारित के रूप में) निर्धारित समय के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए आवश्यक है इसलिए केन्द्र सरकार की साख को काट लिया.द्वारा या सरकार की ओर से कटौती के मामले में राशि की कटौती के ही दिन पर भुगतान किया जाना है. अन्य मामलों में, सामान्य रूप से, योग कटौती किया जाता है, जिसमें महीने के अंतिम दिन से एक सप्ताह के भीतर भुगतान किया जाना है. एक व्यक्ति केन्द्रीय सरकार के ऋण के लिए कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह धारा 201 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी होगा. धारा 201 की उप - धारा (1 ए) ऐसे व्यक्ति भी इस तरह के कर, जिस पर इस तरह के टैक्स तारीख को घटाया होने की दिनांक से इस तरह के कर की राशि पर प्रतिवर्ष पंद्रह फीसदी की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा कि नीचे देता है वास्तव में भुगतान किया जाता है. इसके अलावा, धारा 271C किसी भी व्यक्ति स्रोत पर कर कटौती करने में विफल रहता है तो उसे दंड की जिस तरह से वह स्रोत पर घटा करने में विफल रहा है, जो कर की राशि के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा कि नीचे देता है. इस संबंध में ध्यान भी एक व्यक्ति कर उसके द्वारा स्रोत पर कटौती की केन्द्रीय सरकार के ऋण के लिए भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह एक अवधि के लिए सश्रम कारावास के साथ दंडनीय होगा कि नीचे देता है जो अनुभाग 276B के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया है जो और ठीक से 7 साल तक का हो सकता है, जो कम से कम 3 महीने हो सकता है लेकिन नहीं करेगा.
(बी) धारा 203 के प्रावधानों के अनुसार, स्रोत पर कर की कटौती के हर व्यक्ति कर की कटौती की गई है और उसमें इतनी कटौती की राशि और कुछ अन्य विवरण निर्दिष्ट करने के लिए कि इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है.प्रमाण पत्र फार्म सं 16A में प्रस्तुत किया जाना है (एक माह की निर्धारित अवधि के भीतर अनुबंध III में संलग्न कॉपी और चौदह दिनों के लिए जिनके खाते में क्रेडिट दिया जाता है या जिसे करने के लिए भुगतान, किसी भी मोड द्वारा किया जाता है और व्यक्ति को मामले के रूप में हो सकता है ) हो.फार्म सं 16A अपने लेखन पर कर कटौती द्वारा जारी किया जा सकता है. इन रूपों के उपयोग के संबंध में विस्तृत निर्देश बोर्ड के परिपत्र सं 597 [एफ में समाहित कर रहे हैं सं 275/42/91-IT (बी)] 27-3-1991 दिनांकित. एक व्यक्ति अनुभाग 203 के तहत आवश्यक के रूप में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह खंड 272A (2), रुपये से कम नहीं होगी जो एक राशि के तहत दंड के माध्यम से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. 100 लेकिन जो रुपये तक का हो सकता. विफलता जारी है, जिसके दौरान हर दिन के लिए 200.
(ग) धारा 203A के प्रावधानों के अनुसार, यह इस में विस्तृत निर्देश प्राप्त करने और आदि चालान, टीडीएस सर्टिफिकेट, रिटर्न, में कर कटौती खाता संख्या (टैन) बोली के लिए स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के लिए अनिवार्य है संबंध बोर्ड के परिपत्र सं 497 [एफ में उपलब्ध हैं सं 275/118/87-IT (बी)] 1987/09/10 दिनांकित.एक व्यक्ति अनुभाग 203A के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो वह खंड 272BB, रुपये के लिए एक राशि के तहत दंड के माध्यम से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. 5,00
(डी) धारा 206 के प्रावधानों के अनुसार, नियम 36A और आयकर नियमों के 37, हर कंपनी के मामले में निर्धारित व्यक्ति, सरकार, में प्रमुख अधिकारी के हर कार्यालय के मामले में निर्धारित व्यक्ति के साथ पठित हर निजी नियोक्ता और अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार हर दूसरे व्यक्ति को हर स्थानीय प्राधिकारी या अन्य सार्वजनिक निकाय या संघ के मामले को तैयार करने और निर्धारित तिथि से स्रोत पर कर की कटौती की वार्षिक रिटर्न देने का अनुरोध करेगा नामित / संबंधित मूल्यांकन अधिकारी को.प्रतिभूतियों पर ब्याज से स्रोत पर कर की कटौती के मामले में कहा कि वार्षिक रिटर्न फार्म नंबर 25 में तैयार किया है और यह संबंधित है जो करने के लिए वित्तीय वर्ष के बाद 30 जून से वितरित किया जाना है. यह वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए प्रत्येक टीडीएस प्रमाण पत्र की एक प्रतिलिपि वार्षिक रिटर्न के साथ संलग्न किया जाना चाहिए कि उल्लेख किया जा सकता. एक व्यक्ति के कारण समय में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह खंड 272A (2), रुपये से कम नहीं होगी जो एक राशि के तहत, दंड के माध्यम से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. 100 लेकिन जो रुपये तक का हो सकता. विफलता जारी है, जिसके दौरान हर दिन के लिए 200. अधिकतम दंड, तथापि, स्रोत पर कर छूट की राशि से अधिक नहीं होगा.
प्र.7. राज्य सरकार / संघ राज्य प्रशासनों, भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थाओं, आदि, ब्याज का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार हैं जो उनके संबंधित विभागों / अधिकारियों के ध्यान में इस परिपत्र की सामग्री लाने के लिए अनुरोध कर रहे हैं प्रतिभूतियों पर, आवश्यक कार्रवाई और अनुपालन के लिए.
8 ये निर्देश संपूर्ण नहीं हैं और प्रतिभूतियों पर ब्याज के भुगतान से स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की मदद करने के लिए एक दृश्य के साथ जारी किए जाते हैं. किसी भी शक के मामले में, संदर्भ आयकर अधिनियम, 1961 के प्रासंगिक प्रावधानों और आयकर नियम, 1962 के लिए किया जाना चाहिए. किसी भी सहायता की आवश्यकता है, आयकर विभाग के मूल्यांकन अधिकारी या लोक संपर्क अधिकारी से संपर्क किया जाना चाहिए.
परिपत्र: सं 655, 26-8-1993 दिनांकित.
संलग्नक I
[पैरा 3 (ए) (ख) (ख) मद देखें]
वित्त अधिनियम, 1993, प्रथम अनुसूची के भाग III से निकालने
पैरा एक
उप पैरा मैं
व्यक्ति या व्यक्तियों के शरीर के हर व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार या संघ के मामले में शामिल है या नहीं, या कि क्या हर कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति उपखंड (सात) खंड (31) आय की धारा 2 के में निर्दिष्ट टैक्स एक्ट, इस अनुच्छेद या इस भाग के किसी अन्य अनुच्छेद के उप अनुच्छेद द्वितीय पर लागू होता है जो एक मामला नहीं किया जा रहा: -
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आयकर की दर
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(1) डेरिवेटिव
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कुल आय न हो
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कोई नहीं;.
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रुपये से अधिक है. 30]000
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(2)
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कुल आय से अधिक है, जहां
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राशि का 20 फीसदी हिस्सा है जिसके द्वारा कुल
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रुपये. 30,000 लेकिन अधिक नहीं है
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आय रुपये से अधिक है. 30,000;
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र 50]000
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(3)
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कुल आय से अधिक है, जहां
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रुपये. 4,000 से अधिक 30 प्रति राशि के प्रतिशत के द्वारा
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रुपये. 50,000 लेकिन अधिक नहीं है
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जो कुल आय रुपए से अधिक है. 50,000;
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र 1]00]000
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(4) संचार सेवाएं
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कुल आय से अधिक है, जहां
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रुपये. 19,000 से अधिक राशि का 40 फीसदी तक
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र 1]00]000
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जो कुल आय रुपए से अधिक है. 1,00,000.
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आयकर पर सरचार्ज
आयकर की राशि इस उप अनुच्छेद या अनुभाग 112 के पूर्ववर्ती प्रावधानों के अनुसार अभिकलन जाएगा, -
व्यक्तियों के व्यक्तियों या शरीर के हर व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार या संघ के मामले में (मैं) एक लाख रुपए से अधिक एक कुल आय, अध्याय के अंतर्गत गणना की आयकर की छूट की राशि से कम हो होने धारा 88 में निर्दिष्ट VIIIA, और के रूप में इतनी कम आय कर,
(Ii) आइटम (मैं) में वर्णित उन से अन्य हर व्यक्ति के मामले में, एक लाख रुपए से अधिक एक कुल आय होने
ऐसे आयकर के बारह फीसदी की दर से गणना की संघ के प्रयोजनों के लिए एक अधिभार की वृद्धि हो:
ऐसी कोई अधिभार एक अनिवासी द्वारा देय होगा बशर्ते कि.
अनुबंध-II
कोई रूप. 15F
[नियम 29C (1)]
घोषणा के तहत धारा 197A (1) आय कर अधिनियम की, 1961 कर की कटौती के बिना "प्रतिभूतियों पर ब्याज" के एक व्यक्ति दावा रसीद द्वारा किए जाने के लिए
मैं ....................................................................................................................................... पुत्र / पुत्री / की पत्नी ............................................ ........................ @ के निवासी ....................... ............................................ एतद्द्वारा घोषित करता हूं: -
1. जो प्रतिभूति विवरण नीचे दिया जाता है, मेरे नाम में खड़ा है और लाभदायक मेरे द्वारा स्वामित्व में हैं, और ब्याज उधर वर्गों 60 आयकर अधिनियम के लिए 64 के तहत किसी भी अन्य व्यक्ति की कुल आय में includible नहीं है, 1961:
| का विवरण
प्रतिभूतियां
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{0/} {1} लड़किओं की संख्या{/1}
प्रतिभूतियां
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मरम्मत होने की तिथि
प्रतिभूतियां
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उपलब्ध संचिति की राशि अगर वसूली के लिए संदेहजनक माना गया (रु.)
प्रतिभूतियां
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दिनांक (s)
जो
प्रतिभूतियां
अधिग्रहण किया गया
द्वारा
घोषक
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2. मेरे वर्तमान व्यवसाय है कि ..........................
3. प्रतिभूतियों पर ब्याज सहित मेरे अनुमान के अनुसार कुल आय पर टैक्स पैरा 1 में निर्दिष्ट है कि ऊपर, को समाप्त होने वाले पिछले वर्ष के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार computed ...... .......... निर्धारण वर्ष 19 के लिए प्रासंगिक ..... 19 ..... नहीं के बराबर हो जाएगा;
4. * मैं अतीत में किसी भी समय पर आयकर का मूल्यांकन नहीं किया गया है लेकिन मैं आयकर के मुख्य आयुक्त या आयुक्त के क्षेत्राधिकार में आते हैं ............... ........
या
मैं पिछले निर्धारण अधिकारी द्वारा ...... निर्धारण वर्ष 19 ..... 19 के लिए आयकर करने के लिए मूल्यांकन किया गया था कि ..................... .... सर्किल / वार्ड / जिला और मेरे लिए आवंटित स्थायी खाता संख्या है .............................
5. मैं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 6 के अर्थ के भीतर भारत का निवासी हूँ कि.
.................................................. ......
घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर
सत्यापन
मैं ................................................ .. एतद् द्वारा अपने ज्ञान और क्या ऊपर कहा गया है, सही पूरा और सही मायने में कहा गया है है विश्वास के अनुसार घोषणा कि है.
आज सत्यापित, .............................................. ... ....................... 19 की सुबह .......
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जगह ................
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..............................
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घोषक का हस्ताक्षर
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नोट:
1 @ डाक का पूरा पता दे.
प्र.20. घोषणा दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए.
(3) * लागू नहीं है, जो भी हटाएं.
(4) सत्यापन हस्ताक्षर करने से पहले, घोषक घोषणा में दी गई सूचना सभी मामलों में सच है, सही और पूरा हो गया है कि खुद को संतुष्ट करना चाहिए. घोषणा में एक गलत बयान करने वाले व्यक्ति पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 277 के तहत मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी होगा, और इस विश्वास पर होना दंडनीय-करेगा
टैक्स चोरी किए जाने की मांग की है, जहां एक मामले में (मैं) छह महीने से कम नहीं होगी, बल्कि जो सात साल के लिए और ठीक से विस्तार कर सकते हैं जो कठोर कारावास के साथ एक लाख रुपए से अधिक है;
(Ii) किसी अन्य मामले में, कम से कम तीन महीने नहीं होगी, बल्कि जो तीन साल के लिए और ठीक से विस्तार कर सकते हैं जो कठोर कारावास के साथ.
[किसे व्यक्ति द्वारा उपयोग के लिए घोषणा सुसज्जित है]
1नाम और घोषणा के अनुच्छेद 1 में वर्णित प्रतिभूतियों पर ब्याज भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का पता नहीं.
प्र.20. घोषणा घोषक से सुसज्जित होने की दिनांक
(3)ब्याज भुगतान किया जाता है जिस अवधि
(4)ब्याज की राशि
प्र.5. ब्याज का भुगतान किया है, जिस पर तिथि
मुख्य आयुक्त या आयकर आयुक्त ................
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.................................
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व्यक्ति के हस्ताक्षर
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जगह ........
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भुगतान के लिए जिम्मेदार
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तिथि .........
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प्रतिभूतियों पर ब्याज.
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अनुबंध III
कोई रूप. 16A
[नियम 31 (1) (ख) देखें]
1961 आयकर अधिनियम की धारा 203 के तहत स्रोत पर कर कटौती का प्रमाणपत्र
[प्रतिभूतियों, लाभांश, लॉटरी या पहेली पहेली से जीता 'प्रतिभूतियों पर ब्याज' के अलावा और ब्याज पर ब्याज के लिए, ठेकेदारों और उप ठेकेदारों, बीमा कमीशन, अनिवासी खिलाड़ियों / खेल संघों को भुगतान, भुगतान करने के लिए घोड़े दौड़, भुगतान से जीता राष्ट्रीय बचत योजना, म्यूचुअल फंड या भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा इकाइयों की पुनर्खरीद के खाते पर भुगतान, के तहत जमा के संबंध में आयोग को पारिश्रमिक या लॉटरी टिकट, धारा 195 के तहत अन्य रकम की बिक्री पर पुरस्कार, विदेशी कंपनियों की आय में करने के लिए भेजा खंड 196a (2), धारा 196B में निर्दिष्ट इकाइयों से आय, विदेशी मुद्रा बांड या एक भारतीय कंपनी के शेयरों से आय खंड 196C में करने के लिए भेजा, प्रतिभूतियों से विदेशी संस्थागत निवेशकों की आय] अनुभाग 196D में करने के लिए भेजा.
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नाम व पता
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टीडीएस चक्र
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नाम व पता
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व्यक्ति कर की कटौती
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जहां वार्षिक
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जिस व्यक्ति को भुगतान
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................................................
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के तहत लौटें
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या बनाया है जिसका में
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................................................
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खंड 206 के लिए है
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यह श्रेय दिया जाता है खाता
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................................................
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वितरित किया
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................................................
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................................................
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................................................
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................................................
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................................................
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................................................
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................................................
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................................................
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................................................
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................................................
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................................................
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................................................
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कर कटौती ए / C No.
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की प्रकृति
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पैन / जीआईआर सं. के
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DEDUCTOR की
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भुगतान
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आदाता
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पैन / जीआईआर सं. के
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अवधि के लिए
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DEDUCTOR
|
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19 ..... 19 के लिए .....
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केन्द्र सरकार के खाते में भुगतान, कर कटौती और कर के जमा का विवरण
| मरम्मत होने की तिथि
भुगतान /
ऋण
|
राशि
भुगतान /
जमा
(रु.)
|
उपलब्ध संचिति की राशि अगर वसूली के लिए संदेहजनक माना गया (रु.)
आयकर
कटौती
(रु.)
|
दर पर
जो
कटौती
|
तिथि और
चालान नहीं.
जमा की
कर में की
केंद्र
सरकार
खाता
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का नाम
बैंक और
शाखा
जहां टैक्स
जमा
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प्रमाणित रुपये की राशि है. (शब्दों में) ........................ स्रोत पर काटा गया है और ऊपर दिए गए ब्यौरे के अनुसार केन्द्र सरकार के ऋण के लिए भुगतान किया.
.................................................. ................
जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर
कर की कटौती के लिए
जगह ...............
तिथि ................
पूरा नाम ..........................
पदनाम ........................

