654 : परिपत्र: सं 654, 22-07-1993 दिनांकित
परिपत्र सं.
654
परिपत्र की तिथि
22/07/1993
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
22/07/1993
वित्तीय वर्ष 1993-94
1674. वेतन से स्रोत पर कर की कटौती के लिए निर्देश - वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए कर की दर
1संदर्भ 31-7-1992 दिनांकित, बोर्ड के परिपत्र सं 629 के लिए आमंत्रित किया है जिसमें दौरान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 के तहत सिर के वेतन 'के तहत आय के भुगतान से आयकर की कटौती की दरें वित्तीय वर्ष 1992-93, सूचित किया गया. वर्तमान परिपत्र वित्तीय वर्ष 1993-94 के दौरान सिर के वेतन 'के तहत आय प्रभार्य के भुगतान से आयकर की कटौती की दर में शामिल है और आयकर अधिनियम के कुछ संबंधित प्रावधानों बताते हैं.
प्र.20. वित्त अधिनियम, 1993 रुपये से व्यक्तियों के लिए आयकर छूट की सीमा बढ़ा दी हैं. रुपये के लिए 28,000. 30,000 है. 20 फीसदी, 30 फीसदी और आय स्लैब (मैं) रुपये को क्रमश लागू होगा जो 40 फीसदी की कर दरों में हालांकि कोई बदलाव नहीं, वहाँ है. रुपये के लिए 30,001. 50,000, (द्वितीय) रु. रुपये के लिए 50,001. 1,00,000, और (iii) रुपये से अधिक. 1,00,000, वित्तीय वर्ष 1993-94 के दौरान.सरचार्ज की दर भी कुल आय से अधिक रुपये पर गणना आयकर की राशि का 12 फीसदी पर अपरिवर्तित बनी हुई है. 1,00,000. लागू कर दरों युक्त वित्त अधिनियम, 1993, की प्रथम अनुसूची के भाग III के पैरा एक के उप अनुच्छेद 1 का एक उद्धरण, अनुबंध 1 पर दिया जाता है.
(3)के रूप में निम्नानुसार वित्त अधिनियम, 1993 के बारे में लाया अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तनों से कुछ इस प्रकार हैं:
इतने रुपये से मानक कटौती की सीमा बढ़ाने के लिए के रूप में धारा 16 के खंड (क) (i) संशोधन. रुपये के लिए 12,000.15,000. इसी तरह, जिसकी कुल आय रुपए से अधिक नहीं है (मानक कटौती की अनुमति से पहले) कामकाजी महिलाओं के मामले में लागू सीमा. 75,000 रुपये से उठाया गया है. रुपये के लिए 15,000. 18,000.
चिकित्सा उपचार पर होने वाले खर्च और विदेश में रहना ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत सीमा तक दस्तूरी से बाहर रखा जाएगी प्रदान करने के लिए इतना रूप में धारा 17 के खंड (द्वितीय) संशोधन (2).
(Iii) धारा 80 डीडी के संशोधन रुपये के लिए विकलांग आश्रितों के इलाज के संबंध में कटौती में वृद्धि की जा सके. रुपये के लिए 12,000.15,000.
(Iv) धारा 80 जी के संशोधन कटौती अनुमति देने के लिए, ताकि निर्दिष्ट सीमा तक, राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव के लिए फाउंडेशन, और, राष्ट्रीय श्रेष्ठता के एक विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान के लिए करने के लिए भुगतान किसी भी राशि के संबंध में निर्धारित द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है प्राधिकरण.
(V) अनुभाग 80L का संशोधन रुपये से, ब्याज, लाभांश, आदि के माध्यम से आय के संबंध में कटौती में वृद्धि की जा सके. रुपये के लिए 7,000.शुरू किया.
(Vi) ऊपर की उम्र और 65 वर्ष के व्यक्तियों के मामले में 20 फीसदी से 10 फीसदी से आयकर की छूट को बढ़ाने के लिए, और भी के लिए सकल कुल आय की सीमा बढ़ाने के लिए इतना रूप में खंड 88B का संशोधन रुपये से इस रियायत का उद्देश्य,. रुपये के लिए 50,000.75,000.
(4)वे कर वित्तीय वर्ष 1993-94 के दौरान स्रोत पर काटा जा रहा है, जिस पर सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य से संबंधित हैं insofar के रूप में कानून के मुख्य प्रावधानों के पदार्थ इसके अधीन और सफल पैराग्राफ में दिया जाता है:
(I) उप - धारा (1) के खंड 192 के सिर "वेतन" के तहत किसी भी आय प्रभार्य भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, भुगतान करने के समय, की औसत दर से देय राशि पर आयकर घटा करेगा कि प्रदान करता है वित्तीय वर्ष के लिए बल में दरों के आधार पर गणना आयकर, जिसमें भुगतान कि वित्तीय वर्ष के लिए, निर्धारिती की, यह सिर के नीचे, अनुमानित आय पर किया जाता है.कहा अनुभाग के उप - धारा (3) के प्रावधानों के वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए टैक्स की कटौती में कोई भी अतिरिक्त या कमी के लिए समायोजन करने के लिए इरादा कर रहे हैं. इस प्रकार 12 से विभाजित और निकटतम रुपया को गोल अनुमानित आय, पर गणना की कुल कर, मासिक वेतन से कटौती की जाने की आवश्यकता है. वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित वेतन आय रुपये से अधिक है, जब तक कोई कर नहीं है, तथापि, किसी भी मामले में स्रोत पर कटौती की जाएगी. 30,000 है. (गणना के कुछ विशिष्ट उदाहरण अनुबंध II में दिया जाता है).
(Ii) "वेतन" यह भी शामिल है आदि मजदूरी, फीस, कमीशन, अनुलाभ, के एवज में मुनाफा, या, वेतन के अलावा, वेतन, वार्षिकी या पेंशन की अग्रिम, ग्रेच्युटी, अवकाश के नकदीकरण के संबंध में भुगतान भी शामिल है, यह आयकर अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 6 के तहत कर के दायरे में है, जो करने के लिए इस हद तक किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में कर्मचारी के खाते में सालाना अभिवृद्धि. वेतन में शामिल अन्य मदों, वेतन और अनुलाभ के एवज में मुनाफे में आयकर अधिनियम की धारा 17 में वर्णित हैं. यह वेतन पेंशन भी शामिल है, के बाद से स्रोत पर कर अन्यथा के लिए कहा जाता है, तो भी पेंशन से कटौती करना होगा, कि उल्लेख किया जा सकता.हालांकि, कोई टैक्स (iii) इस परिपत्र के पैरा 5 में विस्तार से बताया के रूप में पेंशन के रूपान्तरित भाग से काट किया जाना आवश्यक है.
(Iii) अपने कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई मुफ्त या रियायती आवास, या मोटर कार के रास्ते से अनुलाभ का मूल्य आयकर नियम, 1962 के नियम 3 के तहत निर्धारित किया जाएगा.यह, हालांकि, एक कंपनी या उसके निवास से अपने कार्यालय या काम की अन्य जगह के लिए या अपने निवास पर इस तरह के कार्यालय या जगह से निर्धारिती द्वारा यात्रा के लिए एक नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी भी वाहन का उपयोग करते हैं, के रूप में नहीं माना जाएगा कि स्पष्ट किया जाता है एक लाभ या सुविधा दी जाती है या नि: शुल्क या प्रयोजन के लिए रियायती दर पर उसे उपलब्ध कराई.
(Iv) आदि गैस की आपूर्ति, विद्युत ऊर्जा, घरेलू खपत के लिए पानी, शैक्षिक सुविधाओं, जैसे कर्मचारियों को मुफ्त या रियायती दरों पर उपलब्ध कराई गई अन्य लाभ या सुख, भी अनुमानित कंप्यूटिंग के प्रयोजन के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए चालू वित्त वर्ष के दौरान कर्मचारियों के वेतन आय (अनुबंध II में उदाहरण तृतीय कुछ ऐसी परिलब्धियों की गणना दिखाता है).मूल्यांकन आयकर नियमों के नियम 3 के अनुसार किया जाना है.
(V) किसी भी लाभ या सुविधा दी जाती है या एक कर्मचारी (कंपनी या कंपनी में काफी रुचि है जो एक व्यक्ति के एक निर्देशक होने के नहीं) के लिए एक नियोक्ता द्वारा नि: शुल्क या रियायती दर पर उपलब्ध कराई के मूल्य अनुलाभ के रूप में नहीं माना जाता है सिर के तहत कर्मचारी की आय मौद्रिक भुगतान के माध्यम से व्यवस्था नहीं की कोई लाभ या सुविधा के मूल्य के 'वेतन' अनन्य रुपये से अधिक है, जब तक कि कर्मचारी द्वारा प्राप्त किया.24,000.
(Vi) वेतन एक से अधिक नियोक्ता से प्राप्त होता है जहां मामलों में, इन नियोक्ताओं से कुल वेतन स्रोत पर कर कटौती के उद्देश्य के लिए ध्यान में रखा जाना ही होगा.
कुल आय की गणना में छूट / कटौती
प्र.5. एक कर्मचारी की कुल आय की गणना के लिए ध्यान में रखा जा सकता है जो छूट / कटौतियों इसके अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं:
(मैं) अपने भारत में किसी भी जगह के लिए छुट्टी पर कार्यवाही (एक), या के संबंध में अपने और अपने परिवार के लिए पूर्व नियोक्ता के अपने नियोक्ता से होने के कारण एक कर्मचारी को कर या प्राप्त किसी भी यात्रा रियायत या सहायता के मूल्य, (ख) भारत में किसी भी स्थान पर सेवा की समाप्ति आयकर नियम, 1962 के नियम 2 बी में निर्धारित शर्तों को, हालांकि, धारा 10 विषय की (5) धारा के तहत छूट प्राप्त है सेवा से सेवानिवृत्ति पर, या के बाद.इस खंड के प्रयोजन के लिए, एक व्यक्ति के संबंध में 'परिवार' का अर्थ है,
(1) पति और व्यक्ति के बच्चे; और
(2) माता - पिता, भाई और व्यक्तिगत या उनमें से किसी व्यक्ति के बारे में पूरी तरह या मुख्य रूप से निर्भर की बहनों.
यह भी इस धारा के तहत छूट प्राप्त राशि भी मामले में वास्तव में ऐसी यात्रा के उद्देश्य के लिए किए गए खर्च की राशि से अधिक नहीं होगी कि नोट किया जाए.
(Ii) मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान या किसी भी अन्य ग्रेच्युटी धारा 10 के खंड के अंतर्गत कुल आय (10) कम्प्यूटिंग में शामिल किए जाने से निर्दिष्ट सीमा तक छूट दी गई है.
(Iii) पेंशन का रूपान्तरण में कोई भुगतान, केंद्र सरकार के सिविल पेंशन (रूपान्तरण) नियम के तहत या नागरिक संघ की सेवाओं, या रक्षा के साथ जुड़ा सिविल पदों / पदों के धारकों के सदस्यों पर लागू होनेवाले भी इसी योजना के अंतर्गत प्राप्त संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल पदों के तहत, या के सदस्यों के लिए अखिल भारतीय सेवा / रक्षा सेवाओं, या, एक स्थानीय प्राधिकारी या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित निगम के कर्मचारियों के लिए, उप के तहत छूट प्राप्त है धारा 10 के खंड (10 ए) के खंड (मैं).किसी भी अन्य नियोक्ता की किसी भी योजना के अंतर्गत प्राप्त पेंशन का रूपान्तरण में भुगतान के संबंध में छूट उपखंड (ii) धारा 10 के खंड (10 ए) के प्रावधानों से संचालित किया जाएगा.
(Iv) सेवानिवृत्ति पर उनके संन्यास के समय अपने क्रेडिट पर अर्जित अवकाश की अवधि के संबंध में छुट्टी वेतन के बराबर नकद के रूप में केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के एक कर्मचारी द्वारा या अन्यथा प्राप्त किसी भी भुगतान के तहत छूट प्राप्त है धारा 10 के खंड (10AA) के उपखंड (i).अन्य कर्मचारियों के मामले में, यह छूट आठ महीने की छुट्टी की एक अधिकतम करने के लिए विषय अन्यथा सेवानिवृत्ति, या, पर सेवानिवृत्ति के समय पर अपने क्रेडिट को छोड़ने के लिए संदर्भ के साथ निर्धारित किया जाएगा. यह छूट आगे समय समय पर भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिकतम राशि तक सीमित होगी. वर्तमान में, इस सीमा भारत अधिसूचना संख्या की सरकार में निर्दिष्ट किया गया है तो 553 (ई) [F.No. 142/11/88-TPL], रुपये में 1988/08/06 दिनांकित. 79,920.
(V) धारा 10 (10 बी) के तहत, एक कर्मकार द्वारा प्राप्त छंटनी मुआवजा निश्चित सीमा तक आयकर विषय से छूट प्राप्त है.मुक्त छंटनी मुआवजे की अधिकतम राशि औद्योगिक की धारा 25f (ख) में प्रदान आधार पर अधिनियम, 1947 या किसी भी राशि रुपए से कम नहीं विवाद गणना की राशि है. केन्द्र सरकार के रूप में 50,000 अधिसूचना से जो भी कम हो राजपत्र में निर्दिष्ट कर सकता है.जो करने के लिए योजना लागू होता है और अन्य प्रासंगिक इन सीमाओं को मुआवजा उपक्रमों में कामगार को विशेष सुरक्षा प्रदान करने के लिए की जरूरत है को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार से इस संबंध में मंजूरी दे दी है जो किसी भी योजना के तहत भुगतान किया जाता है, जहां मामले में लागू नहीं होगा हालात.
हद ऐसी राशि रुपये से अधिक नहीं है से लेकर (vi) धारा 10 (10C) के तहत, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या किसी भी अन्य कंपनी के एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त किसी भी भुगतान, उसकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय में, आयकर से छूट प्राप्त है . पांच लाख, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना (1962, आयकर अधिनियम के नियम 2BA में दी गई) में निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है प्रदान की.इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के अलावा किसी अन्य कंपनी के मामले में, ऐसी योजनाओं जैसा भी मामला हो, आयकर के मुख्य आयुक्त या आयकर महानिदेशक द्वारा अनुमोदित किया जाना होगा. वित्त अधिनियम, 1993 के एक केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम, या, एक स्थानीय प्राधिकारी के तहत स्थापित एक प्राधिकरण के कर्मचारियों को यह छूट दी है. यह भी इस छूट किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए किसी भी कर्मचारी के लिए अनुमति दी गई है जहां, यह किसी भी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए उसे करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी कि व्यवस्था की गई है:
(सात) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (13A) के तहत, किसी विशेष भत्ता विशेष रूप से कब्जा कर लिया रिहायशी आवास के संबंध में (बुलाया भी नाम से) किराए के भुगतान पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए अपने नियोक्ता द्वारा एक निर्धारिती को दी गई निर्धारिती इस तरह के आवास स्थित है और अन्य प्रासंगिक विचार कर रहा है जिसमें क्षेत्र या स्थान को ध्यान में रखते हुए, जैसा निर्धारित किया गया हद तक आयकर से छूट प्राप्त है.आयकर नियम, 1962 के 2A नियम के अनुसार, किराए के भुगतान पर खर्च को पूरा करने के लिए विशेष भत्ता के अनुदान के कारण छूट स्वीकार्य की मात्रा जाएगी: -
(क) इस तरह के भत्ते की वास्तविक राशि प्रासंगिक अवधि के संबंध में एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त; या
(ख) वास्तविक व्यय प्रासंगिक अवधि के लिए देय वेतन का 1/10 से अधिक किराए के भुगतान में खर्च; या
(ग) जहां इस तरह के आवास की वजह से प्रासंगिक अवधि के लिए कर्मचारी को वेतन के प्रतिशत के बंबई, कलकत्ता, दिल्ली या मद्रास, 50 में स्थित है; या
(घ) ऐसे आवास किसी अन्य जगह में स्थित है, जहां की वजह से प्रासंगिक अवधि के लिए कर्मचारी को वेतन का 40 प्रतिशत,
कम से कम जो भी है.
इस प्रयोजन के लिए, 'वेतन' रोजगार की दृष्टि से तो प्रदान करते हैं, महंगाई भत्ता, यानी शामिल है, लेकिन अन्य सभी भत्ते और अनुलाभ शामिल नहीं है.
यह वास्तव में शासन 2A में निर्धारित सीमा को निर्धारिती विषय के कब्जे में रहने के संबंध में किराए के भुगतान पर खर्च ही खर्च, आयकर से छूट के योग्य है कि ध्यान दिया जाना पड़ता है. इस प्रकार, मकान किराया भत्ता / फ्लैट उसके स्वामित्व वाली घर में रहने वाले एक कर्मचारी को दी गई आय कर से मुक्त नहीं है. संवितरण अधिकारियों कर्मचारी की कुल आय से मकान किराया भत्ता या उसके किसी हिस्से को छोड़कर पहले किराए का वास्तविक भुगतान के सबूत के उत्पादन पर जोर दे द्वारा इस संबंध में खुद को संतुष्ट करना चाहिए.
किराए के भुगतान पर वास्तविक व्यय वसूल धारा 10 (13A) के तहत कटौती का दावा करने के लिए एक शर्त है, यह वेतनभोगी कर्मचारियों रुपये को मकान किराया भत्ता ड्राइंग कि एक प्रशासनिक उपाय के रूप में निर्णय लिया गया है. प्रति माह 600 किराया रसीद के उत्पादन से मुक्त रखा जाएगा.यह, हालांकि, यह रियायत केवल स्रोत पर कर कटौती के उद्देश्य के लिए है, और, वह संतोषजनक के उद्देश्य के लिए उचित समझे के रूप में कर्मचारी के नियमित आकलन में मूल्यांकन अधिकारी ऐसी जाँच करने के लिए मुक्त हो जाएगा कि नोट किया जाए कर्मचारी किराए के भुगतान पर वास्तविक व्यय वहन किया खुद कि.
धारा 10 के (आठवीं) खंड (14) निम्न भत्ते की छूट के लिए प्रदान करता है:
(क) केन्द्रीय सरकार के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट जो अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में किए गए खर्च को पूरा करने के एक कर्मचारी को दी गई किसी भी विशेष भत्ता या लाभ;
(ख) एक निर्धारिती को दी गई कोई भत्ता या तो उसकी पोस्टिंग के स्थान पर या वह आमतौर पर रहता है या केन्द्र सरकार आधिकारिक में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट जो जीवन यापन की लागत में वृद्धि हुई, के लिए उसे क्षतिपूर्ति करने के स्थान पर अपने व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने के लिए राजपत्र.
हालांकि, भत्ता भत्ता से संबंधित है, जब तक कि (ख) के ऊपर उनके कार्यालय या रोजगार से संबंधित एक विशेष प्रकृति के कर्तव्यों प्रदर्शन के लिए उसे पारिश्रमिक देना या क्षतिपूर्ति करने निर्धारिती को दी गई एक व्यक्तिगत भत्ता की प्रकृति में नहीं होना चाहिए में करने के लिए भेजा उसकी पोस्टिंग या निवास की जगह.
अधिसूचना नग अतः 143 (ई) के द्वारा, 21-2-1989 [अधिसूचना नग अतः 259 (ई) द्वारा संशोधित रूप में, तो 27-3-1990 दिनांकित और दिनांकित, अतः 144 (ई), 21-2-1989 दिनांकित 487 (ई), जीएसआर 606 (ई), 1992/01/07 दिनांकित 1989/09/06 दिनांकित और इसलिए 267 (ई), 29-3-1991] दिनांकित केन्द्र सरकार को छूट के रूप में निम्नलिखित भत्ते निर्दिष्ट किया है सीमा और शर्तों के अधीन उसमें संकेत दिया:
(एक) ड्यूटी के अपने सामान्य स्थान से अनुपस्थिति के कारण एक कर्मचारी द्वारा किए गए साधारण दैनिक आरोपों को पूरा करने के लिए दी गई किसी भी भत्ता सहित दौरे पर या स्थानांतरण पर यात्रा की लागत, पूरा करने के लिए दी गई किसी भी भत्ता;
(ख) सीमा क्षेत्र भत्ता या दूरस्थ क्षेत्र भत्ता या कठिन क्षेत्र भत्ता या अशांत क्षेत्र भत्ता की प्रकृति में किसी विशेष प्रतिपूरक भत्ता;
(ग) आदिवासी क्षेत्र भत्ता;
(घ) एक और एक जगह से इस तरह के परिवहन के चलने के पाठ्यक्रम में प्रदर्शन किया उसकी ड्यूटी के दौरान अपने व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने के लिए एक परिवहन प्रणाली में काम कर रहे एक कर्मचारी को दी गई कोई भत्ता;
(ई) बाल शिक्षा भत्ता;
(च) अपने बच्चे के छात्रावास व्यय को पूरा करने के लिए एक कर्मचारी को दी गई कोई भत्ता;
(छ) लाभ का पद या रोजगार के कर्तव्यों के निष्पादन में वाहन पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए दी गई किसी भी भत्ता;
(ज) कम्पोजिट हिल प्रतिपूरक भत्ता या उच्च ऊंचाई भत्ता या पैदाइशी जलवायु भत्ता या snowbound क्षेत्र भत्ता या हिमस्खलन भत्ता की प्रकृति में कोई विशेष प्रतिपूरक भत्ता; और
(मैं) इस तरह के एक सहायक लाभ का पद या रोजगार के कार्यों के निष्पादन के लिए लगी हुई है, जहां एक सहायक पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए दी गई किसी भी भत्ता; किसी भी भत्ता शैक्षिक अनुसंधान और किसी भी अन्य पेशेवर खोज को प्रोत्साहित करने के लिए दी गई; किसी भी भत्ता लाभ का पद या रोजगार के कर्तव्यों के निष्पादन के दौरान पहनने के लिए खरीद या वर्दी के रखरखाव पर किए गए खर्च को पूरा करने के लिए दी गई.
यह एक कर्मचारी को दी गई महंगाई भत्ता और नगर प्रतिकर भत्ता उक्त सूचनाएं द्वारा कवर नहीं कर रहे हैं उल्लेख किया जा सकता है; इन भत्तों को स्पष्ट रूप से आय का हिस्सा होगा और स्रोत पर कर की कटौती के प्रयोजन के लिए आय की गणना में ध्यान में रखा जाना ही होगा. शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति भी कर से छूट प्राप्त नहीं है.
(नौ) धारा 10 आयकर अधिनियम की (15) (iv) (क) के तहत, ब्याज केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी कर्मचारी या उनकी सेवानिवृत्ति के बाहर से एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी द्वारा बनाई गई जमा राशि पर सरकार द्वारा देय लाभ, के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में फंसाया और सरकारी राजपत्र में अधिसूचित ऐसी योजना 1989/07/06 दिनांकित अधिसूचना संख्या एफ 2/14/89-NS-II, द्वारा आयकर से छूट प्राप्त है 1989/12/10 दिनांकित अधिसूचना संख्या 2/14/89-NS-II, द्वारा के रूप में संशोधन, केन्द्र सरकार की एक योजना के उक्त खंड के प्रयोजन के लिए सरकारी कर्मचारियों, 1989 अवकाश ग्रहण करने के लिए जमा योजना कहा जाता है अधिसूचित किया है.
वित्त अधिनियम, 1993 द्वारा यथा संशोधित (एक्स) (ए) आयकर अधिनियम की धारा 16 के तहत कर योग्य वेतन के अधीन है, वेतन के 33 फीसदी के 1/3 के बराबर एक मानक कटौती करने के बाद अभिकलन किया जा रहा है निम्नलिखित सीमा:
(मैं) रु. जिसकी कुल आय, मानक कटौती करने से पहले, रुपये से अधिक नहीं है कामकाजी महिलाओं के मामले में 18,000. वित्तीय वर्ष में 75,000;
(Ii) रु. किसी भी अन्य मामले में 15,000, (मैं) द्वारा कवर नहीं.
इस प्रयोजन के लिए, शब्द 'वेतन' फीस, कमीशन, अनुलाभ, या, के एवज में मुनाफा, या, वेतन के अलावा शामिल होंगे, लेकिन खंड के तहत (10) विशेष रूप से छूट दी गई है जो कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किसी भी भुगतान शामिल नहीं होगी , (10A) अधिनियम की धारा 10 के, (10AA), (10 बी), (10C), (10D), (11), (12), (13A) और (14). इस प्रकार, उदाहरण के लिए, इस अधिनियम की धारा 10 (13A) के तहत छूट सीमा तक मकान किराया भत्ता मानक कटौती की राशि की गणना के प्रयोजन के लिए खाते में नहीं लिया जाएगा.इस कटौती रुपये की छत के लिए एक ही दर और विषय पर चालू वित्त वर्ष के दौरान पेंशन ड्राइंग सभी व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध हो जाएगा. 15,000.
यह पूर्ण में मानक कटौती भी सुविधाओं वाहन के हकदार हैं, जो उन कर्मचारियों को देय होगा कि उल्लेख किया जा सकता.
(ख) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन लगाया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 276 के खंड (2) के अर्थ के भीतर रोजगार पर टैक्स, भी "सिर के नीचे वेतनभोगी करदाताओं की आय की गणना में कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी वेतन ".
(ग) एक कटौती भी विशेष रूप से निश्चित सीमा तक अपने नियोक्ता विषय से निर्धारिती को दी गई एक मनोरंजन भत्ता की प्रकृति में किसी भी भत्ता के संबंध में धारा 16 के खंड (ख) के तहत अनुमति दी है.एक सरकारी कर्मचारी, (किसी भी भत्ता, लाभ या अन्य रिआयत की विशेष) अपने वेतन के पांचवें या पांच हजार रुपए या कम से कम जो भी मनोरंजन भत्ता की वास्तविक राशि के बराबर राशि के मामले में कटौती के रूप में स्वीकार्य है . भत्ता नियमित रूप से अपने वर्तमान नियोक्ता से उसके द्वारा प्राप्त होने पर ही उप - खंड (ख) के खंड (ख) धारा 16 की दी जाएगी में निर्दिष्ट हद तक मनोरंजन भत्ता के लिए एक गैर सरकारी कर्मचारी, कटौती के मामले में पिछले 1 अप्रैल 1955 को एक तारीख.
आगे वित्त अधिनियम, 1993 के द्वारा संशोधित वित्त अधिनियम, 1992, और, द्वारा के रूप में संशोधन (एकादश) की धारा 17 के तहत, छूट कर से भी की सम्मान में उपलब्ध हो जाएगा
(क) नियोक्ता द्वारा बनाए रखा किसी भी अस्पताल में एक कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य के लिए प्रदान की किसी भी चिकित्सा उपचार के मूल्य;
सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या चिकित्सा के प्रयोजनों के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है किसी भी अन्य अस्पताल द्वारा बनाए रखा किसी भी अस्पताल में उनके परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में उनकी चिकित्सा उपचार या उपचार पर एक कर्मचारी द्वारा किए गए व्यय के नियोक्ता द्वारा (ख) प्रतिपूर्ति, अपने कर्मचारियों के इलाज;
(ग) के इस तरह के व्यवहार के कारण, निर्धारित बीमारियों या बीमारियों की चिकित्सा उपचार के प्रयोजनों के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, आयकर के मुख्य आयुक्त ने मंजूरी दे दी, सीधे एक अस्पताल में नियोक्ता द्वारा भुगतान किसी भी राशि कर्मचारी या उसके परिवार के किसी भी सदस्य है.इस प्रयोजन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश आयकर नियम, 1962 के नियम 3 ए में समाहित कर रहे हैं;
(घ) किसी भी योजना के तहत (खुद के लिए या उनके परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा बीमा लेने वाले कर्मचारियों को या बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति (केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी योजना के तहत) अपने कर्मचारियों के लिए ले जाया चिकित्सा बीमा के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान प्रीमियम ) केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी;
नहीं, कुल में रुपये से अधिक, किसी भी चिकित्सक से चिकित्सा खुद के लिए उपचार या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को प्राप्त करने में एक कर्मचारी द्वारा खर्च की गई राशि के नियोक्ता द्वारा (ई) प्रतिपूर्ति,. किसी भी वर्ष में 10,000;
(च) के रूप में, विदेश में कर्मचारी या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के विदेश में रहने और इलाज पर वास्तविक व्यय चिकित्सा उपचार का संबंध है, या, रोगी के साथ जुडा हुआ है जो एक परिचर के विदेश में रहने पर, इस तरह के उपचार के संबंध में, से बाहर रखा जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत सीमा तक अनुलाभ.रोगी / परिचर द्वारा विदेश यात्रा पर हुए खर्च के संबंध में कर्मचारी की सकल कुल आय कहा, व्यय सहित पहले अभिकलन के रूप में, रुपये से अधिक न हो, तभी यह अनुलाभ से बाहर रखा जाना जाएगा. 2 लाख.
(बारहवीं) व्यक्तियों की निम्नलिखित श्रेणियों के मामले में धारा 80 डी के तहत, एक कटौती रुपये से अधिक नहीं राशि के लिए अनुमति दी जा सकती है. हद भुगतान करने के लिए प्रति वर्ष 6,000 बल में इस तरह के बीमा साधारण बीमा निगम द्वारा तैयार योजना के अनुसार है, बशर्ते कि नीचे वर्णित व्यक्तियों की श्रेणियों के स्वास्थ्य पर एक बीमा रखने के लिए कर उनकी आय प्रभार्य के बाहर चेक द्वारा किया जाता है भारत की लोकप्रिय 'मेडीक्लेम' के रूप में जाना जाता है केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी है.
व्यक्तियों की श्रेणियां हैं:
(क) निर्धारिती एक व्यक्ति, निर्धारिती के स्वास्थ्य पर या पत्नी या पति, आश्रित माता - पिता या निर्धारिती के आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए भुगतान किसी भी राशि है;
(ख) निर्धारिती एक हिंदू अविभाजित परिवार, परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए भुगतान किसी भी राशि है;
निर्धारिती व्यक्तियों का एक संघ या किसी भी मामले में शामिल व्यक्तियों की एक संस्था है जहां (ग), केवल गोवा और दादरा और नगर हवेली के केंद्र शासित प्रदेशों की राज्य में बल में संपत्ति के समुदाय की प्रणाली द्वारा संचालित पति और पत्नी की और दमन और दीव, ऐसी संस्था या शरीर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर या इस तरह के एक संघ या शरीर के सदस्यों के आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए भुगतान किसी भी राशि.
(तेरहवीं) खंड 80 डीडी के तहत, वित्त अधिनियम, 1993 रुपये की कटौती द्वारा संशोधित. 15,000 के नियम 11 ए में निर्दिष्ट (अंधापन सहित) स्थायी शारीरिक विकलांगता या मानसिक विकलांगता से पीड़ित चिकित्सा (नर्सिंग सहित) उपचार, प्रशिक्षण और एक विकलांग आश्रित रिश्तेदार के पुनर्वास,, पर खर्च कौन निवासी व्यक्ति के मामले में अनुमति दी जाएगी आयकर नियम, 1962.कटौती को अपनी कुल आय के संबंध में किसी भी प्रतिबंध के बिना सभी निर्धारिती के लिए उपलब्ध हो जाएगा. स्थायी शारीरिक विकलांगता या आश्रित रिश्तेदार की मानसिक मंदता एक चिकित्सक, सर्जन, नेत्र विशेषज्ञ या एक मनोचिकित्सक द्वारा प्रमाणित किया जाना है, जैसा भी मामला हो, एक विभागीय औषधालय या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बनाए रखा एक अस्पताल सहित, एक सरकारी अस्पताल में काम कर स्पष्टीकरण प्रति खंड 80 डीडी नीचे दी. वे इस कटौती की अनुमति से पहले दावे की असलियत को सत्यापित करने के लिए आवश्यक समझा रूप आरेखण और संवितरण अधिकारी इसलिए, इस तरह के ब्यौरे / प्रमाण पत्र / सूचना के लिए और कर्मचारियों से बुलाना चाहिए.
(चौदह) कोई कटौती धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया गया कोई भी दान के संबंध में वेतन आय से डीडीओ द्वारा अनुमति दी जानी चाहिए.अधिनियम की धारा 80 जी के तहत स्वीकार्य के रूप में इस तरह के दान पर कर राहत, आयकर रिटर्न में करदाता द्वारा दावा किया जा होगा. हालांकि, योगदान इस तरह के योगदान का प्रतिशत राष्ट्रीय रक्षा कोष, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, प्रधानमंत्री की सूखा राहत कोष, राष्ट्रीय बाल कोष, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट या राजीव गांधी फाउंडेशन, पचास के लिए किया जाता है, जहां के मामलों में हो सकता है कर्मचारी की कुल आय की गणना में कटौती की जा. इसी तरह, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष प्रधानमंत्री आर्मेनिया भूकंप राहत कोष, अफ्रीका (सार्वजनिक योगदान - भारत) को दान फंड, और, साम्प्रदायिक सद्भाव के लिए नेशनल फाउंडेशन फीसदी कटौती प्रति सौ के लिए पात्र होंगे. वित्तीय वर्ष के दौरान सभी योगदान के कुल रुपये से भी कम है जहां कटौती स्वीकार्य नहीं होगा. 250
(Xv) अधिनियम की धारा 80GG के तहत, एक निर्धारिती आयकर नियम, 1962 के नियम 11 बी के तहत निर्दिष्ट स्थानों पर अपने ही निवास के लिए उसके द्वारा भुगतान मकान किराया के संबंध में कटौती करने का हकदार है.इस तरह की कटौती निम्न शर्तों के हुक्म विषय है: -
(क) निर्धारिती विशेष रूप से अधिनियम की धारा 10 (13A) के तहत छूट के लिए योग्य है जो उसे करने के लिए दी गई किसी भी मकान किराया भत्ता की प्राप्ति में नहीं किया गया है;
(ख) वह 25 प्रति उसके फीसदी या रुपये की सीमा के अध्यधीन उसकी कुल आय के 10 प्रतिशत से अधिक में उसके द्वारा भुगतान मकान किराया के सम्मान में एक कटौती के हकदार होंगे. प्रति माह 1,000, कम जो भी है.इन प्रतिशत बाहर काम करने के लिए कुल आय खंड 80GG के तहत किसी भी कटौती करने से पहले गणना की जाएगी;
(ग) निर्धारिती खुद नहीं करता है:
(I) किसी भी रिहायशी आवास में खुद को या अपने पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे या जहां ऐसे निर्धारिती एक हिन्दू अविभाजित परिवार का एक सदस्य है द्वारा ऐसे परिवार से है, वह आमतौर पर रहता है या प्रदर्शन करती है अपने पद के कर्तव्यों या अपने व्यापार या पर किया जाता है, जहां जगह पर पेशे; या
(Ii) किसी अन्य जगह पर, निर्धारिती के कब्जे में किसी भी रिहायशी आवास से किया जा रहा आवास, जिनमें से मूल्य खंड (क), या मामले के रूप में के उपखंड (i) के तहत निर्धारित किया जा रहा है, खंड (हो सकता है बी) की उपधारा (2) धारा 23 के;
(घ) अपने ही निवास के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा कब्जा कर लिया आवास अर्थात् निम्न स्थानों में से किसी में स्थित है: -
(I) आगरा, अहमदाबाद, इलाहाबाद, अमृतसर, बेंगलुरू, भोपाल, कोलकाता, कोयंबटूर, दिल्ली, फरीदाबाद, ग्वालियर (लश्कर), हैदराबाद, इंदौर, Jabalpore, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, लुधियाना सिटी, मदुरै, नागपुर, पटना, पुणे श्रीनगर, सूरत, वडोदरा (बड़ौदा) या वाराणसी (बनारस) या ऐसे स्थानों में से प्रत्येक के शहरी ढेर; या
(Ii) मुंबई, कालीकट, कोच्चि, गाजियाबाद, हुबली, धारवाड़, मद्रास, सोलापुर, तिरुवनंतपुरम या विशाखापट्नम.
स्पष्टीकरण: "शहरी ढेर" एक जगह के संबंध में समय से यह द्वारा जारी आदेश के तहत अपने कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा मकान किराया भत्ता की अनुदान के प्रयोजन के लिए ऐसी जगह की शहरी ढेर में शामिल किया जा रहा है समय के लिए क्षेत्र का मतलब इस संबंध में समय के लिए.
संवितरण अधिकारियों ऐसी कटौती निर्धारिती को उनके द्वारा की अनुमति दी है से पहले सभी उपरोक्त शर्तों संतुष्ट हैं कि खुद को संतुष्ट करना चाहिए. उन्होंने यह भी किराए का वास्तविक भुगतान के सबूत के उत्पादन पर जोर दे द्वारा इस संबंध में खुद को संतुष्ट करना चाहिए.
(XVI) की धारा 80RRA, भारत का नागरिक है, जो एक व्यक्ति के सकल कुल आय प्रदान की गई किसी भी सेवा के लिए किसी भी नियोक्ता (यानी, एक विदेशी नियोक्ता या एक भारतीय चिंता) से विदेशी मुद्रा में उसके द्वारा प्राप्त किसी भी पारिश्रमिक भी शामिल है जहां यह प्रावधान है कि भारत के बाहर उसके द्वारा, निम्नलिखित के बराबर राशि व्यक्ति की कुल आय की गणना में कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी:
(मैं) पचास प्रति पारिश्रमिक का प्रतिशत, या
(द्वितीय) के रूप में इस तरह के पारिश्रमिक की पचहत्तर प्रतिशत भारत में लाया जाता है, से, या की ओर से, निर्धारिती, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 और उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम के अनुसार,
जो भी अधिक है.
केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के एक कर्मचारी, या भारत के बाहर सेवा लेने से पहले तुरंत था, जो एक व्यक्ति के मामले में केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के रोजगार में कटौती की अनुमति दी जाएगी केवल तभी की सेवा कर्मचारी केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित है. किसी भी अन्य व्यक्ति के मामले में कटौती वह एक "तकनीशियन" और भारत से बाहर अपनी सेवा के नियमों और शर्तों को केन्द्र सरकार द्वारा कहा अनुभाग या विहित प्राधिकारी के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर रहे हैं तभी अनुमति दी जाएगी. यह कटौती भारत के बाहर प्रदान की गई सेवाओं के लिए विदेशी मुद्रा में व्यक्ति द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक के संदर्भ में अनुमति दी जानी है कि नोट करने के लिए उचित है.
पारिश्रमिक आंशिक रूप से भारतीय मुद्रा में और आंशिक रूप से विदेशी मुद्रा में, भारतीय तकनीशियन, आदि के लिए भुगतान किया जाता है इस प्रकार, यदि भारतीय मुद्रा में भुगतान की गई राशि, खंड 80RRA के तहत कटौती के प्रयोजनों के लिए खाते में नहीं लिया जाएगा. विदेशी मुद्रा में भुगतान किया है, हालांकि पारिश्रमिक का एक हिस्सा है, भारत में की गई सेवा से संबंधित है इसी तरह, अगर, तो पारिश्रमिक के ऐसे हिस्से भी खंड 80RRA के तहत कटौती के लिए पात्र नहीं होगा. अभिव्यक्ति "विदेशी नियोक्ता" एक विदेशी राज्य (i) सरकार मतलब करने के लिए (ख) खंड 80RRA के स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है; या (ii) एक विदेशी उद्यम; या (iii) भारत से बाहर स्थापित किसी भी संस्था या शरीर.इस धारा के तहत कटौती की अनुमति है जबकि, दस्तावेजी सबूत निम्नलिखित बातों पर प्राप्त की जानी चाहिए:
(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के रोजगार में है जो एक व्यक्ति के मामले में उसकी सेवा के तथ्य यह है कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया होने;
(ख) किसी अन्य व्यक्ति के लिए एक तकनीशियन होने के मामले में भारत से बाहर उनकी सेवा की शर्तों और नियमों के तथ्य यह केन्द्र सरकार के वित्त (मंत्रालय, राजस्व, विदेशी कर प्रभाग, न्यू विभाग द्वारा इस संबंध में मंजूरी दे दी गई होने दिल्ली).
(यह भी कटौती भारत के बाहर सेवा की अवधि के संबंध में विदेशी मुद्रा में प्राप्त पारिश्रमिक के संदर्भ में अनुमति दी है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए).
(सत्रह) धारा 80U अनुमति देता है जो पिछले साल के अंत में, (अंधापन सहित) एक स्थायी शारीरिक विकलांगता से पीड़ित या मानसिक मंदता के अधीन है, जो एक निवासी व्यक्ति की कुल आय की गणना में बीस हजार रुपए की राशि की कटौती एक सरकारी अस्पताल और जो में काम जैसा भी मामला हो, एक चिकित्सक, सर्जन, नेत्र विशेषज्ञ या मनोचिकित्सक द्वारा प्रमाणित है, जो आयकर नियम, 1962 के नियम 11D में निर्दिष्ट एक स्थायी शारीरिक विकलांगता, या मानसिक मंदता, किया जा रहा है प्रभाव या सामान्य काम के लिए काफी ऐसे व्यक्ति की क्षमता को कम करने या एक लाभकारी रोजगार या व्यवसाय में संलग्न है.अभिव्यक्ति 'सरकार अस्पताल के एक विभागीय औषधालय या खंड 80 डीडी नीचे दिए गए विवरण में निर्दिष्ट के रूप में एक स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बनाए रखा एक अस्पताल शामिल होंगे.
कर छूट
प्र.6. धारा 88 के अनुसार, एक निर्धारिती आयकर देय से कर के लिए अपनी आय प्रभार्य के बाहर पिछले वर्ष के दौरान, निम्नलिखित मदों में निवेश या जमा राशियों के संबंध में एक छूट (निर्दिष्ट सीमा के अधीन) के हकदार होंगे उसकी कुल आय पर उसके द्वारा: -
(मैं) व्यक्तिगत, पत्नी या पति, या व्यक्ति के किसी भी बच्चे के जीवन पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए बीमा प्रीमियम के भुगतान.(यह किसी प्रीमियम के रूप में या एक नीति पर किए गए अन्य भुगतान, बीमित रकम का 10% से अधिक नहीं है अकेले कटौती के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे उल्लेखनीय है कि हो सकता है);
(Ii) लागू करने के लिए या व्यक्ति, पत्नी या पति के जीवन या किसी भी बच्चे के पर hereinbelow मद (आठवीं) में संदर्भित किया जाता है के रूप में एक वार्षिकी योजना नहीं किया जा रहा, बल में एक आस्थगित वार्षिकी के लिए एक अनुबंध पर रखने के लिए किए गए भुगतान व्यक्तिगत, इस तरह के अनुबंध वार्षिकी के भुगतान के एवज में नकद भुगतान प्राप्त करने के लिए एक विकल्प के बीमित द्वारा व्यायाम के लिए एक प्रावधान शामिल नहीं है, बशर्ते कि;
(Iii) द्वारा या किसी भी व्यक्ति को सरकार की ओर से देय वेतन से कटौती की कोई राशि, उसे करने के लिए एक आस्थगित वार्षिकी हासिल करने या उसकी पत्नी या के लिए प्रावधान बनाने के उद्देश्य के लिए सेवा की शर्तों के अनुसार कटौती की एक राशि से किया जा रहा बच्चों, अब तक की कटौती की राशि वेतन के 1/5th से अधिक नहीं है के रूप में;
(Iv) किसी भी योगदान दिया:
(क) भविष्य निधि अधिनियम, 1925 लागू होता है जो करने के लिए किसी भी भविष्य निधि में एक व्यक्ति द्वारा;
(ख) ऐसे योगदान एक व्यक्ति के नाम पर खड़े एक खाते में है जहां सरकारी राजपत्र, या वह अभिभावक है जिनमें से एक नाबालिग में इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित, और यह द्वारा अधिसूचित किसी भी भविष्य निधि के लिए ;
एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि के लिए एक कर्मचारी द्वारा (ग);
एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि के लिए एक कर्मचारी द्वारा (घ):
यह किसी भी फंड के लिए "योगदान" ऋण की अदायगी में किसी भी रकम शामिल नहीं होगी कि नोट किया जाए;
(V) एक दस साल के खाते में किसी भी जमा या डाकघर बचत बैंक (संचयी समय जमा) नियम, 1959 के तहत एक पंद्रह साल खाता, समय से ऐसी रकम के नाम पर खड़े एक खाते में जमा कर रहे हैं, जहां समय, के लिए के रूप में संशोधन एक व्यक्ति, या एक छोटी सी, जिनमें से वह अभिभावक है;
(Vi) किसी भी सदस्यता: -
(क) केन्द्रीय सरकार के रूप में केन्द्रीय सरकार या किसी भी तरह के डिपॉजिट स्कीम के किसी भी तरह के सुरक्षा के लिए सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है;
(ख) सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है के रूप में (ग) सरकार सेविंग सर्टिफिकेट अधिनियम, 1959 की धारा 2 के तहत परिभाषित के रूप में किसी भी तरह के बचत पत्र हैं.एनएससी (छठे) और एनएससी निवेश समझा जाता है जो (आठवीं अंक) पर ब्याज भी कटौती के लिए उत्तीर्ण;
(सात) योगदान के रूप में भुगतान किसी भी राशि:
(क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट की बीमा योजना, 1971 के लिंक्ड यूनिट में भाग लेने के लिए;
(बी) धारा 10 के खंड (23D) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित एलआईसी म्युचुअल फंड के किसी भी यूनिट लिंक्ड बीमा योजना में भाग लेने के लिए.
(आठ) केन्द्र सरकार के रूप में जीवन बीमा निगम की ऐसी वार्षिकी योजना के लिए एक अनुबंध पर प्रभाव या बल में रखने के लिए किए गए भुगतान, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे.
(नौ) किसी भी सदस्यता नहीं भारत अधिनियम यूनिट ट्रस्ट, 1963, के तहत के तहत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट के किसी भी म्युचुअल धारा 10 के खंड (23D) के तहत अधिसूचित फंड,, या, के किसी भी यूनिट के लिए किए गए रूपए दस हजार से अधिक के केन्द्र सरकार के ऐसे किसी भी योजना के अनुसार तैयार की किसी भी योजना, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है.
(एक्स) केन्द्रीय सरकार के रूप में धारा 10 के खंड (23D) के तहत अधिसूचित किसी भी म्युचुअल फंड द्वारा स्थापित किसी भी पेंशन निधि के लिए एक व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी योगदान, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है.
(ग्यारहवीं) केन्द्रीय सरकार के ऐसे किसी भी जमा योजना, या, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा स्थापित किसी भी तरह के पेंशन फंड में किए गए योगदान के लिए किए गए किसी भी सदस्यता, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है.
(बारहवीं) आवासीय प्रयोजनों के लिए भारत में निर्माण या घरों की खरीद के लिए लंबी अवधि के वित्त उपलब्ध कराने में लगी हुई है (एक) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा जारी ऐसे किसी भी जमा योजना, के लिए किए गए किसी भी सदस्यता, या (ख) किसी भी अधिकारी ने भारत में गठित या, के साथ काम कर और आवास के लिए या योजना, विकास या शहरों, कस्बों और गांवों के सुधार के उद्देश्य के लिए, या दोनों के लिए जरूरत है संतोषजनक के उद्देश्य के लिए या तो अधिनियमित किसी भी कानून के तहत.
(तेरहवीं) खरीद या आवासीय गृह संपत्ति के निर्माण के उद्देश्य के लिए एक निर्धारिती द्वारा भुगतान किसी भी रकम, आय जिसमें से सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय 'के तहत कर के दायरे में है (या जो होगा, यह निर्धारिती के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है इस तरह के भुगतान की दिशा में या आदि के कारण किसी भी आत्म वित्तपोषण या किसी भी विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड के अन्य योजना के तहत राशि का किसी भी किस्त या आंशिक भुगतान के रास्ते से बना रहे हैं जहां खुद के निवास,) है कि सिर के तहत कर के दायरे में किया गया है कटौती यह भी सरकार की ओर से एक निर्धारिती, या किसी भी बैंक या जीवन बीमा निगम, या राष्ट्रीय आवास बैंक, या लंबे समय तक वित्त प्रदान करने के व्यवसाय में लगे संस्थानों के कुछ अन्य विभाग द्वारा उधार ऋण का पुन: भुगतान के संबंध में स्वीकार्य हो जाएगा निर्माण या भारत में घरों की खरीद के लिए.नियोक्ता एक सार्वजनिक कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या कानून द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या इस तरह के विश्वविद्यालय से संबद्ध एक कॉलेज, या एक स्थानीय प्राधिकारी या एक सहकारी समिति में होने वाला है अगर नियोक्ता से उधार ऋण के किसी भी पुनर्भुगतान भी, शामिल किया जाएगा . स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और हस्तांतरण के उद्देश्य के लिए किए गए अन्य खर्च भी कवर किया जाएगा. घर की संपत्ति की लागत की दिशा में भुगतान, हालांकि, प्रवेश शुल्क या शेयर की कीमत या प्रारंभिक जमा या पूरा होने के जारी होने के बाद किया जाता है जो घर की संपत्ति की या नवीकरण या मरम्मत के लिए किसी भी अतिरिक्त या परिवर्तन की लागत शामिल नहीं होगी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र, या निर्धारिती द्वारा घर के कब्जे के बाद या उसके बाद इसे बाहर कर दिया गया है. कटौती आयकर अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के तहत स्वीकार्य है जिनके संबंध में किसी भी खर्च के लिए भुगतान भी एक घर की संपत्ति की खरीद या निर्माण की लागत की दिशा में भुगतान में शामिल नहीं किया जाएगा. जो कटौती के संबंध में गृह संपत्ति ऐसी संपत्ति का अधिकार उसे या वह द्वारा प्राप्त की है जिसमें वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पांच वर्ष की समाप्ति से पहले किसी भी समय कर दाता द्वारा स्थानांतरित कर रहा है कि इन प्रावधानों के तहत अनुमति दी गई है कहां वापस, वापसी का रास्ता द्वारा या अन्यथा, धारा 88 (2) (xv) में निर्दिष्ट किसी भी राशि प्राप्त करता है, इन प्रावधानों के तहत कोई कटौती हस्तांतरण किया जाता है जो इस तरह पिछले वर्ष में भुगतान ऐसी रकम का सम्मान और कुल में अनुमति दी जाएगी तो पहले के वर्षों में अनुमति दी आयकर की कटौती की राशि वह इस तरह के निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य है जिसके साथ निर्धारिती की कुल आय पर टैक्स को जोड़ा जाएगा.यह इस मद के संबंध में कर छूट के लिए पात्र होंगे जो राशि रुपये से अधिक नहीं होगी कि नोट किया जाए. शुरू किया. वित्तीय वर्ष 1993-94 के अंत तक पूरा नहीं मिलता निर्माण, जिनमें से एक नई आवासीय घर की संपत्ति की खरीद या निर्माण के लिए गए ऋणों की अदायगी के संबंध में, इन मदों के संबंध में कोई कर छूट के लिए स्वीकार्य होगी कर्मचारियों.
विभिन्न मदों के लिए उल्लेख सीमा को 6.1 विषय, कर छूट की पात्रता व्यक्तियों के मामले में उक्त बचत आदि की कुल राशि का 20% की दर से गणना की है, और, 25 की दर से किया जाएगा एक लेखक या नाटककार या कलाकार या संगीतकार या अभिनेता या (एक खिलाड़ी सहित) खिलाड़ी जिनकी आय ऐसे लेखक / नाटककार / कलाकार / संगीतकार / अभिनेता / खिलाड़ी / खिलाड़ी के रूप में अपने पेशे के अभ्यास से व्युत्पन्न के मामले में प्रतिशत का गठन बीस पांच फीसदी या उसकी कुल आय के अधिक.
अधिकतम कर छूट स्वीकार्य रुपए हो जाएगा. 12,000 आम तौर पर, और रु. लेखकों, नाटककारों, कलाकारों, संगीतकारों, अभिनेताओं, खिलाड़ियों और एथलीटों के मामले में 17,500. इसलिए, कर छूट के लिए पात्र होंगे जो बचत के लिए एक समग्र सीमा नहीं होगी. व्यक्तियों के मामले में, सीमा रुपए हो जाएगा. 60,000 और लेखकों, खिलाड़ियों आदि रुपए के मामले में. 70,000.
6.2 धारा 88B आयकर की राशि का 10 फीसदी का अतिरिक्त कर छूट प्रदान करने की दृष्टि से, वित्त अधिनियम, 1992 द्वारा आयकर अधिनियम में पेश किया गया था देय ऊपर निवासी 65 साल की उम्र के व्यक्तियों और हो , जिसका सकल कुल आय रुपए से अधिक नहीं था.Z 50,000 रू निवेश करता है। वित्त अधिनियम, 1993 के आगे आयकर की राशि का 20 प्रतिशत करने के लिए 10 प्रतिशत से उक्त छूट को बढ़ाने के लिए खंड 88B इतना के रूप में संशोधन किया गया है (अनुमति देने से पहले अभिकलन के रूप में अध्याय 1961 आयकर अधिनियम की आठवीं, के तहत कटौती) , उनके सकल कुल आय रुपए से अधिक नहीं है कि इस शर्त पर इस तरह के निवासी व्यक्ति द्वारा देय. 75,000.
6.3 आरेखण और संवितरण अधिकारी वे उक्त छूट अनुमति देने से पहले समझना जरूरी जैसे ब्यौरे / जानकारी के लिए फोन करके, कर्मचारियों द्वारा किए गए वास्तविक जमा / अनुमोदन / भुगतान के बारे में खुद को संतुष्ट करना चाहिए.डीडीओ कर्मचारी द्वारा किए गए किसी भी जमा / सदस्यता / भुगतान के संबंध में कर्मचारी के दावे की असलियत के बारे में संतुष्ट नहीं है मामले में, वह एक ही अनुमति नहीं होना चाहिए, और कर्मचारी अपने रिटर्न दाखिल करने से इस तरह की राशि पर छूट का दावा करने के लिए स्वतंत्र होगा आदि आय और आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत की, मूल्यांकन अधिकारी की संतुष्टि के लिए इस के सिवा. यह भी कर छूट के लिए योग्यता आइटम की ओर जमा / अनुमोदन / भुगतान कर के कर्मचारी की आय प्रभार्य से बाहर कर दिया जाना चाहिए कि यहां उल्लेख किया जा सकता है.
आयकर और अधिभार की गणना
7. (क) प्रत्येक कर्मचारी के मामले में शुद्ध वेतन आय, सकल वेतन से, पात्र कटौती की अनुमति के बाद पर पहुंचे, ऊपर पैरा 2 में संदर्भित दरों पर वित्तीय वर्ष 1993-94 के दौरान आय कर के लिए उत्तरदायी है .कर देयता की गणना के बाद, कर छूट धारा 88 और धारा कटौती के रूप में अनुमति दी जानी चाहिए (जहां लागू हो) 88B में के लिए प्रदान की है. शेष राशि समान किस्तों में मासिक वेतन से कटौती किए जाने की जरूरत है, जो कर्मचारी द्वारा देय कर की है. यह वर्गों 88 और 88B के तहत कर छूट के किसी भी मामले में वह प्रभार्य है जिसके साथ निर्धारिती की कुल आय पर आयकर की राशि से अधिक नहीं होगी कि यहां उल्लेख किया जा सकता है.
(ख) सरचार्ज: रुपये से अधिक की कुल आय होने के हर व्यक्ति के मामले में. 1,00,000, जैसा कि ऊपर उल्लेख कर, की छूट से कम के रूप में इस प्रकार, गणना आयकर की राशि, इस तरह के कर की 12 फीसदी की दर से गणना की, संघ के प्रयोजनों के लिए, एक अधिभार की वृद्धि की जाएगी.यह अधिभार, तथापि, अनिवासी पर लागू नहीं होगा.
(ग) बंद गोलाई: यह भी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार computed कुल आय अंश कम से कम पांच रुपये की अनदेखी और पांच है जो अंश में वृद्धि से दस रुपए के निकटतम गुणज तक राउंड ऑफ किया जाना चाहिए कि नोट किया जाए दस रुपए के लिए रुपये या इससे अधिक,.इसी तरह, कर छूट की शुद्ध राशि अंश कम से कम 50 पैसे की अनदेखी और एक रुपया पचास पैसे या एक से अधिक है, जो अंश में वृद्धि से नजदीकी रुपया को बंद गोल किया जाना चाहिए.
डीडीओ की जानकारी / मार्गदर्शन के विविध प्रावधानों
8 ऊपर पैरा 4 में कहा गया है, उप - धारा (1) के खंड 192 के वेतन के भुगतान से स्रोत पर आयकर की कटौती के लिए भी जिम्मेदार वेतन भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति बनाता है. "वेतन" से स्रोत पर कर की कटौती की गुंजाइश आगे उप वर्गों की प्रविष्टि अनुभाग 192 (2), (2) और (2 बी) द्वारा वित्त अधिनियम, 1987 के द्वारा संशोधित किया गया था. के रूप में आगे वित्त अधिनियम, 1989 के द्वारा संशोधित इन प्रावधानों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: -
(क) उप - धारा (2) खंड के एक व्यक्ति को एक से अधिक नियोक्ता के तहत काम कर रहा है या जहां स्थितियों से 192 सौदों के लिए एक और एक नियोक्ता से बदल गया है.यह है या एक से अधिक नियोक्ता से वेतन की रसीद में किया गया है, जो कर्मचारी की कुल तनख्वाह से (करदाता चुन सकते हैं) के रूप में इस तरह के नियोक्ता द्वारा स्रोत पर कर की कटौती करने का प्रावधान है. कर्मचारी अब सिर "वेतन" की वजह से या पूर्व / अन्य नियोक्ता से प्राप्त की और भी स्रोत पर कर कटौती लेखन में, उधर से और विधिवत उसके द्वारा सत्यापित तहत और से आय के वर्तमान / चुना नियोक्ता विवरण के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता है पूर्व / अन्य नियोक्ता. वर्तमान नियोक्ता (पूर्व या अन्य नियोक्ता से प्राप्त वेतन सहित) वेतन की कुल राशि पर स्रोत पर कर कटौती करने की आवश्यकता होगी.
(बी) धारा 192 की उप - धारा (2 क) सरकार, कंपनी, सहकारी सोसायटी, स्थानीय प्राधिकरण, विश्वविद्यालय, संस्था, एसोसिएशन या स्रोत पर कर की शारीरिक कटौती के कर्मचारियों के वेतन भुगतान के संबंध में के बाद किया जा सकता है कि प्रदान करता है खंड 89 (1), जब भी वेतन, आदि के तहत राहत की अनुमति, बकाया राशि में या अग्रिम में भुगतान किया जाता है.
(ग) उप - धारा (2 बी) "वेतन" के अलावा अन्य किसी भी सिर के नीचे और निर्धारित फॉर्म (सं 12C) में स्रोत उस पर कटौती की किसी भी टैक्स की आय का विवरण प्रस्तुत करने के लिए एक करदाता सक्षम बनाता है.किसी भी अन्य मद में ऐसी आय एक नुकसान नहीं होना चाहिए. किसी भी अगर नियोक्ता आयकर अधिनियम की धारा 192 के तहत कर छूट कंप्यूटिंग के प्रयोजन के लिए खाते में, इस तरह के आय से स्रोत पर काटा गया, इस तरह के अन्य आय और कर ले जाएगा. हालांकि, अकेले सिर "वेतन" के तहत आय कर छूट की गणना के लिए ध्यान में रखा जाता है जहां मामले में की तुलना में कम है जो कर छूट में इस तरह के एकत्रीकरण परिणाम, तो उप - धारा (2 बी) के तहत इस तरह के एकत्रीकरण की अनुमति नहीं है. दूसरे शब्दों में, किसी अन्य स्रोत से एक नुकसान वेतन आय के खिलाफ डीडीओ द्वारा समायोजित नहीं किया जा सकता. इन प्रावधानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार ने आयकर नियमों में नियम 26B अधिनियमित किया है. इस संबंध में विस्तृत निर्देश विभाग ख़बरदार सर्कुलर नंबर 504 [एफ द्वारा जारी किए गए थे सं 275/138/87-IT (ख)], 1988/08/02 दिनांकित.
मूल्यांकन अधिकारी करदाता की कुल आय किसी भी कम दर पर आयकर की कटौती या कोई कटौती को सही ठहराते संतुष्ट है कि अगर 8.1 धारा 197 आगे, उसके अधिकारी का आकलन करने के लिए फार्म नंबर 13 में एक आवेदन पत्र बनाने के लिए करदाता सक्षम बनाता है, और आयकर की, वह स्रोत पर कर की कटौती करते हुए आरेखण और संवितरण अधिकारी द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए जो कि प्रभाव के लिए एक उपयुक्त प्रमाण पत्र जारी कर सकता है.
एक राष्ट्रीयकृत बैंक से अपनी पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों के मामले में 8.2 वे वेतन आय पर लागू होते हैं, इस परिपत्र में समाहित निर्देश एक ही तरीके से लागू नहीं होगी.धारा 16 और पेंशनरों के मामले में खंड 88B के तहत कर छूट (तहत मानक कटौती के कारण पेंशन की राशि में से कटौती, उम्र या अधिक के 65 साल के हैं, जो भारत,, और, जिसका सकल कुल आय में निवासी करता है रुपये से अधिक नहीं हो. 75,000) संबंधित पेंशनर को भुगतान करने से पहले, पेंशन से स्रोत पर कर की कटौती के समय पर संबंधित बैंक द्वारा अनुमति दी जाएगी. पेंशनरों के बैंकों के लिए प्रासंगिक विवरण प्रस्तुत करते हैं, तो आदि जीवन बीमा, भविष्य निधि, एनएससी, करने के लिए योगदान के कारण धारा 88 के तहत कर छूट के संबंध में निर्धारित दर पर कर छूट भी दी जा सकती है. इस संबंध में आवश्यक निर्देश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों ख़बरदार रिजर्व बैंक की पेंशन परिपत्र (केंद्रीय श्रृंखला) सं 7/C/CDR/1992 [रेफरी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए थे. सीओ: डीजीबीए: जीए (एनबीएस) सं 60/GA.64 (11 CVL) -91/92], 27 अप्रैल 1992 और, इन निर्देशों बैंकों की सभी शाखाओं द्वारा पालन किया जाना चाहिए, दिनांक सौंपा गया है जो पेंशन का भुगतान करने का कार्य.
9 खंड 200 के प्रावधानों के अनुसार, धारा 192 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी राशि की कटौती के किसी भी व्यक्ति को, निर्धारित समय के भीतर, तो ख़बरदार नियम (निर्धारित तरीके से केन्द्र सरकार के ऋण के लिए की 30 कटौती की राशि का भुगतान करेगा आयकर नियम, 1962).द्वारा या सरकार की ओर से किए गए कटौती के मामले में भुगतान कर कटौती के ही दिन पर बनाया जाना है. अन्य मामलों में, भुगतान सामान्य रूप से कटौती की एक सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए. एक व्यक्ति को घटाने के बाद, निर्धारित समय के भीतर केन्द्र सरकार के ऋण के लिए कर का भुगतान करने में विफल रहता है, स्रोत पर कर कटौती, या करने में विफल रहता है, तो वह धारा 201 के प्रावधान के अनुसार कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी होगा. धारा 201 की उप - धारा (1 ए) ऐसे व्यक्ति इस तरह के टैक्स वास्तव में है, जो टैक्स पर तारीख को घटाया होने की दिनांक से इस तरह के कर की राशि पर प्रतिवर्ष पंद्रह फीसदी की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा कि नीचे देता है का भुगतान किया. धारा 271C किसी भी व्यक्ति स्रोत पर कर कटौती करने में विफल रहता है, तो वह दंड के वैसे, उनके द्वारा काट लिया नहीं कर की राशि के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा कि नीचे देता है. इसके अलावा, धारा 276B एक व्यक्ति कर उसके द्वारा स्रोत पर कटौती निर्धारित समय के भीतर केन्द्र सरकार के ऋण के लिए भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह 3 महीने और 7 के बीच किया जाएगा जो एक अवधि के लिए सश्रम कारावास के साथ दंडनीय होगा कि नीचे देता है साल और जुर्माना.
केन्द्र सरकार के ऋण के लिए स्रोत पर कर कटौती का भुगतान करते समय 9.1, यह कृपया आयकर की सही मात्रा में प्रासंगिक चालान में दर्ज की गई है कि यह सुनिश्चित किया जा सकता है.यह भी चालान का सही प्रकार का प्रयोग किया जाता है कि यह सुनिश्चित किया जा सकता है. वेतन से स्रोत पर कर कटौती का भुगतान करने के लिए प्रासंगिक चालान "नीले रंग बैंड" के साथ नहीं, 9 है. स्रोत पर कर कटौती की राशि किताब समायोजन के माध्यम से केन्द्र सरकार को श्रेय दिया जाता है, देखभाल आयकर की सही राशि उसमें परिलक्षित होता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए लिया जाना चाहिए.
9.2 अनुभाग 203 के प्रावधानों के अनुसार, स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति उसमें कटौती की राशि और कुछ अन्य विवरण निर्दिष्ट करने के लिए, कर की कटौती की गई है कि इस आशय का भुगतानकर्ता को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता और है.आमतौर पर टीडीएस प्रमाणपत्र नामक यह प्रमाण पत्र, वेतन आय प्राप्त कर्मचारियों के मामले में, प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक माह की अवधि के भीतर सुसज्जित किया जाना है. प्रमाण पत्र, बोर्ड की अधिसूचना संख्या का.आ. 148 (ई) के तहत निर्धारित 28-2-1991 दिनांकित और परिपत्र सं 597 द्वारा परिचालित, 27-3-1991 [एफ दिनांकित किया गया है जो फार्म नंबर 16 में जारी किया जा सकता है सं 275/42/91-IT (ख)]. प्रमाण पत्र का एक नमूना अनुबंध III के रूप में संलग्न है. यह प्रमाणपत्र कर deductor की अपनी स्टेशनरी पर जारी किया जा रहा है. वह खंड 203 से आवश्यक के रूप में संबंधित व्यक्ति को टीडीएस प्रमाण पत्र जारी करने में विफल रहता है, तो वह, धारा 272A के तहत, दंड के माध्यम से रुपये से कम नहीं होगी जो एक राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. 100 लेकिन जो रुपये तक का हो सकता. 200, विफलता जारी है, जिसके दौरान हर दिन के लिए.
9.3 आयकर अधिनियम की धारा 203A के प्रावधानों के अनुसार, यह, टीडीएस प्रमाण पत्र, रिटर्न प्राप्त करने और चालान में कर कटौती खाता संख्या (टैन) बोली के लिए स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के लिए अनिवार्य है इस संबंध में आदि विस्तृत निर्देश इस विभाग के परिपत्र सं 497 [एफ में उपलब्ध हैं सं 275/118/87-IT (ख)], 1987/09/10 दिनांकित.एक व्यक्ति अनुभाग 203A के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहता है, वह रुपये को, खंड 272BB तहत, दंड के वैसे, एक राशि भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. 5,00
9.4 आयकर अधिनियम की section206 के प्रावधानों के अनुसार, नियम 36A और आयकर नियमों के 37, सरकार के हर कार्यालय, हर कंपनी के मामले में प्रमुख अधिकारी, के मामले में निर्धारित व्यक्ति के साथ पठित हर स्थानीय प्राधिकारी या अन्य सार्वजनिक निकाय या संघ के मामले में निर्धारित व्यक्ति, हर निजी नियोक्ता और धारा 192 के तहत कर कटौती के लिए जिम्मेदार हर दूसरे व्यक्ति, "वेतन" से, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत के बाद, तैयार करने और वितरित करेगा सफल वित्तीय वर्ष की 31 मई, नामित / संबंधित मूल्यांकन अधिकारी को कर की कटौती की वार्षिक वापसी से.यह रिटर्न फार्म नंबर 24 में प्रस्तुत किया जाना है. यह वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए टीडीएस सर्टिफिकेट में से प्रत्येक की एक प्रतिलिपि वार्षिक रिटर्न के साथ संलग्न किया जाना चाहिए कि उल्लेख किया जा सकता. एक व्यक्ति के कारण समय में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह खंड 272A, रुपये से कम नहीं होगी जो एक राशि के तहत दंड के माध्यम से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. 100 लेकिन जो रुपये तक का हो सकता. असफलता इस राशि के स्रोत पर घटाया था जो कर की राशि से अधिक नहीं होगी, हालांकि, कि जारी है, इसलिए जो दौरान हर दिन के लिए 200.
10 ये निर्देश संपूर्ण नहीं हैं और वेतन से टैक्स की कटौती से संबंधित विभिन्न प्रावधानों को समझने के लिए नियोक्ताओं की मदद करने के लिए एक दृश्य के साथ ही जारी किए जाते हैं. किसी भी शक के संदर्भ आयकर अधिनियम के प्रावधानों, 1961, आयकर नियम, 1962 और वित्त अधिनियम, 1993 के लिए किया जा सकता है जहाँ भी.
प्र।11.मामले में किसी भी सहायता की आवश्यकता है, आयकर विभाग के मूल्यांकन अधिकारी / स्थानीय जनसंपर्क अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है.
प्र.12. ये निर्देश आदि केंद्र / राज्य सरकारों के नियंत्रण के तहत सभी संवितरण अधिकारी और उपक्रमों के ध्यान में लाया जाए
परिपत्र: नहीं 654, 22-7-1993 दिनांकित.
संलग्नक I
वित्त अधिनियम, 1993, भाग III से निकालने
पहली अनुसूची के
पैरा एक - उप पैरा मैं
व्यक्ति या व्यक्तियों के शरीर के हर व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार या संघ के मामले में शामिल है या नहीं, या कि क्या हर कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति उपखंड (सात) खंड (31) आय की धारा 2 के में निर्दिष्ट टैक्स एक्ट, इस पैरा के उपपैरा द्वितीय या इस भाग के किसी अन्य पैरा लागू होता है, जो करने के लिए एक मामला नहीं किया जा रहा
आयकर की दरें
|
(1) डेरिवेटिव
|
जहां कुल आय रुपए से अधिक नहीं है. 30]000
|
कोई नहीं;
|
|
(2)
|
कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 30,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 50]000
|
20 प्रति कुल आय रुपए से अधिक की राशि का प्रतिशत. 30,000;
|
|
(3)
|
कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 50,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 1]00]000
|
रुपये. 4,000 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 30 फीसदी.50,000;
|
|
(4) संचार सेवाएं
|
कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 1]00]000
|
रुपये. 19,000 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 40 फीसदी.1,00,000.
|
आयकर पर सरचार्ज
इस उप अनुच्छेद या अनुभाग 112 के पूर्ववर्ती प्रावधानों के अनुसार अभिकलन आयकर की राशि करेगा-
व्यक्तियों के व्यक्तियों या शरीर के हर व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार या संघ के मामले में (मैं) वर्गों 88 और 88B, गणना की आयकर की छूट की राशि से कम हो लाख रुपए से अधिक एक कुल आय होने में करने के लिए भेजा अध्याय VIIIA और के रूप में इतनी कम आयकर के तहत;
(Ii) मद में वर्णित उन से अन्य हर व्यक्ति के मामले में (मैं) एक लाख रुपए से अधिक एक कुल आय होने;
ऐसे आयकर के बारह फीसदी की दर से गणना की संघ के प्रयोजनों के लिए एक अधिभार की वृद्धि हो:
ऐसी कोई अधिभार एक अनिवासी द्वारा देय होगा बशर्ते कि.
अनुबंध-II
उदाहरण मैं
(सकल बाद एक कर्मचारी के मामले में कर की गणना के illustrating
रुपये के वेतन आय. 75,000)
|
|
|
र
|
|
|
र
|
|
1
|
(भत्ते सहित) सकल वेतन आय
|
|
|
|
75,000 रूपये
|
|
प्र.20.
|
अधिसूचित योजनाओं के तहत जमा (जैसे, एनएसएस)
|
6,000 रूपये
|
|
|
|
|
(3)
|
जीपीएफ के लिए अंशदान
|
12]000
|
|
|
|
|
(4)
|
जीवन बीमा प्रीमियम के भुगतान
|
50
|
|
|
|
|
प्र.5.
|
धारा 19 के अधीन किए गए यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, 1971 में भाग लेने के लिए योगदान, (1) (सीसी)
|
|
|
|
|
|
|
भारत अधिनियम यूनिट ट्रस्ट, 1963 की
|
30
|
|
|
23,720
|
|
प्र.6.
|
एक 10 साल के खाते या 15 साल के खाते में जमा
|
|
|
|
|
|
|
डाकघर बचत बैंक के तहत (संचयी
|
|
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|
समय जमा) नियम, 1959
|
1]20
|
|
|
|
|
प्र.7.
|
CGEIS (सरकारी कर्मचारियों पर लागू केवल)
|
720
|
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|
|
|
8
|
राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, आठवीं तक सदस्यता
|
|
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|
मुद्दा
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3]000
|
|
|
|
कुल आय की गणना
|
1
|
सकल वेतन आय
|
|
75,000 रूपये
|
|
प्र.20.
|
मानक कटौती [pl. पैरा देखना 5 (एक्स) (क)]
|
|
(-) 15,000
|
|
(3)
|
कुल आय (1 माइनस 2)
|
|
60,000 रूपये
|
|
(4)
|
कुल आय (रु. 4000, प्लस रुपये से अधिक की राशि का 30 फीसदी पर टैक्स. 50000, (यानी, 30 फीसदी
|
|
|
|
|
रुपये का प्रतिशत. 10,000)
|
|
7]000
|
|
प्र.5.
|
धारा 88 के तहत, आदि बचत, पर छूट घटा
|
|
|
|
|
रुपये का 20 फीसदी. 23,720
|
|
4,744
|
|
प्र.6.
|
टैक्स देय
|
|
2,256
|
(औसत मासिक कटौती रुपये तक आता है. 188 प्रति माह वित्तीय वर्ष के दौरान)
उदाहरण द्वितीय
(दिल्ली में स्थित रिहायशी आवास के संबंध में) 13A (धारा 10 के तहत मकान किराया भत्ते की गणना illustrating)
|
|
|
|
र
|
|
र
|
|
1
|
वेतन (भत्ते को छोड़कर)
|
|
|
|
1,08,000
|
|
प्र.20.
|
मकान किराया भत्ता प्राप्त
|
|
|
|
12]000
|
|
(3)
|
भुगतान वास्तविक किराया
|
|
|
|
24]000
|
|
(4)
|
अधिसूचित योजनाओं के तहत जमा (जैसे, एनएसएस)
|
|
12]000
|
|
|
|
प्र.5.
|
सामान्य भविष्य निधि में अंशदान
|
|
24]000
|
|
|
|
प्र.6.
|
जीवन बीमा प्रीमियम
|
|
2]000
|
|
39,200
|
|
प्र.7.
|
डाकघर बचत बैंक (संचयी समय जमा) के तहत एक 10 साल के खाते में जमा
|
|
|
|
|
|
|
1959 के नियम
|
|
1]20
|
|
|
कुल आय की गणना
|
1
|
वेतन
|
|
|
1,08,000
|
|
|
प्र.20.
|
मकान किराया भत्ता प्राप्त
|
|
|
12]000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3)
|
कुल वेतन आय
|
|
|
1]20]000
|
|
|
(4)
|
कम: धारा 10 के तहत छूट मकान किराया भत्ता (13A)
|
|
|
|
|
|
|
(क)
|
एचआरए की वास्तविक राशि (प्राप्त रुपए 12,000)
|
|
|
|
|
|
(ख)
|
वेतन के 10 प्रतिशत से अधिक किराया (रुपए पर व्यय 24,000 - 10,800 = रु. 13,200)
|
|
|
|
|
|
(ग)
|
वेतन का 50 फीसदी (रुपए 54,000) जो-
|
|
|
|
|
|
|
कभी कम से कम है; इसलिए (एक) मुक्त है
|
|
(-) 12,000
|
|
|
|
|
|
|
1,08,000
|
|
|
प्र.5.
|
धारा 16 के तहत मानक कटौती (मैं) 33 1/3 @
|
|
|
|
|
|
|
रुपए की अधिकतम प्रतिशत विषय के प्रति. 15]000
|
|
|
(-) 15,000
|
|
|
प्र.6.
|
कुल आय
|
|
|
93,000
|
|
|
प्र.7.
|
कुल आय (रु. 4000 से अधिक 30 फीसदी पर टैक्स
|
|
|
|
|
|
|
रुपये की. 43,000, यानी, 4000 + 12,900)
|
|
|
16,900
|
|
|
8
|
धारा 88 के तहत बचत पर कर छूट घटा
|
|
|
|
|
|
|
रुपये (20 फीसदी. 39,200)
|
|
|
(-) 7840
|
|
|
9
|
टैक्स देय
|
|
|
9060
|
|
(औसत मासिक कटौती वित्तीय वर्ष के दौरान रुपए प्रति माह. 755 में आता है).
उदाहरण III
(बंबई पर पोस्ट किया है, अनुलाभ और एक निजी कंपनी के एक कर्मचारी के मामले में अधिभार की गणना का मूल्यांकन illustrating)
|
|
|
|
र
|
|
र
|
||
|
1
|
वेतन
|
|
|
|
1]20]000
|
||
|
प्र.20.
|
बोनस
|
|
|
|
10]000
|
||
|
(3)
|
नि: शुल्क गैस, आदि बिजली, पानी,, (वास्तविक बिल
|
|
|
|
|
||
|
|
कंपनी द्वारा भुगतान किया)
|
|
|
|
3]000
|
||
|
(4)
|
टीवी सेट, रेडियो सेट, रेफ्रिजरेटर, अन्य घरेलू उपकरणों और सहित कीमत पर फर्नीचर (हवा
|
|
|
|
|
||
|
|
कंडीशनर) कंपनी से संबंधित
|
|
|
|
40]000
|
||
|
प्र.5.
|
(मैं)
|
जिसके लिए कर्मचारी को उपलब्ध कराई सुसज्जित फ्लैट
|
|
|
|
||
|
|
|
कंपनी द्वारा भुगतान वास्तविक किराया
|
|
|
84]000
|
||
|
|
(Ii)
|
किराए पर कर्मचारी से बरामद
|
|
|
12]000
|
||
|
प्र.6.
|
निर्दिष्ट योजनाओं के तहत जमा राशियां
|
|
15]000
|
|
|
|
|
|
प्र.7.
|
म्युचुअल फंड के लिए सदस्यता
|
|
8]000
|
|
|
|
|
|
8
|
जीवन बीमा प्रीमियम
|
|
2]000
|
|
|
44]000 %पये
|
|
|
9
|
राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के लिए सदस्यता
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(आठवीं मुद्दा)
|
|
3]000
|
|
|
|
|
|
10
|
मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में अंशदान
|
|
16]000
|
|
|
|
|
कुल आय की गणना
|
|
|
|
र
|
र
|
र
|
|
|
1
|
वेतन
|
|
1]20]000
|
|
|
|
|
प्र.20.
|
बोनस
|
|
10]000
|
1]30]000
|
|
|
|
(3)
|
अनुलाभ का मूल्यांकन:
|
|
|
|
|
|
|
|
(क)
|
धारा 17 के तहत रियायती किराया में सुसज्जित फ्लैट (2) खंड (क) के साथ पढ़ा है और (ख) यह नियम, 1962 के नियम 3 के.मेले किराया मूल्य (FRV) वास्तविक किराया यानी रुपये के बराबर मान लिया. वेतन की 84,000 (10 फीसदी
|
|
|
|
|
|
|
|
बोनस सहित)
|
13]000
|
|
|
|
|
|
(ख)
|
जोड़ें: बोनस (यानी, रुपये सहित वेतन का 60 प्रतिशत से अधिक (FRV) से अधिक.84,000 -
|
|
|
|
|
|
|
|
र 78,000)
|
6,000 रूपये
|
|
|
|
|
|
(ग)
|
जोड़ें: फर्नीचर की दस्तूरी (10 प्रति
|
|
|
|
|
|
|
|
लागत का प्रतिशत, यानी, रुपये.40,000)
|
4]000
|
|
|
|
|
|
|
|
23,000
|
|
|
|
|
|
(घ).
|
कम: कर्मचारी द्वारा भुगतान रेंट
|
(-) 12,000
|
11]000 .
|
|
|
|
|
(च)
|
जोड़ें: नि: शुल्क गैस की दस्तूरी, बिजली,
|
|
|
|
|
|
|
|
शहर, आदि
|
|
3]000
|
1]44]000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4)
|
कम:
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 16 (क) के तहत मानक कटौती (एक अधिकतम के लिए राशि का 33 1/3 फीसदी
|
|
|
|
||
|
|
र 15,000)
|
|
|
|
(-) 15,000
|
|
|
प्र.5.
|
कुल आय
|
|
|
|
1,29,000
|
|
|
प्र.6.
|
कुल आय (रुपए 19,000 + 40 फीसदी पर टैक्स
|
|
|
|
||
|
|
रुपये की. 29,000)
|
|
|
30,600
|
||
|
प्र.7.
|
टैक्स बचत पर छूट (निर्दिष्ट बचत योजनाओं, म्युचुअल फंड, होंठ, आदि पीएफ, एनएससी,) घटा
|
|
|
|
||
|
|
20 रुपये प्रति प्रतिशत. 44]000 %पये
|
|
(-) 8800
|
|
||
|
8
|
टैक्स देय (6-7)
|
|
21,800
|
|
||
|
9
|
रुपये का सरचार्ज (@ 12 फीसदी. 21,800)
|
|
2616
|
|
||
|
10
|
कुल कर देय
|
|
24,416
|
|
||
(औसत मासिक कटौती रुपये तक आता है. 11 महीने और रुपये के लिए 2,035. पिछले महीने में 2,031)
नोट:
वास्तविक किराया ऊपर दिए गए उदाहरण में (मैं) "मेले का किराया मूल्य" के बराबर मान लिया गया है."मेले का किराया मूल्य", हालांकि, वास्तविक किराए से अलग हो सकता है. यह बिना असबाब है जो एक आवास के मामले में मतलब करने के लिए, स्पष्टीकरण 2 में, नियम 3 के खण्ड (क) नीचे परिभाषित किया गया है, एक ऐसी ही आवास आवास के संबंध में इसी इलाके या नगर निगम के मूल्यांकन में एहसास होता है जो किराया, जो भी अधिक है.
(Ii) के मामले मे रहने बंबई, कलकत्ता, दिल्ली या मद्रास, अन्य मामलों में 50 फीसदी की तुलना में वेतन का 60 फीसदी से ज्यादा उचित किराया मूल्य से अधिक में स्थित है, अनुलाभ के मूल्य का निर्धारण करने में जोड़े जाने के लिए आवश्यक है बोर्ड के सर्कुलर नंबर 374 को ध्यान में रखते, 14-12-1983 दिनांकित.इस अतिरिक्त एक नकारात्मक आंकड़ा है, यह 'शून्य' के रूप में लिया जाना चाहिए.
(Iii) सरकारी कर्मचारियों के मामले में, बिना असबाब आवास की परिलब्धियों के मूल्य मुफ्त प्रदान की अपने कर्मचारियों को निवास के आवंटन के लिए सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाता है.फ्री फर्नीचर की दस्तूरी मूल्य का निर्धारण करने के लिए, यह फर्नीचर की मूल लागत की सालाना 10 फीसदी की दर से, अन्य मामलों में के रूप में लिया जाता है, या यह एक तीसरी पार्टी से काम पर रखा जाता है, तो वास्तविक किराया शुल्क देय.
(Iv) बिना असबाब आवास भारतीय रिजर्व बैंक या उपखंड (2) आयकर नियमों के नियम 3 (क) खंड के में विनिर्दिष्ट किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए प्रदान की जाती है कहां.एक राष्ट्रीयकृत बैंक, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, आदि कहते हैं, यह कारण कर्मचारी को वेतन का 10 प्रतिशत के रूप में लिया जाता है और फर्नीचर की मूल लागत के प्रतिशत के रूप में अन्य मामलों में, एक अतिरिक्त 10 आवास, सुसज्जित है जहां, या यह एक तीसरी पार्टी, वास्तविक किराया शुल्क देय से काम पर रखा जाता है.
उदाहरण चतुर्थ
(में तैनात एक कर्मचारी के मामले में आयकर गणना का उदाहरण
दिल्ली और चुकाने गृह निर्माण ऋण)
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र
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र
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1
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कुल वेतन (एचआरए को छोड़कर)
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90]000
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|
प्र.20.
|
मकान किराया भत्ता
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|
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12]000
|
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(3)
|
म्युचुअल फंड की यूनिटों के लिए सदस्यता संदर्भित
|
|
|
|
|
|
|
पैरा में 6 (नौ)
|
|
12]000
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|
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(4)
|
जीपीएफ और एलआईसी प्रीमियम के भुगतान का योगदान
|
|
15]000
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|
27000
|
|
प्र.5.
|
भुगतान वास्तविक किराया
|
|
|
|
24]000
|
|
प्र.6.
|
चुनाव के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से ली गई ऋण की अदायगी
|
|
|
|
|
|
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घर के struction
|
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|
|
12]000
|
कुल आय की गणना
|
1
|
वेतन
|
|
|
90]000
|
||
|
प्र.20.
|
मकान किराया भत्ता प्राप्त
|
|
|
12]000
|
||
|
(3)
|
सकल वेतन आय
|
|
|
1,02,000
|
||
|
(4)
|
कम: धारा 10 (13A) के तहत भत्ता:
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|
|
|
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|
(क)
|
एचआरए की वास्तविक राशि मिली है, या
|
12]000
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||
|
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(ख)
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10 फीसदी से अधिक किराया पर व्यय
|
|
|
||
|
|
|
, या - वेतन (9,000 24,000) की
|
15]000
|
|
||
|
|
(ग)
|
वेतन का 50 फीसदी
|
45]000
|
|
||
|
|
|
जो भी, कम से कम है; इसलिए (एक) मुक्त है
|
|
(-) 12,000
|
||
|
|
|
|
|
90]000
|
||
|
प्र.5.
|
कम: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 16 के तहत मानक कटौती (मैं) 33 1/3 @ वेतन का प्रतिशत
|
|
|
|
||
|
|
रुपये की एक अधिकतम करने के लिए विषय. 15]000
|
|
|
(-) 15,000
|
||
|
प्र.6.
|
कुल आय
|
|
|
75,000 रूपये
|
||
|
प्र.7.
|
कुल आय पर टैक्स (25,000 रुपए से 4,000 + 30 फीसदी)
|
|
|
11,500
|
||
|
8
|
कर छूट धारा 88 के तहत अनुमति दी जाए; छूट के लिए योग्यता मात्रा
|
|
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|
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|
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(i)
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म्युचुअल फंड (रुपये तक सीमित 10,000.); देखना
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|
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पैरा 6 (नौ)
|
10]000
|
|
||
|
|
(ii)
|
जीपीएफ / एलआईसी प्रीमियम के लिए अंशदान
|
15]000
|
|
||
|
|
(iii)
|
आवास ऋण की अदायगी (रुपए तक सीमित. 10,000),
|
|
|
||
|
|
|
देखने के पैरा 6 (तेरहवीं)
|
10]000
|
|
||
|
|
कर छूट (रुपए का 20 फीसदी. 35,000)
|
|
|
7]000
|
||
|
9
|
टैक्स देय (6-7)
|
|
|
4]500
|
||
(औसत मासिक कटौती रुपये तक आता है. 975 बजे वित्त वर्ष के दौरान)
उदाहरण वी
उम्र के 65 साल के एक व्यक्ति की कर देयता की (दिखा गणना
) (या अधिक) और ड्राइंग पेंशन
|
|
|
|
|
र
|
|
1
|
(महंगाई राहत सहित) कुल पेंशन आय
|
|
|
60,000 रूपये
|
|
प्र.20.
|
निर्दिष्ट योजनाओं के तहत जमा (जैसे, एनएसएस)
|
|
|
6,000 रूपये
|
कुल आय की गणना
|
1
|
कुल पेंशन आय
|
|
|
60,000 रूपये
|
|
प्र.20.
|
मानक कटौती
|
|
|
(-) 15,000
|
|
(3)
|
कुल आय
|
|
|
45]000
|
|
(4)
|
कुल आय [रुपये का 20 फीसदी पर टैक्स. (45,000 - 30,000)]
|
|
|
3]000
|
|
प्र.5.
|
खंड 88B (20 फीसदी के तहत कर छूट
|
|
|
|
|
|
र 3000)
|
|
|
(-) 600
|
|
प्र.6.
|
टैक्स देय (4-5)
|
|
|
2,400
|
|
प्र.7.
|
धारा 88 (20 फीसदी के तहत कर छूट
|
|
|
|
|
|
र 6000)
|
|
|
1]20
|
|
8
|
शुद्ध कर देय (6-7)
|
|
|
1]20
|
(औसत मासिक कटौती रुपये तक आता है. 100 बजे वित्त वर्ष के दौरान)
अनुबंध III
कोई रूप. 16
[नियम 31 (1) देखें (एक)]
पर कर कटौती के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के तहत सर्टिफिकेट
सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य से स्रोत
|
नाम और नियोक्ता का पता
|
नाम और नियोक्ता के पदनाम
|
|||
|
.......................................................................................................
|
.......................................................................................................
|
|||
|
.......................................................................................................
|
.......................................................................................................
|
|||
|
.......................................................................................................
|
.......................................................................................................
|
|||
|
पैन / जीआईआर सं.
|
टैन
|
पैन / जीआईआर सं.
|
|
|
|
टीडीएस सर्किल जहां वार्षिक रिटर्न /
|
अवधि
|
आकलन/कर निर्धारण
|
||
| अनुभाग 206 के तहत बयान होना है
दायर
|
से
|
सेवा में
|
वर्ष 19 .....
|
|
श्रद्धांजलि वेतन का विवरण और किसी भी अन्य आय और कर कटौती की
|
1
|
सकल वेतन *
|
|
|
रुपये .....
|
|
||
|
प्र.20.
|
कम: भत्ता हद तक धारा 10 के तहत छूट
|
|
रुपये .....
|
रुपये .....
|
|
||
|
(3)
|
शेष राशि (1-2)
|
|
|
रुपये .....
|
|
||
|
(4)
|
कटौती:
|
|
|
|
|
||
|
|
(क)
|
मानक कटौती
|
रुपये .....
|
|
|
|
|
|
|
(ख)
|
सत्कार भत्ता
|
रुपये .....
|
|
|
|
|
|
|
(ग)
|
रोजगार पर टैक्स
|
रुपये .....
|
|
|
|
|
|
प्र.5.
|
4 के सकल (एक सी)
|
|
रुपये .....
|
|
|
||
|
प्र.6.
|
सिर वेतन (3-5) के तहत इनकम प्रभार्य
|
|
|
|
रुपये .....
|
||
|
प्र.7.
|
जोड़ें: कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट कोई अन्य आय
|
|
|
|
रुपये .....
|
||
|
8
|
सकल कुल आय (6 + 7)
|
|
|
|
रुपये .....
|
||
|
9
|
अध्याय छठी ए के तहत कटौती
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
सकल
|
अर्हता प्राप्त करना
|
घ. कटौती योग्य राशि
|
|
|
|
|
|
|
राशि
|
राशि
|
राशि
|
|
|
|
|
(क)
|
|
रुपये .....
|
रुपये .....
|
रुपये .....
|
|
|
|
|
(ख)
|
|
रुपये .....
|
रुपये .....
|
रुपये .....
|
|
|
|
|
(ग)
|
|
रुपये .....
|
रुपये .....
|
रुपये .....
|
|
|
|
|
(घ).
|
|
रुपये .....
|
रुपये .....
|
रुपये .....
|
|
|
|
10
|
अध्याय छठी ए के तहत कटौती योग्य राशि के सकल
|
|
|
रुपये .....
|
|
||
|
प्र।11.
|
कुल आय (8-10)
|
|
|
|
रुपये .....
|
||
|
प्र.12.
|
कुल आय पर टैक्स
|
|
|
|
रुपये .....
|
||
|
प्र.13.
|
अध्याय आठवीं के तहत छूट और राहत
|
|
|
|
|
||
|
{
|
धारा 88 के तहत (कृपया बताएं)
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
सकल
|
अर्हता प्राप्त करना
|
कर (टैक्स)
|
|
|
|
|
|
|
राशि
|
राशि
|
छूट /
|
|
|
|
|
|
|
|
|
रिलीफ (उभार)
|
|
|
|
|
(क)
|
|
रुपये .....
|
रुपये .....
|
रुपये .....
|
|
|
|
|
(ख)
|
|
रुपये .....
|
रुपये .....
|
रुपये .....
|
|
|
|
|
(ग)
|
|
रुपये .....
|
रुपये .....
|
रुपये .....
|
|
|
|
|
(घ).
|
|
रुपये .....
|
रुपये .....
|
रुपये .....
|
|
|
|
|
(च)
|
|
रुपये .....
|
रुपये .....
|
रुपये .....
|
|
|
|
|
(च) कुल (क) से (ड.)
|
रुपये .....
|
रुपये .....
|
रुपये .....
|
|
||
|
II
|
अनुभाग 88A के तहत (कृपया बताएं)
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
सकल
|
अर्हता प्राप्त करना
|
|
|
|
|
|
|
|
राशि
|
राशि
|
|
|
|
|
|
(क)
|
|
रुपये .....
|
रुपये .....
|
|
|
|
|
|
(ख)
|
|
रुपये .....
|
रुपये .....
|
|
|
|
|
|
(ग) कुल (एक) (ख)
|
|
रुपये .....
|
रुपये .....
|
रुपये .....
|
||
|
3
|
खंड 89 के तहत (विवरण संलग्न करें)
|
|
|
|
रुपये .....
|
||
|
प्र.14.
|
ऊपर 13 पर कर छूट और राहत की सकल
|
|
|
|
|
||
|
|
(मैं) (च) + द्वितीय (ग) + तृतीय)
|
|
|
|
रुपये .....
|
||
|
प्र.15.
|
टैक्स देय (12 - 14) और अधिभार उस पर
|
|
|
|
रुपये .....
|
||
|
प्र.16.
|
कम: स्रोत पर कर कटौती की
|
|
|
|
रुपये .....
|
||
|
प्र.17.
|
टैक्स देय / रिफंडेबल (15 - 16)
|
|
|
|
रुपये .....
|
||
टैक्स कटौती और जमा जांच केन्द्रीय विवरण
सरकार के खाते
|
राशि
|
भुगतान की तिथि
|
टैक्स जमा जहां बैंक और शाखा का नाम
|
|
|
|
|
रुपए की राशि ..... (शब्द) ...... स्रोत पर काटा गया है और केन्द्र सरकार के ऋण के लिए भुगतान किया है कि प्रमाणित. उपरोक्त जानकारी रिकॉर्ड के अनुसार सत्य और सही है कि आगे.
|
|
|
जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर
|
|
|
|
कर की कटौती के लिए
|
|
जगह ...............
|
|
पूरा नाम ............................
|
|
तिथि ...............
|
|
पदनाम ..........................
|

