652 : परिपत्र: सं 652, 14-06-1993 दिनांकित
परिपत्र सं.
652
परिपत्र की तिथि
14/06/1993
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
14/06/1993
243. चाहे, उच्च मूल्यह्रास का लाभ पाने के लिए, मोटर घटकों कुछ अन्य व्यक्ति को या भाड़े पर माल की ढुलाई की निर्धारिती के कारोबार में उसी के उपयोगकर्ता पर्याप्त होगा कि क्या काम पर रखा जाना चाहिए
1 उप मद 2 के तहत (द्वितीय) आयकर नियम, 1962 के परिशिष्ट मैं के मद-III का, मूल्यह्रास की उच्च दर मोटर बसों, मोटर घटकों और किराए पर उन्हें चलाने के एक व्यापार में प्रयुक्त मोटर टैक्सियों पर स्वीकार्य है.एक प्रश्न उच्च मूल्यह्रास का लाभ पाने के लिए, मोटर घटकों कुछ अन्य व्यक्ति को या भाड़े पर माल की ढुलाई की निर्धारिती के कारोबार में उसी के उपयोगकर्ता पर्याप्त होगा कि क्या काम पर रखा जाना चाहिए, चाहे करने के रूप में उठाया गया है.
प्र.20. 29-7-1991 (Sl. दिनांकित बोर्ड के सर्कुलर नंबर 609 मेंसं 244) यह एक टूर ऑपरेटर या ट्रैवल एजेंट मोटर बसों या पर्यटकों के लिए परिवहन सेवाएं प्रदान करने में उनके द्वारा स्वामित्व वाली मोटर टैक्सियों का उपयोग करता है, जहां स्पष्ट किया गया कि, मूल्यह्रास की उच्च दर ऐसे वाहनों पर अनुमति दी जाएगी.इसे आगे भी उच्च मूल्यह्रास भी भाड़े पर माल की ढुलाई की निर्धारिती के कारोबार में प्रयुक्त मोटर घटकों पर स्वीकार्य होगा कि स्पष्ट किया जाता है. आदि मोटर बसों, मोटर घटकों,, निर्धारिती के कुछ अन्य गैर काम पर रखने से व्यापार में इस्तेमाल किया जाता है, तो मूल्यह्रास की उच्च दर, हालांकि, लागू नहीं होगा.
परिपत्र: नहीं 652, 14-6-1993 दिनांकित.

