आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

65

परिपत्र की तिथि

02/09/1971

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

02/09/1971

परिपत्र सं. 65, 02-9-1971 दिनांकित

1060. प्रदायक खरीदार पर हुंडी ड्राइंग और वास्तविक भुगतान की तिथि तक स्वीकृति की तिथि से हुंडी की राशि पर ब्याज चार्ज करने के लिए निर्देशों के साथ अपने बैंकर के माध्यम से यह रूटिंग - टैक्स पार्टी बैंक को भुगतान करने के समय में ब्याज से हुंडी संन्यास लेने के द्वारा स्रोत पर कटौती योग्य है या नहीं

स्पष्टीकरण 1

1मैं बोर्ड के परिपत्र सं 48 [एफ के लिए एक संदर्भ को आमंत्रित करने के लिए निर्देशित कर रहा हूँ सं 275/195/70-ITJ], दिनांकित 1970/07/11 [स्पष्टीकरण 2].बोर्ड कि परिपत्र में दिए गए विचारों पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया है. कानूनी स्थिति के एक सावधान परीक्षा के बाद बोर्ड को निम्नलिखित हद तक पहले दृश्य एक संशोधन की जरूरत है कि देखने की है.सामान के सप्लायर ही छूट और नियत तिथि पर बिल की वसूली के लिए इंतजार कर के बिना आपूर्तिकर्ता का खाता सीधे शुद्ध राशि का श्रेय जो अपने बैंक को मुद्दत बिल / हुंडी खत्म जाती हो, मुद्दत बिल / हुंडी में संपत्ति पर गुजरता नियत तारीख पर बैंक और अंतिम संग्रह करने के लिए अपनी ओर से और न सप्लायर की ओर से बैंक द्वारा एक रसीद है. तत्काल छूट के ऐसे मामलों के लिए आपूर्तिकर्ता को बैंक द्वारा किए गए शुद्ध भुगतान बिल के लिए भुगतान की कीमत के स्वभाव में है. इस तरह के एक भुगतान तकनीकी रूप से ब्याज सहित और इसलिए नहीं कर बैंक से इस तरह के भुगतान से स्रोत पर कटौती करने की आवश्यकता के रूप में आयोजित नहीं किया जा सकता.इसके अलावा, खरीदार (धारा 194A द्वारा दी गई छूट के अनुरूप, एक बैंक या बैंकिंग सहकारी समिति को इन भुगतानों यद्यपि के रूप में इस तरह के रियायती बिल के संबंध में बैंक के लिए नियत तारीख पर उसके द्वारा किए गए भुगतान से किसी भी कर कटौती की आवश्यकता नहीं है 3 ) (iii) (क).

प्र.20. दूसरी ओर, जहां तत्काल कोई छूट और एजेंट सप्लायर और उसे क्रेडिट यह की ओर से खरीदार से बिल के लिए भुगतान तदनुसार, बैंक पर ब्याज प्राप्त करता है अवधि की समाप्ति पर प्राप्त करता है के रूप में बैंक केवल अभिनय है सप्लायर और बोर्ड के उपर्युक्त परिपत्र दिनांक 7 नवम्बर 1970 में निहित निर्देशों की ओर से लागू होगा और खरीदार ब्याज से कर कटौती करनी होगी.

परिपत्र: सं 65 [एफ सं 275/97-ITJ], 1971/02/09 दिनांकित.

स्पष्टीकरण 2

1मैं बोर्ड के परिपत्र सं 22/68-IT (बी) [एफ के लिए एक संदर्भ को आमंत्रित करने के लिए निर्देशित कर रहा हूँ सं 12/23/68-IT (ख)], धारा 194A के प्रावधानों के बारे में, 28-3/13-5-1968 दिनांकित. उदाहरणों माल के बाहर बिक्री के मामले में सप्लायर हुंडी की सेवानिवृत्ति पर दस्तावेजों को वितरित करने के निर्देश के साथ खरीदार और परिवहन दस्तावेजों के साथ अपने बैंकर के माध्यम से मार्गों उस पर एक हुंडी ड्रॉ जहां बोर्ड के नोटिस के लिए और करने के लिए लाया गया है इनका वास्तविक भुगतान की तिथि तक स्वीकृति की तिथि से हुंडी की राशि पर ब्याज वसूलते हैं.एक सवाल ऐसे हालात में, कर बैंक को भुगतान करने के समय में ब्याज की राशि पर हुंडी अवकाश ग्रहण करने वाले पार्टी द्वारा स्रोत पर कटौती योग्य है, या कि क्या अनुभाग 194A की छूट प्रावधानों (3) (तृतीय, चाहे उठाया गया है ) (क) इस संबंध में आकर्षित किया जाएगा.

प्र.20. उपरोक्त मामले में आपूर्तिकर्ता के लिए खरीदार द्वारा भुगतान ब्याज जैसे बैंक के लिए नहीं है, लेकिन केवल बैंक के माध्यम से कराई. अनुभाग 194A के अनुसार (3) (iii) (क), कोई कर एक बैंक को भुगतान किया, लेकिन खरीदार से ब्याज जैसे बैंक के लिए नहीं है, लेकिन केवल के माध्यम से कराई जहां ब्याज के संबंध में स्रोत पर कर काटा जा रहा है प्राप्तकर्ता है जो सप्लायर के लिए बैंक, खरीदार कोई फर्क नहीं होगा भुगतान ब्याज और बैंक के माध्यम से ब्याज के मार्ग से अनुभाग 194A के तहत स्रोत पर कर काटने की है.

परिपत्र: नहीं. 48 [एफ सं 275/195/70-ITJ], 1970/07/11 दिनांकित.