आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

649

परिपत्र की तिथि

31/03/1993

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

31/03/1993

परिपत्र: सं 649, 31-03-1993 दिनांकित

धारा 44c एल प्रधान कार्यालय व्यय
अनिवासियों के मामले में

417. भारत में अपनी शाखा कार्यालय द्वारा एक अनिवासी उद्यम के प्रधान कार्यालय को प्रेषित किया जा रहा है जब तकनीकी व्यय का उपचार

1 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44c, गैर निवासियों के मामले में प्रधान कार्यालय व्यय की कटौती करने का प्रावधान है.  यह कतिपय निर्दिष्ट व्यय सहित भारत के बाहर निर्धारिती द्वारा किए गए कार्यकारी और सामान्य प्रशासनिक व्यय, मतलब करने के लिए "प्रधान कार्यालय व्यय" को परिभाषित करता है.  बोर्ड मुख्य कार्यालय द्वारा प्रदान की गई कुछ तकनीकी सेवाओं के लिए अपने भारतीय शाखा कार्यालय द्वारा एक अनिवासी उद्यम के प्रधान कार्यालय को प्रेषित किया जा रहा तकनीकी फीस दिए जाने की उपचार की जांच का मौका मिला.

प्र.20. स्थायी प्रतिष्ठान - - भारत में प्रधान कार्यालय के कार्यकारी और आयकर अधिनियम की धारा 44c में निर्दिष्ट सामान्य प्रशासनिक व्यय के तहत कवर नहीं कर रहे हैं कि तकनीकी फीस शाखा कार्यालय का व्यापार लाभ की गणना करते समय किसी भी सीमा के बिना कटौती की अनुमति दी जानी हैं.  हालांकि, प्रधान कार्यालय से प्राप्त तकनीकी फीस आयकर अधिनियम के साथ पढ़ने के दोहरे कराधान से बचाव समझौते के अनुसार कर योग्य होगा.  एक कर संधि भारत में स्थायी स्थापना के लिए तकनीकी सेवाओं की आपूर्ति जो संबंधित देश के साथ है, तो दूसरे शब्दों में, तो तकनीकी फीस के भुगतान सकल पर या समझौते के आधार पर शुद्ध आधार पर या तो कर योग्य होगा.  दूसरी ओर, पैसे नहीं कर संधि तो भुगतान, धारा 115A के प्रावधानों के अनुसार कर योग्य होना आयकर अधिनियम की धारा 44D के साथ पढ़ा जाएगा जो वहाँ के साथ एक देश के एक निवासी को भुगतान किया जाता है.

(3) इस तरह की सेवाओं के संबंध में तीसरी पार्टी के लिए प्रतिपूर्ति के माध्यम से या प्रधान कार्यालय के माध्यम से सीधे प्रधान कार्यालय के लिए तकनीकी सेवाएं तीसरे पक्ष द्वारा प्रदान की जाती हैं और भुगतान भारत में स्थायी प्रतिष्ठान द्वारा किया जाता है जब ऊपर की स्थिति अच्छी पकड़ होगी .  ऐसी परिस्थितियों में, कराधान की दर के रूप में प्रासंगिक कर संधि में निर्धारित किया जाएगा या नहीं कर संधि आयकर अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार तो अगर वहाँ.

(4) इस तरह के भुगतान करने निर्धारिती के मूल्यांकन को पूरा करते हुए मूल्यांकन अधिकारी ध्यान से प्रधान कार्यालय तकनीकी व्यय के किसी भी दावे की जांच करने के लिए प्रधान कार्यालय तकनीकी व्यय पूर्ण में रखा जा करना होगा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते, यह आवश्यक है.  मन में वहन किया पहला पहलू प्रधान कार्यालय तकनीकी व्यय के रूप में उन्हें अनुमति देने से पहले दी गई सेवाओं की तकनीकी प्रकृति की सत्यता की पुष्टि है.  ध्यान में रखा जाना करने के लिए दूसरा पहलू इस तरह की कटौती का दावा किया जाता है, तो दावा राशि आयकर अधिनियम की धारा 40 (क) (i) के उपबंधों के अधीन अनुमति दी जानी चाहिए कि इतना है कि इस तरह के पर करों की वसूली भुगतान की दृष्टि खो नहीं है.

प्र.5. शाखा - स्थायी प्रतिष्ठान - आयकर की धारा 195 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे मामलों में स्रोत पर कर कटौती सुनिश्चित करना चाहिए
अधिनियम.

परिपत्र: नहीं 649, 31-3-1993 दिनांकित.