646 : परिपत्र: सं 646, 15-03-1993 दिनांकित
परिपत्र सं.
646
परिपत्र की तिथि
15/03/1993
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
15/03/1993
1434. आभूषण रुपए से अधिक के मूल्य के लिए पंजीकृत दाम लगानेवाला की रिपोर्ट प्राप्त करने की आवश्यकता. 5 लाख
1संपत्ति कर अधिनियम के तहत मूल्यांकन की तारीख पर किसी भी संपत्ति का मूल्य अनुसूची III में निर्धारित ढंग से निर्धारित किया है. आभूषणों का मूल्यांकन इस अनुसूची के भाग जी में निहित नियमों का 18 और 19 के अनुसार किया जा रहा है. आभूषण के मूल्यों रुपये से अधिक के लिए. 5 लाख निर्धारिती निर्धारित प्रपत्र में एक पंजीकृत दाम लगानेवाला की एक रिपोर्ट प्राप्त और शुद्ध धन के बारे में उनकी वापसी के साथ ही प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक हैं.
प्र.20. यह आभूषण के मूल्य पांच रुपए लाख से अधिक मामलों में जहां हर साल एक पंजीकृत दाम लगानेवाला की एक रिपोर्ट प्राप्त करने की आवश्यकता निर्धारिती को कठिनाई के लिए अनावश्यक पैदा कर रहा है कि प्रतिनिधित्व दिया गया है.
(3)इस मामले में बोर्ड द्वारा विचार किया गया है. यह एक आकलन वर्ष के लिए प्राप्त पंजीकृत दाम लगानेवाला की रिपोर्ट में यह भी निम्नलिखित समायोजन के अधीन बाद चार मूल्यांकन वर्षों में इस्तेमाल किया जा सकता है कि फैसला किया गया है: -
(क) आभूषण सोने या चांदी या सोने या चांदी युक्त मिश्र धातु शामिल है जहां, चिंतित बाद आकलन वर्ष के लिए प्रासंगिक मूल्यांकन की तारीख पर के रूप में इस तरह के सोने या चांदी या मिश्र धातु के मूल्य में इस तरह के सोने के मूल्य या के लिए रखे जाएँगे पहला आकलन वर्ष के लिए प्रासंगिक मूल्यांकन की तारीख पर चांदी या मिश्र धातु.
(ख) के आभूषणों के किसी भी गहने या हिस्सा बेचा या अन्यथा का निपटारा निर्धारिती द्वारा, या किसी भी गहने या आभूषण के हिस्से में चिंतित अगले वर्ष के लिए प्रासंगिक मूल्यांकन की तारीख के मूल्य पर या उससे पहले, उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है कहां पहला आकलन वर्ष के लिए निर्धारित आभूषण कम या जैसा भी मामला हो, में वृद्धि हुई है, और इसलिए कम या बढ़ा के रूप में मूल्य ऐसी बाद मूल्यांकन वर्षों के लिए आभूषणों के मूल्य होगी की जाएगी.
(4)ऐसी बाद चार आकलन के वर्षों में, नियम 18 की आवश्यकता (2) (ख) के रूप में ऊपर बनाया समायोजन दिखा चार्ट के साथ प्रारंभिक आकलन वर्ष के लिए पंजीकृत दाम लगानेवाला की रिपोर्ट के साथ संलग्न कर रहे हैं के साथ पालन किया गया है पर ले जाया जा सकता है निर्धारिती द्वारा दी शुद्ध धन की वापसी के साथ.
परिपत्र : नहीं 646, 15-3-1993 दिनांकित.

