आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

645(अ)

अधिसूचना तिथि

06/07/1987

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

06/07/1987

अधिसूचना: जी.एस.आर. 645(अ) जारी करने की तारीख: 6/7/1987

                        

अधिसूचना: GSR645 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 293A
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1987/06/07
केन्द्र सरकार यह एक विदेशी कंपनी, या (एक कंपनी के अलावा अन्य) एक व्यक्ति जा रहा है, इसलिए किसी भी व्यक्ति के पक्ष में आयकर के संबंध में दर में कमी करने के लिए जनता के हित में करने के लिए आवश्यक और समीचीन है कि संतुष्ट हो जाता है, जबकि जो, अनिवासी है जिनके साथ केन्द्र सरकार संघ या कि सरकार या खनिज तेल की या निकासी या उत्पादन के लिए पूर्वेक्षण से मिलकर किसी भी व्यवसाय में है कि सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति की भागीदारी के लिए एक समझौता किया है;
अब, इसलिए, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 293A द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद् द्वारा प्रदान करता है --- कि
(क) ऐसे किसी व्यक्ति की कुल आय केवल इस तरह के कारोबार से व्युत्पन्न लाभ और लाभ के होते हैं जहां, उसकी कुल आय पर ऐसे व्यक्ति द्वारा देय कर पचास की दर पर इस तरह कुल आय पर कर की गणना आयकर की राशि होगी प्रतिशत है. ऐसी आय की;
(ख) ऐसे व्यक्ति की कुल आय में इस तरह के मुनाफे में शामिल है और उसकी कुल आय पर उसके द्वारा देय कर की जाएगी --- लाभ जहां
(I) कुल आय में शामिल है कि खंड में निर्दिष्ट लाभ और लाभ पर खंड के प्रावधानों (एक), प्लस के अनुसार उसके द्वारा आयकर देय की कुल
खंड में निर्दिष्ट लाभ और लाभ की राशि से कम के रूप में कुल आय की राशि पर कर की गणना आयकर (ii) राशि (एक), कुल आय पर लागू हो गया होता, जो आयकर की औसत दर से , उक्त खंड के प्रावधान लागू नहीं किया था.
स्पष्टीकरण. --- इस सूचना के प्रयोजनों के लिए ----
(क) "आयकर की औसत दर" दर इस तरह कुल आय द्वारा कुल आय पर कर की गणना आयकर की राशि को विभाजित करके पर पहुंचे मतलब है;
(ख) 'विदेशी कंपनी' आयकर अधिनियम की धारा 80B, 1961 (1961 का 43) की धारा में इसे करने के लिए (4) सौंपे अर्थ होगा;
(ग) "खनिज तेल" पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस शामिल हैं.
[सं 7404/467/1/86-FTD