64 : अधिसूचना: 64 जारी करने की तिथि: 24/2/2004
अधिसूचना सं.
64
अधिसूचना तिथि
24/02/2004
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
24/02/2004
अधिसूचना नहीं : 64
धारा (ओं) भेजा :
जारी करने की तारीख : 24/2/2004
2004 की अधिसूचना संख्या 64, डीटी. 24 फ़रवरी 2004
यह इस उपधारा के खंड (ख) के उद्देश्य के लिए, नीचे उल्लेख संगठन नीचे वर्णित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (1), आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 के , आयकर राइफल्स, 1962 निम्नलिखित शर्तों के श्रेणी "संस्था" के तहत इस विषय के नियम 6 के साथ पढ़ें: -
मैं) अधिसूचित संगठन अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खातों की अलग पुस्तकें रखेगा;
द्वितीय) अधिसूचित संगठन सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी भवन विभाग, न्यू महरौली रोड को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा. नई दिल्ली - 110016 प्रत्येक वर्ष के 31 मई को या उससे पहले हर वित्तीय वर्ष के लिए:
iii) अधिसूचित संगठन आयकर की (ए) के महानिदेशक (छूट) के लिए केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगा. 10 मिडिलटन रो. 5 वीं मंजिल, कलकत्ता-700071 (ख) सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर के आयकर / निदेशक के आयुक्त (छूट) 31 अक्तूबर को या उससे पहले, संगठन पर अधिकार क्षेत्र होने हर साल अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रतिलिपि और भी जो छूट के लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में लेखा परीक्षित आय एवं व्यय खाते की नकल के अतिरिक्त (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप - धारा के तहत प्रदान की गई थी नामित निर्धारण अधिकारी को आयकर की वापसी.
क्रम सं.सं जो अधिसूचना के लिए संगठन को मंजूरी दे दी अवधि के नाम प्रभावी है
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एम / एस आईटीसी संगीत रिसर्च अकादमी, 1, नेताजी सुभाष चौधरी के. बोस रोड, Tolly gunge, कोलकाता -700 040 2002/01/04 2005/03/31 के लिए
एम / एस आईटीसी संगीत रिसर्च अकादमी, 1, नेताजी सुभाष चौधरी के. बोस रोड, Tolly gunge, कोलकाता -700 040 2002/01/04 2005/03/31 के लिए
नोट:
(मैं) की स्थिति (मैं) ऊपर "एसोसिएशन" के रूप में वर्गीकृत संगठन पर लागू नहीं होगा.
(Ii) अधिसूचित संगठन का क्षेत्राधिकार रखने वाला आयकर आयकर / निदेशक के आयुक्त (छूट) के माध्यम से केन्द्र सरकार को अनुमोदन के आगे नवीकरण के लिए अग्रिम के रूप में अच्छी तरह से triplicates में लागू करने की सलाह दी है.अनुमोदन के नवीकरण के लिए आवेदन की तीन प्रतियां भी सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सीधे भेजी जाएगी.
F.N0.203/101/2002-ITA-II

