आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

638(अ)

अधिसूचना तिथि

05/07/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

05/07/2000

अधिसूचना: 638(अ) जारी करने की तारीख: 5/7/2000

                        

अधिसूचना: 638 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (ख), आर. 11M (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 2000/05/07
जबकि आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के तहत जारी किए गए वित्त संख्या मंत्रालय में भारत सरकार ने 180 (ई), दिनांक 10 मार्च 1997, (की अधिसूचना द्वारा 1961 के 43 ), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 6 में निर्दिष्ट किया था, निर्माण, उपकरणों और मुंबई, महाराष्ट्र में कैंसर का पता लगाने इकाई की प्रस्तुत की (एक) नवीकरण; और (ख) कैंसर मरीजों एड एसोसिएशन, 5, मल्होत्रा ​​हाउस, पोर्ट, मुंबई द्वारा अहमदनगर, नांदेड़, बुलढाणा, परभणी, अकोला, अमरावती, यवतमाल, जलगांव, धुले, बीड और मुंबई, महाराष्ट्र में कैंसर जागरूकता, शिक्षा और पहचान कैम्प 400 001, आकलन वर्ष 1997-98 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति ने कहा कि परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है कि संतुष्ट किया जा रहा है, जबकि एक के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश (5) बनाया तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा, 1961 (1961 का 43), एतद्द्वारा इस योजना को निर्दिष्ट या निर्माण, उपकरणों और मुंबई, महाराष्ट्र में कैंसर का पता लगाने इकाई की प्रस्तुत की (एक) नवीकरण की परियोजना; और (ख) कैंसर जागरूकता, शिक्षा और पहचान शिविरों; अहमदनगर, कैंसर रोगियों एड एसोसिएशन, 5, मल्होत्रा ​​हाउस, पोर्ट, मुंबई 400 001, में से बाहर किया जा रहा है जो नांदेड़, बुलढाणा, परभणी, अकोला, अमरावती, यवतमाल, जलगांव, धुले, बीड और मुंबई, महाराष्ट्र, में रुपए की अनुमानित लागत साठ तीन करोड़ पैंसठ लाख सात हजार ही आकलन वर्ष 2001-2002 के साथ शुरुआत तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.
[सं 11426 / एफ सं NC-46/2000]