637(अ) : अधिसूचना: 637(अ) जारी करने की तारीख: 5/7/2000
अधिसूचना सं.
637(अ)
अधिसूचना तिथि
05/07/2000
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
05/07/2000
अधिसूचना: 637 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (ख), आर. 11M (5), एस. 35AC (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 2000/05/07
जबकि आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के तहत जारी किए गए वित्त संख्या मंत्रालय में भारत सरकार ने 611 (ई), दिनांक 23 अगस्त 1994, (की अधिसूचना द्वारा 1961 के 43 ), केन्द्र सरकार के एक पात्र परियोजना या योजना के रूप में, Arpana अनुसंधान और दान से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में सीरियल नंबर 8, व्यापक 3 स्तरीय ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक - आर्थिक एकीकृत कार्यक्रम ट्रस्ट, मधुबन, करनाल में 132 036 में निर्दिष्ट किया था आगे अधिसूचना सं बढ़ा दी गई है जो निर्धारण वर्ष 1995-96, के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए तो 703 (ई), दिनांक 3 अक्टूबर 1997, आकलन वर्ष 1998-99 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए.
जबकि उक्त परियोजना या योजना छह साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति ने कहा कि परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है कि संतुष्ट किया जा रहा है, जबकि एक के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश (5) बनाया तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा, 1961 (1961 का 43), एतद्द्वारा इस योजना को निर्दिष्ट या Arpana अनुसंधान और दान ट्रस्ट, मधुबन, रुपए की अनुमानित लागत एक करोड़ करनाल -132 037, द्वारा किया जा रहा है जो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में व्यापक 3 स्तरीय ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक - आर्थिक एकीकृत कार्यक्रम के परियोजना बीस निर्धारण वर्ष 2001-2002 के साथ शुरुआत तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में, केवल लाख.
[सं 11,425 / एफ सं NC-46/2000]

