आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

636(अ)

अधिसूचना तिथि

05/07/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

05/07/2000

अधिसूचना: 636(अ) जारी करने की तारीख: 5/7/2000

                        

अधिसूचना: 636 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (ख), आर. 11M (5), एस. 35AC (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 2000/05/07
जबकि वित्त संख्या मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा ऐसा 862 (ई), दिनांक 12 दिसंबर 1997 खंड के अधीन जारी (ख) आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 को स्पष्टीकरण के (1961 का 43) केन्द्र सरकार ने सीरियल नंबर 21, इमारत के निर्माण में निर्दिष्ट किया था, Veerayatan, राजगीर (नालंदा), बिहार-803 116, द्वारा Veerayatan, राजगीर, नालंदा, बिहार, में नेत्र अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र के उपकरणों के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में आकलन वर्ष 1998-99 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि.
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति ने कहा कि परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है कि संतुष्ट किया जा रहा है, जबकि एक के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश (5) बनाया तीन साल की आगे की अवधि;
अब, इसलिए, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा, 1961 (1961 का 43), एतद्द्वारा इस योजना को निर्दिष्ट या इमारत के निर्माण की परियोजना, रुपए की अनुमानित लागत से Veerayatan, राजगीर (नालंदा), बिहार-803 116, द्वारा किया जा रहा है जो Veerayatan, राजगीर, नालंदा, बिहार-803 116, में नेत्र अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र के उपकरणों निर्धारण वर्ष 2001-2002 के साथ शुरुआत तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में, केवल सत्तर लाख करोड़.
[सं 11,424 / एफ सं NC-46/2000]