635 : परिपत्र: सं 635, 20-08-1992 दिनांकित
परिपत्र सं.
635
परिपत्र की तिथि
20/08/1992
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
20/08/1992
अनुसूची II
उपहार का मूल्यांकन
अनुसूची II एल उपहार के मूल्यांकन
1468. संपत्ति कर अधिनियम की अनुसूची III के भाग सी की चूक को देखते हुए उपहार कर अधिनियम के तहत 1992/01/04 को या उसके बाद शेयरों / डिबेंचरों के तोहफे के मूल्यांकन के संबंध में स्पष्टीकरण
1यह किया गया है, जहां उपहार कर अधिनियम, अनुसूची द्वितीय में निर्धारित तरीके से निर्धारित के रूप में उपहार कर अधिनियम, 1958 के तहत, उपहार के माध्यम से हस्तांतरित नकदी के अलावा अन्य किसी भी संपत्ति, के मूल्य, इसकी कीमत होगी मूल्य कुछ संशोधनों के साथ संपत्ति कर अधिनियम की अनुसूची III के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा कि कहा गया है.
प्र.20. संपत्ति कर अधिनियम की अनुसूची III के भाग सी, 1957 में शेयरों या कंपनियों के डिबेंचर का मूल्य निर्धारित करने के लिए नियमों में शामिल है. हालांकि, अनुसूची III के ऊपर भाग सी 1993/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1992 द्वारा छोड़ा गया है.
(3)संपत्ति कर अधिनियम की अनुसूची III के भाग ग की इस चूक उपहार कर अधिनियम के तहत में शेयरों या कंपनियों के डिबेंचर के मूल्य के निर्धारण के बारे में कुछ संदेह पैदा हो गया है.
(4)इस मामले पर विचार किया गया. यह धन कर अधिनियम की अनुसूची III के भाग सी की कि चूक स्पष्ट किया जाता है उपहार कर अधिनियम के तहत में शेयरों या कंपनियों के डिबेंचर के मूल्य के निर्धारण को प्रभावित नहीं करता. इस सीमित उद्देश्य के लिए, संपत्ति कर अधिनियम की अनुसूची III के इस हिस्से सी भी 1993/01/04 के बाद क़ानून पर होना करने के लिए लिया जा सकता है.उपहार कर अधिनियम के प्रयोजन के लिए, में शेयरों या कंपनियों के डिबेंचर का मूल्य संपत्ति कर अधिनियम की अनुसूची III के भाग ग में नियमानुसार निर्धारित किया जाता रहेगा.
परिपत्र: सं 635, 20-8-1992 दिनांकित.

