आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

634(अ)

अधिसूचना तिथि

05/07/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

05/07/2000

अधिसूचना: 634(अ) जारी करने की तारीख: 5/7/2000

                        

अधिसूचना: 634 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (ख), आर. 11M (5), एस. 35AC (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 2000/05/07
जबकि आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के तहत जारी किए गए वित्त संख्या मंत्रालय में भारत सरकार ने 388 (ई), दिनांक 19 मई 1997, (की अधिसूचना द्वारा 1961 के 43 ), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 24 में निर्दिष्ट किया था, एक पात्र परियोजना या योजना के रूप में समर्थित क्राई (चाइल्ड रिलीफ एंड यू द्वारा पूरे भारत में विकास परियोजना,), डीडीए स्लम विंग बारत घर, बापू पार्क, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली, रोना आकलन वर्ष 1998-99 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति ने कहा कि परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है कि संतुष्ट किया जा रहा है, जबकि एक के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश (5) बनाया तीन साल और रुपये से परियोजना की लागत में संशोधन की आगे की अवधि. रुपये के लिए 1,650 लाख. 2773 लाख;
अब, इसलिए, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार (1), 1961 (1961 का 43), --- आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित
(क) एतद्द्वारा क्राई (चाइल्ड रिलीफ एंड यू) द्वारा किया जा रहा है जो पूरे भारत में विकास परियोजना, समर्थित रोने की योजना या परियोजना निर्दिष्ट करता है, एक पात्र के रूप में डीडीए स्लम विंग बारत घर, बापू पार्क, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली, निर्धारण वर्ष 2001-2002 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए परियोजना या योजना; और
(ख) के रूप में कहा, अधिसूचना संख्या एस ओ 388 (ई), दिनांक 19 मई 1997 हरजाना, अर्थात्:
कहा अधिसूचना में, सीरियल नंबर 24 के खिलाफ टेबल में, स्तंभ में (4) पत्र, आंकड़े और शब्द के लिए, अनुभाग 35AC के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाए अनुमानित लागत की अधिकतम राशि से संबंधित "रु. 1,650 लाख," पत्र , आंकड़े और शब्द "रु. 2773 लाख" प्रतिस्थापित किया जाएगा.
[सं 11422 / एफ सं NC-46/2000