633(अ) : अधिसूचना: 633(अ) जारी करने की तारीख: 5/7/2000
अधिसूचना सं.
633(अ)
अधिसूचना तिथि
05/07/2000
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
05/07/2000
अधिसूचना: 633 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (ख), आर. 11M (5), एस. 35AC (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 2000/05/07
जबकि आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के तहत जारी किए गए वित्त संख्या मंत्रालय में भारत सरकार ने 198 (ई), दिनांक 12 मार्च 1998, (की अधिसूचना द्वारा 1961 के 43 ), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 5 पर निर्दिष्ट किया था, श्री सत्य साईं ट्रस्ट, हरियाणा और चंडीगढ़, 2093, सेक्टर -15 सी, चंडीगढ़ 160,015 से सेक्टर-30B, चंडीगढ़ में वृद्धाश्रम और सेवा केंद्र के निर्माण और प्रस्तुत की निर्माण आकलन वर्ष 1998-99 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति ने कहा कि परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है कि संतुष्ट किया जा रहा है, जबकि एक के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश (5) बनाया तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा, 1961 (1961 का 43), एतद्द्वारा इस योजना को निर्दिष्ट या इमारत और अनुमानित लागत से श्री सत्य साईं ट्रस्ट, हरियाणा और चंडीगढ़, 2093, सेक्टर -15 सी, चंडीगढ़ 160,015 से बाहर किया जा रहा है जो सेक्टर-30B, चंडीगढ़ में वृद्धाश्रम और सेवा केंद्र, की प्रस्तुत के निर्माण की परियोजना के आकलन वर्ष 2001-2002 के साथ शुरुआत तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में, केवल छिहत्तर लाख रुपए.
[सं 11421 / एफ सं NC-46/2000]

