631 : परिपत्र: सं 631, 20-08-1992 दिनांकित
परिपत्र सं.
631
परिपत्र की तिथि
20/08/1992
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
20/08/1992
वित्तीय वर्ष 1992-93
1736. आदि लॉटरी या पहेली पहेली, घोड़े दौड़ या आयोग से, से जीत से स्रोत पर कर की कटौती के लिए निर्देश - वित्तीय वर्ष 1992-93 के दौरान लागू कर की दरें
1संदर्भ वर्गों आयकर अधिनियम की 194B, 194BB और 194G, 1961 के तहत कर की कटौती था, जिस पर दरों में किए जाने की जिसमें उपर्युक्त विषय पर 22-11-1991 दिनांकित, बोर्ड के परिपत्र सं 616 के लिए आमंत्रित किया है लॉटरी टिकट की बिक्री पर भुगतान आदि लॉटरी, पहेली पहेली, घोड़े दौड़ और कमीशन से, से जीता, से वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान, संप्रेषित कर रहे थे.
प्र.20. वर्गों 194B, 194BB और आयकर अधिनियम की 194G के तहत स्रोत पर कर की कटौती के मामले में वित्तीय वर्ष 1992-93 के दौरान लागू होगा जो टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इस प्रकार के रूप उक्त धाराओं के तहत स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं:
(मैं) के रूप में खंड 194B प्रति, रुपये से अधिक राशि में, लॉटरी या पहेली पहेली से जीत की तरफ से किसी भी व्यक्ति को किसी भी आय भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों.5,000 रुपये (पांच हजार मात्र), उसके भुगतान के समय में, बल में दर से आयकर उस पर घटा जाएगा. वित्तीय वर्ष 1992-93 के लिए कर कटौती की जानी है जिस दर 40% है (अधिभार पैरा 3 में कहा गया है).
(Ii) खंड 194BB के अनुसार एक पुस्तक निर्माता या एक लाइसेंस, जिनके पास एक व्यक्ति जा रहा है किसी भी व्यक्ति, किसी भी रेसकोर्स में घुड़दौड़ के लिए या के लिए व्यवस्था करने के लिए, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के तहत सरकार द्वारा प्रदान की गई है रुपये से अधिक की राशि में किसी भी घोड़े दौड़ से जीत की तरफ से किसी भी व्यक्ति को किसी भी आय भुगतान के लिए जिम्मेदार है, जो किसी भी रेस कोर्स में जुआ या सट्टेबाजी,.2,500 (दो रूपए प्रति हजार पांच सौ मात्र), उसके भुगतान के समय, अर्थात्, बल में दरों पर आयकर उस पर घटा जाएगा., 40% (अधिभार पैरा 3 में कहा गया है).
(Iii) खंड 194G के अनुसार (1) अक्टूबर, 1991 के 1 दिन या उसके बाद, भुगतान के लिए जिम्मेदार है, जो किसी भी व्यक्ति है, या, किसी भी आय लॉटरी टिकट, संग्रहण, वितरण, खरीद या बेच दिया गया है, जो किसी भी व्यक्ति के लिए रुपये से अधिक की राशि में इस तरह के टिकटों पर कमीशन, पारिश्रमिक या (बुलाया भी नाम से) पुरस्कार, के माध्यम से.1,000 रुपये (एक हजार मात्र), करेगा आदाता के खाते में या, जो भी नकद या एक जांच का मुद्दा या एक मसौदा द्वारा या किसी अन्य विधि द्वारा इस तरह के आय के भुगतान के समय में इस तरह के आय के ऋण का समय पर है इससे पहले, 10% की दर (प्लस पैरा 3 में संदर्भित अधिभार) पर आयकर उस पर काट लेते हैं.यह किसी भी तरह के आय, जैसे, कमीशन, पारिश्रमिक, आदि, भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के खाते की किताबों में, "सस्पेंस अकाउंट" या किसी अन्य नाम से बुलाया है, चाहे किसी भी खाते में जमा किया जाता है जहां कि इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है ऐसी आय, ऐसे क्रेडिट पेयी और कर उस पर के खाते में ऐसी आय की क्रेडिट होना समझा जाएगा स्रोत पर कटौती करना होगा.
(3)उक्त दरों में कटौती करने की आयकर की राशि आगे निम्न दरों पर, संघ के प्रयोजनों के लिए, एक अधिभार की वृद्धि की जाएगी:
(मैं) एक मामले में जहां आदाता एक गैर कॉर्पोरेट निवासी व्यक्ति 12% है
(Ii) एक मामले में जहां आदाता एक घरेलू कंपनी के 15% है.
(4)इस प्रकार के रूप जिम्मेदारियों, दायित्वों, आदि, आयकर अधिनियम के तहत, स्रोत पर कर की कटौती के व्यक्तियों के होते हैं:
(क) खंड 200 के प्रावधानों के अनुसार, वर्गों आदि 194B, 194BB और 194G, के प्रावधानों के अनुसार किसी भी राशि की कटौती के किसी भी व्यक्ति का क्रेडिट करने के लिए, निर्धारित समय के भीतर, इसलिए कटौती की राशि का भुगतान करेगा केन्द्र सरकार.इस संबंध में संदर्भ सरकार के खाते में कर के भुगतान के लिए समय निर्धारित जो आयकर नियम की 30, 1962 शासन करने के लिए आमंत्रित किया है. आम तौर पर, कर कर की कटौती की तिथि से एक सप्ताह के भीतर जमा किया जाना आवश्यक है. हालांकि, कटौती से या सरकार की ओर से किया जाता है, जहां राशि कटौती के ही दिन पर केन्द्र सरकार को श्रेय दिया जाना है. एक व्यक्ति को घटाने के बाद, स्रोत पर कर कटौती, या करने में विफल रहता है, तो केन्द्र सरकार के ऋण के लिए कर का भुगतान करने में विफल रहता है, वह इस तरह से कर की राशि पर प्रतिवर्ष पंद्रह फीसदी की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा इस तरह के कर इस तरह के टैक्स वास्तव में सरकार के खाते में भुगतान किया जाता है जिस तारीख को घटाया था तारीख, जिस पर. इस संबंध में संदर्भ भी, दंड के वैसे, अधिनियम के अध्याय XVII के प्रावधानों के तहत आवश्यक के रूप में पूरे या कर के किसी भी भाग घटा करने में विफल रहता है जो एक व्यक्ति, भुगतान करेगा जो, के अनुसार, खंड 271C के लिए आमंत्रित किया जाता है एक उसके द्वारा काट लिया नहीं कर की राशि के बराबर राशि. इसके अलावा, धारा 276B एक व्यक्ति केन्द्रीय सरकार के ऋण के लिए भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसके द्वारा स्रोत पर कर कटौती, वह कम से कम 3 महीने नहीं होंगे जो एक अवधि के लिए सश्रम कारावास के साथ दंडनीय होगा कि नीचे देता है लेकिन जो हो सकता है सात वर्ष तक, और ठीक से.
(बी) धारा 203 के प्रावधानों के अनुसार, स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति, उसमें कटौती की राशि और कुछ अन्य निर्धारित ब्यौरे निर्दिष्ट करने के लिए, कर की कटौती की गई है कि इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता और है.(एक महीने के भीतर, आम तौर पर, यह नियमों के नियम 31 में दी गई है और भुगतान / क्रेडिट की तारीख से चौदह दिन के रूप में) प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि के भीतर सुसज्जित किया जाना है व्यक्ति को जिसका खाता क्रेडिट या दिया जाता है जिसे भुगतान करने के लिए जैसा भी मामला हो, जिसे करने के लिए चेक या वारंट जारी किया जाता है, या बनाया है. खंड 194G के तहत कर कटौती के लिए प्रमाणपत्र कर deductor की अपनी स्टेशनरी पर (अनुबंध मैं पर प्रतिलिपि संलग्न) फार्म सं 16A में जारी किया जाना है. वर्गों हालांकि 194B और 194BB के तहत कटौती के मामले में, प्रमाण पत्र (एक मामूली भुगतान करके आयकर चिंतित आयुक्त से प्राप्त किया जा रहा है जो) केंद्र सरकार द्वारा मुद्रित फार्म 16B में प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है. एक व्यक्ति वह अनुभाग 272A, रुपये से कम नहीं होगी जो एक राशि के तहत, दंड के माध्यम से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा कर कटौती का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है. 100 है, लेकिन जो रुपये तक का हो सकता. विफलता जारी है, जिसके दौरान प्रत्येक दिन के लिए 200.
(ग) धारा 203A के प्रावधानों के अनुसार, यह एक कर कटौती खाता संख्या (टैन) प्राप्त करने और चालान, टीडीएस सर्टिफिकेट, लाभ, आदि विस्तृत निर्देश में एक ही बोली के लिए स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के लिए अनिवार्य है इस संबंध में 1987/09/10 दिनांकित इस विभाग के परिपत्र सं 497, में उपलब्ध हैं.एक व्यक्ति अनुभाग 203A के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहता है, वह, खंड 272BB तहत, दंड के वैसे, रुपये तक का हो सकता है जो एक राशि का भुगतान करेगा. 5,00
(डी) धारा 206 के प्रावधानों के अनुसार, नियम 36A और आयकर नियमों के 37, सरकार के हर कार्यालय, हर कंपनी के मामले में प्रिंसिपल अधिकारी के मामले में निर्धारित व्यक्तियों के साथ पढ़ा है, में निर्धारित व्यक्ति हर स्थानीय प्राधिकारी या अन्य सार्वजनिक शरीर या एसोसिएशन, हर निजी नियोक्ता और (वर्गों 194B, 194BB और 194G भी शामिल है) आयकर अधिनियम के अध्याय XVII के प्रावधानों के तहत कर कटौती के लिए जिम्मेदार हर दूसरे व्यक्ति को, जब भीतर का मामला निर्धारित समय, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत के बाद, तैयार करने और वितरित या नामित / संबंधित मूल्यांकन अधिकारी, वर्गों 194B, 194BB और 194G के तहत कर की कटौती की वापसी के लिए भेजने का कारण. वर्गों 194B और 194BB के तहत कर कटौती के लिए रिटर्न कर कटौती किया जाता है, जिसमें वित्तीय वर्ष के बाद 31 मई से दायर किया जाना है.ये रिटर्न निर्धारित प्रपत्रों (क्रमशः नग 26B और 26BB,) में दर्ज किया जाना है. खंड 194G के तहत कटौती के लिए, वापसी कटौती की है जिसमें वित्तीय वर्ष के बाद 30 जून से फार्म नं 26 में दायर किया गया है. एक व्यक्ति के कारण समय में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह, धारा 272A के तहत, दंड के माध्यम से रुपए से कम नहीं होगा जो एक राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. प्रति दिन 100, और, रुपये से अधिक नहीं. डिफ़ॉल्ट जारी है, जिसके दौरान प्रत्येक दिन के लिए प्रति दिन 200,; तो, हालांकि, इस राशि के स्रोत पर घटाया था जो कर की राशि से अधिक नहीं होगी कि.
प्र.5. यह वित्त अधिनियम, 1992 के उप वर्गों (2) डाला जाता है और (3) लॉटरी के कारोबार में लगे व्यक्तियों के मामले में कठिनाई, निराकरण करने के क्रम में 1992/01/06 से प्रभावी खंड 194G में है कि जोड़ा जा सकता है , जिसकी कुल आय भालू कोई कर देयता या 10% की तुलना में कम दर पर स्रोत पर कर की कटौती को उचित ठहराना एक कर दायित्व भालू. ऐसे व्यक्ति, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के सही होने की खुद को संतोषजनक के बाद, उसे करने के लिए उपयुक्त हो सकता है के रूप में इस तरह के प्रमाण पत्र देना होगा, जो मूल्यांकन अधिकारी, को इस संबंध में एक आवेदन कर सकते हैं. इस प्रमाण पत्र के आधार पर, इस तरह के प्रमाण पत्र निर्धारण अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया है, जब तक, ऐसे में निर्दिष्ट दरों पर आयकर घटा जाएगा (बुलाया भी नाम से) आयोग, पारिश्रमिक या पुरस्कार के माध्यम से आय भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों प्रमाण पत्र या मामले के रूप में, कोई कर कटौती हो सकती है.
प्र.6. ये निर्देश वर्गों 194B, 194BB और 194G के तहत स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की मदद करने के लिए एक दृश्य के साथ जारी किए गए हैं. कोई संदेह नहीं है हालांकि, अगर एक संदर्भ आयकर अधिनियम के प्रावधानों, 1961, आयकर नियम, 1962 और वित्त अधिनियम, 1992 के लिए किया जा सकता है. किसी भी सहायता की आवश्यकता है, के मामले में आयकर विभाग के संबंधित मूल्यांकन अधिकारी, या, स्थानीय लोक संपर्क अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है.
परिपत्र: सं 631, 20-8-1992 दिनांकित.
संलग्नक I
कोई रूप. 16A
[नियम 31 (1) (ख) देखें]
अनुभाग 203 के तहत स्रोत पर कर कटौती का प्रमाणपत्र
1961 आयकर अधिनियम
प्रतिभूतियों पर ब्याज के लिए; लाभांश; खंड (सात) और उपधारा (VIIa) (3) धारा 194A के में निर्दिष्ट समय के जमा पर ब्याज; बीमा आयोग; राष्ट्रीय बचत योजना के तहत जमा के संबंध में भुगतान; म्युचुअल फंड या भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा इकाइयों की पुनर्खरीद के खाते पर भुगतान; कमीशन, पारिश्रमिक या लॉटरी टिकट की बिक्री पर पुरस्कार; कमीशन या दलाली; इकाइयों से आय खंड 196B में करने के लिए भेजा
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नाम और टैक्स घटाने के व्यक्ति का पता नहीं
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अनुभाग 206 के तहत वार्षिक रिटर्न दिया जा रहा है जहां टीडीएस चक्र
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नाम और भुगतान जिसे व्यक्ति का पता किया जाता है या जिसका खाता में यह श्रेय दिया जाता है
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कर कटौती ए / C No. DEDUCTOR की
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भुगतान की प्रकृति
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पैन / जीआईआर सं. आदाता
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पैन / जीआईआर सं. DEDUCTOR की
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अवधि के लिए ............. 19 .........
19 से ..........
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भुगतान, कर कटौती और केंद्र सरकार के खाते में कर के जमा का विवरण
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भुगतान / क्रेडिट की तिथि
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राशि का भुगतान / श्रेय
(रु.)
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आयकर की राशि काटने
(रु.)
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दर कटौती की जाती है, जिस पर
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केन्द्रीय सरकार के खाते में तिथि और टैक्स की जमा राशि का चालान नहीं.
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बैंक और टैक्स जमा जहां शाखा का नाम
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प्रमाणित रुपये की राशि है. (शब्दों में) .......................... स्रोत पर काटा गया है और ऊपर दिए गए ब्यौरे के अनुसार केन्द्र सरकार के ऋण के लिए भुगतान किया.
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जगह .......................
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तिथि ........................
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कर की कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर
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पूरा नाम ...........................................
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पदनाम ........................................
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