63 : अधिसूचना: 63 जारी करने की तारीख: 31/08/2009
अधिसूचना सं.
63
अधिसूचना तिथि
31/08/2009
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
31/08/2009
धारा 35 (1) (ख) आयकर अधिनियम, 1961 - वैज्ञानिक अनुसंधान व्यय - मंजूरी वैज्ञानिक अनुसंधान संघों / संस्थानों
अधिसूचना सं. 63/2009, 31-8-2009 दिनांक
यह एतद्द्वारा एडवांस्ड कम्प्यूटिंग के विकास के लिए संगठन सेंटर, पुणे खंड के प्रयोजनार्थ (द्वितीय) के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है की उपधारा (1) आयकर अधिनियम की धारा 35 की, 1961 (अधिनियम) ने कहा, आयकर नियम के नियम 5C और 5D, 1962 के साथ पठित (कहा नियम) अर्थात् निम्न शर्तों के 'वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन' विषय की श्रेणी में आकलन वर्ष 2009-2010 से: -
(मैं) को मंजूरी दे दी 'वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन' का एकमात्र उद्देश्य वैज्ञानिक शोध करने होंगे;
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अनुमोदित संगठन अपने आप में वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों के लिए बाहर ले जाएगा;
(Iii) को मंजूरी दे दी संगठन खातों की पुस्तकों को बनाए रखने और मिल जाएगा करने के लिए स्पष्टीकरण के रूप में परिभाषित एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षा की ऐसी पुस्तकों उप - धारा (2) ने कहा कि अधिनियम की धारा 288 के और विधिवत द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित तरह के ऑडिट की रिपोर्ट प्रस्तुत ; आयकर या का आयकर (1) ने कहा कि अधिनियम की धारा 139 की उपधारा के तहत आयकर रिटर्न प्रस्तुत की नियत तारीख तक मामले पर अधिकार क्षेत्र होने के निदेशक के आयुक्त को इस तरह के एकाउंटेंट
(चतुर्थ) को मंजूरी दे दी संगठन प्राप्त दान की एक अलग बयान रखेगा और विधिवत लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित ऐसे बयान की वैज्ञानिक अनुसंधान और एक प्रति के लिए आवेदन मात्रा में ऊपर उल्लेख लेखा परीक्षा की रिपोर्ट साथ करेगा.
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केन्द्र सरकार की मंजूरी को वापस लेने जाएगा अनुमोदित संगठन है: -
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(iii) अनुच्छेद 1 के उप अनुच्छेद में निर्दिष्ट खातों की पुस्तकों को बनाए रखने में विफल रहता है; या
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अनुच्छेद 1 के उप पैरा (iii) में निर्दिष्ट अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या
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दान के अपने बयान प्रस्तुत करने में असफल रहता प्राप्त और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए लागू मात्रा (चतुर्थ) अनुच्छेद 1 के उप अनुच्छेद में निर्दिष्ट; या
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अपने अनुसंधान गतिविधियों या अपने अनुसंधान गतिविधियों पर ले जाने के लिए हमेशा लोगों को प्रामाणिक पाया नहीं कर रहे हैं; या
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के अनुरूप है और कहा नियम के नियम 5C और 5D के साथ पढ़ा (1) ने कहा कि अधिनियम की धारा 35 की उप - धारा के खंड (ख) के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए रहता है.
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(F.No.203/84/2008/ITA-II)

