आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

627

परिपत्र की तिथि

27/02/1992

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

27/02/1992

परिपत्र: सं 627, 27-02-1992 दिनांकित

1366. आयकर अधिनियम को नौवीं अनुसूची की चूक के मद्देनजर स्पष्टीकरण - धारा 5 (1) (xxa) के तहत इक्विटी शेयरों को छूट

1धारा 5 (1) (xxa) संपत्ति कर अधिनियम की, 1957 के साथ स्थापित किया गया है जो धारा 45 के खंड (घ) में निर्दिष्ट प्रकार की किसी भी कंपनी में इक्विटी शेयरों के मूल्य के संबंध में संपत्ति कर से छूट के लिए प्रदान करता है ऐसे शेयर इक्विटी शेयर पूंजी का प्रारंभिक निर्गम के हिस्से के रूप में जहां आयकर अधिनियम, को नौवीं अनुसूची में सूची में निर्दिष्ट लेख या चीजों में से किसी एक या एक से अधिक के निर्माण या उत्पादन के व्यापार पर ले जाने का मुख्य उद्देश्य ऐसे शेयरों पहले जारी किए गए थे, जिस पर तारीख के बाद अगले आकलन वर्ष के साथ शुरू लगातार पांच आकलन वर्ष की अवधि के लिए फरवरी, 1975 के 28 वें दिन के बाद कंपनी द्वारा की गई.

प्र.20. अभ्यावेदन के एक नंबर बोर्ड आयकर अधिनियम लागू करने के लिए नौवीं अनुसूची की चूक को देखते हुए संपत्ति कर अधिनियम की धारा 5 (1) (xxa) के तहत छूट की स्वीकार्यता के बारे में स्पष्टीकरण की मांग में प्राप्त किया गया है1988/01/04.

(3)मामला आयकर अधिनियम से नौवीं अनुसूची की चूक खंड 5 संपत्ति कर अधिनियम की (1) (xxa) के तहत छूट की स्वीकार्यता को प्रभावित नहीं करता है और सलाह दी है कि है जो कानून मंत्रालय के परामर्श से विचार किया गया है , इस सीमित उद्देश्य के लिए, नौवीं अनुसूची क़ानून में होना करने के लिए लिया जा सकता है.आकलन अधिकारी धारा 5 के हिसाब से संपत्ति कर अधिनियम की (1) (xxa) के तहत किए गए दावों फैसला करेगा.

परिपत्र: सं 627, 27-2-1992 दिनांकित.