आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

624

परिपत्र की तिथि

23/01/1992

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

23/01/1992

परिपत्र: सं 624, 23-01-1992 दिनांकित

555. भारत में स्थित आदि की दुकानों और एम्पोरियम, में विदेशी पर्यटकों के लिए काउंटर बिक्री के संबंध में खंड 80HHC में बनाया पूर्वव्यापी संशोधन के कारण आकलन के दोबारा खोलने के संबंध में स्पष्टीकरण

भारत में स्थित दुकानों या अन्य प्रतिष्ठानों में विदेशियों के लिए माल की बिक्री "निर्यात" है कि क्या इस मुद्दे को काफी मुकदमेबाजी की विषय वस्तु से किया गया है. विभाग के देखने के लिए, सभी के साथ, भारत के भीतर काउंटरों पर इस तरह की बिक्री के निर्यात का गठन नहीं है और इसलिए, अनुभाग 80HHC तहत कर रियायत के लिए पात्र नहीं हैं कि कर दिया गया है. इस दृश्य को अंतिम देने के लिए और सभी न्यायिक विवादों को समाप्त करने, एक clarificatory संशोधन वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991 के माध्यम से खंड 80HHC (4 ए) के बाद स्पष्टीकरण में खंड (एए) डालने से बनाया गया है.सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में परिभाषित के रूप में व्याख्या के तहत, "भारत के बाहर निर्यात", किसी भी सीमा शुल्क स्टेशन पर निकासी को शामिल नहीं भारत में एक दुकान, एम्पोरियम या किसी अन्य स्थापना में, बिक्री के माध्यम से या फिर किसी भी लेन - देन में शामिल नहीं होंगे.

प्र.20. काउंटरों पर बिक्री के संबंध में संशोधन 1 अप्रैल 1986 से प्रभावी पूर्वव्यापी आपरेशन के बाद से, यह सामान्य रूप से भी पूरा आकलन के लिए लागू होगा. हालांकि, निर्धारिती उत्पीड़न के अधीन नहीं हैं कि यह सुनिश्चित करने के लिए, यह आकलन पूरी हो चुकी हैं जहां पिछले मामलों "काउंटर" बिक्री राहत के प्रयोजनों के लिए निर्यात के रूप में इलाज किया गया है कि क्या जांच करने के लिए एक दृश्य के साथ फिर से खोल नहीं होगा कि निर्णय लिया गया है खंड 80HHC तहत. हालांकि, निर्धारिती की रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से काउंटर पर इस तरह के बिक्री अनुभाग 80HHC के तहत राहत दी गई है पता चलता है कि कहां, मूल्यांकन अधिकारी गलती को सुधारने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए होगा.

परिपत्र: नहीं 624, 23-1-1992 दिनांकित.