आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

62

अधिसूचना तिथि

31/03/2003

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

31/03/2003

अधिसूचना: 62 जारी करने की तिथि: 31/3/2003

                        

अधिसूचना नहीं        :       62
धारा (ओं) भेजा       :                               एस.35AC
जारी करने की तारीख           :       31/3/2003
2003 की अधिसूचना संख्या 62, डीटी. 31 मार्च 2003
जबकि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा नंबर है तो 388 (ई), 1997 अनुभाग 35AC के लिए स्पष्टीकरण की (1) (ख) खंड के साथ पठित उपधारा के तहत जारी 19 मई से दिनांकित आयकर अधिनियम की, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार निर्माण, उपकरण और एक 30 बिस्तरों वाले अस्पताल और चलाने के लिए, क्रम संख्या 17 पर निर्दिष्ट किया था स्वामी Vevekananda युवाओं द्वारा Heggadevanakote तालुक, मैसूर जिला, कर्नाटक में हाई स्कूल आंदोलन, नहीं, 33, गीता प्रचारिणी सभा, अशोक रोड, पश्चिम क्रॉस, मैसूर (कर्नाटक), आगे अधिसूचना संख्या इतनी 609 (बढ़ाया गया था जो निर्धारण वर्ष 1998-1999 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में ई) आकलन वर्ष 2001-2002 के साथ शुरुआत दो साल की अवधि के लिए 26 मई 2000 दिनांकित;
जबकि उक्त परियोजना या योजना पांच साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, एक के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है निर्माण की योजना या परियोजना, उपकरण और स्वामी Vevekananda यूथ मूवमेंट, नहीं, 33, गीता प्रचारिणी सभा, अशोक रोड, पश्चिम क्रॉस द्वारा किया जा रहा है जो Heggadevanakote तालुक, मैसूर जिला, कर्नाटक में एक 30 बिस्तरों वाले अस्पताल और हाई स्कूल के चल रहे हैं, मैसूर (कर्नाटक), रुपए की अनुमानित लागत से दो करोड़ उनतीस लाख ४८,००० ही, आकलन वर्ष 2003-2004 से शुरू होगा तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.
[F.No. NC-166/2002]