आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

618

अधिसूचना तिथि

08/02/1984

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/02/1984

अधिसूचना: का. आ. 618 जारी करने की तारीख: 8/2/1984

                        

अधिसूचना: SO618
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ग)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1984/08/02
इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 3712 29-10-80 दिनांक (एफ नहीं 203/135/80-ITA.II), की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नई दिल्ली, (iii) की उपधारा (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के आयकर नियमों के नियम 6 के साथ पठित धारा के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी, 1962 की , निम्न शर्तों के अधीन अन्य प्राकृतिक और व्यावहारिक विज्ञान के क्षेत्र में "संस्था" की श्रेणी में: -
(I) संगठन विकास, हैदराबाद के लिए केंद्र, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा केंद्र इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) ने कहा कि केंद्र सरकार 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
संस्थान
संगठन विकास, हैदराबाद के लिए केंद्र.
इस अधिसूचना 1983/01/09 से 31-8-1986 को तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 5616 (एफ नहीं 203/247/83-ITA.II)