आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

616

परिपत्र की तिथि

22/11/1991

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

22/11/1991

परिपत्र: सं 616, 22-11-1991 दिनांकित

वित्तीय वर्ष 1991-92

1737. वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान लागू कर की दरें - लॉटरी टिकट की बिक्री पर भुगतान आदि, लॉटरी, पहेली पहेली, घोड़ा दौड़ से या आयोग से जीता, से कटौती करने के निर्देश

1संदर्भ उपरोक्त विषय पर 27-7-1990 दिनांकित, बोर्ड के परिपत्र सं 569 के लिए आमंत्रित किया है जिसमें वर्गों 194B और 194BB के तहत कर की कटौती लॉटरी से जीत से वित्तीय वर्ष 1990-91 के दौरान किया जाना था, जिस पर दरें , या पहेली पहेली या घोड़े दौड़ भेजी थे.

प्र.20. वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991 वर्गों आयकर अधिनियम की 194B और 194BB, 1961 के तहत स्रोत पर कर की कटौती के मामले में वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान लागू कर की दरों में कोई बदलाव नहीं कर सकता है . हालांकि, एक नया खंड 194G लॉटरी टिकट की बिक्री पर, आदि आयोग से स्रोत पर कर की कटौती के लिए उपलब्ध कराने, आयकर अधिनियम में सम्मिलित किया गया है. आदि लॉटरी, घोड़े दौड़, से जीत से कर कटौती के बारे में मुख्य प्रावधानों, और नए वर्गों सफल पैराग्राफ में व्याख्या कर रहे हैं.

(3)आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194B के अनुसार, पांच हजार रुपए से अधिक राशि में, लॉटरी या पहेली पहेली से जीत की तरफ से किसी भी व्यक्ति को किसी भी आय भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, उसके भुगतान के समय, घटा करेगा बल में दरों पर आयकर उस पर. वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991 अर्थात, पहले से ही बल में, कर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया है., भी वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान सेना में बने रहेंगे जो 40% (अधिभार), .

(4)खंड 194B के समान है जो घोड़े दौड़ से जीत से स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित धारा 194BB, तथापि, थोड़ा 1991/01/10 से प्रभाव और रूपये पांच हजार की छूट सीमा के साथ संशोधन किया गया है दो रुपए तक कम हो गया है हजार पांच सौ. दूसरे शब्दों में, मौजूदा 40% की दर (अधिभार) पर आयकर रुपए दो हजार पांच सौ से अधिक घोड़े दौड़ से सब जीत से कटौती की जाएगी.

प्र.5. वर्गों 194B और 194BB के तहत कटौती की आयकर की राशि (एक कंपनी के अलावा अन्य) एक निवासी व्यक्ति के मामले में इस तरह के आयकर का 12% की दर से सरचार्ज की वृद्धि की जाएगी. पेयी एक घरेलू कंपनी है हालांकि, जब अधिभार की दर 15% हो जाएगा.

प्र.6. वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991 भी प्रभाव के साथ शुरू की है 1991/01/10 से नीचे देता है जो आयकर अधिनियम, में खंड 194G के रूप में एक नया प्रावधान है कि भुगतान के लिए जिम्मेदार है, जो किसी भी व्यक्ति, अक्टूबर, 1991 के 1 दिन या उसके बाद, है या में,, संग्रहण, वितरण, ऐसे टिकटों पर (जो भी नाम से कहा जाता है) आयोग, पारिश्रमिक या पुरस्कार के वैसे, किसी भी आय लॉटरी टिकट खरीदने या बेचने की गई है जो किसी भी व्यक्ति के लिए एक हजार रुपए से अधिक की राशि करेगा, आदाता के खाते में इस तरह के आय के ऋण का समय पर, या नकद में या ऐसी आय के भुगतान के समय में एक चेक या ड्राफ्ट की समस्या से या किसी अन्य विधि द्वारा, जो भी पहले हो, दस प्रतिशत की दर से आयकर उस पर काट लेते हैं. कर कटौती आगे कटौती की राशि का 12% की दर से एक अधिभार से बढ़ जाएगा. मामले में, हालांकि, आदाता अधिभार की दर 15% हो जाएगा, एक घरेलू कंपनी है.

प्र.7.        यह आगे "सस्पेंस अकाउंट" या भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के खाते की किताबों में किसी अन्य नाम से बुलाया है, चाहे किसी भी तरह के आय, जैसे, कमीशन, पारिश्रमिक, आदि, किसी भी खाते में जमा किया जाता है जहां कि इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है ऐसी आय, ऐसे क्रेडिट आदाता के खाते में ऐसी आय की क्रेडिट होना समझा जाएगा और स्रोत पर कर की कटौती की जा होगा.

8 के रूप में निम्नानुसार स्रोत पर कर की कटौती के व्यक्तियों की आय कर अधिनियम के तहत जिम्मेदारियों, दायित्वों, आदि कर रहे हैं:

(क) खंड 200 के प्रावधानों के अनुसार, वर्गों आदि 194B, 194BB और 194G, के प्रावधानों के अनुसार किसी भी राशि की कटौती के किसी भी व्यक्ति, भुगतान करेगा, निर्धारित समय के भीतर, योग इतना सेंट्रल के ऋण के लिए कटौती की सरकार.इस संबंध में संदर्भ सरकार के खाते में कर के भुगतान के लिए समय निर्धारित है, जो आयकर नियम की 30, 1962 शासन करने के लिए आमंत्रित किया है. आम तौर पर, कर कर की कटौती की तिथि से एक सप्ताह के भीतर जमा किया जाना आवश्यक है. हालांकि, कटौती से या सरकार की ओर से किया जाता है, जहां राशि कटौती के ही दिन पर केन्द्र सरकार को श्रेय दिया जाना है. एक व्यक्ति को घटाने के बाद, स्रोत पर कर कटौती, या करने में विफल रहता है, तो केन्द्र सरकार के ऋण के लिए कर का भुगतान करने में विफल रहता है, वह इस तरह से कर की राशि पर प्रतिवर्ष पंद्रह फीसदी की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा तारीख इस तरह के कर इस तरह के टैक्स वास्तव में सरकार के खाते में भुगतान किया जाता है जिस तारीख को घटाया था. इस संबंध में संदर्भ भी दंड का रास्ता, के बराबर राशि से, अधिनियम के अध्याय XVII के प्रावधानों के तहत आवश्यक के रूप में पूरे या कर के किसी भी भाग घटा करने में विफल रहता है जो एक व्यक्ति को भुगतान करेगा जिसके अनुसार खंड 271C के लिए आमंत्रित किया है उसके द्वारा काट लिया नहीं कर की राशि. इसके अलावा, धारा 276B एक व्यक्ति केन्द्रीय सरकार के ऋण के लिए भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसके द्वारा स्रोत पर कर कटौती, वह 3 महीने और सात साल के बीच है और साथ किया जाएगा जो एक अवधि के लिए सश्रम कारावास के साथ दंडनीय होगा कि नीचे देता है ठीक है.

(बी) धारा 203 के प्रावधानों के अनुसार, स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति कर की कटौती की गई है और उसमें निर्दिष्ट करने के लिए कि इस आशय का एक प्रमाण पत्र, कटौती की राशि और कुछ अन्य निर्धारित ब्यौरे प्रस्तुत करने की आवश्यकता है.(एक महीने के भीतर, आम तौर पर, यह नियमों के नियम 31 में दी गई है और भुगतान / कटौती की तारीख से चौदह दिन के रूप में) प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि के भीतर सुसज्जित किया जाना है व्यक्ति को जिसका खाता क्रेडिट या दिया जाता है जिसे भुगतान करने के लिए बनाया है या जैसा भी मामला हो चेक या वारंट जारी किया है. खंड 194G के तहत कर कटौती के लिए प्रमाणपत्र कर deductor की अपनी स्टेशनरी पर फार्म सं 16A (प्रतिलिपि संलग्न) में जारी किया जाना है. वर्गों 194B और 194BB के तहत कटौती के मामले में, हालांकि, प्रमाण पत्र (एक मामूली भुगतान करके आयकर चिंतित आयुक्त से प्राप्त किया जा रहा है जो) केंद्र सरकार द्वारा मुद्रित फार्म सं 16B में प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है.

           एक व्यक्ति कर कटौती का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह खंड 272A रुपये से कम नहीं होगी जो एक राशि के तहत, दंड के माध्यम से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. 100 है, लेकिन जो रुपये तक का हो सकता. विफलता जारी है, जिसके दौरान हर दिन के लिए 200.

(ग) धारा 203A के प्रावधानों के अनुसार, यह एक कर कटौती खाता संख्या (टैन) प्राप्त करने और चालान, टीडीएस सर्टिफिकेट, लाभ, आदि विस्तृत निर्देश में एक ही बोली के लिए स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के लिए अनिवार्य है इस संबंध में 1987/09/10 दिनांकित इस विभाग के परिपत्र सं 497 में उपलब्ध हैं.एक व्यक्ति अनुभाग 203A के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहता है, वह, खंड 272BB के तहत दंड के माध्यम से रुपये तक का हो सकता है जो एक राशि का भुगतान करेगा. 5,00

(डी) धारा 206 के प्रावधानों के अनुसार, नियम 36A और आयकर नियमों के 37, सरकार के हर कार्यालय, हर कंपनी के मामले में प्रिंसिपल अधिकारी के मामले में निर्धारित व्यक्तियों के साथ पढ़ा है, में निर्धारित व्यक्ति हर स्थानीय प्राधिकारी या अन्य सार्वजनिक शरीर या एसोसिएशन, हर निजी नियोक्ता और (वर्गों 194B, 194BB और 194G भी शामिल है) आयकर अधिनियम के अध्याय XVII के प्रावधानों के तहत कर कटौती के लिए जिम्मेदार हर दूसरे व्यक्ति को, जब भीतर का मामला निर्धारित समय प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत के बाद, तैयार करने और वितरित या नामित / संबंधित मूल्यांकन अधिकारी, वर्गों 194B, 194BB और 194G के तहत कर की कटौती की वापसी के लिए भेजने का कारण. वर्गों 194B और 194BB के तहत कर कटौती के लिए रिटर्न कर कटौती किया जाता है, जिसमें वित्तीय वर्ष के बाद 31 मई से दायर किया जाना है.ये रिटर्न निर्धारित प्रपत्रों (क्रमशः नग 26B और 26BB,) में दर्ज किया जाना है. खंड 194G के तहत कटौती के लिए, रिटर्न फार्म और रिटर्न दाखिल करने के लिए समय सीमा निर्धारित की जा रही हैं. एक व्यक्ति के कारण समय में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह दंड के माध्यम से रुपए से कम नहीं होगा जो एक राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. 100 प्रति दिन और रुपए से अधिक नहीं. डिफ़ॉल्ट उनकी राशि स्रोत पर घटाया था जो कर की राशि से अधिक नहीं होगी कि, हालांकि, अभी जारी है, जिसके दौरान प्रत्येक दिन के लिए प्रति दिन 200.

9 ये निर्देश वर्गों 194B, 194BB और 194G के तहत स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की मदद करने के लिए एक दृश्य के साथ जारी किए गए हैं. कोई संदेह नहीं है हालांकि, अगर एक संदर्भ आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के लिए किया जा सकता है. किसी भी सहायता की आवश्यकता है, के मामले में आयकर विभाग के संबंधित मूल्यांकन अधिकारी या स्थानीय जनसंपर्क अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है.

परिपत्र: सं 616, 22-11-1991 दिनांकित.


कोई रूप. 16A

[नियम 31 (1) (ख) देखें]

अनुभाग 203 के तहत स्रोत पर कर कटौती का प्रमाणपत्र
1961 आयकर अधिनियम की

[प्रतिभूतियों पर ब्याज के लिए; लाभांश; खंड (सात) और उपधारा (VIIa) (3) धारा 194A के में निर्दिष्ट समय के जमा पर ब्याज; बीमा आयोग; राष्ट्रीय बचत योजना के तहत जमा के संबंध में भुगतान; म्युचुअल फंड या भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा इकाइयों की पुनर्खरीद के खाते पर भुगतान; कमीशन, पारिश्रमिक या लॉटरी टिकट की बिक्री पर पुरस्कार; कमीशन या दलाली; इकाइयों से आय] अनुभाग 196B में करने के लिए भेजा.

नाम और टैक्स घटाने के व्यक्ति का पता नहीं
अनुभाग 206 के तहत वार्षिक रिटर्न दिया जा रहा है जहां टीडीएस चक्र
नाम और भुगतान जिसे व्यक्ति का पता किया जाता है या जिसका खाता में यह श्रेय दिया जाता है
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कर कटौती ए / C No. DEDUCTOR की
भुगतान की प्रकृति
पैन / जीआईआर सं. आदाता
पैन / जीआईआर सं. DEDUCTOR की
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अवधि के लिए ............. 19 .........
                 19 से ..........


भुगतान, कर कटौती और केंद्र सरकार के खाते में कर के जमा का विवरण

भुगतान / क्रेडिट की तिथि
राशि का भुगतान / श्रेय
(रु.)
आयकर की राशि काटने
(रु.)
दर कटौती की जाती है, जिस पर
केन्द्रीय सरकार के खाते में तिथि और टैक्स की जमा राशि का चालान नहीं.
बैंक और टैक्स जमा जहां शाखा का नाम



 
 
 
 
 
 

प्रमाणित रुपये की राशि है. (शब्दों में) .......................... स्रोत पर काटा गया है और ऊपर दिए गए ब्यौरे के अनुसार केन्द्र सरकार के ऋण के लिए भुगतान किया.

जगह .......................
.................................................. ...............
तिथि ........................
कर की कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर
 
पूरा नाम ...........................................
 
पदनाम ........................................