612 : परिपत्र: सं 612, 13-11-1991 दिनांकित
परिपत्र सं.
612
परिपत्र की तिथि
13/11/1991
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
13/11/1991
वित्तीय वर्ष 1991-92
1676. वेतन से स्रोत पर कर की कटौती के लिए निर्देश - वित्तीय वर्ष 1991-92 के लिए कर की दरें
1संदर्भ 27-7-1990 दिनांकित, बोर्ड के परिपत्र No.568 लिए आमंत्रित किया है जिसमें आय की धारा 192 के तहत सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य के भुगतान से वित्तीय वर्ष 1990-91 के दौरान आयकर कटौती की दरें आदि कर अधिनियम, 1961,, सूचित किया गया. वर्तमान परिपत्र वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान 'वेतन' के भुगतान से आयकर की कटौती की दर में शामिल है, और आयकर अधिनियम के कुछ जुड़े प्रावधानों बताते हैं.
प्र.20. वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991 के वित्तीय वर्ष 1991-92 के लिए व्यक्तिगत आयकर की दर संरचना में कोई बदलाव नहीं कर सकता है.इस प्रकार, व्यक्तियों के लिए आयकर छूट की सीमा रुपये पर बनाए रखा है. 22,000 और वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए के रूप में लागू कर, की एक ही दर, लागू होगा. वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991, कर की दरें लागू दे रही है की प्रथम अनुसूची के भाग III के पैरा एक के उप अनुच्छेद का एक उद्धरण (1) अनुबंध आई. पर है
(3)उप - धारा (1) के खंड 192 के सिर के वेतन 'के तहत किसी भी आय प्रभार्य भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, भुगतान करने का समय, आयकर की औसत दर से देय राशि पर आयकर घटा करेगा कि प्रदान करता है भुगतान कि वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारिती की अनुमानित आय पर किया जाता है, जिसमें वित्तीय वर्ष के लिए बल में दरों के आधार पर कम्प्यूटेड. कहा अनुभाग के उप - धारा के प्रावधानों (3) अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण अतिरिक्त या कमी या अनजाने प्रकृति और / या के लिए समायोजन करने के लिए इरादा कर रहे हैं. इस प्रकार 12 से विभाजित और निकटतम रुपया को गोल अनुमानित आय, पर गणना की कुल कर, मासिक वेतन से कटौती की जाने की आवश्यकता है.
(4)वे जो कर पर सिर के वेतन 'के तहत आय प्रभार्य से संबंधित हैं insofar के रूप में कानून के मुख्य प्रावधानों के पदार्थ 1991-92 इसके अधीन और सफल पैराग्राफ में दिया जाता है वित्तीय वर्ष के दौरान स्रोत पर काटा जा रहा है:
वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित वेतन आय रुपये से अधिक है, जब तक कि (मैं) नहीं कर किसी भी मामले में स्रोत पर कटौती की जाएगी.22,000. गणना के कुछ विशिष्ट उदाहरण अनुबंध II में हैं.
(Ii) वेतन मजदूरी, फीस, कमीशन, अनुलाभ, के एवज में या वेतन के अतिरिक्त लाभ, वेतन का अग्रिम, वार्षिकी या पेंशन ग्रेच्युटी, अवकाश, आदि के नकदीकरण के संबंध में भुगतान यह भी करने के लिए वार्षिक वृद्धि भी शामिल है शामिल यह वेतन में शामिल आयकर Act.Other मदों की चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 6 के तहत कर के दायरे में है करने के लिए किस हद तक किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में कर्मचारी का खाता, वेतन और अनुलाभ के एवज में मुनाफे में वर्णित हैं आयकर अधिनियम की धारा 17.
(Iii) अपने कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई मुफ्त या रियायती आवास, या मोटर कार के रास्ते से अनुलाभ का मूल्य आयकर नियम, 1962 के नियम 3 के तहत निर्धारित किया जाएगा.यह, हालांकि, उनके कार्यालय या काम की अन्य जगह के लिए या अपने निवास पर इस तरह के कार्यालय या जगह से अपने निवास से निर्धारिती द्वारा यात्रा के लिए एक कंपनी या एक नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी भी वाहन का उपयोग एक के रूप में नहीं माना जाएगा कि स्पष्ट किया जाता है लाभ या सुविधा दी जाती है या नि: शुल्क या प्रयोजन के लिए रियायती दर पर उसे उपलब्ध कराई.
(Iv) आदि गैस की आपूर्ति, विद्युत ऊर्जा, घरेलू खपत के लिए पानी, शैक्षिक सुविधाओं, जैसे कर्मचारियों को मुफ्त या रियायती दरों पर उपलब्ध कराई गई अन्य लाभ या सुख, भी अनुमानित कंप्यूटिंग के प्रयोजन के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए चालू वित्त वर्ष के दौरान कर्मचारियों के वेतन आय (अनुबंध II में उदाहरण तृतीय कुछ ऐसी परिलब्धियों की गणना दिखाता है).मूल्यांकन आयकर नियमों के नियम 3 के अनुसार किया जाना है.
(V) किसी भी लाभ या सुविधा दी जाती है या एक कर्मचारी (कंपनी या कंपनी में काफी रुचि है जो एक व्यक्ति के एक निर्देशक होने के नहीं) के लिए एक नियोक्ता द्वारा नि: शुल्क या रियायती दर पर उपलब्ध कराई के मूल्य अनुलाभ के रूप में नहीं माना जाता है सिर के तहत कर्मचारी की आय मौद्रिक भुगतान के माध्यम से व्यवस्था नहीं की कोई लाभ या सुविधा के मूल्य के 'वेतन' अनन्य रुपये से अधिक है, जब तक कि कर्मचारी द्वारा प्राप्त किया.24,000.
(Vi) वेतन से अधिक एक कर्मचारी से प्राप्त होता है जहां मामलों में, इन नियोक्ताओं से कुल वेतन स्रोत पर कर कटौती के उद्देश्य के लिए ध्यान में रखा जाना ही होगा.
(सात) अब तक, कर्मचारियों और उनके परिवारों के सदस्यों को प्रदान की चिकित्सा सुविधा का मूल्य इसे केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रशासनिक परिपत्र के तहत छूट दी गई सीमा के अलावा कर्मचारियों की कर योग्य आय में शामिल किया जाना जरूरी था .वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991, तथापि, अब आयकर अधिनियम ही, सीमा, और नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई चिकित्सा सुविधाओं के कर से छूट के लिए प्रासंगिक परिस्थितियों, में प्रदान की गई है. प्रासंगिक विवरण इस परिपत्र के पैरा 5 (नौ) में दिए गए हैं.
कुल आय की गणना में छूट / कटौती
प्र.5. एक कर्मचारी की कुल आय की गणना के लिए ध्यान में रखा जा सकता है जो छूट / कटौतियों इसके अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं:
(मैं) अपने भारत में किसी भी जगह के लिए छुट्टी पर कार्यवाही (एक), या के संबंध में किसी भी यात्रा रियायत या खुद को और अपने परिवार के लिए अपने नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता से एक कर्मचारी द्वारा या कारण को प्राप्त सहायता के मूल्य, (ख) सेवा से सेवानिवृत्ति पर, या सेवा की समाप्ति के बाद, भारत में किसी भी स्थान पर आयकर नियम, 1962 के नियम 2 बी में निर्धारित शर्तों को, हालांकि, धारा 10 विषय की (5) धारा के तहत छूट प्राप्त है.इस खंड के प्रयोजन के लिए, एक व्यक्ति के संबंध में 'परिवार' का अर्थ है,
(1) पति और व्यक्ति के बच्चे; और
(2) माता - पिता, भाई और व्यक्तिगत या उनमें से किसी व्यक्ति के बारे में पूरी तरह या मुख्य रूप से निर्भर की बहनों.
यह भी इस धारा के तहत छूट प्राप्त राशि भी मामले में वास्तव में ऐसी यात्रा के उद्देश्यों के लिए किए गए खर्च की राशि से अधिक नहीं होगी कि नोट किया जाए.
(Ii) मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान धारा 10 के खंड के अंतर्गत कुल आय (10) कम्प्यूटिंग में शामिल किए जाने से निर्दिष्ट सीमा तक छूट दी गई है.
(Iii) सेवानिवृत्ति पर उनके संन्यास के समय अपने क्रेडिट पर अर्जित अवकाश की अवधि के संबंध में छुट्टी वेतन के बराबर नकद के रूप में केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के एक कर्मचारी द्वारा या अन्यथा प्राप्त होने वाले भुगतान, छूट प्राप्त है के तहत धारा 10 के खंड (10AA) के उपखंड (i).अन्य कर्मचारियों के मामले में, इस छूट सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्ति के समय पर अपने क्रेडिट को छोड़ने के लिए संदर्भ के साथ निर्धारित, या अन्यथा, आठ महीने की छुट्टी की अधिकतम के अधीन किया जाएगा. यह छूट आगे समय समय पर भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिकतम राशि तक सीमित होगी. वर्तमान में, इस सीमा को भारत सरकार में निर्दिष्ट किया गया है [अधिसूचना संख्या का.आ. 553 (अ) (F.No. 142/11/88-TPL) Rs.79, 920 पर, 1988/08/06 दिनांकित].
(Iv) धारा 10 (10 बी) के तहत, एक कर्मकार द्वारा प्राप्त छंटनी मुआवजा निश्चित सीमा तक आयकर विषय से छूट प्राप्त है.मुक्त छंटनी मुआवजे की अधिकतम राशि औद्योगिक की धारा 25f (ख) में प्रदान आधार पर अधिनियम, 1947 या किसी भी राशि रुपए से कम नहीं विवाद गणना की राशि है. केन्द्र सरकार के रूप में 50,000 अधिसूचना से जो भी कम हो राजपत्र में निर्दिष्ट कर सकता है.इन सीमाओं को मुआवजा योजना लागू होता है और अन्य प्रासंगिक जो करने के उपक्रम में कर्मकार को विशेष सुरक्षा प्रदान करने के लिए की जरूरत है को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार से इस संबंध में मंजूरी दे दी है जो किसी भी योजना के तहत भुगतान किया जाता है, जहां मामले में लागू नहीं होगा हालात.
यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के एक नंबर के लिए अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना तैयार की है कि जोड़ा जा सकता है. एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त होने वाले भुगतान, केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / कंपनी की आर्थिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते स्वीकार कर सकते हैं जो किसी भी योजना के अनुसार अपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय में एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के एक कामगार या कार्यकारी, और चाहे अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों आयकर अधिनियम की धारा 10 (10C) के तहत मुक्त हो जाएगा.
(V) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (13A) के तहत किसी भी विशेष भत्ता विशेष रूप से कब्जा कर लिया रिहायशी आवास के संबंध में (बुलाया भी नाम से) किराए के भुगतान पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए अपने नियोक्ता द्वारा एक निर्धारिती को दी गई निर्धारिती इस तरह के आवास स्थित है और अन्य प्रासंगिक विचार कर रहा है जिसमें क्षेत्र या स्थान को ध्यान में रखते हुए, जैसा निर्धारित किया गया हद तक आयकर से छूट प्राप्त है.आयकर नियम, 1962 के 2A नियम के अनुसार, किराए के भुगतान पर खर्च को पूरा करने के लिए विशेष भत्ता के अनुदान के कारण छूट स्वीकार्य की मात्रा जाएगी: -
(क) इस तरह के भत्ते की वास्तविक राशि प्रासंगिक अवधि के संबंध में एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त; या
(ख) वास्तविक व्यय प्रासंगिक अवधि के लिए देय वेतन के 1/10th से अधिक किराए के भुगतान में खर्च; या
(ग) जहां इस तरह के आवास बंबई, कलकत्ता, दिल्ली या मद्रास, कारण प्रासंगिक अवधि के लिए कर्मचारी को वेतन का 50% में स्थित है; या
(घ) जहां आवास, वेतन का 40% की वजह से प्रासंगिक अवधि के लिए कर्मचारी को, किसी अन्य जगह पर स्थित है
कम से कम जो भी है.
इस prupose 'वेतन' महंगाई भत्ता, यानी, रोजगार के मामले तो प्रदान करते हैं, तो भी शामिल है, लेकिन अन्य सभी भत्ते और अनुलाभ शामिल नहीं है.
यह वास्तव में शासन 2A में निर्धारित सीमा को निर्धारिती विषय के कब्जे में रहने के संबंध में किराए के भुगतान पर खर्च ही खर्च, आयकर से छूट के योग्य है कि ध्यान दिया जाना पड़ता है. इस प्रकार, मकान किराया भत्ता / फ्लैट उसके स्वामित्व वाली घर में रहने वाले एक कर्मचारी को दी गई आय कर से मुक्त नहीं है. संवितरण अधिकारियों कर्मचारी की कुल आय से मकान किराया भत्ता या उसके किसी हिस्से को छोड़कर पहले किराए का वास्तविक भुगतान के सबूत के उत्पादन पर जोर दे द्वारा इस संबंध में खुद को संतुष्ट करना चाहिए.
किराए के भुगतान पर वास्तविक व्यय वसूल धारा 10 (13A) के तहत कटौती का दावा करने के लिए एक पूर्व अपेक्षित है, यह वेतनभोगी कर्मचारियों रुपये को मकान किराया भत्ता ड्राइंग कि एक प्रशासनिक उपाय के रूप में deduced किया गया है. प्रति माह 600 किराया रसीद के उत्पादन से मुक्त रखा जाएगा.यह, हालांकि, यह रियायत केवल स्रोत पर कर कटौती के उद्देश्य के लिए है, और, वह संतोषजनक के उद्देश्य के लिए उचित समझे के रूप में कर्मचारी के नियमित आकलन में मूल्यांकन अधिकारी ऐसी जाँच करने के लिए मुक्त हो जाएगा कि नोट किया जाए कर्मचारी किराए के भुगतान पर वास्तविक व्यय वहन किया खुद कि.
धारा 10 (vi) खंड (14) निम्न भत्ते की छूट के लिए प्रदान करता है: -
(I) केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट जो अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में किए गए खर्च को पूरा करने के एक कर्मचारी को दी गई किसी भी विशेष भत्ता या लाभ.
(Ii) एक निर्धारिती को दी गई कोई भत्ता या तो उसकी पोस्टिंग के स्थान पर या वह आमतौर पर रहता है या केन्द्र सरकार आधिकारिक में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट जो जीवन यापन की लागत में वृद्धि हुई, के लिए उसे क्षतिपूर्ति करने के स्थान पर अपने व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने के लिए राजपत्र.
प्रत्यक्ष कर कानून (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1989 के उक्त खंड के लिए निम्न प्रावधान डाला गया है:
"इस तरह के भत्ते से संबंधित है, जब तक कि उप खंड (द्वितीय) ने अपने कार्यालय या रोजगार से संबंधित एक विशेष प्रकृति के कर्तव्यों प्रदर्शन के लिए उसे पारिश्रमिक देना या क्षतिपूर्ति करने निर्धारिती को दी गई व्यक्तिगत भत्ता की प्रकृति में किसी भी भत्ता के लिए लागू नहीं होगी उसकी पोस्टिंग या निवास स्थान. "
अधिसूचना संख्या 21-2-1989 दिनांकित अतः 143 (ई),, तो 144 (ई) के द्वारा, [अधिसूचना संख्या 259 (ई) द्वारा यथा संशोधित, 27-3-1990 दिनांकित], 21-2-1989 दिनांकित जीएसआर 606 (ई), 1989/09/06 दिनांकित और इसलिए 267 (ई), केन्द्र सरकार उसमें संकेत शर्तों के विस्तार और इस विषय के लिए कर से छूट के रूप में निम्नलिखित भत्ते निर्दिष्ट किया है, 29-3-1990 दिनांक: -
(एक) ड्यूटी के अपने सामान्य स्थान से अनुपस्थिति के कारण एक कर्मचारी द्वारा किए गए साधारण दैनिक आरोपों को पूरा करने के लिए दी गई किसी भी भत्ता सहित दौरे पर या स्थानांतरण पर यात्रा की लागत, पूरा करने के लिए दी गई किसी भी भत्ता;
(ख) सीमा क्षेत्र भत्ता या दूरस्थ क्षेत्र भत्ता या कठिन क्षेत्र भत्ता या अशांत क्षेत्र भत्ता की प्रकृति में कोई विशेष प्रतिपूरक भत्ता;
(ग) आदिवासी क्षेत्र भत्ता;
(घ) एक और एक जगह से इस तरह के परिवहन के चलने के पाठ्यक्रम में प्रदर्शन किया उसकी ड्यूटी के दौरान अपने व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने के लिए एक परिवहन प्रणाली में काम कर रहे एक कर्मचारी को दी गई कोई भत्ता;
(ई) बाल शिक्षा भत्ता;
(च) अपने बच्चे के छात्रावास व्यय को पूरा करने के लिए एक कर्मचारी को दी गई कोई भत्ता;
(छ) लाभ का पद या रोजगार के कर्तव्यों के निष्पादन में वाहन पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए दी गई किसी भी भत्ता;
(ज) उच्च ऊंचाई भत्ता या पैदाइशी जलवायु भत्ता या snowbound क्षेत्र भत्ता या हिमस्खलन भत्ता के समग्र हिल प्रतिपूरक भत्ता की प्रकृति में कोई विशेष प्रतिपूरक भत्ता; और
(मैं) इस तरह के एक सहायक लाभ का पद या रोजगार के कार्यों के निष्पादन के लिए लगी हुई है, जहां एक सहायक पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए दी गई किसी भी भत्ता; किसी भी भत्ता शैक्षिक अनुसंधान और किसी भी अन्य पेशेवर खोज को प्रोत्साहित करने के लिए दी गई; किसी भी भत्ता लाभ का पद या रोजगार के कर्तव्यों के निष्पादन के दौरान पहनने के लिए खरीद या वर्दी के रखरखाव पर किए गए खर्च को पूरा करने के लिए दी गई.
यह एक कर्मचारी को दी गई महंगाई भत्ता और नगर प्रतिकर भत्ता उक्त सूचनाएं द्वारा कवर नहीं कर रहे हैं उल्लेख किया जा सकता है; इन भत्तों को स्पष्ट रूप से आय का हिस्सा होगा और स्रोत पर कर की कटौती के प्रयोजन के लिए आय की गणना में ध्यान में रखा जाना ही होगा.
(सात) धारा 10 आयकर अधिनियम की (15) (iv) (क) वित्त अधिनियम, 1990 द्वारा यथा संशोधित तहत ब्याज एक केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारी या एक द्वारा बनाई गई जमा राशि पर सरकार द्वारा देय उनकी सेवानिवृत्ति लाभों के बाहर से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में फंसाया और सरकारी राजपत्र में अधिसूचित ऐसी योजना के अनुसार आयकर से छूट प्राप्त है.अधिसूचना संख्या 2/14/89-NS-II द्वारा संशोधित अधिसूचना संख्या F.2/14/89-NS-II करके, 1989/12/10 दिनांकित, 1989/07/06 दिनांकित, केन्द्र सरकार की है उक्त खंड के प्रयोजन के लिए सरकारी कर्मचारियों, 1989 अवकाश ग्रहण करने के लिए जमा योजना नामक एक योजना अधिसूचित.
(आठ) (ए) आयकर अधिनियम की धारा 16 के तहत कर योग्य वेतन वेतन या रुपये के 33 1/3% के बराबर राशि की मानक कटौती करने के बाद गणना की जानी है. 12,000, इनमें से जो भी कम है.इस प्रयोजन के लिए अवधि के वेतन के अलावा की या में एवज में फीस, कमीशन, अनुलाभ या लाभ शामिल salary'will, लेकिन (खंड के तहत (10) टैक्स से विशेष रूप से छूट दी गई है जो कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किसी भी भुगतान नहीं शामिल होंगे 10A ), अधिनियम की धारा 10 के (10AA), (10 बी), (10C), (10D), (11), (12) और (13A). इस प्रकार, इस अधिनियम की धारा 10 (13A) के तहत छूट सीमा तक मकान किराया भत्ता मानक कटौती की राशि की गणना के प्रयोजन के लिए खाते में नहीं लिया जाएगा.
इस कटौती वास्तविक सेवा में कर्मचारियों के रूप में एक ही छत के लिए एक ही दर और विषय पर चालू वित्त वर्ष के दौरान पेंशन ड्राइंग व्यक्तियों को भी उपलब्ध हो जाएगा.
यह पूर्ण में मानक कटौती भी सुविधाओं वाहन के हकदार हैं, जो उन कर्मचारियों को देय होगा कि उल्लेख किया जा सकता.
(ख) भारत के संविधान के अनुच्छेद 276 के द्वारा या किसी भी कानून के तहत लगाया के खंड (2) के अर्थ के भीतर रोजगार पर टैक्स भी सिर के वेतन के तहत वेतनभोगी करदाताओं की आय की गणना में कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी '
(ग) एक कटौती भी विशेष रूप से निश्चित सीमा तक अपने नियोक्ता विषय से निर्धारिती को दी गई एक मनोरंजन भत्ता की प्रकृति में किसी भी भत्ता के संबंध में धारा 16 के खंड (ख) के तहत अनुमति दी है.एक सरकारी कर्मचारी, (किसी भी भत्ता, लाभ या अन्य रिआयत की विशेष) अपने वेतन के पांचवें या पांच हजार रुपये या वास्तविक राशि या कम से कम जो भी मनोरंजन भत्ता, के बराबर राशि के मामले में कटौती के रूप में स्वीकार्य है . भत्ता नियमित रूप से अपने वर्तमान नियोक्ता से उसके द्वारा प्राप्त होने पर ही उप - खंड (ख) के खंड (ख) धारा 16 की दी जाएगी में निर्दिष्ट हद तक मनोरंजन भत्ता के लिए एक गैर सरकारी कर्मचारी, कटौती के मामले में पिछले 1 अप्रैल 1955 को एक तारीख.
वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991 द्वारा यथा संशोधित (नौ) की धारा 17 के तहत, टैक्स से छूट भी की सम्मान में उपलब्ध हो जाएगा
(क) नियोक्ता द्वारा बनाए रखा किसी भी अस्पताल में एक कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य के लिए प्रदान की किसी भी चिकित्सा उपचार के मूल्य;
उसकी चिकित्सा उपचार पर या सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या के प्रयोजनों के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है किसी भी अन्य अस्पताल द्वारा बनाए रखा किसी भी अस्पताल में उनके परिवार के किसी भी सदस्य का इलाज, पर एक कर्मचारी द्वारा किए गए व्यय के नियोक्ता द्वारा (ख) प्रतिपूर्ति, इसके कर्मचारियों के चिकित्सा उपचार;
(ग) किसी भी योजना के तहत (या खुद के लिए या उनके परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा बीमा लेने वाले कर्मचारियों के लिए बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति (केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी योजना के तहत) अपने कर्मचारियों के लिए ले जाया चिकित्सा बीमा के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान प्रीमियम ) केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी;
नियोक्ता द्वारा (घ) प्रतिपूर्ति, अगर, कुल 10 रुपये में एक साल में 000 से अधिक नहीं, किसी भी चिकित्सक से चिकित्सा खुद के लिए उपचार या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को प्राप्त करने में एक कर्मचारी द्वारा खर्च की गई राशि;
(ई), वास्तविक व्यय यात्रा पर व्यय सहित या एक परिचर मरीज साथ देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति दी है जिन मामलों में, रोगी और एक अटेंडेंट के विदेश में रहने के लिए, चिकित्सा उपचार पर खर्च, विदेश में चिकित्सा उपचार के रूप में संबंध टैक्स से मुक्त रखा जाएगा.हालांकि, विदेश यात्रा पर खर्च केवल जिसका सकल कुल आय यात्रा के सिलसिले में प्रतिपूर्ति राशि सहित बिना आयकर अधिनियम के तहत अभिकलन के रूप में विदेशों के लिए एक लाख, और विषय रूपये से अधिक नहीं है कर्मचारियों के मामले में कर से मुक्त रखा जाएगा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के रूप में इस तरह के आगे स्थितियां लिख सकते हैं.
(एक्स) आयकर अधिनियम की धारा 80CCA के तहत, 100% कटौती एक व्यक्ति, एक हिंदू अविभाजित परिवार, और रुपए की सीमा के अध्यधीन व्यक्तियों के व्यक्तियों या शरीर के कुछ श्रेणियों के लिए अनुमति दी जाएगी. के संबंध में 40,000,
(1) ऐसी योजनाओं के तहत जमा किसी भी राशि [जैसे, राष्ट्रीय बचत योजना (एनएसएस)] केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है;
(2) केन्द्रीय सरकार, एलआईसी की इस तरह की वार्षिकी योजना के लिए एक अनुबंध पर प्रभाव या बल में रखने के लिए भुगतान किसी भी राशि अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट.1988/06/09 दिनांकित अधिसूचना संख्या जीएसआर 903 (ई), से, केन्द्र सरकार 'जीवन धारा' और अनुभाग 80CCA के प्रयोजन के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की 'जीवन अक्षय' योजनाओं निर्दिष्ट किया है.
यह उक्त कटौती केवल टैक्स को कर्मचारी की आय प्रभार्य से बाहर कर दिया जमा / भुगतान के संबंध में अनुमति दी जाएगी कि नोट किया जाए. इसके अलावा वित्तीय वर्ष 31 मार्च तक किए गए इस तरह के जमा / भुगतान कटौती के लिए पात्र होंगे. यह भी, राष्ट्रीय बचत योजना या जो कटौती के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य योजना के तहत कर्मचारी के ऋण के लिए खड़े किसी भी राशि पहले ही ब्याज उपार्जित साथ साथ, खंड 80CCA के तहत दावा किया गया है कि जहां ध्यान दिया जाना चाहिए किसी भी पिछले वर्ष में वापस ले लिया है, या किसी भी राशि की नीति या किसी भी पिछले वर्ष में एलआईसी की आस्थगित वार्षिकी योजना के अनुसार वार्षिकी या बोनस के रूप में के आत्मसमर्पण के कारण प्राप्त हुआ है, जहां इस तरह की राशि का पूरा समझा जाएगा इस तरह की वापसी से बना है या इस तरह की राशि प्राप्त है, और पिछले वर्ष की आय के रूप में कर के दायरे में होगी, जिसमें कि पिछले वर्ष में कर्मचारी की आय हो. आरेखण और संवितरण अधिकारी वास्तविक जमा या वे कटौती की अनुमति से पहले समझना जरूरी जैसे ब्यौरे / जानकारी के लिए फोन करके कर्मचारियों द्वारा किए गए भुगतान के बारे में खुद को संतुष्ट करना चाहिए. इसी डीडीओ एलआईसी की वार्षिकी योजनाओं के कारण प्राप्त राशि की एनएसएस या किसी भी अन्य अधिसूचित योजना से उनके द्वारा की गई निकासी के बारे में कर्मचारियों से पता लगाना चाहिए, और कहा कि राशि कर्मचारी की आय की गणना में शामिल किया जाएगा और तदनुसार कर करने का आरोप लगाया. वे आवश्यक समझना के रूप में इस उद्देश्य के लिए, डीडीओ ऐसे सबूत / विवरण / जानकारी के लिए बुलाना चाहिए.
खंड 80CCB कटौती के तहत (ग्यारहवीं) एक व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार और व्यक्तियों के संगठनों या व्यक्तियों के शव की कुछ श्रेणियों जा रहा है, एक निर्धारिती के मामले में अनुमति दी जाएगी, किसी भी योजना की इकाइयों में किए गए निवेश के संबंध में में फंसाया आयकर अधिनियम या भारतीय यूनिट ट्रस्ट की धारा 10 (23D) के तहत निर्दिष्ट म्युचुअल फंड की इक्विटी लिंक्ड बचत योजना के अनुसार.10 रुपये, 000 से अधिक नहीं है के रूप में कटौती निवेश की गई राशि का इतना पर अनुमति दी जाएगी. अनुमति दी गई है जो कटौती के संबंध में किसी भी राशि के फंड या ट्रस्ट द्वारा या योजना की समाप्ति पर इकाइयों की पुनर्खरीद के माध्यम से या तो निर्धारिती को लौट जाता है, यह पिछले साल की अपनी आय में होना समझा जाएगा जो राशि वापस आ रहा है. कटौती इसे करने के लिए अनुमति दी गई है के बाद आगे, एक हिन्दू अविभाजित परिवार का एक विभाजन या एक संस्था या व्यक्ति प्रभावित है जहां भंग कर रहा है, अपनी वापसी पर इस तरह की राशि प्राप्तकर्ता की आय होना समझा जाएगा.
आरेखण और संवितरण अधिकारी वे कटौती की अनुमति से पहले आवश्यक समझे इस तरह की जानकारी / विवरण के लिए बुला द्वारा कर्मचारियों द्वारा किए गए निवेश के बारे में तथ्य यह खुद को संतुष्ट करना चाहिए. इसी तरह, डीडीओ फंड, आदि, या योजना की समाप्ति पर से इकाइयों की पुनर्खरीद के माध्यम से या तो निवेश की वापसी के बारे में कर्मचारियों से पता लगाना चाहिए. आदि ऐसे पुनर्खरीद के मामले में, लौटे राशि कर्मचारी की आय की गणना में शामिल किया जाना चाहिए और उसके अनुसार कर करने का आरोप लगाया.
(बारहवीं) 1987/01/04 से प्रभावी शुरू की धारा 80 डी के तहत, व्यक्तियों की निम्नलिखित श्रेणियों के मामले में, एक कटौती रुपये से अधिक नहीं राशि के लिए अनुमति दी जा सकती है. हद भुगतान करने के लिए प्रति वर्ष 3,000 बल में इस तरह के बीमा साधारण बीमा निगम द्वारा तैयार योजना के अनुसार है, बशर्ते कि नीचे वर्णित व्यक्तियों की श्रेणियों के स्वास्थ्य पर एक बीमा रखने के लिए कर उनकी आय प्रभार्य के बाहर चेक द्वारा किया जाता है भारत की लोकप्रिय 'मेडीक्लेम' के रूप में जाना केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी है.
व्यक्तियों की श्रेणियां हैं:
(क) निर्धारिती एक व्यक्ति, निर्धारिती के स्वास्थ्य पर या पत्नी या पति, आश्रित माता - पिता या निर्धारिती के आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए भुगतान किसी भी राशि है;
(ख) निर्धारिती एक हिंदू अविभाजित परिवार, परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए भुगतान किसी भी राशि है;
निर्धारिती व्यक्तियों का एक संघ या किसी भी मामले में शामिल व्यक्तियों की एक संस्था है जहां (ग), गोवा और दादरा और नगर हवेली के केंद्र शासित प्रदेशों की राज्य में बल में समुदाय या संपत्ति की प्रणाली द्वारा शासित केवल एक पति और पत्नी और दमन और दीव, ऐसी संस्था या शरीर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर या इस तरह के एक संघ या शरीर के सदस्यों के आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए भुगतान किसी भी राशि.
(तेरहवीं) वित्त अधिनियम, 1990, एक कटौती या रुपये से शुरू की खंड 80 डीडी के तहत. 6000 चिकित्सा (नर्सिंग सहित) उपचार, प्रशिक्षण और इस संबंध में किए जा नियमों में निर्दिष्ट (अंधापन सहित) स्थायी शारीरिक विकलांगता या मानसिक मंदता, से एक विकलांग आश्रित रिश्तेदार पीड़ित के पुनर्वास पर खर्च कौन निवासी व्यक्ति के मामले में अनुमति दी है बोर्ड द्वारा.कटौती केवल जिनकी कुल आय इस कटौती का भत्ता रुपये से अधिक नहीं है पहले उन निर्धारिती के लिए उपलब्ध हो जाएगा. एक साल में 1,00,000. जैसा भी मामला हो इसके अलावा, स्थायी शारीरिक विकलांगता या आश्रित रिश्तेदार की मानसिक मंदता एक द्वारा बनाए रखा विभागीय डिस्पेंसरी या अस्पताल सहित एक सरकारी अस्पताल में काम करते हुए, एक चिकित्सक, सर्जन, नेत्र विशेषज्ञ, या एक मनोचिकित्सक द्वारा प्रमाणित हो गया है खंड 80 डीडी नीचे दिए गए विवरण के अनुसार स्थानीय प्राधिकारी. वे आवश्यक समझें रूप आरेखण और संवितरण अधिकारी, इसलिए वे इस कटौती की अनुमति से पहले दावे की असलियत को सत्यापित करने के लिए कर्मचारी से इस तरह के ब्यौरे / प्रमाण पत्र / सूचना के लिए बुलाना चाहिए.
(चौदह) कोई कटौती धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किसी भी दान के संबंध में वेतन आय से किया जाना चाहिए.इस तरह के दान पर कर राहत, अधिनियम की धारा 80 जी के तहत स्वीकार्य के रूप में, मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के समय में अलग से करदाता द्वारा दावा किया जा होगा. हालांकि, राष्ट्रीय रक्षा कोष, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, प्रधानमंत्री की सूखा राहत कोष, राष्ट्रीय बाल कोष, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट या राजीव गांधी फाउंडेशन, योगदान करने के लिए बना रहे हैं जहां मामलों में, इस तरह के योगदान का 50% कंप्यूटिंग में कटौती की जा सकती है कर्मचारी की कुल आय. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष प्रधानमंत्री आर्मेनिया भूकंप राहत कोष, और अफ्रीका (सार्वजनिक योगदान - भारत) को दान फंड, लेकिन 100% कटौती के लिए पात्र होंगे. वित्तीय वर्ष के दौरान सभी योगदान के कुल रुपये से भी कम है जहां कटौती स्वीकार्य नहीं होगा. 250
(Xv) अधिनियम की धारा 80GG के तहत, एक निर्धारिती आयकर नियम, 1962 के नियम 11 बी के तहत निर्दिष्ट स्थानों पर अपने ही निवास के लिए उसके द्वारा भुगतान मकान किराया के संबंध में कटौती करने का हकदार है.इस तरह की कटौती निम्न शर्तों के हुक्म विषय है: -
(क) निर्धारिती विशेष रूप से अधिनियम की धारा 10 (13A) के तहत छूट के लिए योग्य है जो उसे करने के लिए दी गई किसी भी मकान किराया भत्ता की प्राप्ति में नहीं किया गया है;
(ख) वह जो भी कम हो, एक छत या 25 फीसदी या उसके Rs.1, 000 प्रति माह के अधीन उसकी कुल आय के 10 प्रतिशत से अधिक में उसके द्वारा भुगतान मकान किराया के सम्मान में एक कटौती के हकदार होंगे.इन प्रतिशत बाहर काम करने के लिए कुल आय खंड 88GG के तहत किसी भी कटौती करने से पहले गणना की जाएगी;
(ग) निर्धारिती जीता नहीं है:
(I) किसी भी रिहायशी आवास में खुद को या अपने पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे या जहां ऐसे निर्धारिती एक हिन्दू अविभाजित परिवार का एक सदस्य है द्वारा ऐसे परिवार से है, वह आमतौर पर रहता है या प्रदर्शन करती है अपने पद के कर्तव्यों या अपने व्यापार या पर किया जाता है, जहां जगह पर पेशे; या
(Ii) किसी अन्य जगह पर, निर्धारिती के कब्जे में किसी भी रिहायशी आवास से किया जा रहा आवास, जिनमें से मूल्य खंड (क), या मामले के रूप में के उपखंड (i) के तहत निर्धारित किया जा रहा है, खंड (हो सकता है ख) (2) धारा 23 की उप - धारा की.
(घ) अपने ही निवास के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा कब्जा कर लिया आवास अर्थात् निम्न स्थानों में से किसी में स्थित है: -
(I) आगरा, अहमदाबाद, इलाहाबाद, अमृतसर, बेंगलुरू, भोपाल, कोलकाता, कोयंबटूर, दिल्ली, फरीदाबाद, ग्वालियर (लश्कर) हैदराबाद, इंदौर, जबलपुर, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, लुधियाना सिटी, मदुरै, नागपुर, पटना, पुणे, श्रीनगर, सूरत, वडोदरा (बड़ौदा) या वाराणसी (बनारस) या ऐसे स्थानों में से प्रत्येक के शहरी ढेर; या
(Ii) मुंबई, कालीकट, कोच्चि, गाजियाबाद, हुबली, धारवाड़, मद्रास, सोलापुर, तिरुवनंतपुरम या विशाखापट्नम.
स्पष्टीकरण: एक जगह के संबंध में 'शहरी ढेर' समय से यह द्वारा जारी आदेश के तहत अपने कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा मकान किराया भत्ता की अनुदान के प्रयोजन के लिए ऐसी जगह की शहरी ढेर में शामिल किया जा रहा है समय के लिए क्षेत्र का मतलब इस संबंध में समय के लिए.
संवितरण अधिकारियों ऐसी कटौती निर्धारिती को उनके द्वारा की अनुमति दी है से पहले सभी उपरोक्त शर्तों संतुष्ट हैं कि खुद को संतुष्ट करना चाहिए. उन्होंने यह भी किराए का वास्तविक भुगतान के सबूत के उत्पादन पर जोर दे द्वारा इस संबंध में खुद को संतुष्ट करना चाहिए.
(XVI) की धारा 80RRA (वित्त अधिनियम, 1990 द्वारा यथा संशोधित) भारत का नागरिक है, जो एक व्यक्ति के सकल कुल आय, किसी भी नियोक्ता (यानी, एक विदेशी नियोक्ता से विदेशी मुद्रा में उसके द्वारा प्राप्त किसी भी पारिश्रमिक भी शामिल है जहां यह प्रावधान है कि या भारत के बाहर उसके द्वारा प्रदान की गई किसी भी सेवाओं के लिए एक भारतीय चिंता), followings के बराबर राशि व्यक्ति की कुल आय की गणना में कटौती के रूप में दी जाएगी;
(मैं) पचास प्रति पारिश्रमिक का प्रतिशत, या
(द्वितीय) के रूप में इस तरह के पारिश्रमिक की पचहत्तर फीसदी या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अनुसार निर्धारिती, की ओर से, भारत में लाया जाता है; और जो भी उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम में अधिक है.
केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के एक कर्मचारी, या भारत के बाहर सेवा लेने से पहले तुरंत था, जो एक व्यक्ति के मामले में केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के रोजगार में कटौती की अनुमति दी जाएगी केवल तभी की सेवा कर्मचारी केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित है. किसी भी अन्य व्यक्ति के मामले में कटौती वह एक 'तकनीशियन' और भारत से बाहर अपनी सेवा के नियमों और शर्तों को केन्द्र सरकार द्वारा कहा अनुभाग या विहित प्राधिकारी के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर रहे हैं तभी अनुमति दी जाएगी. यह कटौती भारत के बाहर प्रदान की गई सेवाओं के लिए विदेशी मुद्रा में व्यक्ति द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक के संदर्भ में अनुमति दी जानी है कि नोट करने के लिए उचित है. पारिश्रमिक आंशिक रूप से भारतीय मुद्रा में और आंशिक रूप से विदेशी मुद्रा में, भारतीय तकनीशियन, आदि के लिए भुगतान किया जाता है इस प्रकार, यदि भारतीय मुद्रा में भुगतान की गई राशि, खंड 80RRA के तहत कटौती के प्रयोजनों के लिए खाते में नहीं लिया जाएगा. विदेशी मुद्रा में भुगतान किया है, हालांकि पारिश्रमिक का एक हिस्सा है, भारत में की गई सेवा से संबंधित है इसी तरह, अगर, तो पारिश्रमिक के ऐसे हिस्से भी खंड 80RRA के तहत कटौती के लिए पात्र नहीं होगा. अभिव्यक्ति 'विदेशी नियोक्ता' (मैं) एक विदेशी राज्य सरकार मतलब करने के लिए (ख) खंड 80RRA के स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है; या (ii) एक विदेशी उद्यम; या (iii) भारत से बाहर स्थापित किसी भी संस्था या शरीर.इस धारा के तहत कटौती की अनुमति है जबकि, दस्तावेजी सबूत निम्नलिखित बातों पर प्राप्त की जानी चाहिए:
(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के रोजगार में है जो एक व्यक्ति के मामले में, उसकी सेवा के तथ्य यह है कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया होने;
(ख) किसी अन्य व्यक्ति के लिए एक तकनीशियन होने के मामले में, नियम और शर्तों या भारत के बाहर अपनी सेवा के तथ्य केन्द्र सरकार (वित्त मंत्रालय, विभाग या राजस्व, विदेशी कर प्रभाग, नई द्वारा इस संबंध में मंजूरी दे दी गई होने दिल्ली).
(यह भी कटौती भारत के बाहर सेवा की अवधि के संबंध में विदेशी मुद्रा में प्राप्त पारिश्रमिक के संदर्भ में अनुमति दी है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए).
(सत्रह) वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1991 में एक ही नंबर असर, एक नया अनुभाग द्वारा मौजूदा अनुभाग 80U प्रतिस्थापित किया गया है.पिछले साल के अंत में, (अंधापन सहित) एक स्थायी शारीरिक विकलांगता से पीड़ित या मानसिक मंदता के अधीन है, एक स्थायी शारीरिक विकलांगता जा रहा है, या है, जो एक निवासी व्यक्ति की कुल आय की गणना में नई धारा के अनुसार जैसा भी मामला हो चिकित्सक, एक सर्जन, एक नेत्र विशेषज्ञ या एक मनोचिकित्सक द्वारा प्रमाणित है, जो बोर्ड द्वारा इस संबंध में किए जा नियमों में विनिर्दिष्ट मानसिक मंदता, एक सरकारी अस्पताल में काम कर रहा है, और जो काफी कम करने का असर है सामान्य काम या एक लाभकारी रोजगार या व्यवसाय में उलझाने के लिए ऐसे व्यक्ति की क्षमता, बीस हजार रुपए की राशि की कटौती वहाँ की अनुमति दी जाएगी. और मानसिक मंदता (अंधापन या आंशिक अंधापन सहित) एक स्थायी शारीरिक विकलांगता को निर्दिष्ट नियमों केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा तैयार किए जा रहे हैं.
जैसा भी मामला हो जैसा कि ऊपर कहा इस धारा के तहत कटौती, एक सरकारी अस्पताल में काम कर रहे एक चिकित्सक से एक प्रमाण पत्र, एक सर्जन, एक नेत्र विशेषज्ञ या एक मनोचिकित्सक के आधार पर नियोक्ता द्वारा रखा जा सकता है.
कर छूट
प्र.6. धारा 88 के अनुसार, एक निर्धारिती निवेश या उसकी कुल आय पर उसके द्वारा देय आयकर से पिछले वर्ष के दौरान निम्नलिखित मदों में जमा राशि का 20% की कटौती के हकदार होंगे: -
व्यक्ति के जीवन पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए बीमा प्रीमियम (i) भुगतान, पत्नी या पति या व्यक्ति के किसी भी बच्चे, यह किसी भी रूप में प्रीमियम या नीति पर किए गए अन्य भुगतान उल्लेखनीय है कि हो सकता है आश्वासन दिया कि वास्तविक पूंजी राशि का 10% से अधिक में, अकेले कटौती के लिए योग्य नहीं होगा.
(Ii) लागू करने के लिए या अनुभाग 80CCA में भेजा गया है के रूप में एक वार्षिकी योजना नहीं किया जा रहा, बल में एक आस्थगित वार्षिकी के लिए एक अनुबंध पर रखने के लिए किए गए भुगतान (1) (ख), व्यक्तिगत, पत्नी या के जीवन पर पति या व्यक्ति के किसी भी बच्चे.इस तरह के अनुबंध वार्षिकी के भुगतान के एवज में नकद भुगतान प्राप्त करने के लिए एक विकल्प के बीमित द्वारा व्यायाम के लिए एक प्रावधान शामिल नहीं है बशर्ते कि.
(Iii) द्वारा या किसी भी व्यक्ति को सरकार की ओर से देय वेतन से कटौती की कोई राशि, उसे करने के लिए एक आस्थगित वार्षिकी हासिल करने या उसकी पत्नी या के लिए प्रावधान करने के उद्देश्यों के लिए उनकी सेवा की शर्तों के अनुसार कटौती की एक राशि से किया जा रहा बच्चों, जहां तक कटौती की राशि के रूप में वेतन का 1/5th से अधिक नहीं है.
(Iv) किसी भी योगदान दिया:
(क) भविष्य निधि अधिनियम, 1925 लागू होता है जो करने के लिए किसी भी भविष्य निधि में एक व्यक्ति द्वारा;
(ख) ऐसे योगदान एक व्यक्ति के नाम पर खड़े एक खाते में है जहां सरकारी राजपत्र, या वह अभिभावक है जिनमें से एक नाबालिग में इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित, और यह द्वारा अधिसूचित किसी भी भविष्य निधि के लिए ;
एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि के लिए एक कर्मचारी द्वारा (ग);
(घ) एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि के लिए एक कर्मचारी द्वारा.
यह किसी भी फंड के लिए "योगदान" ऋण की अदायगी में किसी भी रकम शामिल नहीं होगी कि नोट किया जाए;
(V) एक दस साल के खाते में किसी भी जमा या डाकघर बचत बैंक (संचयी समय जमा) नियम, 1959 के तहत एक पन्द्रह साल की खाता, समय से ऐसी रकम नाम में खड़े एक खाते में जमा कर रहे हैं, जहां समय पर यथासंशोधित एक व्यक्ति, या जिनमें से एक नाबालिग की वह संरक्षक है.
(Vi) किसी भी सदस्यता: -
(क) केन्द्रीय सरकार के रूप में केन्द्रीय सरकार के ऐसे किसी भी सुरक्षा के लिए सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है;
(ख) सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है के रूप में (ग) सरकार बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959 की धारा 2 के तहत परिभाषित के रूप में किसी भी तरह के बचत प्रमाणपत्र के लिए.निवेश समझा जाता है जो एनएससी (छठी अंक) पर ब्याज भी कटौती के लिए उत्तीर्ण
योगदान के रूप में भुगतान (सप्तम) किसी भी राशि: -
(क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट की बीमा योजना, 1971 के लिंक्ड यूनिट में भाग लेने के लिए;
(बी) धारा 10 के खंड (23D) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित एलआईसी म्युचुअल फंड के किसी भी यूनिट लिंक्ड बीमा योजना में भाग लेने के लिए.
(आठ) केन्द्र सरकार के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक की किसी भी तरह के जमा योजना, के लिए किए गए किसी भी सदस्यता, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है.
(नौ) एक आवासीय घर की संपत्ति की खरीद या निर्माण के उद्देश्य के लिए एक निर्धारिती द्वारा भुगतान किसी भी रकम, आय जिसमें से सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय 'के तहत कर के दायरे में है (या जो इसे इस्तेमाल नहीं किया गया होता अगर इस तरह के भुगतान की वजह से किसी भी आत्म वित्तपोषण या किसी भी विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड, आदि की अन्य योजना के तहत दिशा में या राशि के किसी भी किस्त या आंशिक भुगतान के रास्ते से बना रहे हैं जहां निर्धारिती की अपनी ही निवास के लिए,) है कि सिर के तहत कर के दायरे में किया गया है . कटौती भी सरकार की ओर से एक निर्धारिती, या किसी भी बैंक या जीवन बीमा निगम, या राष्ट्रीय आवास बैंक, या लंबे समय तक वित्त प्रदान करने के व्यवसाय में लगे संस्थानों के कुछ अन्य विभाग द्वारा उधार ऋण की अदायगी के संबंध में स्वीकार्य हो जाएगा निर्माण या भारत में घरों की खरीद के लिए.नियोक्ता सार्वजनिक कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या कानून द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या इस तरह के विश्वविद्यालय से संबद्ध एक कॉलेज, या एक स्थानीय प्राधिकारी होना होता है अगर नियोक्ता से उधार ऋण के किसी भी पुनर्भुगतान भी, कवर किया जाएगा. स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और हस्तांतरण के उद्देश्य के लिए किए गए अन्य खर्च भी कवर किया जाएगा. घर की संपत्ति की लागत की दिशा में भुगतान, हालांकि, प्रवेश शुल्क या शेयर की कीमत या प्रारंभिक जमा या पूरा होने के जारी होने के बाद किया जाता है जो घर की संपत्ति की या नवीकरण या मरम्मत के लिए किसी भी अतिरिक्त या परिवर्तन की लागत शामिल नहीं होगी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र, या निर्धारिती द्वारा घर के कब्जे के बाद या उसके बाद इसे बाहर कर दिया गया है. कटौती आयकर अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के तहत स्वीकार्य है जिनके संबंध में किसी भी खर्च के लिए भुगतान भी एक घर की संपत्ति की लागत खरीद या निर्माण की दिशा में भुगतान में शामिल नहीं किया जाएगा. जो कटौती के संबंध में गृह संपत्ति ऐसी संपत्ति के अधिकार उसके द्वारा प्राप्त या वह वापस प्राप्त करता है जिसमें वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पांच वर्ष की समाप्ति से पहले किसी भी समय करदाता द्वारा स्थानांतरित कर रहा है कि इन प्रावधानों के तहत अनुमति दी गई है कहां वापसी का रास्ता द्वारा या अन्यथा, धारा 88 (2) (xv) में निर्दिष्ट किसी भी राशि, इन प्रावधानों के तहत कोई कटौती स्थानांतरण कर दिया और कुल राशि का है जो इस तरह पिछले वर्ष में भुगतान ऐसी रकम के संबंध में अनुमति दी जाएगी तो पहले के वर्षों में अनुमति दी आयकर की कटौती वह इस तरह के निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य है जिसके साथ निर्धारिती की कुल आय पर टैक्स को जोड़ा जाएगा.यह इस मद के संबंध में कर छूट के लिए पात्र होंगे जो राशि रुपये से अधिक नहीं होगी कि नोट किया जाए. शुरू किया. एक नई आवासीय घर की संपत्ति की खरीद या निर्माण के लिए गए ऋणों की अदायगी के संबंध में, जिनमें से निर्माण वित्तीय वर्ष 1991-92 के अंत तक पूरा नहीं करता है, इन मदों के संबंध में कोई कर छूट के लिए स्वीकार्य होगी कर्मचारियों.
(एक्स) वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991 इस धारा के तहत कर छूट के प्रयोजनों के लिए, बचत की सूची में शामिल करने के लिए इतना रूप में धारा 88 में एक नया प्रावधान शुरू की है, गृह ऋण खाता योजना के समान योजनाओं को अनुमोदन राष्ट्रीय आवास बैंक के, निर्माण या आवासीय प्रयोजनों के लिए भारत में घरों की खरीद के लिए लंबी अवधि के वित्त उपलब्ध कराने में लगी हुई है (एक) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा जारी; या, (ख) किसी भी अधिकारी द्वारा या के साथ काम कर और आवास के लिए या योजना, विकास या शहरों के सुधार के प्रयोजनों के लिए, कस्बों, गांवों, या दोनों के लिए जरूरत है संतोषजनक के प्रयोजनों के लिए या तो अधिनियमित किसी भी कानून के तहत भारत में गठित .
विभिन्न मदों के लिए उल्लेख सीमा के अधीन, कर छूट की पात्रता अधिकतम कर छूट स्वीकार्य रुपए हो जाएगा आदि पूर्वोक्त बचत की कुल राशि का 20% की दर से गणना की जाएगी. 10,000 आम तौर पर और रुपये. लेखकों, नाटककारों, कलाकारों, संगीतकारों, अभिनेताओं, खिलाड़ियों और एथलीटों के मामले में 14,000.आरेखण और संवितरण अधिकारी वे उक्त छूट अनुमति देने से पहले समझना जरूरी जैसे ब्यौरे / जानकारी के लिए फोन करके, कर्मचारियों द्वारा किए गए वास्तविक जमा / अनुमोदन / भुगतान के बारे में खुद को संतुष्ट करना चाहिए. डीडीओ कर्मचारी द्वारा किए गए किसी भी जमा / सदस्यता / भुगतान के संबंध में कर्मचारी के दावे की असलियत के बारे में संतुष्ट नहीं है मामले में, वह एक ही अनुमति नहीं होना चाहिए, और कर्मचारी अपने रिटर्न दाखिल करने से इस तरह की राशि पर छूट का दावा करने के लिए स्वतंत्र होगा आय और मूल्यांकन अधिकारी की संतुष्टि के लिए आवश्यक प्रमाण, आदि, इस के सिवा, प्रस्तुत की. यह भी कर छूट के लिए योग्यता आइटम की ओर जमा / अनुमोदन / भुगतान कर के कर्मचारी की आय प्रभार्य से बाहर कर दिया जाना चाहिए कि यहां उल्लेख किया जा सकता है.
आयकर और अधिभार की गणना
7. (क) प्रत्येक कर्मचारी के मामले में शुद्ध वेतन आय दरों पर, सकल वेतन से लागू कटौती वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान आय कर के लिए उत्तरदायी है की अनुमति के बाद पर पहुंचे ऊपर पैरा 2 में भेजा.कर देयता की गणना के बाद, आईटी अधिनियम की धारा 88 में प्रावधान कर छूट एक कटौती के रूप में अनुमति दी जानी चाहिए. शेष राशि समान किस्तों में मासिक वेतन से कटौती किए जाने की जरूरत है, जो कर्मचारी द्वारा देय कर की है. यह धारा 88 के तहत कर छूट, किसी भी मामले में वह प्रभार्य है जिसके साथ निर्धारिती की कुल आय पर आयकर की राशि से अधिक नहीं होगी कि यहां उल्लेख किया जा सकता है.
(ख) सरचार्ज: रुपये से अधिक की कुल आय होने के हर व्यक्ति के मामले में. जैसा कि ऊपर उल्लेख कर, की छूट से कम के रूप में आयकर के 75,000 राशि इस प्रकार, गणना, इस तरह के कर के 12% की दर से गणना की संघ के प्रयोजनों के लिए, एक अधिभार की वृद्धि की जाएगी.यह अधिभार, हालांकि, एक अनिवासी पर लागू नहीं होगा.
(ग) बंद गोलाई: यह भी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार computed कुल आय अंश कम से कम पांच रुपये की अनदेखी और पांच है जो अंश में वृद्धि से दस रुपए के निकटतम गुणज तक राउंड ऑफ किया जाना चाहिए कि नोट किया जाए दस रुपए के लिए रुपये या इससे अधिक,.इसी तरह, कर छूट की शुद्ध राशि अंश कम से कम 50 पैसे की अनदेखी और एक रुपया पचास पैसे या एक से अधिक है, जो अंश में वृद्धि से नजदीकी रुपया को बंद गोल किया जाना चाहिए.
डीडीओ की जानकारी / मार्गदर्शन के लिए विविध प्रावधान
8 ऊपर पैरा 2 में कहा गया है, उप - धारा (1) के खंड 192 के वेतन के भुगतान से स्रोत पर आयकर की कटौती के लिए भी जिम्मेदार वेतन भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति बनाता है. "वेतन" से स्रोत पर कर की कटौती की गुंजाइश आगे तो उप - धारा (2), (2) प्रविष्टि द्वारा वित्त अधिनियम, 1987 के द्वारा संशोधित और (2 बी) धारा 192 में किया गया था. वित्त अधिनियम, 1989 के द्वारा संशोधित रूप में इन प्रावधानों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: -
(क) उप - धारा (2) खंड के एक व्यक्ति को एक से अधिक नियोक्ता के तहत काम कर रहा है या जहां स्थितियों से 192 सौदों के लिए एक और एक नियोक्ता से बदल गया है.यह है या एक से अधिक नियोक्ता से वेतन की रसीद में किया गया है, जो कर्मचारी की कुल तनख्वाह से (करदाता चुन सकते हैं) के रूप में इस तरह के नियोक्ता द्वारा स्रोत पर कर की कटौती करने का प्रावधान है. कर्मचारी अब सिर "वेतन" के तहत आय की वर्तमान / चुना नियोक्ता विवरण को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक है की वजह से या पूर्व / अन्य नियोक्ता से प्राप्त की और लिखित रूप में भी उधर से स्रोत पर कर कटौती और विधिवत उसके द्वारा और पूर्व द्वारा सत्यापित / अन्य नियोक्ता. वर्तमान नियोक्ता (पूर्व या अन्य नियोक्ता से प्राप्त वेतन सहित) वेतन की कुल राशि पर स्रोत पर कर कटौती करने की आवश्यकता होगी.
(बी) धारा 192 की उपधारा (2) सरकारी कंपनी, सहकारी सोसायटी, स्थानीय प्राधिकरण के कर्मचारियों के वेतन भुगतान के संबंध में, विश्वविद्यालय, संस्था, संगठन या स्रोत पर कर की शरीर कटौती की अनुमति के बाद किया जा सकता है कि प्रदान करता है खंड 89 बकाया राशि में या अग्रिम भुगतान (1), जब भी वेतन, आदि, के तहत राहत.
(ग) उप - धारा (2 बी) के वेतन भुगतान के बाहर घटा करेगा जो उसके मालिक को वेतन के अलावा अन्य आय का विवरण प्रस्तुत करने के लिए एक करदाता सक्षम बनाता है, कर स्थितियों के लिए कुल आय इस विषय पर देय कर की कुल राशि की कटौती की जाती है कि केवल वेतन से आय से राशि घटाया से कम नहीं होगी.
केन्द्र सरकार आयकर नियमों में आवश्यक संशोधन को अधिसूचित किया है कि इन प्रावधानों, 1962 ख़बरदार अधिसूचना संख्या का.आ. 963 (अ) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, 29-10-1987 दिनांकित.इस संबंध में विस्तृत निर्देश विभाग ख़बरदार सर्कुलर नंबर 504 [एफ द्वारा जारी किए गए थे 1988/08/02 दिनांकित No.275/138/87-IT (ख)],.
खंड 80CCA के तहत, एक राष्ट्रीयकृत बैंक की किसी भी शाखा, धारा 16, राष्ट्रीय बचत योजना, आदि के लिए योगदान के तहत मानक कटौती के कारण पेंशन की राशि से कटौती से उनकी पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों, योगदान के मामले में (डी) म्युचुअल फंड, आदि, खंड 80CCB के तहत, और आदि प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, करने के लिए योगदान के कारण धारा 88 के तहत आयकर में छूट के लिए, के समय में संबंधित बैंक द्वारा अनुमति दी जाएगी पिछले पैराग्राफ में विस्तार से बताया के रूप में एक ही तरीके से, चिंतित पेंशनरों को भुगतान करने से पहले पेंशन से स्रोत पर कर की कटौती.इस संबंध में देश भर में अभ्यास की एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों उनकी पेंशन परिपत्र (केंद्रीय श्रृंखला) सं 12/CDR 1991 [रेफरी ख़बरदार के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं.: सीओ: डीजीबीए: जीए (एनबीएस) सं 56/GA, 64 (11-CVL) -90-91], 29 मई 1991 दिनांकित.पेंशनरों को कार्य या पेंशन के भुगतान के साथ सौंपा गया है के रूप में स्टेट बैंक / राष्ट्रीयकृत बैंकों के ऐसे सभी शाखाओं सख्ती से इन निर्देशों का पालन करना होगा.
9. (क) खंड 200 के प्रावधानों के अनुसार, धारा 192 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी राशि की कटौती के किसी भी व्यक्ति निर्धारित समय के भीतर, भुगतान करेगा.योग तो निर्धारित तरीके (आयकर नियम के ख़बरदार नियम 30, 1962) में केन्द्र सरकार की साख को काट लिया.द्वारा या सरकार की ओर से किए गए कटौती के मामले में भुगतान कर कटौती के ही दिन पर बनाया जाना है. अन्य मामलों में, भुगतान सामान्य रूप से कटौती की एक सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए. एक व्यक्ति को घटाने के बाद, निर्धारित समय के भीतर केन्द्र सरकार के ऋण के लिए कर का भुगतान करने में विफल रहता है, स्रोत पर कर कटौती, या करने में विफल रहता है, तो वह धारा 201 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी होगा. धारा 201 की उप - धारा (1 ए) ऐसे व्यक्ति इस तरह के टैक्स वास्तव में है, जो टैक्स पर तारीख को घटाया होने की दिनांक से इस तरह के कर की राशि पर प्रतिवर्ष पंद्रह फीसदी की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा कि नीचे देता है का भुगतान किया. धारा 271C किसी भी व्यक्ति स्रोत पर कर कटौती करने में विफल रहता है, तो वह दंड के वैसे, उनके द्वारा काट लिया नहीं कर की राशि के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा कि नीचे देता है. इसके अलावा, धारा 276B एक व्यक्ति कर उसके द्वारा स्रोत पर कटौती निर्धारित समय के भीतर केन्द्र सरकार के ऋण के लिए भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह 3 महीने और 7 के बीच किया जाएगा जो एक अवधि के लिए सश्रम कारावास के साथ दंडनीय होगा कि नीचे देता है साल और जुर्माना.
केन्द्र सरकार के ऋण के लिए स्रोत पर कर कटौती का भुगतान करते समय, यह कृपया आयकर की सही मात्रा में प्रासंगिक चालान में दर्ज की गई है कि यह सुनिश्चित किया जा सकता है. यह भी चालान का सही प्रकार का प्रयोग किया जाता है कि यह सुनिश्चित किया जा सकता है. वेतन से स्रोत पर कर कटौती का भुगतान करने के लिए प्रासंगिक चालान "ब्लू रंग बैंड" के साथ नहीं, 9 है. स्रोत पर कर कटौती की राशि किताब समायोजन के माध्यम से केन्द्र सरकार को श्रेय दिया जाता है, देखभाल आयकर की सही राशि उसमें परिलक्षित होता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए लिया जाना चाहिए.
(बी) धारा 203 के प्रावधानों के अनुसार स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति उसमें कटौती की राशि, और कुछ अन्य विवरण निर्दिष्ट करने के लिए, कर की कटौती की गई है कि इस आशय का भुगतानकर्ता को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, और .आमतौर पर टीडीएस प्रमाणपत्र नामक यह प्रमाण पत्र, वेतन आय प्राप्त कर्मचारियों के मामले में, प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक माह की अवधि के भीतर सुसज्जित किया जाना है. प्रमाण पत्र, बोर्ड की अधिसूचना संख्या का.आ. 148 (ई) के तहत निर्धारित 28-2-1991 दिनांकित और परिपत्र सं 597 द्वारा परिचालित, 27-3-1991 [एफ दिनांकित किया गया है जो फार्म नंबर 16 में जारी किया जा सकता है कोई 275/42/91-IT (ख)]. प्रमाण पत्र का एक नमूना अनुबंध III के रूप में संलग्न है. यह प्रमाणपत्र कर deductor की अपनी स्टेशनरी पर जारी किया जा रहा है.वह खंड 203 से आवश्यक के रूप में संबंधित व्यक्ति को टीडीएस प्रमाण पत्र जारी करने में विफल रहता है, तो वह खंड 272A रुपये से कम नहीं होगी जो एक राशि के तहत दंड के माध्यम से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. 100 लेकिन जो रुपये तक का हो सकता. विफलता जारी है, जिसके दौरान हर दिन के लिए 200.
(ग) धारा 203A के प्रावधानों के अनुसार, यह प्राप्त करने और चालान में कर कटौती खाता संख्या (टैन) बोली के लिए स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के लिए अनिवार्य है.टीडीएस प्रमाण पत्र, रिटर्न, इस संबंध में आदि विस्तृत निर्देश इस विभाग के परिपत्र सं 497 [एफ में उपलब्ध हैं सं 275/118/87-IT (ख)], 1987/09/10 दिनांकित. एक व्यक्ति अनुभाग 203A के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो वह खंड 272BB रुपये के लिए एक राशि के तहत दंड के माध्यम से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. 5,00
(डी) धारा 206 के प्रावधानों के अनुसार, नियम 36A और आयकर नियमों के 37, सरकार के हर कार्यालय, हर कंपनी के मामले में प्रिंसिपल अधिकारी के मामले में निर्धारित व्यक्ति के साथ पढ़ने में निर्धारित व्यक्ति हर स्थानीय प्राधिकारी या अन्य सार्वजनिक निकाय या संघ का मामला, हर निजी नियोक्ता और कर कटौती के लिए जिम्मेदार हर दूसरे व्यक्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत के बाद, तैयार करेगा और सफल वित्तीय वर्ष की 31 मई, एक वार्षिक वापसी से, उद्धार नामित / संबंधित मूल्यांकन अधिकारी को कर की कटौती की.यह रिटर्न फार्म नंबर 24 में प्रस्तुत किया जाना है. यह वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए टीडीएस सर्टिफिकेट में से प्रत्येक की एक प्रतिलिपि वार्षिक रिटर्न के साथ संलग्न किया जाना चाहिए कि उल्लेख किया जा सकता. एक व्यक्ति के कारण समय में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह खंड 272A, रुपये से कम नहीं होगी जो एक राशि के तहत दंड के माध्यम से भुगतान करने की संभावना होगी. 100 लेकिन जो रुपये तक का हो सकता. असफलता इस राशि के स्रोत पर घटाया था जो कर की राशि से अधिक नहीं होगी, हालांकि, कि जारी है, इसलिए जो दौरान हर दिन के लिए 200.
10 ये निर्देश संपूर्ण नहीं हैं और वेतन से टैक्स की कटौती से संबंधित विभिन्न प्रावधानों को समझने के लिए नियोक्ताओं मदद करने के लिए एक दृश्य के साथ ही जारी किए जाते हैं. कोई संदेह नहीं है जहाँ भी संदर्भ आयकर अधिनियम के प्रावधानों, और वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991 के लिए किया जा सकता है.
प्र।11.मामले में किसी भी सहायता की आवश्यकता है, आयकर विभाग के मूल्यांकन अधिकारी / स्थानीय जनसंपर्क अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है.
परिपत्र: नहीं 612, 13-11-1991 दिनांकित.
संलग्नक I
पहली अनुसूची के
पैरा एक - उप पैरा मैं
हर व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार या अपंजीकृत फर्म या व्यक्ति या व्यक्तियों के शरीर के अन्य सहयोग के मामले में शामिल है या नहीं, या कि क्या हर कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति उपखंड (सात) की धारा 2 के खंड (31) का में करने के लिए भेजा आयकर अधिनियम की, इस अनुच्छेद या इस भाग के किसी अन्य अनुच्छेद के उप पैरा द्वितीय पर लागू होता है जो एक मामला नहीं किया जा रहा -
आयकर की दरें
|
(1) डेरिवेटिव
|
जहां कुल आय रुपए से अधिक नहीं है. 22]000
|
कोई नहीं;
|
|
(2)
|
कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 22,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 30]000
|
20 प्रति कुल आय रुपए से अधिक की राशि का प्रतिशत. 22,000.
|
|
(3)
|
कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 30,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 50]000
|
रुपये. 1,600 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 30 फीसदी.30,000 है.
|
|
(4) संचार सेवाएं
|
कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 50,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 1]00]000
|
रुपये. 7,600 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 40 फीसदी.Z 50,000 रू निवेश करता है।
|
|
(5)
|
कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 1]00]000
|
रुपये. 27,600 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 50 फीसदी.1,00,000.
|
आयकर पर सरचार्ज
आयकर की राशि इस उप अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधानों के अनुसार अभिकलन जाएगा, -
व्यक्तियों के व्यक्तियों या शरीर के हर व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार या संघ के मामले में (मैं) वर्गों 88 और 88A, आयकर की छूट की राशि से कम हो पचहत्तर हज़ार रुपए से अधिक एक कुल आय होने में करने के लिए भेजा अध्याय आठवीं ए के तहत की गणना, और आयकर के रूप में इतनी कम हो.
(Ii) मद में वर्णित उन से अन्य हर व्यक्ति के मामले में (मैं) पचहत्तर हज़ार रुपए से अधिक एक कुल आय होने,
ऐसे आयकर के बारह फीसदी की दर से गणना की संघ के प्रयोजनों के लिए एक अधिभार की वृद्धि हो:
ऐसी कोई अधिभार एक अनिवासी द्वारा देय होगा बशर्ते कि.
अनुबंध-II
आयकर गणना का विशिष्ट उदाहरण
उदाहरण मैं
|
|
|
र
|
र
|
|
1
|
(भत्ते सहित) कुल वेतन आय
|
|
66,000
|
|
प्र.20.
|
राष्ट्रीय बचत योजना के तहत जमा राशियां
|
|
12]000
|
|
(3)
|
सरकार भविष्य निधि में अंशदान
|
6,000 रूपये
|
|
|
(4)
|
जीवन बीमा प्रीमियम के भुगतान
|
1]000
|
|
|
प्र.5.
|
भारत अधिनियम यूनिट ट्रस्ट, 1963 के यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, 1971, धारा 19 (1) (सी सी) के अधीन किए गए में भाग लेने के लिए अंशदान
|
30
|
11,520
|
|
प्र.6.
|
एक 10 साल के खाते या 15 साल में जमा डाकघर बचत बैंक (संचयी समय जमा) नियम, 1959 के अंतर्गत खाता
|
50
|
|
|
प्र.7.
|
CGEIS
|
720
|
|
|
8
|
राष्ट्रीय बचत पत्र आठवीं समस्या को सदस्यता
|
3]000
|
|
|
|
|
र
|
|
1
|
सकल कुल वेतन आय
|
66,000
|
|
प्र.20.
|
घटा: मानक कटौती की राशि आयकर अधिनियम, 1961 रुपये, अधिकतम राशि का 33 1/3% की धारा 16 (क) के तहत.12]000
|
(-) 12,000
|
|
(3)
|
सकल कुल आय (1 माइनस 2)
|
54,000
|
|
(4)
|
घटा: खंड 80CCA तहत - जमा एनएसएस के तहत
|
12]000
|
|
प्र.5.
|
कुल आय
|
42]000
|
|
प्र.6.
|
कुल आय (रु. 1,600 से अधिक रुपये से अधिक की राशि के 30% पर टैक्स. 30,000 यानी रुपये.12,000)
|
5200
|
|
प्र.7.
|
जीपीएफ की दिशा में योगदान / भुगतान के कारण धारा 88 के तहत 20% से कम, आदि बचत, पर छूट घटा, जीवन बीमा प्रीमियम, यूनिट लिंक्ड डाकघर बचत बैंक (के तहत 10 वर्ष के दौरान या 15 वर्ष खाते में बीमा योजना और जमा संचयी समय जमा) नियम, 1959, CGEIS, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र रुपये का कुल. 11,520
|
2,304
|
|
8
|
टैक्स देय
|
2896
|
(औसत मासिक कटौती रुपये तक आता है. 241 11 महीने और रुपये के लिए. पिछले महीने में 245).
उदाहरण द्वितीय
() 13A (धारा 10 के तहत मकान किराया भत्ते की गणना illustrating
दिल्ली में स्थित रिहायशी आवास के संबंध में)
|
|
|
र
|
र
|
|
1
|
वेतन (भत्ते को छोड़कर)
|
|
50]000
|
|
प्र.20.
|
महंगाई भत्ता
|
|
18]000
|
|
(3)
|
मकान किराया भत्ता प्राप्त
|
|
9,600
|
|
(4)
|
प्राप्त सिटी प्रतिपूरक भत्ता
|
|
1]20
|
|
प्र.5.
|
भुगतान वास्तविक किराया
|
|
16,800
|
|
प्र.6.
|
राष्ट्रीय बचत योजना के तहत जमा राशियां
|
|
12]000
|
|
प्र.7.
|
सामान्य भविष्य निधि, आदि के लिए अंशदान
|
6,800
|
|
|
8
|
होंठ
|
3]000
|
|
|
9
|
के तहत एक 10 साल के खाते में जमा
|
|
10,800
|
|
|
डाकघर बचत बैंक (संचयी समय जमा) नियम, 1959.
|
1]000
|
|
कुल आय की गणना
|
1
|
(महंगाई भत्ता सहित) वेतन
|
|
68,000
|
|
प्र.20.
|
मकान किराया भत्ता प्राप्त
|
|
9,600
|
|
(3)
|
प्राप्त सिटी प्रतिपूरक भत्ता
|
|
1]20
|
|
|
कुल वेतन आय
|
|
78,800
|
|
(4)
|
कम: धारा 10 के तहत छूट मकान किराया भत्ता (13A)
|
|
|
|
|
भुगतान (क) वास्तविक किराया
|
16,800
|
|
|
|
कम: वेतन का 10%
|
6,800
|
|
|
|
|
10]000
|
|
|
|
(ख) (मकान किराया भत्ता की वास्तविक राशि से कम है, जो भी वेतन का 10% या वेतन के 50% से अधिक में किराए पर खर्च पर प्राप्त)
|
|
(-) 9,600
|
|
|
|
|
69,200
|
|
प्र.5.
|
मानक कटौती यू / एस 16 (मैं) 33 1/3% या अधिकतम रू के अधीन @.12]000
|
|
(-) 12,000
|
|
प्र.6.
|
सकल कुल आय
|
|
57,200
|
|
प्र.7.
|
कम: कटौती यू / एस 80CCA (एनएसएस के तहत जमाओं)
|
|
12]000
|
|
8
|
कुल आय
|
|
45,200
|
|
9
|
कुल आय (रु. 1,600 से अधिक रुपये के 30% पर टैक्स.15,200)
|
|
6160
|
|
10
|
बचत यू / एस 88 (जीपीएफ, सीटीडी, होंठ, आदि, रुपये पर कर छूट घटा देते हैं. 10,800 @ 20%)
|
|
(-) 2160
|
|
प्र।11.
|
टैक्स देय
|
|
4]000
|
उदाहरण III
एक निजी कंपनी के एक कर्मचारी) बम्बई में पदस्थ
|
|
|
|
र
|
|
1
|
महंगाई भत्ता सहित वेतन
|
|
65]000
|
|
प्र.20.
|
बोनस
|
|
10]000
|
|
(3)
|
आदि नि: शुल्क गैस, बिजली, पानी, (कंपनी द्वारा भुगतान वास्तविक बिल)
|
|
3]000
|
|
(4)
|
कंपनी के लिए (टीवी सेट, रेडियो सेट, रेफ्रिजरेटर, अन्य घरेलू उपकरणों और एयर कंडीशनर सहित) भी कीमत पर फर्नीचर
|
|
40]000
|
|
प्र.5.
|
(मैं) वास्तविक किराया कंपनी (वास्तविक किराया मेले किराया मूल्य के बराबर मान लिया) द्वारा भुगतान किया है जिसके लिए कर्मचारी को उपलब्ध कराई फ्लैट दलाली
|
|
46,000
|
|
|
(Ii) किराए कर्मचारी से बरामद
|
|
12]000
|
|
प्र.6.
|
राष्ट्रीय बचत योजना के तहत जमा राशियां
|
|
12]000
|
|
प्र.7.
|
मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में अंशदान
|
11]000 .
|
|
|
8
|
होंठ
|
10]000
|
|
|
9
|
राष्ट्रीय बचत पत्र आठवीं समस्या को सदस्यता
|
5]000
|
26,620
|
|
10
|
एनएससी छठी इश्यू में निवेश पर अर्जित ब्याज
|
620
|
|
कुल आय की गणना
|
1
|
वेतन
|
65]000
|
|
|
प्र.20.
|
बोनस
|
10]000
|
75,000 रूपये
|
|
(3)
|
अनुलाभ का मूल्यांकन:
|
|
|
|
|
(क) रियायती किराया यू / एस 17 में फ्लैट दलाली (2) खंड (क) के साथ पढ़ा है और (ख) यह नियम, 1962 के नियम 3 के.बोनस सहित वेतन का मेला किराया मूल्य (FRV) (वास्तविक किराया रुपये के बराबर मान लिया. 46000) 10%
|
7,500
|
|
|
|
जोड़ें: (FRV) से अधिक रुपये का बोनस सहित वेतन का 60% से अधिक. 75,000 (यानी, रुपये.46,000 - रुपये. 45,000)
|
1]000
|
|
|
|
जोड़ें: फर्नीचर की दस्तूरी लागत की (10%, यानी, रुपये.40,000)
|
4]000
|
|
|
|
|
12]500
|
|
|
|
कम: कर्मचारी द्वारा भुगतान रेंट
|
12]000
|
50
|
|
|
|
|
75,500
|
|
(4)
|
आदि नि: शुल्क गैस, बिजली,
|
|
3]000
|
|
|
|
|
78,500
|
|
प्र.5.
|
कम: रुपये की अधिकतम करने के लिए मानक कटौती यू / एस 16 (मैं) 33 1/3% विषय.12]000
|
|
(-) 12,000
|
|
प्र.6.
|
सकल कुल आय
|
|
66,500
|
|
प्र.7.
|
कम: कटौती यू / एस 80CCA (एनएसएस)
|
|
(-) 12,000
|
|
8
|
कुल आय
|
|
54,500
|
|
9
|
कुल आय (रु. 7,600 से अधिक रुपये के 40% पर टैक्स.4500)
|
|
9,400
|
|
10
|
घटा:
|
|
|
|
|
रुपये के 20% @ (पीएफ, होंठ, एनएससी छठी मुद्दे पर ब्याज सहित एनएससी) की बचत पर कर छूट. 26,620
|
|
(-) 5324
|
|
प्र।11.
|
टैक्स देय
|
|
4076
|
(औसत मासिक कटौती रुपये तक आता है. 340 11 महीने और रुपये के लिए. पिछले महीने में 336).
नोट:
सरकारी कर्मचारियों के मामले में (मैं), बिना असबाब आवास की परिलब्धियों के मूल्य मुफ्त प्रदान की अपने कर्मचारियों को निवास के आवंटन के लिए सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाता है.फ्री फर्नीचर की दस्तूरी मूल्य का निर्धारण करने के लिए, यह अन्य मामलों में के रूप में लिया जाता है; मूल फर्नीचर की लागत, या यह एक तीसरी पार्टी से काम पर रखा जाता है, तो वास्तविक किराया शुल्क देय की सालाना 10% पर.
(Ii) बिना असबाब आवास भारतीय रिजर्व बैंक या उपखंड (2) खंड (क) आयकर नियमों के नियम 3 का कहना है कि, एक राष्ट्रीयकृत में निर्दिष्ट किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए प्रदान की जाती है कहां बैंक, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, आदि, यह कारण कर्मचारी को वेतन का 10% के रूप में लिया जाता है और आवास अन्य मामलों में, एक अतिरिक्त 10 फर्नीचर की मूल लागत का%, या इसे से काम पर रखा है के रूप में अगर सुसज्जित है जहां एक तीसरी पार्टी, वजह देय वास्तविक किराया शुल्क.
(Iii) वास्तविक किराया ऊपर दिए गए उदाहरण में "फेयर किराया मूल्य" के बराबर मान लिया गया है."मेले का किराया मूल्य", हालांकि, वास्तविक किराए से अलग हो सकता है. यह खंड नीचे दिये गये स्पष्टीकरण 2, में परिभाषित किया गया है (एक) बिना असबाब है जो एक आवास, एक समान आवास आवास के संबंध में इसी इलाके या नगर निगम के मूल्यांकन में एहसास होता है जो किराया, के मामले में मतलब करने के नियम 3 के जो भी अधिक है.
अन्य मामलों में, में परिलब्धियों के मूल्य का निर्धारण करने में जोड़े जाने के लिए आवश्यक है 50% की तुलना में (चतुर्थ) के मामले में आवास, बंबई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास, निष्पक्ष किराया मूल्य से अधिक वेतन के 60% से अधिक खर्च में स्थित है 14-12-1982 दिनांकित बोर्ड के परिपत्र सं 374, के देखें.
उदाहरण चतुर्थ
एक कर्मचारी के मामले में आयकर और अधिभार गणना का (उदाहरण
दिल्ली और चुकाने गृह निर्माण ऋण में पोस्ट)
|
|
|
र
|
|
1
|
(डीए सहित) कुल वेतन
|
1]20]000
|
|
प्र.20.
|
मकान किराया भत्ता
|
12]000
|
|
(3)
|
नगर प्रतिपूरक भत्ता
|
1]20
|
|
(4)
|
राष्ट्रीय बचत योजना के तहत जमा राशियां
|
30]000
|
|
प्र.5.
|
आदि जीपीएफ, एलआईसी प्रीमियम का भुगतान, के लिए अंशदान
|
16,500
|
|
प्र.6.
|
भुगतान वास्तविक किराया
|
25,200
|
|
प्र.7.
|
घर के निर्माण के लिए लिया ऋण की वापसी
|
12]000
|
कुल आय की गणना
|
1
|
(डीए एवं भत्ता सहित) वेतन
|
|
1,21,200
|
|
प्र.20.
|
मकान किराया भत्ता प्राप्त
|
र
|
12]000
|
|
(3)
|
कम: भत्ता यू / एस 10 (13A)
|
|
1,33,200
|
|
|
भुगतान वास्तविक किराया
|
25,200
|
|
|
|
कम: वेतन का 10%
|
(-) 12,000
|
|
|
|
|
13]200
|
|
|
|
(एचआरए की वास्तविक राशि प्राप्त या कम से कम जो भी वेतन या वेतन का 50%, के 1/10th से अधिक किराए पर खर्च) रु. 12]000
|
|
(-) 12,000
|
|
|
|
|
1,21,200
|
|
(4)
|
कम: रुपये की एक अधिकतम करने के लिए मानक कटौती यू / एस 16 (मैं) 1/3 33 @% विषय.12]000
|
|
(-) 12,000
|
|
प्र.5.
|
सकल कुल आय
|
|
1,09,200
|
|
प्र.6.
|
कम: कटौती यू / एस 80CCA (एनएसएस के तहत जमाओं)
|
|
(-) 30,000
|
|
प्र.7.
|
कुल आय
|
|
79,200
|
|
8
|
कुल आय (रु. 7,600 से अधिक रुपये के 40% पर टैक्स.29,200)
|
|
19,280
|
|
9
|
बचत यू / एस 88 जीपीएफ, आदि पर कर छूट की कटौती
|
16,500
|
|
|
|
एचबी ऋण की वापसी के लिए सीमित
|
10]000
|
|
|
|
रुपये. रुपये के 10,000 @ 20%. 26,560
|
26,500
|
(-) 5,300
|
|
10
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टैक्स देय
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र
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आईटी - रुपये. 19,280 - रुपये. 5,300
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13,980
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रुपये पर सरचार्ज. 13,980
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1,678
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प्र।11.
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कुल
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15,658
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(औसत मासिक कटौती रुपये तक आता है. 1305 में 11 महीने और रुपये के लिए. पिछले महीने में 1,303).
अनुबंध III
कोई रूप. 16
[नियम 31 (1) देखें (एक)]
आयकर अधिनियम की धारा 203, 1961 के तहत सर्टिफिकेट सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य से स्रोत पर कर कटौती के लिए
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नाम और नियोक्ता का पता
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नाम और नियोक्ता के पदनाम
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.................................................. ......................
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.................................................. .............
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.................................................. ......................
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.................................................. ..............
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.................................................. ......................
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.................................................. .............
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पैन / जीआईआर सं.
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टैन
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पैन / जीआईआर सं.
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वार्षिक रिटर्न / अनुभाग 206 के तहत बयान दर्ज किया जा रहा है जहां टीडीएस सर्किल
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अवधि
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आकलन/कर निर्धारण वर्ष 19 ... |
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से
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सेवा में
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श्रद्धांजलि वेतन का विवरण और किसी भी अन्य आय और कर कटौती की
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1
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सकल वेतन *
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रुपये ....
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प्र.20.
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कम: भत्ता हद तक धारा 10 के तहत छूट
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रुपये ....
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(3)
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शेष राशि (1-2)
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रुपये ....
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(4)
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कटौती:
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(एक) मानक कटौती
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रुपये ....
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(ख) मनोरंजन भत्ता
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रुपये ....
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रोजगार पर (ग) टैक्स
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रुपये ....
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प्र.5.
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4 के सकल (एक सी)
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रुपये ....
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प्र.6.
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सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य (3-5)
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रुपये ....
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प्र.7.
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जोड़ें: कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट कोई अन्य आय
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रुपये ....
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8
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सकल कुल आय (6 +7)
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रुपये ....
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9
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अध्याय छठी ए के तहत कटौती
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सकल
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अर्हता प्राप्त करना
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घ. कटौती योग्य राशि
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राशि
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राशि
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राशि
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(क)
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रुपये ....
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रुपये ....
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रुपये ....
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(ख)
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रुपये ....
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रुपये ....
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रुपये ....
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(ग)
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रुपये ....
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रुपये ....
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रुपये ....
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(घ).
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रुपये ....
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रुपये ....
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रुपये ....
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10
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अध्याय छठी ए के तहत कटौती योग्य राशि के सकल
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रुपये ....
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प्र।11.
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कुल आय (8-10)
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रुपये ....
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प्र.12.
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कुल आय पर टैक्स
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रुपये ....
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प्र.13.
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अध्याय आठवीं के तहत छूट और राहत
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धारा 88 के तहत मैं (कृपया बताएं)
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सकल
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अर्हता प्राप्त करना
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कर (टैक्स)
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राशि
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राशि
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छूट / राहत
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(क)
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रुपये ....
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रुपये ....
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(ख)
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रुपये ....
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रुपये ....
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(ग)
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रुपये ....
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रुपये ....
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(घ).
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रुपये ....
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रुपये ....
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(च)
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रुपये ....
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रुपये ....
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(च) कुल (क) से (ड.)
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रुपये ....
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रुपये ....
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रुपये ....
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द्वितीय. अनुभाग 88A के तहत (कृपया बताएं)
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(क)
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रुपये ....
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रुपये ....
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(ख)
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रुपये ....
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रुपये ....
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(ग) कुल [(क) + (ख)]
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रुपये ....
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खंड 89 के तहत तृतीय (विवरण संलग्न करें)
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रुपये ....
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प्र.14.
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13 [+ द्वितीय मैं (एफ) (ग) + III] के ऊपर कम कर छूट और राहत के सकल
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रुपये ....
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प्र.15.
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टैक्स (12-14) [देय और अधिभार उस पर
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रुपये ....
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प्र.16.
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कम: स्रोत पर कर कटौती की
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रुपये ....
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प्र.17.
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टैक्स देय / रिफंडेबल (15-16)
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रुपये ....
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टैक्स काट लिया का विवरण और केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा
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राशि
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भुगतान की तिथि
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टैक्स जमा जहां बैंक और शाखा का नाम
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प्रमाणित रुपये की राशि है. (शब्दों में) ......... स्रोत पर काटा गया है और केन्द्र सरकार के ऋण के लिए भुगतान किया. इसके अलावा उपरोक्त जानकारी रिकॉर्ड के अनुसार सत्य और सही है कि प्रमाणित.
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कर की कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर
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जगह .........
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पूरा नाम ...................
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तिथि ..............
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पदनाम .................
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