आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

61

अधिसूचना तिथि

14/03/2006

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

14/03/2006

अधिसूचना: 61 जारी करने की तिथि: 14/3/2006

अधिसूचना सं. 61/2006, 14-3-2006 दिनांक


आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड के उपखंड (वी) (23 सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद् द्वारा सूचित कि ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोई भी आय (बाद में 'संस्था' के रूप में) "धन्य वर्जिन मैरी, कोयंबटूर की प्रस्तुति की Fransciscan बहनों की मण्डली" के लिए 2005-2006 मूल्यांकन वर्षों के लिए निर्धारणीय के रूप में ऐसे व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा की 2007-2008, अर्थात् निम्न स्थितियों शाखा के अधीन: -

(I) संस्था अपनी आय लागू होगी, या पूरी तरह से और विशेष रूप से यह स्थापित किया है और अपनी आय के अधिक से पंद्रह फीसदी अप्रैल के LST दिन को या उसके बाद जमा है, जहां एक मामले में है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए, आवेदन के लिए जमा 2002, अपनी आय का पंद्रह प्रतिशत से अधिक राशि के संचय की अवधि भी मामले में पांच साल से अधिक नहीं होगी;

(Ii) इंस्टीट्यूशन निवेश या अन्यथा किसी भी एक में से ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान किसी भी अवधि के लिए (आदि आभूषण, फर्नीचर के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा,) ने अपने फंड जमा नहीं करेंगे लोग (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या मोड के या अधिक;

व्यापार संस्था और खाते से अलग किताबें इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक कि (iii) इस अधिसूचना किसी भी आय से किया जा रहा लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा;

(Iv) संस्था नियमित रूप से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार आयकर प्राधिकरण से पहले अपनी आय का रिटर्न फाइल करेंगे;

(V) उस संस्था के विघटन अपने अधिशेष और संपत्ति की घटना में इसी तरह के उद्देश्यों के साथ एक संगठन को दी जाएगी.

यह सूचना केवल संस्था की ओर से आय के प्राप्तकर्ताओं को और नहीं किसी भी लागू करने के लिए है अन्य रसीद या ऐसे प्राप्तकर्ताओं की आय.कर देयता, या, अन्यथा, संस्था की आय का अलग से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाएगा.

[एफ सं 197/130/2004-ITA-I]