आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

61

परिपत्र की तिथि

19/06/1971

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

19/06/1971

परिपत्र सं. 61, 19-06-1971 दिनांकित

1051. लाभांश से स्रोत देय / (नं. 2) अधिनियम, 1971 के वित्त की प्रथम अनुसूची के भाग द्वितीय में निर्दिष्ट 24.5 फीसदी की दर से 28 मई 1971 के बाद विदेशी कंपनियों को घरेलू कंपनी द्वारा भुगतान पर कर की कटौती के लिए निर्देश

1मैं 28 मई 1971 को संसद में पेश वित्त (नं. 2) विधेयक, 1971, में, यह खंड 80M में प्रावधानों में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है कि कहने के लिए निर्देशित कर रहा हूँ. कहा प्रावधानों की योजना के तहत अंतर - कॉर्पोरेट लाभांश लाभांश प्राप्त कंपनी की कर योग्य आय की गणना और उन पर शेष चुंगी में लाभांश का एक निर्धारित प्रतिशत की कटौती की अनुमति देकर, एक रियायती दर पर कर के अधीन हैं कंपनी की साधारण आय पर लागू कर की. पिछले बिल की शुरुआत करने के लिए, एक घरेलू कंपनी से लाभांश प्राप्त करने के लिए एक विदेशी कंपनी निम्न दरों पर अपनी कर योग्य आय में से इस तरह के लाभांश के संबंध में कटौती करने के हकदार थे:

 
(i)
लाभांश का भुगतान कंपनी मुख्य रूप से लगे हुए एक बारीकी से आयोजित भारतीय कंपनी है, जहां
 
 
 
एक प्राथमिकता उद्योग में
80 फीसदी
 
(ii)
किसी भी अन्य मामले में
65 प्रतिशत.

उपरोक्त के रूप में रियायती इलाज को देखते हुए, उक्त लाभांश पर कर की घटना के तहत के रूप में बाहर काम किया है:

 
लाभांश
कटौती
शुद्ध (निवल)
पर कर की दर
पर प्रभावी दर
 
आय, कहना
यू / एस 80M
लाभांश
साधारण आय
लाभांश के पूरे
 
र
प्रतिशत
प्रतिशत
प्रतिशत
प्रतिशत
स्थिति में
25 X 4 = 100, 100
8
२०
७०
१४
क्र. सं (मैं)
 
 
 
 
 
ऊपर
 
 
 
 
 
स्थिति में
25 X 4 = 100, 100
६५
३५
७०
24.5
क्र. सं (द्वितीय)
 
 
 
 
 
ऊपर
 
 
 
 
 


प्र.20. अब यह मुख्य रूप से एक प्राथमिकता उद्योग में लगे हुए बारीकी से आयोजित भारतीय कंपनियों से उनके लाभांश आय पर विदेशी कंपनियों को दी गई रियायती उपचार के साथ दूर करने के लिए विधेयक में प्रस्ताव किया गया है. ऐसे मामलों में, इसलिए, अनुभाग 80M तहत स्वीकार्य कटौती 80 फीसदी की मौजूदा दर के मुकाबले 65 फीसदी होगा. इस संशोधन के दृश्य में, किसी भी घरेलू कंपनी से एक विदेशी कंपनी से प्राप्त लाभांश पर कर की प्रभावी घटना अब से 24.5 फीसदी हो जाएगा.

(3)पिछले वित्त (नं. 2) विधेयक, 1971 की शुरूआत करने के लिए, मुख्य रूप से एक प्राथमिकता उद्योग में लगे एक बारीकी से आयोजित भारतीय कंपनी से एक विदेशी कंपनी से प्राप्त लाभांश से स्रोत पर कर की कटौती के लिए दर 14 फीसदी थी.खंड 80M में प्रस्तावित संशोधन के लिए एक परिणाम के रूप में, आवश्यक संशोधन भी (ख) परिणाम के साथ कहा विधेयक की प्रथम अनुसूची के भाग द्वितीय के मद 2 में बनाया गया है कि द्वारा भुगतान किया लाभांश के संबंध में कर की कटौती के लिए दर एक विदेशी कंपनी के लिए किसी भी घरेलू कंपनी अब समान रूप से 24.5 फीसदी हो जाएगा. यह (जिससे बाद के वर्ष में मूल्यांकन पर एक और राशि एकत्र करने की आवश्यकता समाप्त) एक विदेशी कंपनी को देय लाभांश पर देय कर की पूरी राशि का संग्रह सुरक्षित करने का इरादा है, यह स्रोत पर कर की है कि कटौती का अनुरोध किया है हो सकता है 28 मई 1971 के बाद भुगतान देय ऐसे सभी लाभांश / के संबंध में संशोधित दरों पर किया जा. 28 मई 1971 को 1 अप्रैल से इस अवधि के दौरान लाभांश के भुगतान के संबंध में, कर ही पिछले साल निर्धारित 14 फीसदी की दर से स्रोत पर काटा गया होता और इससे पहले वित्त अधिनियम, 1971 द्वारा बल में जारी रखा. इस तरह के लाभांश का प्रेषण पहले से ही बनाया गया है, कमी जहां तक ​​संभव हो, वर्ष 1972-73 के लिए मूल्यांकन में अच्छा किया जाना है. हालांकि, लाभांश का प्रेषण अब तक नहीं किया गया है, जहां रिजर्व बैंक प्रेषण अधिकृत पहले ऊपर बनाया जा रहा है कर कटौती में कमी पर जोर होगा. 28 मई 1971 के बाद किए जाने के लिए लाभांश भुगतान के संबंध में रिजर्व बैंक, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कर 24.5 फीसदी की दर से कटौती की जाती है और केवल शेष राशि प्रेषित करने के लिए अनुमति दी है यह सुनिश्चित करना होगा.

परिपत्र: सं 61 [एफ सं 275/37/71-ITJ], 19-6-1971 दिनांकित.